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15 जुलाई तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पंजीकरण करवाये किसान- कृषि उपनिदेशक

पंचकूला, 4 जुलाई-

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2016 से लेकर वर्ष 2018 तक पंचकूला जिला के 3157 किसानों को लगभग 3 करोड़ रुपये की राशि नुकसान क्षतिपूर्ति के रूप में उपलब्ध करवाई जा चुकी है। 

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यह जानकारी देते हुए कृषि उपनिदेशक वजीर सिंह ने बताया कि इस वर्ष जो किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पंजीकरण करवाना चाहते है वे 15 जुलाई तक आॅन लाईन आवेदन कर सकते है। उन्होंने बताया कि पंचकूला जिला में फसलों के नुकसान की भरपाई के लिये एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी आॅफ इंडिया लिमिटिड को अधिकृत किया गया हैं। इस योजना में धान, मक्का, बाजरा और कपास उगाने वाले किसान पंजीकरण करवा सकते है। उन्होंने बताया कि पंजीकृत किसानों को नुकसान क्षतिपूर्ति के साथ साथ प्राकृतिक आपादाओं ओलावृष्टि, जलभराव, भू स्ंखलन, बादल फटने, प्राकृतिक कारणों से लगी आग की स्थिति में नुकसान का मुआवजा दिया जाता हैं। उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने कृषि ऋण नहीं लिया है, वे अपने नजदीकी बैंक अथवा काॅमन सर्विस सेंटर से संपर्क करके फसल बीमा में पंजीकरण करवा सकते है। 

डाॅ. वजीर सिंह ने बताया कि वर्ष 2016 खरीब फसल में 688 किसानों को 42 लाख रुपये, 2016-17 रबी की फसल में 434 किसनों को 38 लाख रुपये, खरीफ 2017 में 453 किसानों को 24.67 लाख रुपये, रबी 2017-18 में 492 किसानों को 50.75 लाख रुपये, 2018 खरीफ सीजन में 317 किसानों को 43.49 लाख रुपये के नुकसान की क्षतिपूर्ति राशि उपलब्ध करवाई गई है। इसी प्रकार खरीफ 2018 में स्थानीय प्राकृतिक आपदा में हुए नुकसान के कारण 343 किसानों को 1 करोड़ 8000 रुपये की मुआवजा राशि उपलब्ध करवाई गई । उन्होंने बताया कि वर्ष 2018-19 में 467 किसानों ने स्थानीय आपदाओं के नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिये आवेदन किया है और इन किसानों को भी गत वर्ष के लिये अधिकृत ओरिंटल इंसोरेंस कंपनी द्वारा मुआवजे का भुगतान जल्द कर दिया जायेगा। 

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उपायुक्त ने कृषि विभाग और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ी बीमा कंपनियों को निर्देश दिये कि वे किसानों की लंबित क्लेम राशि एक सप्ताह में उनके खाते में डालना सुनिश्चित करें।

पंचकूला, 29 मई-

उपायुक्त डाॅ0 बलकार सिंह जिला सचिवालय के कांफ्रेंस हाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए।

उपायुक्त डाॅ0 बलकार सिंह ने कृषि विभाग और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ी बीमा कंपनियों को निर्देश दिये कि वे किसानों की लंबित क्लेम राशि एक सप्ताह में उनके खाते में डालना सुनिश्चित करें। 

उपायुक्त डाॅ0 बलकार सिंह ने कृषि विभाग और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ी बीमा कंपनियों को निर्देश दिये कि वे किसानों की लंबित क्लेम राशि एक सप्ताह में उनके खाते में डालना सुनिश्चित करें। 

कृषि विभाग के उपनिदेशक वजीर सिंह ने बताया कि खरीफ सीजन 2018 में स्थानीय आपदाओं से फसलों का नुकसान होने के संबंध में किसानों के 374 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से ओरेंटल इंसोरेंश कंपनी द्वारा 331 किसानों को एक करोड़ रूपये की क्लेम राशि का भुगतान किया जा चुका है। स्थानीय आपदाओं के अतिरिक्त बीमा कंपनी द्वारा औसत पैदावार के आधार पर किसानों के 43 लाख रूपये की क्लेम राशि दी गई है। उन्होंने बताया कि इस सीजन में बीमा कंपनी द्वारा अभी तक 17 किसानों को क्लेम राशि नहीं दी गई है। इसके अलावा 26 ऐसे किसान है, जिनके क्लेम बैंकों द्वारा भारत सरकार के पोर्टल पर पंजीकृत नहीं किये गये थे, इन मामलों में बैंकों द्वारा स्वयं क्लेम का भुगतान किया जाना है। 

उन्होंने बताया कि रबी सीजन 2018-19 में फसलों के स्थानीय आपदाओं के नुकसान के क्लेम के लिये 467 किसानों ने आवेदन किया हुआ है। उपायुक्त ने इन आवेदनों के बारे में भी बीमा कंपनी के अधिकारियों को आदेश दिये है कि वे 15 दिन के अंदर किसानों की क्लेम राशि का भुगतान करें अन्यथा प्रधानमंत्री फसल बीमा कंपनी के दिशा निर्देशानुसार जुर्माना वसूल किया जायेगा। कृषि उपनिदेशक ने बताया कि इस योजना के तहत धान, मक्का, बाजरा और कपास की फसलों को कवर किया जाता है, जिनका प्रीमियम क्रमश 1556, 766, 740 व 1532 रूपये प्रति हेक्टेयर है। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत चालू सीजन की फसलों का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2019 है। उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने कृषि ऋण नहीं लिया हुआ है, वे नजदीकी बैंक या काॅमन सर्विस सेंटर में संपर्क करके फसल का बीमा करवा सकते है। उन्होंने कहा कि किसानों को इस योजना के संबंध में यदि कोई दिक्कत आती है तो वे दूरभाष नंबर 0172-2563121 या 2538046 पर संपर्क कर सकते है।