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*MC Chandigarh conducts anti encroachment Drive in Sector 26 and Sector 34*

खराब बोरवैल खुला छोडऩे पर होगी कार्रवाही, धारा 144 लागू

सिरसा, 11 जून।


                     जिलाधीश प्रभजोत सिंह ने जिला में खराब बोरवैल को खुला छोडऩे पर दि पंजाब विलेज एंड स्माल टाउन पैट्रोल एक्ट 1918 की धारा 3(1) व दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 लागू की है। खराब ट्यूबवैल का बोरवैल खुला छोडऩे वाले व्यक्तियों के विरुद्घ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाही की जाएगी।


                       प्राय: देखने में आया है कि किसानों द्वारा खराब ट्यूबवैल को उखाड़ कर अन्य स्थानों पर शिफ्ट कर लिया जाता है तथा ट्यूबवैल को शिफ्ट करने उपरांत बोरवैल को खुला छोड़ दिया जाता है एवं ना ही उसे मिट्टïी से भरकर समतल किया जाता। इस कारण बच्चों के बोरवैल में गिरने की घटनाएं देश में अकसर होती रहती ह जिससे जानमाल का नुकसान होने के साथ-साथ कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हरियाणा सरकार द्वारा भी समय-समय पर खराब बोरवैल को बंद करके भूमि समतल करने बारे आदेशों की कड़ाई से पालना हेतु निर्देश दिये जाते हैं।

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                       जिलाधीश ने दि पंजाब विलेज एंड स्माल टाउन पैट्रोल एक्ट 1918 की धारा 3(1) व दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला के सभी सरपंचों को निर्देश दिये हैं कि वे पंचायती भूमि पर खुले व खराब बोरवैल को तुरंत बंद करवाएं, ऐसा न पाये जाने पर संबंधित सरपंच व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेवार होंगे। इसके अलावा निजी भूमि पर बोरवैल खुला पाये जाने पर स्वयं भूमि मालिक खुले बोरवैल को बंद करवाना सुनिश्चित करेंगा तथा व्यक्तिगत तौर पर स्वयं जिम्मेवार होगा। इसी प्रकार नगर परिषद / पालिका के कार्यकारी अधिकारी अपने अधीन क्षेत्रों में खुले बोरवैल को बंद करवाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अधीक्षण अभियंता जनस्वास्थ्य विभाग अपने अधीन ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में खुले व खराब बोरवैल बंद करवाने के लिए जिम्मेवार होंगे। इन आदेशों की पालना करवाने के लिए संबंधित तहसीलदार, थानाध्यक्ष तथा बीडीपीओ व ग्राम पंचायत जिम्मेवार होगी।


                       इन आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के विरुद्घ दि पंजाब विलेज एंड स्माल टाउन पैट्रोल एक्ट 1918 की धारा 3(1) के अंतर्गत तथा सरपंच के खिलाफ हरियाणा पंचायत राज एक्ट 19 (4) में दी गई कर्तव्य पालना में बरती गई कोताही के तहत दोषी समझकर कार्यवाही की जायेगी। आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंड का भागी होगा।

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मतगणना केन्द्रों की 500 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी

सिरसा 17 मई।

आदेशों की उल्लंघना करने वालों पर की जाएगी कानूनी कार्यवाही

जिलाधीश प्रभजोत सिंह ने आपराधिक दंड संहिता 1973 की प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मतगणना केंन्द्रों के 500 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

जिलाधीश ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2019 के लिए जिला की पांचों विधानसभा के मतों की गणना चौ. देवीलाल विश्वविद्यालय में 23 मई को की जाएगी। मतगणना को बिना किसी बाधा, व्यवधान व शांतिपूर्वक करवाने के मद्देनजर मतगणना केंन्द्रों के 500 मीटर की परिधि मेंं धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किये गए हैं। यदि कोई भी व्यक्ति इन आदेशों की उल्लंघना करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

उन्होंने बताया कि मतगणना के दौरान ड्यूटी पर लगे अधिकारियों,कर्मचारियों, स्टॉफ सदस्यों, पुलिस, पैरा मिलिट्री के जवान, चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवार एवं उनके प्रतिनिधि, चुनाव आयोग अथवा रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति, चुनाव आयोग अथवा प्रैस इन्फोरमेशन ब्यूरो द्वारा जारी वैद्य कार्ड प्राप्त इलेक्ट्रोनिक एवं प्रिंट मीडिया के पत्रकारों पर ये आदेश लागू नहीं रहेंगे। 

जिला के सभी मतगणना केन्द्र चौ. देवीलाल विश्वविद्यालय में बनाए गए हैं। डा. बीआर अ बेडकर लॉ भवन के कमेटी कक्ष में रिटर्निंग अधिकारी एवं उपायुक्त प्रभजोत सिंह द्वारा सभी विधानसभा क्षेत्रों के डाटा का संकलन करने उपरांत परिणामों की घोषणा की जाएगी। प्रत्येक मतगणना केन्द्र में 14 काउंटिंग टेबलों के माध्यम से मतगणना की जाएगी तथा एआरओ के लिए अलग से एक टेबल रखी जाएगी। 42-कालांवाली (एससी) का मतगणना केन्द्र अ बेडकर भवन में, 43-डबवाली का मतगणना केन्द्र मल्टीपर्पज हॉल में, 44-रानियां का मतगणना केन्द्र लाल बहादुर शास्त्री भवन में, 45-सिरसा का मतगणना केन्द्र मल्टीपर्पज हॉल के बाहर तथा 46-ऐलनाबाद विस का मतगणना केन्द्र अ बेडकर भवन के लाईब्रेरी हॉल में बनाया गया है। 43-डबवाली का मतगणना केन्द्र में रिटर्निंग अधिकारी एवं उपायुक्त प्रभजोत सिंह की देखरेख में पोस्टल बैलेट पेेपर की मतगणना की जाएगी। 

आदेशों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि मतगणना केन्द्र में अपने साथ हथियार, अग्रिशस्त्र, माचिस की डिब्बी, लाईटर, सिगरेट, ब्लेड, चाकू, लिक्विड केमिकल, मोबाईल फोन, सैल्युलर फोन, कोडलेस फोन, वॉकी-टॉकी, वायरलेस सैट, वॉच पेजर, अतिरिक्त कपड़ा, चाबी का छल्ला, पैन, पैनसिल, किसी प्रकार का इलेक्ट्रिानिक गैजेट या कोई अन्य आपत्तिजनक वस्तु ले जाने पर पूर्ण पाबंदी होगी।  ये आदेश मतगणना केन्द्रों पर ड्यूटी पर लगे अधिकारियों, कर्मचारियों, स्टॉफ सदस्यों, पुलिस, पैरा मिलिट्री के जवान पर  लागू नहीं होंगे। आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्घ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाही की जाएगी।

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मतदान के मद्देनजर धारा 144 लागू करने के आदेश जारी

सिरसा 10 मई।

आज शाम 6 बजे से होगी प्रभावी, चुनाव प्रचार पर भी लगेगी रोक  

जिलाधीश प्रभजोत सिंह ने हरियाणा लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर रखते हुए जिला में भारतीय दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 के तहत धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए है। ये आदेश 10 मई को सांय 6 बजे से 13 मई तक प्रभावी रहेंगे। ये आदेश मानव जीवन की सुरक्षा व आपराधिक तत्वों द्वारा दंगे या अन्य शांति भंग करने की आशंका के मद्देनजर लागू किये हैं।

आदेशों में कहा गया है कि इस प्रक्रिया के दौरान किसी भी व्यक्ति के द्वारा मतदान केंद्र के के आस-पास अग्रिय शस्त्र, हथियार, तलवार, बरछा, भाला, लाठी, चाकू, साईकिल चैन व अन्य प्रकार के हथियार लेकर चलने पर पूर्णतय पाबंधी रहेगी। मतदान के दिन केन्द्र की 200 मीटर की परिधि में अनाधिकृत वाहनों पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा मतदान केन्द्र की 100 मीटर की परिधि में 5 या इससे अधिक व्यक्ति के एक साथ खड़े होने पर पाबंदी रहेगी। साथ ही 10 मई सांय 6 बजे से 12 मई को मतदान प्रक्रिया सम्पन्न होने तक कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी द्वारा सार्वजनिक तौर पर बैठक, पब्लिक मीटिंग या संबोधन करने पर पूर्णतया पाबंदी रहेगी। इस दौरान सिनेमा, टेलिविजन, संगीत कार्यक्रम, नाट्क प्रदर्शन या अन्य चुनाव से संबंधित मनोरंजक प्रचार माध्यमों पर पाबंदी रहेगी।

उन्होंने कहा कि तनाव, परेशानी, साधारण दिनचर्या में बाधा जानमाल की हानि, शांति व्यवधान और दंगे होने की आशंका में सार्वजानिक स्थानों पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखनी अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इन आदेशों के उल्लघनकर्ता भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अनुसार दण्ड के भागीदार होंगे। उन्होंने कहा कि यह आदेश पुलिस विभाग, तथा विधानसभा के आम चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित अन्य सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों पर जो अपनी ड्यूटी पर तैनात हो उन पर यह नियम लागू नहीं होंगे। साथ ही सिख धर्म के अनुयाई को कृपाण ले जाने पर भी पाबंदी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि यह आदेश चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक लागू रहेंगे।

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फसल अवशेष को जलाने पर जिलाधीश ने लगाया प्रतिबंध

सिरसा, 15 अप्रैल।

फसल के अवशेष जलाने पर रोक, धारा 144 लागू

जिलाधीश प्रभजोत सिंह ने दंड प्रक्रिया नियमावाली 1973 की धारा144 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत आदेश पारित करके जिला सिरसा में तुरंत प्रभाव से गेहूं फसल की कटाई के बाद बचे अवशेष/भूसे को जलाने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है।

आदेशों में कहा गया है कि जिला सिरसा की सीमा में गेहूं फसल की कटाई के बाद बची हुई अवशेष/भूसे को जलाने से उत्पन्न धुआं आसमान में चारों ओर फैल जाता है जिससे आमजन के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। आगजनी होने पर सम्पत्ति तथा मानव जीवन को हानि की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त फसल की कटाई के बाद बचे अवशेषों को जलाने से जिले में पशुओं के चारे की कमी होने की संभावना रहती है। भूसे/फसल के अवशेष को जलाने से भूमि के मित्र कीट मर जाते हैं जिससे भूमि की उर्वरक शक्ति कम होने से फसल की पैदावार पर भी प्रभाव पड़ता है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली के आदेश क्रमांक ओ.ए. नम्बर 118 ऑफ 2013 दिनांक 10 दिसंबर 2015 के आदेशानुसार फसल के अवशेष जलाने पर प्रतिबंध हेतू निर्देश जारी किए गए हैं जिसके अंतर्गत जुर्माने का भी प्रावधान है। हरियाणा सरकार द्वारा भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों की कड़ाई से पालना हेतू निर्देश दिये गए हैं।

जिलाधीश प्रभजोत सिंह ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि गेहूं की पराली व उनके अवशेषों को न जलाएं। इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 सपठित वायु बचाव एवं प्रदूषण नियंत्रक अधिनियम 1981 के तहत दंड का भागी होगा।