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*Chandigarh Shines in Swachh Survekshan 2024–25; Enters the Super Swachh League Cities*

73वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने उपायुक्त कैंप कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया।

पंचकूला, 15 अगस्त

73वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने उपायुक्त कैंप कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर पुलिस की टुकड़ी ने तिरंगे को सलामी दी और स्कूली बच्चों ने राष्ट्रगान प्रस्तुत किया। उपायुक्त ने उपस्थित अधिकारियों व बच्चों को स्वतंत्रता दिवस की मुबारकबाद दी। स्वतंत्रता दिवस के जिला स्तरीय समारोह के उपरांत उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा और पुलिस उपायुक्त दीपक गहलावत ने सेक्टर 15 स्थित वृद्धाश्रम में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को फल और मिठाई वितरित की और उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। 

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इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी एचएस सैनी, रेडक्राॅस सोसायटी के सचिव अनिल जोशी व प्रशासन के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने कहा कि तंबाकू नियंत्रण व सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) के तहत शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री वर्जित है।

पंचकूला, 13 अगस्त-

उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने कहा कि तंबाकू नियंत्रण व सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) के तहत शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री वर्जित है। इसके अलावा धूम्रपान का विज्ञापन लगाना भी गैर कानूनी है। 

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उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग इस अधिनियम की पालना के लिये नोडल विभाग है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना भी वर्जित किया गया है और ऐसा करने पर 200 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान हैं। उन्होंने कहा कि यदि दुकानदारों अथवा तंबाकू उत्पादक कंपनियां तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन बोर्ड लगाते है तो उन पर न केवल चलान किया जा सकता है बल्कि इसके लिये 2 वर्ष से लेकर 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि कोई भी दुकानदार 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेच सकता। ऐसी शिकायत मिलने पर एक लाख रुपये तक जुर्माना व 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। 

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