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*“MCC launches ‘Swachhata Ki Karyashala’ to empower students as ambassadors of Cleanliness”*

उपायुक्त ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पंचकूला जिला की सीमा में 23 मई को मतगणना के दिन शराब के सभी ठेके बन्द रहेंगे।

पंचकूला, 21 मई-

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. बलकार सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पंचकूला जिला की सीमा में 23 मई को मतगणना के दिन शराब के सभी ठेके बन्द रहेंगे।

उन्होंने बताया कि मतगणना के दिन कानूनी व्यवस्था की स्थिति को बनाये रखने के लिये इस अवधि में शराब के ठेको के साथ साथ होटल, रैस्टोरैंट, कल्ब और शराब परोसने के लिये अधिकृत अन्य स्थानों पर भी शराब उपलब्ध करवाने पर प्रतिबंध रहेगा। 

*“MCC launches ‘Swachhata Ki Karyashala’ to empower students as ambassadors of Cleanliness”*

उपायुक्त ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पंचकूला जिला की सीमा में 10 मई सांय 6 बजे से 12 मई सांय 6 बजे तक शराब के सभी ठेके बन्द रहेगे।

पंचकूला 9 मई

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. बलकार सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पंचकूला जिला की सीमा में 10 मई सांय 6 बजे से 12 मई सांय 6 बजे तक शराब के सभी ठेके बन्द रहेगे।

उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को प्रलोभन देने की संभावना को रोकने के लिये जिला के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के शराब के सभी ठेके 10 मई सांय 6 बजे से 12 मई सांय 6 बजे तक  बन्द रहेगे। उन्होंने बताया कि इस अवधि में शराब के ठेको के साथ साथ होटल, रैस्टोरैंट, कल्ब और शराब परोसने के लिये अधिकृत अन्य स्थानों पर भी शराब उपलब्ध करवाने पर प्रतिबंध रहेगा।

*“MCC launches ‘Swachhata Ki Karyashala’ to empower students as ambassadors of Cleanliness”*

10 से 12 मई तक शराब बिक्री पर रहेगी पाबंदी

सिरसा, 9 मई।

लोकसभा आम चुनाव 2019 के लिए 12 मई को होने वाले मतदान के मद्देनजर जिले में शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। आदेशों की उल्लंघना करते पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। 


उप आबकारी एवं काराधान आयुक्त जगजीत सिंह ने बताया कि सिरसा सहित हरियाणा में लोकसभा की दस सीटों के लिए 12 मई को मतदान होगा। जिसके चलते शराब की सभी दुकानों, रेस्टोरेंट, होटल, क्लब व अन्य अधिकृत स्थानों पर शराब की बिक्री पर पूरी तरह मनाही होगी। उन्होंने बताया कि यह पाबंदी 10 मई सायं 6 बजे से 12 मई तक रहेगी। इन आदेशों का कोई उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन आदेशों के तहत उक्त अवधि के दौरान अवैध रूप से शराब का भंडारण करने वाले के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।