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Paras Health Introduces Panchkula’s First Robotic Surgery System with Da Vinci Xi

वाहनों व लाउडस्पीकर के लिए अनुमति जरुरी

सिरसा, 26 सितंबर।


                  जिले में बिना अनुमति के किसी भी वाहन या स्थान पर राजनीतिक दलों द्वारा लाउडस्पीकर के प्रयोग की मनाही होगी।


                  जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एवं संविधान के लेख 324 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों को विधानसभा आम चुनाव-2019 में प्रचार-प्रसार के दौरान लाउडस्पीकर का उपयोग करने के लिए अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। बिना अनुमति के तथा बिना परमिट के वाहन पर लाउड स्पीकरों का प्रयोग करने पर पाबंदी रहेगी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल व चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवार प्रात: 6 बजे से रात 10 बजे तक लाउड स्पीकर का प्रयोग कर सकेंगे।


                  उन्होंने बताया कि अनुमति के लिए राजनीतिक दल या चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार संबंधित विधानसभा क्षेत्र 42-कालांवाली, 43-डबवाली, 44-रानियां, 45-सिरसा व 46-ऐलनाबाद के रिटर्निंग अधिकारी से सम्पर्क कर सकते है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल किसी भी वाहन का प्रयोग प्रचार-प्रसार के लिए करते हैं तो उस वाहन के नम्बरों की सूचना देनी होगी तथा चुनाव कार्यालय से अनुमति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। अगर कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के प्रचार-प्रसार करता पाया जाता है तो उस पर नियमानुसार कार्रवाही की जाएगी। मतदान प्रक्रिया शुरु होने के 48 घंटे पहले सभी राजनीतिक दलों को प्रचार-प्रसार बंद करना होगा।


                  आचार संहिता के दौरान प्रचार-प्रसार के लिए कोई भी राजनीतिक दल व उम्मीदवार अपने काफिले में सुरक्षा वाहन सहित 10 से अधिक वाहन लेकर नहीं चल सकते। उन्होंने राजनीतिक दलों व उम्मीवारों से भी आह्वïान किया है कि वे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करें तथा उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वाहनों की सूचना प्रशासन को दें।

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पार्टी कार्यालय खोलने के लिये चुनाव आयोग ने किये मापदंड निर्धारित

सिरसा, 26 सितंबर।


                  भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम चुनाव-2019 के मद्देनजर विभिन्न राष्ट्रीय एवं राजनीतिक दलों द्वारा खोले जाने वाले अस्थाई कार्यालयों के लिए कुछ मानदंड व शर्तें निर्धारित किए गए हैं।


                  यह जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि कोई भी राजनीतिक दल किसी भी सार्वजनिक या निजी सम्पत्ति पर अपना कार्यालय नहीं खोल सकते। इसके अलावा किसी भी शिक्षण संस्थान, हस्पताल, धार्मिक स्थान अथवा उसके प्रांगण में कार्यालय नहीं खोला जा सकता। राजनीतिक दल मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में भी अपना कार्यालय नहीं खोल सकते।


सभी दल अपने कार्यालय में एक ही पार्टी का झंडा रखेंगे और उस झंडे पर पार्टी सिंबल /फोटोग्राफ अंकित हो। साथ ही राजनीतिक दल के कार्यालय में लगे फ्लेक्स का साईज 4 फीट बाई 8 फीट से अधिक न हो।


उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों व उम्मीदवार चुनाव के खर्च के खातों के रखरखाव बारे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 व 78 की पालना करना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों  से आह्वान किया है कि वे निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं शांति पूर्ण मतदान हेतु आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करें।

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चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रचार-प्रसार के लिए हिदायतें जारी : जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार गर्ग

सिरसा, 26 सितंबर।


                  भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार गर्ग द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियों, संगठनों, उम्मीदवारों व व्यक्ति के लिए हिदायतें जारी की गई है।


                  उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार किसी भी व्यक्तिगत जमीन, भवन, प्रांगण, दीवार पर चुनाव के झंडे, बैनर, नोटिस चस्पा, नारे आदि नहीं लिखवा सकता। किसी भी सार्वजनिक या निजी सम्पत्ति को नुकसान की स्थिति में संबंधित राजनीतिक दल, संगठन, उम्मीदवार, व्यक्ति के विरुद्घ भारतीय दंड संहिता की धारा 425, 426, 427, 433 व आपराधिक दंड संहिता 1973 की धारा 133, हरियाणा सम्पत्ति अधिनियम तथा नगर पालिका कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। नुकसान की पूर्ति जिला प्रशासन द्वारा संबंधित राजनीतिक दल, संगठन, उम्मीदवार से की जाएगी।


                  इसके अलावा सार्वजनिक संपत्तियों जैसे साइनबोर्ड, राजमार्ग पर सड़कों व महत्वपूर्ण चौराहों की दिशा का संकेत, राजमार्ग पर मील का पत्थर, रेलवे प्लेटफॉर्म / बस टर्मिनल पर एहतियाती नोटिस बोर्ड या आम जनता की सुविधा के लिए प्रदर्शित कोई अन्य साइनबोर्ड इसमें शामिल नहीं होंगे। चुनावी अभियान के दौरान इन्हें हानि पहुंचाने वाले के विरुद्घ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। निर्देशों की कड़ाई से पालना के लिए संबंधित क्षेत्र के उपमंडल अधिकारी नागरिक बतौर प्रवर्तक मजिस्ट्रेट कार्य करेंगे। उपमंडल अधिकारी नागरिक द्वारा फ्लाईंग स्क्वायड तैयार की जाएगी। प्रत्येक स्क्वयड, कमेटी द्वारा किसी भी प्रकार के घटना की रिपोर्ट प्रतिदिन संबंधित एसडीएम को दी जाएगी। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार आदर्श चुनाव आचार संहिता में किसी भी प्रकार की सम्पत्ति के नुकसान की स्थिति में पुलिस अधीक्षक द्वारा डीएसपी/एसएचओ की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा जांच की जाएगी।


                  उक्त आदेशों की अवहेलना अथवा किसी भी प्राधिकारी द्वारा कार्यों में ढिलाई की स्थित में संबंधित व्यक्ति के विरुद्घ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही राजनीतिक दलों द्वारा उक्त सामाजिक दायित्व के निर्वहन करने के संबंध में विफलता की स्थित में कानून के तहत तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

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नामांकन के लिए आने वाले राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों के लिए हिदायतें जारी

सिरसा, 26 सितंबर।


              भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने नामांकन पत्र भरने के लिए आने वाले राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों के लिए हिदायतें जारी की है।


                  उपायुक्त ने बताया कि रिटर्निंग अधिकारी व सहायक रिटर्निंग अधिकारी कार्यालयों में नामांकन के लिए आते समय प्रत्याशी के काफिले में 3 से ज्यादा वाहन नहीं हो सकते हैं। प्रत्याशी को अपने तीनों वाहन आरओ कार्यालय से कम से कम 100 मीटर की दूरी पर खड़े करने होंगे। इसके लिए निर्धारित दूरी का सीमांकन भी स्पष्टï रूप से किया जाएगा। इसी प्रकार नामांकन के लिए आरओ कार्यालय में प्रत्याशी के साथ 4 से अधिक व्यक्ति एक बार में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक प्रवेश द्वार ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। नामांकन के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से हुए नुकसान का खर्च उम्मीदवार के खाते में जोड़ा जाएगा।
उन्होंने कहा कि जिला की पांचों विधानसभा सीटों के चुनाव के लिए 27 सितंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी जिसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रत्याशियों 4 अक्तूबर तक नामांकन कर सकेंगे। 5 अक्तूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 7 अक्तूबर तक अपने नामांकन वापस ले सकेंगे। 21 अक्तूबर को मतदान होगा तथा 24 अक्तूबर को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। ये आदेश ड्यूटी पर लगे व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे।


                  उन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों व प्रत्याशियों से आह्वïान किया है कि वे निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने में सहयोग करें ताकि नामांकन की प्रक्रिया को सुचारू ढंग से संपन्न किया जा सके।

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अधिकारी निष्पक्ष रहने के साथ-साथ निष्पक्ष दिखें भी : उपायुक्त

सिरसा 25 सितंबर।


             चुनाव प्रक्रिया से जुड़े हर अधिकारियों व कर्मचारियों की चुनाव को निष्पक्ष, स्वतंत्र व शांतिपूर्वक सम्पन्न करवाने में अहम भूमिका रहती है। सभी अधिकारी व कर्मचारी अपनी ड्यूटी ईमानदारी, सजगता व आपसी तालमेल से निभाएं और ड्यूटी के दौरान नागरिकों से नम्रता पूर्वक व्यवहार करें।


                 यह बात जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने मंगलवार को स्थानीय सीडीएलयू के ऑडिटोरियम में आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत आयोजित चुनावी ड्यूटी में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित करते हुए कही। कार्यशाला में चुनाव तहसीलदार रामनिवास जांगड़ा ने पावर प्वाईंट प्रजैंटेशन के माध्यम से चुनावी भूमिका व उसके दायित्व की जानकारी के चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों बारे भी अवगत करवाया और वीवीटी, एक्पेंडिचर मॉनीटरिंग और अकाऊंटी टीम को चुनावी खर्च तैयार करने के बारे में बारीकी से जानकारी दी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डा. अरुण सिंह, अतिरिक्त उपायुक्त मनदीप कौर, एसडीएम सिरसा जयवीर यादव, आरओ कालांवाली निर्मल नागर, आरओ डबवाली विनेश कुमार, आरओ रानियां राजेंद्र कुमार, सीटीएम कुलभूषण बंसल सहित चुनाव से जुड़े अन्य अधिकारी उपस्थित थे।


                 जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार गर्ग ने कहा कि अधिकारी नाकों व अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की चैकिंग के दौरान वीडियोग्राफी जरुर करवाएं और यह सुनिश्चित करें कि वीडियोग्राफी अधूरी न हो। सभी कमेटियां अपनी ड्यूटी पर जाने से पहले पुलिस बल जरुर साथ रखें। इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें। इसके अलावा वीडियोग्राफी की सीडी पूरी जानकारी सहित निर्धारित फार्म भरकर जमा करवाएं। चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी को अपनी जिम्मेवारी व ड्यूटी के प्रति कर्तव्य निष्ठ होने के साथ-साथ प्रशिक्षित भी होना जरूरी है, किसी भी प्रकार की समस्या या सूचना मिलने पर तुरंत अपने आरओ को अवगत करवाएं। उन्होंने कहा कि कोई भी अधिकारी आधी-अधूरी जानकारी के साथ फिल्ड में न उतरें। अधिकारी को अपनी जिम्मेवारी के बारे में जानकारी होने से उसका आत्म विश्वास भी बढ़ता है।


                 उन्होंने कहा कि किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक सम्पन्न करने में प्लानिंग की अहम भूमिका रहती है। इसलिए अधिकारी समय रहते चुनाव के दृष्टिगत अभी से प्लानिंग तैयार कर लें, ताकि मतदान के समय किसी प्रकार की समस्या न हो। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इस पर्व में निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों की बड़ी अहम भूमिका रहती है, इसलिए बड़ी ही गंभीरता के साथ अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें। उपायुक्त ने कहा कि चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्वक व स्वतंत्र रूप से संपन्न करवाना हम सबकी जिम्मेवारी है। हर पात्र व्यक्ति स्वतंत्र रूप से बिना किसी बाधा के अपने मताधिकार को प्रयोग कर सके, इसकी सुनिश्चिता करवाना हमारा कर्तव्य है।

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स्वीप के तहत 26 सितंबर को प्रात: 11 बजे स्थानीय चौ. देवीलाल विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

सिरसा, 25 सितंबर।


               अतिरिक्त उपायुक्त एवं नोडल अधिकारी (स्वीप) मनदीप कौर ने बताया कि व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी कार्यक्रम (स्वीप) के तहत 26 सितंबर को प्रात: 11 बजे स्थानीय चौ. देवीलाल विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में हिसार मंडल के आयुक्त विनय कुमार बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। उन्होंने स्वीप से जुड़े सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बैठक में निश्चित समय पर पहुंचना सुनिश्चित करें। 

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सी-विजिल में प्राप्त शिकायतों का तुरंत प्रभाव से करें निपटान : आरओ निर्मल नागर

कालांवाली, 25 मार्च।


                 रिटर्निंग अधिकारी निर्मल नागर ने आज अपने कार्यालय में विधानसभा आम चुनाव-2019 के संबंध में सी-विजिल में प्राप्त शिकायतों के निपटान हेतू नियुक्त अधिकारियों की बैठक ली।


                 आरओ निर्मल नागर ने कहा कि सी-विजिल एप पर कोई भी व्यक्ति आर्दश आचार संहिता के संबंध में शिकायत कर सकता है। उक्त शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी, सिरसा के पोर्टल से संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के पोर्टल पर आएगी जोकि संबंधित अधिकारियों को भेजी जायेगी। उन्होंने कहा कि शिकायत को 100 मिनट के अंदर-अंदर निपटान करें। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी चुनाव प्रक्रिया के दौरान अपने-अपने कार्यक्षेत्र में उपस्थित रहेंगे क्योंकि शिकायत दिन/रात किसी भी समय आ सकती है।


                 इस अवसर पर तहसीलदार कालांवाली भुवनेश, नायब तहसीलदार कालांवाली रण सिंह, कनिष्ठ अभियंता पंचायती राज रवि कुमार, कनिष्ठ अभियंता पंचायती राज सुखदेव सिंह, कनिष्ठ अभियंता पंचायती राज धर्म सिंह, कनिष्ठ अभियंता पंचायती राज औम प्रकाश, चुनाव कानूनगो अविनाश सिंगला उपस्थित रहे।

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मुख्य सचिव ने फसल अवशेष प्रबंधन बारे वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से दिए दिशा निर्देश

सिरसा, 25 मार्च।


             मुख्य सचिव हरियाणा सरकार केशनी आनंद अरोड़ा ने वीडियो कांफ्रैंस के माध्यम से फसल अवशेष प्रबंधन कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि फसलों के अवशेषों को न जलाने के लिए किसानों को अधिक से अधिक जागरुक करने के लिए अभियान तेज करें। इसके लिए प्रत्येक गांव में जाकर किसानों को जागरुक करें और समझाएं कि फसलों के अवशेष जलाने से उन्हें कितना नुकसान हो सकता है और इससे अनेक बीमारियों के पैदा होने का अंदेशा बना रहता है। इस दौरान उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग, एसडीएम डबवाली विनेश कुमार, डीआरओ राजेंद्र, उप निदेशक कृषि डा. बाबूलाल, सहायक कृषि अभियंता जसविंद्र सिंह चौहान सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।


                 उन्होंने कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन के तहत दिए गए लक्ष्यों को 30 अक्तूबर तक पूरा करें। इसके अलावा विभिन्न कृषि यंत्रों की मदद से किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन करने के लिए जागरुक करें। किसानों को जागरुकता कार्यक्रमों के माध्यम से पराली से होने वाले हादसों व प्रदूषण के नुकसान के बारे में विस्तार से बताएं और इस कार्य में प्रशासन का सहयोग करने का आह्वïान करें। उप निदेशक कृषि डा. बाबूलाल ने बताया कि जिला में फसल अवशेष प्रबंधन के तहत 20 सितंबर से 5 अक्तूबर तक जागरुकता पखवाड़ा मनाया जा रहा है जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा किसानों को फसल अवशेष न जलाने के बारे में प्रेरित किया जा रहा है।

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सरकार विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए दे रही ऋण 

विधानसभा रानियां के लिए 2 जोनल मजिस्टे्रट, 8 ड्यूटी मजिस्ट्रेट तथा 14 सैक्टर ऑफिसर नियुक्त

सिरसा, 25 मार्च।

                      जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 44-रानियां विधानसभा क्षेत्र में जोन अनुसार जोनल मजिस्ट्रेट, ड्यूटी मजिस्ट्रेट तथा सेक्टर ऑफिसर की नियुक्ति की है। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक, निष्पक्ष व सफलतापूर्वक सम्पन्न प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में दो जोन बनाकर अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।


                      उन्होंने बताया कि जिला के रानियां विधानसभा क्षेत्र में दो जोन बनाए गए हैं, जिसमें जोन एक के लिए सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता राकेश कुमार बिश्रोई तथा जोन दो के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधीक्षण अभियंता रणबीर सिंह को जोनल मजिस्ट्रेट बनाया गया है। इसी प्रकार 8 ड्यूटी मजिस्ट्रेट तथा 14 सेक्टर ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। एक डयूटी मजिस्ट्रेट और दो सेक्टर ऑफिसर को रिजर्व रखा गया है।


                      उन्होंने बताया कि जहां जोन के ड्यूटी मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी चुनाव को आदर्श चुनाव आचार संहिता की अनुपालना के तहत शांतिपूर्वक एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न करवाने की रहेगी, वहीं सेक्टर ऑफिसर संबंधित बूथों पर चुनाव के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं बारे किए जाने वाले प्रबंधों को सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा सेक्टर ऑफिसर समय-समय पर बूथों पर जाकर बूथों के रखरखाव व अन्य प्रबंधों की जानकारी लेंगे।


जोन नम्बर-एक


                      जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र रानियां के जोन एक में गांव साहुवाला प्रथम, कर्मगढ, खुईयां नेपालपुर, भागसर, खाईशेरगढ़, पन्नीवाला मोटा के लिए राजकीय नेशनल कॉलेज सिरसा के सहायक प्रो. भूषण मोंगा तथा पंजुआना, बुर्जभंगु, नेजाडेला खुर्द, मल्लेवाला, बुढाभाणा, किराड़कोट के लिए केंद्रीय कपास अनुसंधान सिरसा के वैज्ञानिक डॉ. एनके यादव को सेक्टर ऑफिसर नियुक्त किया है। उन्होंने बताया कि सीडीएलयू सिरसा के प्रो. राज कुमार सलार को इन पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।


                      इसी प्रकार गांव ढाणी सुखचैन, झोरडऩाली, धोतड़, चामल, ढाणी 400 के लिए राजनीय नेशनल कॉलेज सिरसा के सहायक प्रो. राकेश को तथा गांव ढाणी ख्योवाली, बनसुधार, शेखुपुरिया, फतेहपुर नियामतखां, जोधपुरिया, पीरखेड़ा, दारियावाला, खारियां के लिए सीडीएलयू सिरसा के सहायक प्रो. डा. राम मेहर सिंह को सैक्टर ऑफिसर नियुक्त किया है। उन्होंने बताया कि राजकीय बहुतकनीकी संस्थान नाथूसरी चौपटा शिव कुमार शर्मा को इन पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।


                      गांव भुन्ना, चक्कां, घोड़ांवाली, गिदड़ा, खाजाखेड़ा, कुस्सर, मेहनाखेड़ा के लिए सीडीएल राजकीय बहुतकनीकी संस्थान नाथूसरी चौपटा के सीनियर लैकचरर विपन कुमार को तथा गांव केहरवाला, मम्मडखेड़ा, बचेर, नथौर, सैनपाल, कोठा सैनपाल, मत्तुवाला, सादेवाला के लिए सीडीएलयू सिरसा के सहायक प्रो. डा. शलिंद्र को सैक्टर ऑफिसर नियुक्त किया है। उन्होंने बताया कि सीडीएलयू सिरसा के सहायक प्रो. डा. डीपी वर्ना को इन पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।


                      गांव ढुडियांवाली (पत्ती राठावास), बाईया, बणी, थेड़ शहीदांवाली के लिए सीडीएलयू सिरसा के सहायक प्रो. एमके किदवई को तथा गांव हरीपुरा, धर्मपुरा, हारणीखुर्द, दमदमा, करीवाला के लिए आईटीआई सिरसा के प्रिंसिपल लालचंद को सैक्टर ऑफिसर नियुक्त किया है। राजकीय नेशनल कॉलेज सिरसा के सहायक प्रो. संदीप गोयल को इन पर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।


                      गांव भंभूर, अलीपुर टीटूखेड़ा, मंगाला, ढाणी काहन सिंह, चक कसवां, मौजदीन, गिदड़ांवाली, ढाणी प्रताप सिंह, अनानुर नानकपुर के लिए सीडीएलयू सिरसा के सहायक डा. अशोक कुमार को तथा गांव ओटू, धमोरा थेड़ी, बुर्ज माजरा, फिरोजाबाद, अभोली, अबूतगढ, ढाणी भंगी, धनूर, सुलतानपुरिया के लिए डा. भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय डबवाली के सहायक प्रो. सुरेंद्र पाल को सैक्टर ऑफिसर नियुक्त किया है। सीडीएलयू सिरसा के सहायक प्रो. डा. सुलतान कुमार को इन पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।

जोन नम्बर-दो


                      उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र रानियां के जोन दो में गांव गोबिंदपुरा माजरा अभोली, टाउन रानियां के लिए जनस्वास्थ्य विभाग के एसडीओ सुनिल कुमार को  सैक्टर ऑफिसर तथा राजकीय नेशनल कॉलेज सिरसा के सहायक प्रो. रंजीत सिंह को इन पर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। इसी प्रकार टाउन रानियां के बूथ नम्बर 160 व 161, थेड़ शमिंद्र सिंह, ढाणी सतनाम सिंह, थेड़ी मोहर सिंह, ढाणी संगतपुरा, रंजीतपुरा थेड़ी, नगराणा, नकोड़ा, रामपुरा थेड़ी, ढाणी लहरांवाली, संतावाली के लिए सीएमआरजे राजकीय कॉलेज ऐलनाबाद डा. शशीपाल हरढु को सैक्टर ऑफिसर नियुक्त किया है। इसी प्रकार सीडीएलयू सिरसा के प्रो. राज कुमार सिवाच को इन पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।


                      गांव भड़ोलांवाली, बालासर, नाईवाला, मोहम्दपुरिया, नानूआना, मंगालिया, फतेहपुरिया के लिए सीडीएल राजकीय बहुतकनीकी संस्थान नाथूसरी चौपटा के सीनियर लैक्चरर संदीप कुमार को तथा गांव जीवननगर, संतनगर, अमृतसर खुर्द, थेड़ बुढानियां के लिए जनस्वास्थ्य विभाग मंडीडबवाली के एसडीईओ राय सिंह को सैक्टर ऑफिसर नियुक्त किया है। इसी प्रकार सीडीएल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पन्नीवाला के सहायक प्रो. नवदीप कुमार को इन पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।


                      उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि राजकीय महिला महाविद्यालय के प्रो. यशपाल को ड्यूटी मजिस्ट्रेट, सीडीएलयू सिरसा के सहायक प्रो. अशोक मक्कड़ व जनस्वास्थ्य विभाग के एसडीओ सुरजीत सिंह को सैक्टर ऑफिसर के तौर पर रिजर्व रखा गया है।

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सरकार विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए दे रही ऋण 

सरकारी कर्मचारी चुनाव ऐजेंट बना तो होगी कानूनी कार्रवाई

सिरसा 25 सितंबर।

चुनाव आचार संहिता की पालना बारे कर्मचारियों को हिदायत जारी


                      आदर्श आचार संहिता के दौरान कोई भी कर्मचारी जोकि सरकारी सेवाओं में कार्यरत हैं, वह किसी भी पार्टी या उम्मीदवार का चुनाव एजेंट नहीं बन सकता। यदि कोई कर्मचारी ऐसा करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ चुनाव आचार संहिता की उल्लंघना करता है उसके तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।


                      जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव 2019 की घोषणा के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसकी पालना करना आम जनता के साथ-साथ सरकारी सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों का भी कर्तव्य है। चुनाव आदर्श आचार संहिता के तहत सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारी उम्मीदवार के चुनाव एजेंट, पोलिंग एजेंट या काउंटिंग एजेंट के तौर पर कार्य नहीं कर सकता है। यदि कोई कर्मचारी ऐसा करता पाया जाता है तो उसके विरुद्घ कारावास व जुर्माना दोनों का प्रावधान है।


                      जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कर्मचारियों द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने बारे हिदायतें जारी की गई हैं। इन हिदायतों के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी राजनैतिक दल या राजनीति में भाग लेने वाले किसी संगठन का न तो सदस्य हो सकता है और न ही इनसे संबंद्ध रख सकता है। कोई सरकारी कर्मचारी मतदाताओं को प्रभावित करने की किसी गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी अपने व्यक्तिगत वाहन अथवा रिहायशी मकान पर भी मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किसी भी प्रकार का चुनाव चिन्ह नहीं लगा सकता है और न ही कोई सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रचार में भाग ले सकता है। किसी भी कर्मचारी का उक्त गतिविधियों में शामिल होना पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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