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सोशल डिस्टेंस के साथ घर पर ही मनाएं त्यौहार : डीसी

सिरसा 08 अप्रैल।

सोशल डिस्टेंस के साथ घर पर ही मनाएं त्यौहार : डीसी

प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक तौर पर त्यौहारों के आयोजन पर लगाया प्रतिबंद


कोविड-19 महामारी के चलते प्रदेश सरकार ने नागरिकों द्वारा त्यौहारों को सोशल दूरी बनाए रखते हुए अपने-अपने घर पर मनाने का निर्णय लिया है। लॉकडाउन की अवधि के दौरान त्यौहारों पर सार्वजनिक तौर पर किसी प्रकार से जलसा, जुलूस व धार्मिक आयोजन नहीं होगा।


उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने ये जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 महामारी के चलते 14 अप्रैल तक लॉक डाउन है। ऐसे में नागरिकों से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। उन्होंने बताया कि लॉक डाउन के दौरान सार्वजनिक तौर पर धार्मिक या अन्य पर्व का आयोजन नहीं किया जा सकता ताकि भीड़ एकत्रित न हो। ऐसे में सरकार द्वारा लॉक डाउन की अवधि के दौरान अपने-अपने घर पर त्यौहार मनाने का निर्णय लिया गया है।

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उन्होंने बताया कि दस अप्रैल को गुड फ्राइडे, 12 अप्रैल को गुरु तेग बहादुर जयंती, 13 अप्रैल को बैशाखी का पर्व और 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंति है। उन्होंने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे इन त्यौहारों को अपनी आस्था के अनुरूप सार्वजनिक स्थान की बजाय अपने घर पर मनाएं, लेकिन इस दौरान भी सोशल दूरी बनाएं रखें ताकि कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार के आदेशानुसार इस अवधि के दौरान किसी प्रकार का जलसा, जुलूस, प्रदर्शन या धार्मिक आयोजन नहीं किया जा सकता। उपायुक्त ने नागरिकों से त्यौहारों को अपने घर पर भी बड़े ही सावधानी पूर्वक मनाने का अनुरोध किया है।

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लॉकडाउन : विद्यार्थी घर बैठे ई-लर्निंग से ले रहें अपने विषयों की जानकारी

सिरसा 08 अप्रैल।  


कोरोना वायरस कोविड-19 को फैलने से रोकने इसकी रोकथाम के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन मे विद्यार्थियों को घर बैठे विषयों की जानकारी देने के लिए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के सभी अनुदेशकों ई लर्निंग के माध्यम से पढ़ाई करवा रहे हैं। इसके लिए ने अनुदेशकों ने अपनी-अपनी कक्षाओं के छात्र-छात्राओं का वॉट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है।

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प्रिंसिपल लालचंद रिवाडिय़ा ने बताया कि सिरसा आईटीआई के सभी अनुदेशकों ने अपनी-अपनी कक्षाओं के वॉट्सएप ग्रुप बनाए हैं और इन्हीं ग्रुप के माध्यम से सभी बच्चों तक स्टडी मैटेरियल भेजा जा रहा है। महत्वपूर्ण लिंक जो उनके सिलेबस के हिसाब से मैच करते हैं वह उनके वॉट्सएप ग्रुप पर अपलोड किए जा रहे हैं ताकि छात्र, छत्राएं अपने घर बैठे-बैठे इन लिंक को ओपन करके ई-लर्निंग के माध्यम से अपने ट्रेड से संबंधित सभी जानकारियां हासिल कर सकें।


उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के चलते आजकल संस्थान के प्रांगण में कक्षाएं नहीं चल पा रही हैं। इस कारण से हमारे विभाग ने ई-लर्निंग क्लासेस बच्चों के लिए शुरू की हुई हैं। इन्हीं के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। अनुदेशक मोहिंद्र, राकेश कुमार, सुखविंद्र, अनुप, जितेंद्र, रमन ने बताया कि संस्थान के अनुदेशक छात्र/छात्राओं की ऑनलाइन कक्षाएं भी ले रहे हैं। सिरसा आईटीआई में ड्राइंग व मैथ अनुदेशक ग्रुप में अपना अपना पूर्ण योगदान दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि ट्रेड अनुदेशकों के माध्यम से और संबंधित वॉट्सएप ग्रुप पर अपने मैथ, ड्राइंग और ईएस से संबंधित सिलेबस समय अनुसार प्रति दिन के हिसाब से उपलब्ध करवा रहे हैं। सभी कर्मचारियों ने अपने वेतन का 1 से 10 प्रतिशत अंश कोरोना रिलीफ फंड हरियाणा में दान किया है।

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लॉकडाउन : आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी रोकने बारे टीमों का गठन

सिरसा 08 अप्रैल।  


जिला प्रशासन द्वारा लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा कालाबाजारी रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा उपमंडलवार निगरानी के लिए विभिन्न विभागों की टीमों का गठन किया गया है, ये टीमें संयुक्त रुप से संबंधित क्षेत्रों पर कड़ी नजर रखेगी।

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उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार सार्वजनिक वितरण सामग्री जैसे मास्क, फ्लोर क्लीनर, हैंड सैनिटाइजर, दस्ताने अन्य स्वच्छता उत्पाद, खाद्य पदार्थ, ड्रग्स इत्यादि जैसे आवश्यक वस्तुओं की लगातार आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा कालाबाजारी रोकने के लिए टीमों का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक टीम में चिकित्सा अधिकारी, ड्रग्स नियंत्रण अधिकारी, एएफएसओ या इंस्पेक्टर (खाद्य एवं आपूर्ति विभाग), कानूनी मेट्रोलॉजी इंस्पेक्टर (वजन या माप) या उनके प्रतिनिधि, खाद्य सुरक्षा अधिकारी या उसका प्रतिनिधि तथा संबंधित एस.एच.ओ. शामिल है। उन्होंने बताया कि ये टीमें जिला के उपमंडल सिरसा, डबवाली, ऐलनाबाद व कालांवाली में संयुक्त रुप से नजर रखेगी और कालाबाजारी रोकने के लिए कड़े कदम उठाएगी। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए है कि इस बारे सख्त कार्रवाई करे।

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दुकानें खुलने के समय में हुआ बदलाव, अब सप्ताह में तीन दिन ही खुलेंगी किरयाणा की दुकानें व मेडिकल हॉल

सिरसा, 7 अप्रैल।

उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने जारी किए आदेश, उल्लंघना करने वालों के खिलाफ की जाएगी कानूनी कार्रवाई

दुकानें खुलने के समय में हुआ बदलाव, अब सप्ताह में तीन दिन ही खुलेंगी किरयाणा की दुकानें व मेडिकल हॉल


उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के मद्देनजर जिला में लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए किरयाणा, दूध, फल, सब्जी, मेडिकल हॉल व पैट्राल पंपों के खोलने व बंद करने के समय में बदलाव किया गया है। अब किरयाणा की दुकानें व मेडिकल हॉल सप्ताह में तीन दिन ही खोले जा सकेंगे। आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।


उन्होंने बताया कि किरयाणा की दुकानें व मेडिकल हॉल सप्ताह में तीन दिन क्रमश: सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को ही खोले जा सकेंगे। इन दिनों में किरयाणा की दुकाने खोलने का समय प्रात: 10 से दोपहर 2 बजे तथा मेडिकल हॉल का प्रात: 10 से सांय 5 बजे तक रहेगा। अन्य दिनों में किरयाणा दुकानदार सामान व दवा विक्रेता दवाईयां शटर डाउन कर सीधे घरों पर सप्लाई कर सकते हैं।

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उन्होंने बताया कि दूध या डेयरी उत्पाद की दुकानें प्रति दिन प्रात: 6 से 8 बजे व सायं 6 से 8 बजे तक खुली रहेंगी, जबकि घर-घर जाकर दूध सप्लाई करने का समय प्रात: 6 से 9 बजे व शाम को 6 से 8.30 बजे तक रहेगा। उन्होंने बताया कि रेहड़ी के माध्यम से प्रतिदिन फल व सब्जी बेचने का समय प्रात: 9 से सांय 4 बजे तक तथा पैट्रोल पंप प्रात: 7 से सायं 7 बजे तक खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि दुकानदार व अन्य सभी प्रशासन की सभी गाइडलाइन की कड़ाई से अनुपालना करें।
लॉकडाउन में आमजन को किसी प्रकार की परेशानी न हो इसके लिए प्रशासन ने पुख्ता प्रबंध किए हैं। आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई व आपूर्ति सुगमत से आमजन को हो इसके लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं। प्रशासन द्वारा दुकानदारों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है।

इनकी अनुपालना गंभीरता से करें, ताकि लॉकडाउन को सफल बनाया जा सके। दुकानदार ध्यान रखें कि ग्राहक बाहर खड़ा हो और 2 से ज्यादा व्यक्ति एक साथ उचित फासले के साथ रहेंगे। कोई भी नियमों की उल्लंघना करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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पहल : ठीकरी पहरे लगा कर कर रहे हैं अपनों की सुरक्षा

सिरसा, 7 अप्रैल।


जिला में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए ग्रामीण अपने स्तर पर आगे आ रहे हैं। अपनी अपनों की सुरक्षा के लिए ग्रामीण सजगता का परिचय देते हुए ठीकरी पहरों के माध्यम से न केवल आने-जाने वालों पर नजर रख रहे हैं बल्कि बचाव संबंधी सावधानियां भी बरतने का आह्वïान कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं लेकिन हमारा भी दायित्व है कि हम जिला प्रशासन का सहयोग करें और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जी जान से जुटते हुए न केवल खुद सुरक्षित रहें बल्कि समाज को भी सुरक्षित रखें।

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कोरोना वायरस : मानसिक परेशानी दूर करने के लिए मनोचिकित्सक फोन पर बता रहे हैं उपाय

सिरसा, 07 अप्रैल।


मनोचिकित्सक डा. रविंद्र पुरी व डा. दलजीत सिंह ने कहा कि कोरोना वायरस कोविड-19 ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है। जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस के फैलाव व इसकी रोकथाम के मद्देनजर लॉकडाउन किया हुआ है और आमजन को घरों में रहने की हिदायत दी गई है, प्रशासन द्वारा लोगों की दैनिक सुविधाओं व खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता के लिए व्यापक स्तर पर प्रबंध किए गए हैं। मनोचिकित्सक ने बताया कि दिनभर घर में रहने व वायरस संबंधी खबरों से विचलित होना स्वाभाविक है जिससे कई बार व्यक्ति के स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। उन्होंने कहा कि नागरिक कोरोना वायरस के संबंध में भयभीत न हो और संयम रखते हुए लॉकडाउन की पालना में सहयोग करें। अफवाहों व भ्रामक प्रचार से बचते हुए घर में परिजनों व बच्चों का मनोबल बढ़ाएं। विशेषकर बच्चों को बार-बार हाथ धोने के लिए कहते हुए कोरोना वायरस का हवाला न दें और प्यार से बच्चों को हाथ साफ करने के लिए करें। डा. पुरी व डा. दलजीत सिंह ने कहा कि इस संकट की घड़ी में हम सब साथ हैं, लॉकडाउन के दौरान मानसिक परेशानी  होने पर वे मनोचिकित्सक डॉ. रविंद्र पुरी (9416091610) व मनोवैज्ञानिक डॉ. दलजीत सिंह (9416289087) से फोन के माध्यम से नि:शुल्क परामर्श ले सकते हैं। कोई भी व्यक्ति प्रात: 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक उनके मोबाइल नम्बर पर अपनी परेशानी के बारे में बात कर सकतेे हैं।

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अखबार व सब्जी से तो नहीं फैलता कोरोना, की आ रही हैं ज्यादा कॉल


मनोवैज्ञानिक डॉ. रविंद्र पुरी ने बताया कि उनके पास कोरोना वायरस के बारे में रोजाना 10 से 12 कॉल रही हैं। इनमें ज्यादातर कॉल ये होती है कि कोरोना वायरस  सब्जी या अखबार के माध्यम से तो नहीं फैलता है। कई कॉल लोगों के कोरोना वायरस को लेकर मानसिक रूप से परेशानी को लेकर होती हैं। उन्होंने बताया कि जहां तक सब्जी या अखबार के माध्यम से कोरोना वायरस के फैलने की बात है, तो उसमें लोगों को यही सुझाव दिया जाता है कि बाहर से आने वाली कोई भी वस्तु या सामान उसमें सब्जी व अखबार भी शामिल है। इसमें सबसे पहले तो बाहर से आई वस्तु या सामान को थोड़ी देर तक रखें और उसके इस्तेमाल से पहले व बाद में हाथों को सैनेटाइजर या साबुन से अच्छी तरह सैनेटाइज जरूर करें। वैसे अभी तक अखबार या सब्जी के माध्यम से कोरोना के फैलने के कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं। इसलिए लोग घबराएं नहीं और सावधानी बरतें। उन्होंने मानसिक परेशानी को दूर करने बारे सुझाव देते हुए बताया कि लोग अपना नजरिया बदलकर तनाव को दूर कर सकते हैं। लॉकडाउन के वक्त को छुट्टी की तरह इस्तेमाल करें। परिवार के साथ सकारात्मक संवाद करते हुए समय बिताएं और बच्चों के साथ खेलें। इसके अलावा धारावाहिक फिल्में देखें तथा भविष्य की प्लानिंग करें।

शुभचिंतकों से फोन पर बातें कर करें पुरानी यादें ताजा और सोशल डिस्टेंस का रखें ध्यान


दलजीत सिंह डा. दलजीत सिंह ने बताया कि उनके पास ज्यादातर कॉल कोरोना वायरस कोविड-19 को लेकर मानसिक परेशानी को दूर करने बारे आ रही हैं। उन्होंने कहा कि वे लोगों को यही सलाह देते हैं कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है बल्कि कुछ सावधानियां बरतने और अपने परिवार का ध्यान रखने की आवश्यकता है। शुभचिंतकों से फोन के जरिये जुड़कर भी पुरानी यादों को ताजा करने के साथ ही संबंधों को फिर से एक ताजगी दे सकते हैं। उन्होंने कहा, अखबार-टीवी में और आस-पड़ोस में लोग सिर्फ कोरोना के बारे में बातें करते रहते हैं, जिसे सुन-सुन कर हम ऊब जाते हैं, इसलिए कुछ समय के लिए इससे हटकर बात करने की जरूरत है। मनोचिकित्सक ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव का मूलमंत्र जरूरी सावधानी बरतने के साथ ही सोशल डिस्टेनशिंग (सामाजिक दूरी) को बरकरार रखना है। इसके लिए जरूरी है कि जब तक वायरस का खतरा बरकरार है, तब तक न तो किसी के घर जाएं और न ही किसी को अपने घर पर बुलाएं। अगर आस-पड़ोस में किसी से बात करना बहुत ही जरूरी हो तो एक मीटर की दूरी बनाए रखें।

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खाद्य पदार्थों के रेट निर्धारित, दुकानदार तय रेट से ही करेंगे बिक्री : उपायुक्त

सिरसा, 7 अप्रैल ।

खाद्य पदार्थों के रेट निर्धारित, दुकानदार तय रेट से ही करेंगे बिक्री :  उपायुक्त

निर्धारित रेट से अधिक दर से बिक्री करने वालों पर होगी कार्रवार्ई


उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने कहा कि जिला में खाद्य पदार्थों के रेट निर्धारित किए गए हैं। सभी दुकानदार तय रेटों से ही बिक्री करेंगे। यदि कोई आदेशों की उल्लंघना करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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उन्होंने बताया कि लोकडाउन में आमजन को खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सहज रूप से इसके लिए प्रशासन द्वारा अनेकों कदम उठाए गए हैं। अब इसी कड़ी में सिरसा जिला में खाद्य पदार्थों के रेट निर्धारित कर दिए गए हैं, ताकि किसी प्रकार की कालाबाजारी हो और आमजन को तय रेट पर ही खाद्य पदार्थ उपलब्ध हों।

इस प्रकार होंगे खाद्य पदार्थो के रेट :
हरी मुंगदाल 115 रूपये, तूर दाल 95 रूपये, मंूगदाल साबूत 110 रुपये, मंूगदाल धूली 120 रुपये, उड़द दाल धूली 100 रुपये, मसूर दाल 80 रुपये, चना दाल 65 रुपये, चीनी गे्रड एल. 4े0 रुपये, चीरी गे्रड एम 40 रुपये, परमल चावल 30 रुपये, बासमती चावल 75 रुपये, गेहूं आटा खुला 28 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से रेट निर्धारित किए गए हैं।


इसी प्रकार रिफाईंड व सोया ऑयल 103 रुपये, सनफलावर ऑयल 105 रुपये, सरसों का तेल 105 रुपये, नारियल ऑयल 119 रुपये, पालम ऑयल 85 रुपये, ग्रांउडनट 103 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से, गुड़ 40 रुपये, नमक 20 रुपये, हल्दी 165 रुपये, लाल मिर्च 205 रुपये, जीरा 196 रुपये, राजमा 105 रुपये, काला चना 68 रुपये, बेसन 65 रुपये, मेदा 30 रुपये, वनस्पति घी 94 रुपये, चाय पत्ती 215 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से रेट निर्धारित किए गए हैं।

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उपायुक्त ने किया कोरोना रिलीफ फंड में आर्थिक सहयोग देने का आह्वान

सिरसा, 7 अप्रैल।

उपायुक्त ने किया कोरोना रिलीफ फंड में आर्थिक सहयोग देने का आह्वान


                  उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने कहा कि कोरोना वायरस की चुनौती तथा इसके फैलाव को रोकने के लिए सभी नागरिकों को एकजुटता के साथ लॉकडाउन की पालना करते हुए सहयोग करना होगा। लॉकडाउन की सफलता से ही कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई को जीता जा सकता है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान दिहाड़ीदार, श्रमिक, जरूरतमंदों की मदद के लिए समाजसेवी संस्थाएं व धार्मिक संस्थाएं योगदान कर रही है, जो सराहनीय है। इस संकट की घड़ी में हम सबको अपने सामर्थय अनुसार योगदान देना व मदद के लिए आगे आना चाहिए।

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उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा कोरोना पीडि़त लोगों की मदद के लिए हरियाणा कोरोना राहत कोष बनाया गया है। इस रिलीफ फंड की राशि से कोरोना पीडि़त और प्रभावित लोगों के परिजनों की मदद की जाएगी। उपायुक्त ने जिला के उद्योगपतियों, समाजसेवियों और साधन संपन्न लोगों से भी इस कोरोना रिलीफ फंड में आर्थिक सहयोग देने का आह्वान किया है। उपायुक्त ने बताया कि कोरोना रिलीफ फंड में दी जाने वाली राशि इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रहेगी। उन्होंने बताया कि इस रिलीफ फंड का बैंक खाता नंबर 39234755902 (आइएफएससी कोड 0013180) है, जो पंचकूला के सेक्टर दस में है।

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लॉकडाउन – आढती बिना अनुमति के न मंगवाए फसल

सिरसा, 7 अप्रैल।


उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि लॉकडाउन की पालना के मद्देनजर हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार कोई भी आढती जिला प्रशासन की अनुमति के बिना किसानों से फसलों को मंडी में मंगवाएं।

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डीसी बिढ़ान ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार गेहूं, सरसों अन्य फसलों को बिना बोर्ड के आदेशों के कोई भी आढती किसान से फसल मंडी में न मंगवाए। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन की पालना के मद्देनजर यह सुनिश्चित किया जाए कि मंडियों में बिना अनुमति के किसान अपनी फसल लेकर न पहुंचे और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि मंडियोंqq में ज्यादा भीड़ एकत्रित न हो। आढती किसानों को भी इस बारे सूचित करें और लॉकडाउन की हिदायतों का उल्लंघन न हो। यदि कोई भी आढती आदेशों की अवहेलना नहीं करता तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा खर्च का जिम्मेवार आढती स्वयं होगा।

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सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई तो होगी कानूनी करवाई

सिरसा, 5 अप्रैल।


                 हरियाणा के सूचना व जनसम्पर्क विभाग के निदेशक पीसी मीणा के निर्देशानुसार फेसबुक, ट्विटर, यूटूब, वेब पॉर्टल्ज, न्यूज चैनल्ज, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक सूचनाओं पर निगरानी के लिए राज्यस्तरीय जिला स्तरीय टीमों का व्यापक गठन किया है। इस संदर्भ में राज्य में हरियाणा पुलिस की साइबर सेल इस इस बात पर पहले से नजर रख रही है कि किसी भी तरह की भ्रामक सूचनाओं का प्रेषण न हो। कोविड-19 संक्रमण संकट के समय किसी तरह की भ्रामक सूचना से विकट स्थिति पैदा हो सकती है, अपुष्ट सूचनाओं से आम जनता में भ्रम की स्थिति पैदा हो, इस लिहाज से सरकारी एजेंसियां भी इस बात पर कड़ी निगरानी रख रही हैं कि गलत अथवा आधारहीन सूचनाओं का प्रेषण न हो।


                  सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि आम जन को भी सोशल मीडिया अथवा अन्य कहीं से मिली कोई सूचना भ्रामक अथवा तथ्यों से परे लगती है तो वह इसकी सूचना पुलिस स्थानीय प्रशासन को दे तथा [email protected] पर भी भेज सकता है। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार सोशल मीडिया पर अफवाह या बिना पुष्टि किये गलत पोस्ट करने या फारवर्ड करने वालो खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के साथ साथ आईटी एक्ट व एपिडेमिक एक्ट में मामला दर्ज हो सकता है ,कानून में इसके लिये सजा का प्रावधान भी है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है और सभी से अपील भी है कि वे सहयोग करे और सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट या फ़ॉर्वर्ड जिम्मेदारी के साथ ही करे ताकि इस वैश्विक संकट में भ्रम की स्थिति पैदा न हो।

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