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पिंजौर, मोरनी में पर्यटन विकास पर खर्च होंगे 92 करोड़ रुपए: डॉ अरविंद शर्मा

राहत : अब गली-मोहल्लों में खुल सकेंगी दुकानें : उपायुक्त

सिरसा, 26 अप्रैल।

दुकानों पर रखना होगा आधा स्टाफ, सोशल डिस्टेंस सहित बरतनी होंगी आवश्यक सावधानियां


                       लॉकडाउन को सफल बनाने तथा आमजन को सुविधाएं सरलता से पहुंचे इसके लिए प्रशासन की ओर से राहत दी गई है। अब जिला की गली-मोहल्लों, कालोनियों में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि शहर के मुख्य बाजार में शॉपिंग कॉम्पलेक्स (जहां एक साथ कई दुकानें) तथा मॉल्स के खुलने पर पहले की तरह प्रतिबंध रहेगा। बाजार में प्रशासन द्वारा पूर्व में निर्धारित आवश्यक वस्तुओं की ही दुकानें खोली जा सकेंगी। रिहायशी इलाकों में जहां एक साथ 12 या इससे अधिक दुकानें (सड़क के दोनों ओर) हैं उसे बाजार माना जाएगा और उन्हें खोलने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा उचित दूरी पर बनी एकल दुकाने ही खोली जा सकेगी।

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                       उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि सरकार की ओर से आमजन की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए गली, मोहल्लों तथा कालोनियों में स्थित दुकानों को खोलने बारे दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह अनुमति शहर के बाजार में कॉम्पलेक्स तथा मॉल्स को खोलने की नहीं होगी। शॉपिंग कॉम्लेक्स या मॉल चाहे ग्रामीण क्षेत्र में भी क्यों न हो, वहां पर भी इन्हें खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार परमिट धारक ई-कॉमर्स कंपनियों को ही आवश्यक वस्तुओं को लाने-ले जाने की अनुमति होगी।

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शहर के बाजार, शॉपिंग कॉम्पलेक्स (जहां एक साथ कई दुकानें) तथा मॉल्स को खोलने की नहीं होगी अनुमति


                       उन्होंने बताया कि 100 वर्ग फुट से कम निर्मित दुकानपर एक व्यक्ति, 100 से 200 वर्ग फुट में निर्मित दुकानों पर दुकानदार सहित एक अन्य व्यक्ति को काम करने की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि 200 वर्ग फुट से अधिक बड़ी दुकानों पर एक अतिरिक्त व्यक्ति को काम पर रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि दुकानदारों को दुकान खोलने के दौरान सोशल डिस्टेंस तथा संक्रमण से बचाव बारे आवश्यक प्रबंध करते हुए जरूरी सावधानियां बरतनी होंगी, ताकि संक्रमण का फैलाव न हो। दुकान पर 50 फीसदी से ज्यादा स्टॉफ को काम पर न लगाएं यानी अगर पहले दुकान में 4 लोग काम कर रहे थे तो अब दो लोगों को ही काम पर रखें। दुकानों में काम करने वाले स्टॉफ को मास्क पहनना अनिवार्य है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का भी कड़ाई से पालन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि दुकानदार मॉस्क पहने हुए ग्राहक को ही सामान दे। दुकान पर सामान आपूर्ति के दौरान अधिक लोगों को एकत्रित न होने दें। उचित दूरी पर खड़े करवाकर ही सामान दिया जाए। उन्होंने कहा कि दुकान पर संक्रमण बचाव के सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। प्रत्येक दुकानदार को अपनी दुकान पर हैंड सैनिटाइजर रखना होगा जिसे दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी व ग्राहक प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दुकानदार, दुकान पर काम करने वाले व्यक्तियों तथा ग्राहक के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है।


                       उन्होंने कहा कि संबंधित एसडीएम यह सुनिश्चित करें कि लॉकडाउन के तहत जारी हिदायतों की गंभीरता से पालना हो। इसके साथ-साथ आवश्यक वस्तुओं की खोली गई दुकानें निर्धारित समय अनुसार तथा सोशल डिस्टेंस के महत्व के मुताबिक खोली जाए। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी दुकानदार प्रशासन के आदेशों की पालना न करें तो तुरंत प्रभाव से उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुकान को बंद करवाया जाए और संबंधित दुकानदार के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। निरीक्षण के दौरान उक्त अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि संबंधित दुकानदार व उसके सहयोगी के पास सैनिटाइजर व मास्क रखना अनिवार्य है।



शराब के ठेके, सैलुन, बारबर व रेस्टोरेंट की दुकानें खोलने पर रहेगी पूर्णत: पाबंदी : उपायुक्त बिढ़ान


                       उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के जारी निर्देशानुसार जिला के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कोई कंटेनमेंट जोन है तो नियमानुसार सभी तरह की दुकानें खोलने पर पूर्णत: प्रतिबंद रहेगा। इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान सभी रेस्टोरेंट, सैलुन तथा बारबर (नाई की दुकान), शराब के ठेके पूर्णत: बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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कोविड-19 संक्रमण के चलते विदेशों में फंसे जिला निवासियों की पहचान के लिए नगराधीश नोडल अधिकारी नियुक्त : उपायुक्त

सिरसा, 26 अप्रैल।

संक्रमण के कारण विदेशों में फंसे जिला निवासियों की उनके परिजन प्रशासन को दें सूचना

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उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने बताया कि जिला सिरसा के ऐसे निवासी जो उच्च शिक्षा या अन्य कार्यों के लिए विदेशों में गए हुए हैं और संक्रमण के चलते वहीं पर रह गए हैं तथा अब वो वापिस आने के इच्छुक हैं। ऐसे व्यक्तियों की पहचान व संख्या एकत्रित कार्य के लिए नगराधीश सिरसा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

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उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति जो विदेशों में कॉलेज एवं विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तथा कार्यरत हैं, संक्रमण के चलते हवाई यात्राओं पर प्रतिबंध होने से वापिस अपने देश नहीं आ सके हैं। ऐसे लोगों को वापिस लाने के लिए केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत प्रदेश सरकार कार्य योजना तैयार कर रही है। इसी कड़ी में जिला के ऐसे व्यक्तियों की पहचान व संख्या के कार्यों को सूचीबद्ध किया जाना है। इस कार्य के लिए नगराधीश को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि जिला सिरसा के ऐसे व्यक्ति जो विदेशों में वर्तमान परिस्थिति के कारण वहां पर फंस गए हैं और अब यहां आने के इच्छुक हैं, ऐसे व्यक्तियों के परिवारजन जोकि सिरसा में हैं, वे अपने परिवार के ऐसे सदस्यों की सूचना 01666-248881 व मोबाइल नम्बर 98027-48848 पर आगामी 27 अप्रैल को सायं 3 बजे तक दें। 

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लॉकडाउन : डॉक्टर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रथम कड़ी के सैनिक : उपायुक्त

सिरसा, 23 अप्रैल।

उपायुक्त ने की इंडियन मैडिकल एसोसिएशन की जिला इकाई के साथ बैठक

लॉकडाउन : डॉक्टर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रथम कड़ी के सैनिक : उपायुक्त

जिला में डॉक्टरों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के दृष्टिगत उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय को बनाया गया नोडल अधिकारी


           कोविड-19 संक्रमण से आज पूरी दुनिया संकट के दौर से गुजर रही है। संक्रमण के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई में डॉक्टर एवं स्वास्थ्य कर्मी प्रथम श्रेणी के सैनिक के रूप में काम कर रहे हैं। विकट परिस्थितियों के बीच अपनी जान की परवाह किए बगैर डॉक्टर जिस सेवाभाव के साथ लोगों का इलाज कर रहे हैं, वो बेहद ही सराहनीय है।

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            यह बात उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने वीरवार को इंडियन मैडिकल ऐसासिएशन की जिला शाखा के साथ बैठक के दौरान कही। इस दौरान एसोसिएशन ने स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसक घटनाओं को रोकने के दृष्टिगत हाल ही में महामारी कानून में सख्त प्रावधान जोड़े जाने बारे लिए निर्णय के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर उन्होंने उपायुक्त को कोविड-19 की लड़ाई में प्रशासन का पूर्णतया सहयोग देने का आश्वासन भी दिया।


            उपायुक्त ने कहा कि हमारी संस्कृति में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है। जोखिम भरी परिस्थितियों के बीच कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में डॉक्टर प्रथम कड़ी के योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं। इसलिए डॉक्टर एवं स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा महामारी कानून में सख्त प्रावधान जोडऩे का निर्णय लिया गया है। इसी कड़ी में जिला में डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के दृष्टिगत डीएसपी मुख्यालय (88140-11601) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। कोविड-19 के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई के जिस दौर से आज दुनिया गुजर रही है, उसमें डॉक्टर सरकार व प्रशासन के सहयोगी बनकर राष्ट्र एवं जन सेवा करने का यह उत्तम कार्य कर रहे है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों व अन्य को हर संभव आवश्यक सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी तथा किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। एसोसिएशन ने भी उपायुक्त को आश्वस्त किया कि वे कोरोना की लड़ाई में पूर्ण सहयोग के लिए हमेशा तैयार रहेंगे।

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            उपायुक्त ने एसोसिएशन सदस्यों से कहा कि  डॉक्टर टेलिमेडिसिन सुविधा को प्राथमिकता दें, ताकि अनावश्यक भीड़ न हो और सोशल डिस्टेंस बनी रहे। डॉक्टर नियमित रूप से आने वाले अपने मरीजों को टेलिफोन पर ही आगे दवाई लेने का सुझाव दें, ताकि उसे अस्पताल में न आना पड़े। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में कोविड-19 के उपाय व सावधानियों का विशेष प्रबंध रखें जाए। अस्पताल में स्टाफ व आने वाले मरीज मॉस्क व अन्य आवश्यक सुरक्षा उपकरणोंं का प्रयोग अवश्य करेंं। डॉक्टर संक्रमण से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक करें। उन्होंने कहा कि अस्पताल में आने वाले मरीज में कोविड-19 संक्रमण के लक्षण दिखते हैं, तो इस बारे सिविल सर्जन को तुरंत सूचित करें। इस बारे सभी अस्पताल को पहले ही दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

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47 बोतल अवैध शराब सहित महिला व व्यक्ति गिरफ्तार

सिरसा ।  जिला भर में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्यवाई करते हुए जिला पुलिस ने विभिन्न जगहों से 47 बोतल अवैध शराब सहित एक महिला व व्यक्ति को गिरफ्तार किया है । प्रथम घटना में जिला की थाना सदर सिरसा पुलिस ने गश्त चेकिंग के दौरान गांव सिकंदरपुर क्षेत्र से एक महिला को 35 बोतल अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है । गिरफ्तार की गई महिला की पहचान प्यारो देवी पत्नी अवतार सिंह वासी सिकंदरपुर के रूप में हुई है । इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना सदर सिरसा प्रभारी सब इंस्पैक्टर राजाराम ने बताया कि गिरफ्तार की गई महिला के खिलाफ थाना सदर सिरसा में आबकारी अधिनियम  व भा.द.स.की धारा 188 के तहत कार्यवाही की गई है ।

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                        वहीं एक अन्य घटना में जिला की बड़ा गुड़ा  थाना पुलिस ने गश्त चेकिंग के दौरान गांव लकड़ावाली क्षेत्र से एक युवक को 12 बोतल अवैध शराब के साथ काबू किया है । पकड़े गए युवक की पहचान रामस्वरूप पुत्र मनीराम वासी भादरा राजस्थान के रूप में हुई है । इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना बड़ागुड़ा प्रभारी ने बताया कि पकड़े गए युवक के खिलाफ बड़ागुड़ा  थाना में आबकारी अधिनियम  व भा.द.स.की धारा 188 के तहत कार्यवाही की गई है।

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लॉकडाउन में नहीं खुलेंगी किताब, एयर कंडिशनर, एयर कुलर, पंखे विक्रेताओं व संबंधित मुरम्मत की दुकानें : उपायुक्त

सिरसा 21 अप्रैल।


                उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि कोरोना वायरस के फैलाव के रोकने इसकी रोकथाम के लिए जिला में किताबों की दुकान, एयर कंडिशनर, एयर कुलर, पंखे व संबंधित मुरम्मत की दुकानों के खोलने पर रोक लगा दी गई है। 

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                उपायुक्त ने बताया कि उक्त दुकानों पर लोगों के एकत्रित होने से कोरोना वायरस के फैलाव की आशंका को देखते हुए उक्त दुकानों के खुलने पर पाबंदी लगाने का निर्णय लिया गया है। यदि कोई भी आदेशों की अवहेलना करता पाया जाता है तो  उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही गंभीर रुप धारण कर सकती है। इसलिए नागरिक कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के दृष्टिïगत जिला प्रशासन द्वारा किए गए सुरक्षा प्रबंधों में गंभीरता से सहयोग करें और घर में रह कर खुद सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें।

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                उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंस की पालना व मास्क का प्रयोग न करने वाले नागरिकों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि सरकार द्वारा जारी हिदायतों व लॉकडाउन की उल्लंघना को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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लॉकडाउन : जरूरतमंद महिलाओं व बच्चों के लिए कानूनी सहायता बारे हेल्पलाइन नम्बर जारी

सिरसा 21 अप्रैल।


                जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनमोल नायर ने बताया कि वर्तमान परिदृश्य के दृष्टिगत जरूरमंद महिलाओं व बच्चों के लिए प्राधिकरण की ओर से हेल्पलाइन नम्बर जारी किया गया है। जरूरतमंद बच्चे व महिलाएं हेल्पलाइन नम्बर 01666-247002 पर कानूनी सहायता से संबंधित संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन नम्बर पर पैनल एडवोकेट श्रीमती मनदीप कौर की ड्यूटी लगाई है, जोकि 3 मई, 2020 तक इस कार्य के लिए अपनी सेवाएं देंगी।

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                उन्होंने बताया कि वर्तमान परिदृश्य के दौरान जरूरतमंद महिलाओं और बच्चों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला द्वारा जारी दिशा-निर्देश पर हेल्पलाइन नम्बर जारी किया गया है। हेल्पलाइन नम्बर पर पैनल एडवोकेट श्रीमती मनदीप कौर की ड्यूटी रहेगी, जोकि प्रत्येक कॉल को अटेंड करेंगी। इसके अलावा आने वाली प्रत्येक कॉल का रजिस्टर में इंद्राज करना भी सुनिश्चित करेंगी। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि कोई भी जरूरतमंद महिला या बच्चा कानूनी सहायता के लिए हेल्पलाइन नम्बर 01666-247002 पर संपर्क कर सकते हैं।

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लॉकडाउन : उपायुक्त ने किया मंडी व गेहूं खरीद केंद्रों का निरीक्षण, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

सिरसा, 21 अप्रैल।

लॉकडाउन : उपायुक्त ने किया मंडी व गेहूं खरीद केंद्रों का निरीक्षण, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश


            उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने गत सायं डेरा सच्चा सौदा स्थित खरीद केंद्र स्थानीय अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने गेहूं खरीद के लिए किए गए प्रबंधों का बारिकी से जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डीआईजी डॉ. अरुण कुमार भी साथ रहे। निरीक्षण दौरे के दौरान उपायुक्त ने शहर के विभिन्न स्थानों पर लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंस की अनुपालना का भी जायजा लिया।

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                उपायुक्त ने गत सायं सबसे पहले डेरा सच्चा सौदा के गेहूं खरीद केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने केंद्र पर सोशल डिस्टेंस संक्रमण फैलाव को रोकने के लिए किए गए प्रबंधों का बारिकी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित अधिकारियों से कहा कि गेहूं खरीद के दौरान सोशल डिस्टेंस विशेष ध्यान रखा जाए। खरीद केंद्र पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मूंह पर मॉस्क होना चाहिए। खरीद केंद्र को दिन में दो बार सेनेटाइज किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि गेहूं बिक्री के लिए बारी वाला किसान ही आए। सोशल डिस्टेंस व लॉकडाउन की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा पीने के पानी, बिजली, शौचालय आदि आवश्यक सुविधाएं भी सुचारू रूप से संचालित रहें। इसके बाद उपायुक्त ने स्थानीय अनाज मंडी में पहुंचकर मंडी में किए गए प्रबंधों व गेहूं खरीद बारे संबंधित अधिकारी जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से कहा गेहूं की खरीद सुचारू रूप से हो और किसानों को कोई दिक्कत न हो।


दुकानदार को प्रशासनिक हिदायतों व युवक को दी मॉस्क पहनने की नसीहत :


                उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान व डीआईजी डॉ. अरूण कुमार ने लॉकडाउन की अनुपालना के निरीक्षण के दौरान लोगों को मॉस्क पहनने व प्रशासनिक हिदायतों की अनुपालना बारे नसीहत दी। उपायुक्त जब निरीक्षण कर रहे थे, उस दौरान एक दुकान पर बिना सोशल डिस्टेंस व मॉस्क के युवक खरीददारी कर रहा था। उपायुक्त ने गाड़ी से उतरकर उस युवा को पहले मॉस्क पहनवाया और बाद में उसे मॉस्क पहनने की जरूरत बारे नसीहत दी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंस की अनुपालना बहुत ही जरूरी है। बिना मॉस्क के कोई भी व्यक्ति घर से बाहर न आए और संक्रमण के बचाव के लिए सभी आवश्यक उपायों को अपनाएं। उन्होंने दुकानदार को भी चेतावनी देते हुए कहा कि बिना मॉस्क के किसी को भी सामान न दें और प्रशासन द्वारा निर्धारित समय पर ही दुकान खोलें व बंद करे। कोई भी दुकानदार लॉकडाउन की उल्लंघना करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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नाकों पर तैनात पुलिस कर्मचारियों का जाना हालचाल, मॉस्क आदि की उपलब्धता बारे ली जानकारी :


                उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने शहर के निरीक्षण के दौरान विभिन्न नाकों पर तैनात पुलिस कर्मचारियों से बातचीत की और उनका हालचाल जाना। इसके अलावा उपायुक्त ने कर्मचारियों का हौसला बढाते हुए उनकी ड्यूटी व कर्तव्य निष्ठा की सराहना करते हुए मॉस्क आदि की उपलब्धता बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि स्वयं सुरक्षित रहते हुए दूसरों को भी इस बारे जागरूक करें। कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से बाहर न घूमेंं। यदि कोई लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंस की उल्लंघना करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।

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बारी अनुसार ही अपनी फसल लेकर मंडी में पहुंचे किसान : उपायुक्त बिढ़ान

सिरसा, 20 अप्रैल।

लॉकडाउन की पालना में जिला प्रशासन का सहयोग करें किसान व आमजन


उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने किसानों से आह्वïान किया कि गेहूं व सरसों फसल बेचने के लिए केवल वहीं किसान अनाजमंडी में आए जिन्हें प्रशासन द्वारा एसएमएस के माध्यम से बुलाया जाए। सरसों खरीद की तर्ज पर ही गेहूं की फसल भी खरीदी जाएगी। इसके अलावा किसान एक ही ट्रॉली में जितना गेहूं आ सकता है वहीं लेकर आए, एक टै्रक्टर पर एक से अधिक ट्रॉली को मंडी में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। मंडी में अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और किसानों व श्रमिकों को मास्क दिए जाएं। प्रवेश द्वार पर किसानों के हाथ सैनिटाइजर से साफ करवाए जाए तथा दिन में दो बार मंडी, खरीद केंद्रों को सैनिटाइज करवाया जाए। कृषि यंत्रों को भी उपयोग से पहले सैनिटाइज करवाएं तथा मंडी में स्वच्छता व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव व उसके फैलाव को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंस ही एक मात्र विकल्प है, इसलिए सभी आढती व किसान सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखें और अनावश्यक रुप से भीड़ एकत्रित न करें। लॉकडाउन के दौरान जारी की गई हिदायतों की उल्लंघना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सभी दुकानदार व आमजन मास्क का करें प्रयोग

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उपायुक्त बिढ़ान ने कहा कि उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने कहा कि कोरोना वायरस फैलने का खतरा अभी टला नहीं है। इसके लिए हमें भविष्य में पूरी सजगता के साथ एकजुट होकर इस चुनौती का सामना करना होगा। सभी नागरिक कोरोना वायरस की गंभीरता को समझते हुए प्रशासन का सहयोग करें और हिदायतों की पालना करते हुए खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखने में योगदान दें। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन लागू है, आमजन को अनावश्यक रुप से घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं की गई है, प्रशासन द्वारा कुछ अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की गई है।  20 अप्रैल से प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि सभी दुकानदार व आमजन मास्क तथा दस्ताने का प्रयोग जरूर करें। लॉकडाउन की उल्लंघना करने वाले, मास्क व सोशल डिस्टेंस की पालना न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आह्वïान किया कि अबतक जिला में लॉकडाउन के दौरान समाजसेवी संस्थाओं, दुकानदारों व आमजन ने जिला प्रशासन का पूर्णत: सहयोग किया है, जो सराहनीय है।

हाई-वे पर ढाबे खोलने के लिए लेना होगा पास

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उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने कहा कि नागरिकों के हितों को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान कुछ रियायतें दी गई है। हाई-वे पर ढाबे खोले जा सकते हैं लेकिन ढाबा मालिकों को जिला प्रशासन से इसके लिए पास लेना होगा और सोशल डिस्टेंस का गंभीरता से पालन करना होगा। सोशल डिस्टेंस की गंभीरता से पालना न करने पर ढाबा सील कर दिया जाएगा। सोशल डिस्टेंस की अनुपालना की निगरानी के लिए 15 टीमें गठित की गई है। ये टीमें लगातार निरीक्षण करेंगी और अव्यवस्था व हिदायतों की पालना न होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बाहर से आने वाले श्रमिकों की होगी स्वास्थ्य जांच


उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने कहा कि बाहर से आने वाली लेबर की स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनकी स्वास्थ्य जांच की जाएगी। साथ ही ऐसे व्यक्तियों की लगातार निगरानी के लिए उन्हें पास भी जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शैल्टर होम में रह रहे कुछ प्रवासी लेबर ने काम शुरु कर दिया है। उन्होंने कहा कि शैल्टर होम में रह रहे अन्य प्रवासी मजदूरों को भी कहा गया है कि वे यदि कोई भी काम करना चाहते हैं तो वे कर सकते हैं।

उद्योगों को जारी किए जाएंगे पास, सरल हरियाणा पोर्टल पर कर सकते हैं अप्लाई


उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान नागरिकों की सुविधा अनुसार प्रदेश सरकार द्वारा कुछ उद्योगों को छुट दी गई है, अतिआवश्यक चीजों के अलावा अन्य को कार्य करने के लिए पास जारी किया जाएगा। इसके लिए वे सरल हरियाणा पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये पास जिला प्रशासन द्वारा प्रदान किए जाएंगे। पास प्राप्त करने के बाद ही उद्योग कार्य कर सकेंगे। बिना मास्क व सैनिटाइजेशन के कोई भी दुकानदार या अन्य संस्थान कार्य नहीं कर सकेंगे। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, मास्क पहनने तथा अपने कार्य स्थल पर सैनिटाइजर रखना जरूरी है।

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कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में इंडसइंड सिंध बैंक ने दिया सहयोग, एडीसी को सौंपी 100 पीपीई किट

सिरसा, 20 अप्रैल।

कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में इंडसइंड सिंध बैंक ने दिया सहयोग, एडीसी को सौंपी 100 पीपीई किट


             इंडसइंड सिंध बैंक की ओर से गत दिवस अतिरिक्त उपायुक्त मनदीप कौर बराड़ को 100 पीपीई किट भेंट की गई। इस मौके पर नगराधीश कुलभूषण बंसल भी मौजूद थे। उपायुक्त कार्यालय के लेखाधिकारी सुनील कुमार, बैंक प्रतिनिधि बलबीर सिंह जांगड़ा ने बैंक के सहयोग से तैयार करवाई गई पीपीई किट एडीसी को सौंपी।

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                 अतिरिक्त उपायुक्त मनदीप कौर ने प्रशंसा करते हुए कहा कि आज आपदा का समय है और इस समय मदद करने के लिए सभी को आगे आना होगा। उन्होंने सभी लोगों से लॉकडाउन का पूरी गंभीरता से पालन करने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान सभी लोग घरों में ही रहें और अपने परिजनों, पड़ौसियों व आस-पास के लोगों को भी समझाएं। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें ताकि कोरोना जैसी महामारी को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा कोरोना पीडि़त लोगों की मदद के लिए हरियाणा कोरोना राहत कोष बनाया गया है। इस रिलीफ फंड की राशि से कोरोना पीडि़त और प्रभावित लोगों के परिजनों की मदद की जाएगी। अतिरिक्त उपायुक्त ने जिला के उद्योगपतियों, समाजसेवियों और साधन संपन्न लोगों से भी इस कोरोना रिलीफ फंड में आर्थिक सहयोग देने का आह्वान किया है।

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                 बैंक प्रतिनिधि बलबीर सिंह जांगड़ा ने कहा कि वर्तमान में कोरोना वायरस महामारी के चलते देशभर में लॉकडाउन चल रहा है। बैंक प्रबंधन की ओर से भी 100 पीपीई किट सहयोग के रुप में भेंट की गई है। उन्होंने कहा कि आगे भी बैंक प्रबंधन की ओर से जिला प्रशासन का हरसंभव मदद करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा बैंक प्रबंधन की ओर से पांच हजार मास्क भी नगर परिषद के सचिव गुरशरण सिंह को भेंट किए गए।

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निजी शैक्षणिक संस्थान खुलने से पहले नहीं कर सकते फीस या शुल्क की मांग

सिरसा, 19 अप्रैल।


               उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि कोई भी निजी विद्यालय अध्यन्नरत विद्यार्थियों से विद्यालय खुलने के पहले फीस / शुल्क की मांग नहीं कर सकता है। परंतु यह संज्ञान में आया है कि इसके बावजूद भी कुछ निजी विद्यालय छात्रों / अभिभावकों से फीस या शुल्क लेने के लिए दबाव बना रहे हैं।

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                   उपायुक्त बिढ़ान ने कहा कि विद्यालय शिक्षा निदेशालय के निर्देशानुसार कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम के दृष्टिïगत प्रदेश के सभी शिद्वाण संस्थानों सीबीएससी / एचबीएसई तथा अन्य किसी बोर्ड से संबंधित सभी निजी विद्यालयों द्वारा किसी भी प्रकार के शुल्क लेने पर रोक लगाई गई है। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि है कि वे यह सुनिश्चित करें कि कोई भी निजी विद्यालय छात्रों या अभिभावकों से फीस तथा शुल्क लेने के लिए दबाव न बनाए। यदि कोई भी निजी विद्यालय फीस या अन्य शुल्क जमा करवाने के लिए छात्रों या अभिभावकों पर दबाव बनाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियमावली 2003 के नियम 158-ए के तहत इस प्रकार के मामलों की शिकायत निधि नियामक समिति के समक्ष छात्रों या अभिभावकों द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है।

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