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सिरसा : ऑटो मार्केट में प्लॉट वितरण में हुए घोटाला मामले में सिरसा कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इस मामले में आरोपी नगर परिषद् के तत्कालीन प्रशासक बीबी कौशिक, तत्कलीन कार्यकारी अधिकारी नेकी राम और लिपिक सतपाल को 3-3 साल की सजा और 17-17 हज़ार रुपये जुर्माना लगाया है. ये फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश जरनैल सिंह की कोर्ट ने सुनाया है. फ़िलहाल आरोपियों को जमानत भी मिल गई है. दरअसल हरियाणा सरकार की ओर से शहर की ऑटो कम कमर्शियल मार्किट में ऑटो व्यवसाइयों को प्लॉट वितरित किये जाने थे. शर्त यह थी की 279 प्लॉट को नगर पालिका खुली…

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