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1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाली महिलाएं, ले सकती है स्कीम का लाभ पंचकूला, 11 नवंबर- हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा चलाई जा रही व्यक्तिगत ऋण स्कीम की जानकारी देते हुए निगम की जिला प्रबन्धक कमलेश कुमारी ने बताया कि वर्ष 2025-26 के लिए 60 केसों ( 20 अन्य श्रेणी व 40 अनुसूचित जाति ) का लक्ष्य रखा गया है। जिन महिलाओं की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से अधिक न हो तथा उसके परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता न हो इस योजना के अन्तर्गत 1.50 लाख रुपये का आवेदन कर सकती है। इस पर निगम द्वारा…

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