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सिरसा, 20 सितंबर।               जिलाधीश अशोक कुमार गर्ग ने एचएसएससी (हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग) द्वारा 21 से 23 सितंबर के बीच आयोजित की जाने वाली लिपिक पद की लिखित परीक्षा के मद्देनजर सभी परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू की है। इन आदेशों की अवहेलना के दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिलाधीश अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिपिक पद के लिए 21 सितंबर को सायंकालीन सत्र में शाम 4.30 से 6 बजे के बीच तथा 22 व 23 सितंबर को प्रात: कालीन सत्र में 10.30 से 12…

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