Browsing: खराब बोरवैल खुला छोडऩे

सिरसा, 11 जून।                      जिलाधीश प्रभजोत सिंह ने जिला में खराब बोरवैल को खुला छोडऩे पर दि पंजाब विलेज एंड स्माल टाउन पैट्रोल एक्ट 1918 की धारा 3(1) व दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 लागू की है। खराब ट्यूबवैल का बोरवैल खुला छोडऩे वाले व्यक्तियों के विरुद्घ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाही की जाएगी।                        प्राय: देखने में आया है कि किसानों द्वारा खराब ट्यूबवैल को उखाड़ कर अन्य स्थानों पर शिफ्ट कर लिया जाता है…

Read More