Posts

Paras Health Introduces Panchkula’s First Robotic Surgery System with Da Vinci Xi

महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के अगले आदेश जारी, 31 मई तक रहेंगे प्रभावी

फतेहाबाद, 23 मई।

For Detailed News-

हरियाणा राज्य कार्यकारी समिति के चेयरपर्सन एवं मुख्य सचिव विजय वर्धन ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 22(2) के तहत प्रद्दत शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को एक और सप्ताह के लिए यानी आगामी 31 मई, 2021 तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि 2 मई और 9 मई के आदेशानुसार ही लॉकडाउन जारी रहेगा। नए नियमानुसार हरियाणा में मॉल खोलने की इजाजत नहीं है।

उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के जारी किए गए आदेशानुसार बाजारों से बाहर की दुकानें दिन में नाइट कफ्र्यू से पहले खुल सकेंगी और बड़े बाजारों में सम-विषम फॉर्मूले के अनुसार सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोली जाएंगी। उपायुक्त ने बताया कि नई एसओपी का नियम शराब ठेकों पर भी लागू होगा और सम-विषम दिन के अनुसार नंबर आने पर शराब के ठेके खुल सकेंगे। नये नियमानुसार जिला में मॉल खोलने की अनुमति नहीं है।

https://propertyliquid.com

उपायुक्त डॉ. बांगड़ ने कहा कि जिला में आमजन की सुविधा को देखते हुए आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के खोलने का समय निर्धारित किया गया है। दुकानदार निर्धारित समय अनुसार ही अपनी दुकानों को बंद करेंगे व खोलेंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आदि बचाव उपायों की कड़ाई से पालना करेंगे। नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने संबंधित एसडीएम को भी निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्र में जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित समय अवधि के दौरान दुकानों के लिए समय की अनुपालना करवाना सुनिश्चित करेंगे। कोई भी व्यक्ति नियमों की उल्लंघना करता है, तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 व धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए।

Paras Health Introduces Panchkula’s First Robotic Surgery System with Da Vinci Xi

महामारी एक्ट के तहत आरटी-पीसीआर टेस्ट के रेट किए निर्धारित

सरकार ने महामारी एक्ट 1897 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित मेंं आरटी-पीसीआर टेस्ट के रेट पुन: निर्धारित किए हैंं। प्राइवेट लैब संचालकों को तत्काल प्रभाव से सरकार द्वारा पुन: निर्धारित किए गए रेट के हिसाब से ही आरटी-पीसीआर टेस्ट करना होगा।

For Detailed News-

इस बारे जानकारी देते हुए जिलाधीश एवं उपायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि आरटी-पीसीआर के सैंपल प्राइवेट अस्पताल, लैब या उनके द्वारा संचालित केंद्र पर लेने के अधिकतम रेट 450 रुपये निर्धारित किए हैं। मरीज के घर से सैंंपल लेने की अधिकतम दर 650 रुपये निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि ये अधिकतम रेट हैं और निर्धारित दरों में टैक्स, परिवहन, पैकिंग आदि सब शामिल हैं। उपायुक्त ने कहा कि प्राइवेट लैब संचालकों को कोविड-19 का सैंपल लेते समय सरकार की ओर से कोविड प्रॉटोकॉल के तहत जारी गाइडलाइन की भी अनुपालना करनी होगी।  

https://propertyliquid.com

उपायुक्त डॉ. बांगड़ ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव ही बेहतर इलाज है। इसलिए शासन-प्रशासन की ओर से जनहित मेंं समय-समय पर जारी की जा रही गाइडलाइन की अनुपालना करें।

अतिआवश्यक होने पर घर से बाहर मास्क लगाकर निकलें। बार-बार हाथ धोते रहें। दो गज की सामाजिक दूरी बनाएं रखें। खुले मेंं न थूकें। खांसी, बुखार, सांस लेने मेंं परेशानी या कोरोना संक्रमण के अन्य लक्षण प्रतीत होने पर तुरंत अपने डाक्टर से परामर्श करें या स्वास्थ्य केंद्र पर पंहुचकर अपना टेस्ट करवाएं। घर-घर सर्वे के लिए टीमें गठित की गई है। इन टीमों को अपने स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी देकर स्वयं और परिवार की सुरक्षा करें।