Posts

Mayor Harpreet Kaur Babla inaugurates animal carcass incinerator plant at Raipurkalan Gaushala

मिठाई दुकानदार व गैस एजेंसियां भी आई मतदान को बढावा देने बारे आगे

सिरसा, 8 मई।

मिठाई के डिब्बों व गैस सिलेंडरों पर मतदान तिथि के स्टीकर लगाकर लोगों को मतदान के लिए किया जा रहा है प्रेरित

मतदान की महता को हर कोई समझने लगा है। इसीलिए मतदान जागरूकता के अभियान में हर कोई आगे आ रहा है। इसी कड़ी में मिठाई दुकानदारों  ने मिठाई के डिब्बों पर मतदान के लिए प्रेरित करने वाले स्टीकर लगाकर लोगों को प्रेरित करने का काम किया है। इसके अलावा गैस एजेसियां भी गैस सिलेंडर पर मतदान तिथि के स्टीकर लगाकर उपभोक्ता को वितरण कर रहे हैं। 

स्वीप मास्टर टे्रनर नरेश ग्रोवर ने शहर सिरसा की मिठाई की दूकानों व गैस एजेंसियों तथा लिबर्टी शोरुम आदि पर मतदाता जागरुकता बैनर लगाकर एवं मिठाई के डिब्बों, जूतों के डिब्बों व गैस सिलेंडर पर स्टीकर लगाकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। ये स्टीकर 12 मई के दिन को वोट डालने का संदेश पहुंचाएंगे। 

उन्होंने बताया कि हर कोई मतदान जागरूकता अभियान से जुडऩे के लिए संकल्पित हो रहा है। हर कोई अपने कार्य व व्यवसाय के माध्यम से लोगों को 12 मई को मतदान के लिए प्रेरित कर रहा है। इसी कड़ी में चावला मिष्ठान भण्डार, लक्ष्मी मिष्ठान भण्डार, एचपी गैस एजेंसी, भूपेंद्रा गैस एजेंसी, ईण्डेन गैस एजेंसी व लिबर्टी शोरूम आदि पर पहुंच कर मिठाई के डिब्बलों, सिलेंडरों, जूतों के डिब्बों पर मतदाता जागरुकता के स्टीकर लगाए। प्रतिष्ठïानों के मालिकों ने जागरुकता अभियान में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। 

श्री ग्रोवर ने सभी दूकानों व गैस एजेंसियों पर ‘सारे काम छोड़ दो-12 मई को वोट दोÓ, ‘सिरसा का अभिमान – शतप्रतिशत मतदानÓ नारे लगाते हुए स्वंय स्टीकर व बैनर चिपकाए और आए हुए ग्राहकों को मतदान का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि 12 मई को प्रात: 7 बजे से सांय 6 बजे तक मतदान का संदेश रहेगा। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वे 12 मई को  स्वयं भी मतदान करें और अन्य लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें।

Mayor Harpreet Kaur Babla inaugurates animal carcass incinerator plant at Raipurkalan Gaushala

चुनाव को लेकर हथियार जमा करवाने के आदेश जारी – जिला मैजिस्ट्रेट

रोहतक:

जिला मैजिस्ट्रेट डॉ. यश गर्ग ने 17वीं लोकसभा के सामान्य चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने के लिए सभी हथियार लाइसेंस धारकों को निर्देश जारी किये है कि वे अपने हथियार अथवा अन्य युद्ध सामग्री संबंधित पुलिस स्टेशन या आग्नेय शस्त्र डीलर के यहां 25 मार्च तक जमा करवाये।

आदेशों में कहा कि संबंधित पुलिस स्टेशन अधिकारी और आग्नेय शस्त्र डीलर को यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य होंगे कि उक्त हथियार व युद्घ सामग्री उनके यहां सुरक्षित है और ये हथियार 31 मई तक जमा रहेंगे।

चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद हथियार लाइसेंसधारी किसी भी दिन रसीद दिखाकर अपने हथियार वापिस ले सकेंगे। 

आदेशों में कहा गया है कि बैंक, प्राइवेट बैंक व पेट्रोल पम्पों के सुरक्षा कर्मियों को इस आदेश में छूट प्रदान की गई है।

साथ ही ड्यूटी देने वाले पुलिस कर्मियों व लोकसेवकों पर उपरोक्त आदेश लागू नहीं होंगे।

जिला मेजिस्ट्रेट ने साफ कहा कि अगर कोई व्यक्ति उपरोक्त आदेशों की अवेहलना करता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी।