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*MC Chandigarh takes action against encroachments in Sector 15 Patel Market*

मतदान के साथ-साथ मतदान केन्द्रों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें नागरिक : जिला निर्वाचन अधिकारी

सिरसा, 20 अक्तूबर।


              जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने सभी मतदाताओं से आह्वïान किया कि 21 अक्तूबर को मतदान के दिन मतदाता संयम रखें और मतदान केन्द्रों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करते हुए दूसरों को भी प्रेरित करे। मतदाता किसी प्रकार के लोभ, लालच या दबाव में आए बिना अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि मत का प्रयोग करना हम सबका अधिकार है और अपने क्षेत्रों में बने बूथों पर भाईचारा बनाए रखना हमारा दायित्व है। हर नागरिक अपना दायित्व निभाते हुए निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव में योगदान दें। इसके अलावा बुजुर्ग व दिव्यांग मतदाताओं की मतदान प्रक्रिया में सहयोग करें। सामाजिक व धार्मिक संस्थाएं भी मतदान केन्द्रों पर शंाति व्यवस्था व भाईचारा बनाए रखने में योगदान दें। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की अफवाहों से बचें और कोई भी आशंका लगने पर प्रशासन का सूचित करें। जिला सिरसा में शत प्रतिशत मतदान हो, इसके लिए हर नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करे और दूसरों को भी मतदान के लिए प्रेरित करे। 

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सरकार विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए दे रही ऋण 

सभी अधिकारी निष्पक्षता व सजगता से करें चुनावी ड्यूटी : जिला निर्वाचन अधिकारी

सिरसा, 20 अक्तूबर।


              विधानसभा आम चुनाव 2019 के लिए 21 अक्तूबर को होने वाले मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों को उनकी जिम्मेवारियों का अहसास करवाते हुए संबंधित बूथों के लिए रवाना कर दिया गया। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में संबंधित निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों ने अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान में लगी पोलिंग पार्टियों को चुनाव सामग्री वितरण कर उन्हें निर्धारित बूथों के लिए रवाना किया। जिला की पांचों विधानसभा क्षेत्र नामत सिरसा, ऐलनाबाद, कालांवाली, रानियां व डबवाली के कुल 994 बूथों पर 9 लाख 44 हजार 328 मतदाता मतदान करेंगे। चुनाव को निप्पक्ष, शांतिपूर्वक सम्पन्न करवाने के उद्ेश्य से सभी प्रकार की व्यवस्था पुख्ता की गई हैं।


              जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार गर्ग ने पोलिंग पार्टियों को चुनाव सामग्री वितरण प्रक्रिया का स्वयं निरीक्षण किया और पोलिंग पार्टियों को मतदान प्रक्रिया में बरती जाने वाली सावधानियों तथा आयोग के निर्देशों के बारे में अवगत करवाते हुए चुनाव ड्यूटी को पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ निभाने को कहा। इस दौरान पर्यवेक्षक ऐलनाबाद वैट्री सेल्वी, सिरसा विधानसभा क्षेत्र के आरओ जयवीर यादव, ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के आरओ संयम गर्ग, कालांवाली विधानसभा क्षेत्र के निर्मल नागर, रानियां विधानसभा क्षेत्र के आरओ राजेंद्र सिंह व डबवाली के आरओ डॉ. वीनेश कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।


              चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में जिला की सभी पांचों विधानसभा क्षेत्र में मतदान में लगी पोलिंग पार्टियों को ईवीएम, वीवीपैट सहित अन्य चुनाव सामग्री वितरित की गई। कालांवाली विधानसभा क्षेत्र की सीडीएलयू के अंबेडकर लॉ भवन, डबवाली विधानसभा क्षेत्र की एमपी कॉलेज डबवाली, रानियां विधानसभा क्षेत्र की सीडीएलयू के लाल बहादुर शास्त्री भवन, सिरसा विधानसभा क्षेत्र की सीडीएलयू के मल्टी पर्पज हाल व ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र की सीडीएलयू के अंबेडकर भवन के लाइब्रेरी हाल में चुनाव प्रक्रिया से संबंधित अंतिम रिहर्सल करवाकर चुनाव सामग्री का वितरण किया गया। चुनाव सामग्री वितरण से पूर्व मतदान प्रक्रिया में लगे सभी कर्मचारियों को संबंधित सहायक निर्वाचन अधिकारियों ने चुनाव प्रक्रिया की अंतिम प्रशिक्षण देते हुए चुनाव ड्यूटी को पूरी निष्ठा, पारदर्शिता के साथ सफलतापूर्वक सम्पन्न करने के लिए निर्देशित किया।


प्रात: 6 बजे मॉक पोल के बाद शुरु होगी मतदान प्रक्रिया


              कल 21 अक्तूबर को प्रात: 7 बजे मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जोकि सायं 6 बजे तक चलेगी। मतदान के एक घंटे पूर्व यानि प्रात: 6 बजे मॉक पोल होगा, जोकि संबंधित प्रत्याशियों व पार्टियों के ऐजेंट की उपस्थिति में होगा। मॉकपोल के बाद ऐजेंटों के हस्ताक्षर उपरांत ही मतदान प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

जिला के 994 बूथों पर 9 लाख 44 हजार 328 मतदाता डालेंगे वोट


              जिला की पांच विधानसभा क्षेत्र सिरसा, रानियां, कालांवाली, ऐलनाबाद तथा डबवाली में विधानसभा आम चुनाव-2019 के लिए मतदान होगा। पांचों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 994 बूथ बनाए गए है। इन बूथों पर जिला के 9 लाख 44 हजार 328 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें। सबसे अधिक बूथ डबवाली विधानसभा क्षेत्र में बनाए गए हैं, वहीं सबसे अधिक मतदाता सिरसा विधानसभा क्षेत्र में मत डालेंगे। 42-कालांवाली(एससी) में 193 बूथों पर एक लाख 77 हजार 277, 43-डबवाली में 217 बूथ पर एक लाख 99 हजार 52 मतदाता, 44-रानियां में 193 बूथों पर एक लाख 79 हजार 924, 45-सिरसा विधानसभा क्षेत्र के 201 बूथों पर 2 लाख 7 हजार 345 तथा 46-ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के 190 बूथों पर एक लाख 80 हजार 730 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

66 उम्मीदवार आजमा रहे भाग्य
              विधानसभा आम चुनाव के लिए 21 अक्तूबर को मतदान तथा 24 अक्तूबर को मतगणना की जाएगी। जिला के पांचों विधानसभा क्षेत्र में 66 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। सिरसा विधानसभा क्षेत्र से 18 उम्मीदवार, रानियां से 16, डबवाली से 11, कालांवाली से 8 तथा ऐलनाबाद से 13 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला जिला के 9 लाख 44 हजार 328 मतदाता करेंगे। जिला सिरसा में कुल 1310 सर्विस वोटर है जिनमें 1286 पुरूष व 24 महिला सर्विस वोटर है। डबवाली में कुल 239 सर्विस वोटर  हैं जिनमें 236 पुरुष तथा 3 महिला मतदाता, कालांवाली में कुल 446 सर्विस वोटर हैं जिनमें 443 पुरुष तथा 3 महिला मतदाता, रानियां में कुल 160 सर्विस वोटर हैं जिनमें 158 पुरुष तथा 2 महिला मतदाता, सिरसा में कुल 174 सर्विस वोटर हैं जिनमें 165 पुरुष तथा 10 महिला मतदाता व ऐलनाबाद में कुल 291 सर्विस मतदाताओं में 285 पुरुष तथा 6 महिला मतदाता शामिल हैं।


सखी व मॉडल बूथ रहेंगे आकर्षण का केन्द्र
              अधिक मतदान के लिए प्रेरित करने बारे प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक-एक पिंक(सखी) व मॉडल बूथ बनाए गए हैं। सखी बूथों पर पूरा स्टाफ महिला कर्मियों का ही रहेगा। मतदान करवाने से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक महिला स्टाफ की ड्यूटी रहेगी। इसी प्रकार मॉडल बूथों पर मतदाताओं के बैठने से लेकर अन्य विशेष सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी।


बुजुर्गों व दिव्यांगों को मिलेगी वाहन की सुविधा
              मतदान में दिव्यांगों व बुजुर्गों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने तथा उन्हें सहज व बिना बाधा के मतदान करवाने के उद्ेश्य से नि:शुल्क वाहन व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। मतदान केन्द्रों पर दिव्यांगों के लिए सुविधाओं के अलावा घर से बूथ तक लाने व मतदान के उपरांत वापिस घर छोडऩे के लिए प्रशासन द्वारा विशेष वाहनों की व्यवस्था की गई है। इन वाहनों में दिव्यांगों की सुविधा के लिए व्हील चेयर की सुविधा के साथ-साथ एक निरीक्षक की भी ड्यूटी लगाई गई है।


शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया के लिए जिला प्रशासन तैयार, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध
              निष्पक्ष, शांतिपूर्वक व बिना किसी दबाव के मतदान के लिए जिला व पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर दी है। हजारों अधिकारी व कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया को सम्पन्न करवाएंगे, वहीं तीन हजार से अधिक पुलिस जवान सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाएंगे। इनमें होम गार्ड व सीआईएसएफ के जवान भी शामिल हैं। संवेदनशील व अति संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं। जिला में 69 गांवों के 178 पोलिंग बूथ अतिसंवेदनशील तथा 70 गांवों के 183 बूथ संवेदनशील चिह्निïत किये गए हैं। इसके अलावा 7 बूथों को क्रिटिकल की श्रेणी में रखा गया है। संवेदनशील, अतिसंवेदनशील व क्रिटिकल बूथों में चुनाव प्रक्रिया की देखरेख और शांतिपूर्ण मतदान के लिए विशेष बल तैनात किया गया है।


मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि से बाहर होगा पार्टियों का बूथ
              राजनीतिक दल व प्रत्याशी अपना बूथ मतदान केंद्र के 200 मीटर के बाहर ही बना सकेंगे। बूथ पर प्रत्याशी अपना चुनाव चिन्ह का बैनर आयोग के निर्धारित साईज का ही लगा सकेगा। बूथ पर दो से अधिक व्यक्ति नहीं बैठ सकते। इसके अलावा दो अधिक पोलिंग बूथों वाले केंद्रों पर हैल्प डैस्क लगाएगा, जिसमें संबंधित बीएलओ को लगाया गया है, जोकि मतदाता को उनके बूथ के बारे में जानकारी देगा।

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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा विधानसभा चुनाव के लिए स्थापित केन्द्रों पर जाकर संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों से जानकारी लेते हुए।

पंचकूला, 19 अक्तूबर- 21 अक्तूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत किए जा रहे प्रबंधों का जायजा लेने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मुाकेश कुमार आहूजा ने चुनावी प्रक्रिया से संबंधित की जा रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए सभी संबंधित स्थानों का दौरा किया तथा वहां पर मौजूद अधिकारियों से किए जा रहे प्रबंधों की जानकारी हासिल की। 

उपायुक्त ने 24 अक्तूबर को होने वाली मतगणना के दृष्टिगत भी किए जा रहे प्रबंधों की जानकारी के लिए 01-कालका के सेक्टर 14 स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में स्थापित मतगणना केन्द्र तथा 02-पंचकूला विधानसभा क्षेत्र की मतगणना के लिए सेक्टर 1 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्थापित केन्द्र पर जाकर संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों से किए जा रहे प्रबंधों तथा चुनावी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इसके अलावा उपायुक्त ने चुनावी प्रक्रिया को सुचारू रूप से, शांतिपूर्ण, भयमुक्त तथा प्रलोभन मुक्त मतदान करवाने के लिए गठित विभिन्न टीमों के सदस्यों से मुलाकात कर हालातों का जायजा लिया। इसके साथ-साथ उन्होंने चुनावी डियूटी के लिए नियुक्त आॅब्जर्वरों व माईक्रो आॅब्जर्वरों से भी मुलाकात कर जायजा लिया। 

जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाता है और इस दौरान चुनाव लड़ रहे राजनैतिक दल एवं उम्मीदवार किसी तरह की जनसभा, नुक्कड सभा और रोड़ शो इतयादि आयोजित नहीं कर सकते तथा न ही उसमें भाग ले सकते हैं। चुनाव प्रचार बंद हो जाने के बाद उम्मीदवारों द्वारा समाचार पत्रों में दिए जाने वाले विज्ञापन जिला स्तर पर गठित मीडिया सेर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी से पास होने आवश्यक है। उन्होंने ने बताया कि प्रचार बंद होने के बाद 20 व 21 अक्तूबर को कोई उम्मीदवार अगर समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित करवाता है तो उसकी मंजूरी एमसीएमसी कमेटी से लेनी आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के मध्यनजर विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 21 अक्तूबर को प्रातरू 7 बजे से आरम्भ होगा जबकि मतगणना के लिए 24 अक्तूबर को प्रातः 8 बजे का समय चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि पंचकूला व कालका के लिए दो अलग-अलग मतगणना केन्द्र स्थापित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के लिए निर्वाचन आयोग के टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके साथ ही 24 अक्तूबर को होने वाली मतगणना के दृष्टिगत जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष उपायुक्त कार्यालय में स्थापित किए गए हैं, जहां के दूरभाष नंबर 0172-2585000, 2568313 पर संपर्क करके मतगणना से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। 

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जिला में चिन्हित किए गये हैं 2080 दिव्यांग मतदाताः जिला निर्वाचन अधिकारी

पचंकूला, 17 अक्तूबर-  जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि विधानसभा चुनाव-2019 के दौरान पंचकूला जिला के कुल 2080 दिव्यांग मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिसमें से 01-कालका विधानसभा क्षेत्र में 965 तथा 02-पंचकूला में 1115 दिव्यांग मतदाता शामिल हैं। 

उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव वाले दिन मतदान के दौरान दिव्यांग मतदाताओं को दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर तैयारियों की समीक्षा की गई है। सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैें कि विधानसभा चुनाव में 21 अक्तूबर को मतदान के दिन दिव्यांग मतदाताओं को लाने- ले जाने की व्यवस्था समाज सेवकों के सहयोग से सुचारू रूप से करें ताकि वे बिना किसी कठिनाई के अपना वोट डाल सकें, जो दिव्यांगजन चलने-फिरने में असमर्थ हैं ऐसे दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर, रैम्प, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था भी दुरूस्त होनी चाहिए। 

उन्होंने यह भी कहा कि सभी मतदान केन्द्रों पर सही प्रकार से रैम्प बने हों और मतदान केन्द्र परिसर तक जाने वाला रास्ता सही हो, जिससे की दिव्यांग मतदाताओं को दिक्कत न आए। पीडब्लयूडी (पर्सन विद डिस्ऐबिलिटिज) मतदाताओं को चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशानुसार वे सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं तथा व्यवस्थाओं को समय रहते पूरा कर लिया जाए। इस विषय को लेकर भी सभी सम्बन्धित को निर्देश दिये जा चुके हैं।उन्होने कहा कि मतदान केंद्रों पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित की गई सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंेगी। इस संदर्भ में भी सम्बन्धित आरओ को निर्देश दिये जा चुके हैं। मतदान केंद्रों पर स्वच्छ पेयजल, दिव्यांगों के लिए रैंप की सुविधा, बिजली, शौचालय, मतदान केंद्र में आने-जाने के लिए दो दरवाजे इत्यादि निर्धारित सुविधाएं आदि उपलब्ध रहेंगी। मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने वाली गतिविधियां व जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

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दिव्यांग मतदाताओं को मतदान की सुविधा के लिए उपलब्ध होंगे वाहन

सिरसा, 17 अक्तूबर।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग 


            जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने निर्देश दिए कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के तहत 21 अक्तूबर को मतदान के दिन दिव्यांग मतदाताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी बूथों पर भी दिव्यांग मतदाताओं के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।


            जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान के दिन दिव्यांग मतदाताओं को मतदान करने के लिए घर से बूथ तक तथा मतदान के उपरांत घर वापिस छोडऩे की व्यवस्था की गई है। इस कार्य में वाहन आदि की व्यवस्था करने के लिए हरियाणा राज्य परिवहन सिरसा के महाप्रबंधक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा दिव्यांगों के लिए वाहनों में व्हील चेयर उपलब्ध करवाते हुए निरीक्षक स्टॉफ की भी ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि जिला के पांचों विधानसभा क्षेत्रों के संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा दिव्यांगों की सूचि के अनुरूप निरीक्षक स्टॉफ दिव्यांग मतदाताओं से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करें और यह सुनिश्चित करें कि दिव्यांग मतदाताओं को मतदान के दिन कोई परेशानी या असुविधा न हो।

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            जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने नागरिकों से 21 अक्तूबर को अधिक से अधिक मतदान करने का आह्वïान करते हुए कहा कि नागरिक भी जागरूकता का परिचय देते हुए शांतिपूर्ण मतदान में जिला प्रशासन का सहयोग करें। स्वच्छ व निष्पक्ष चुनाव के लिए हर संभव सहयोग के साथ-साथ बूथों पर शांति व्यवस्था बनाने में जिला प्रशासन का सहयोग करें और किसी भी प्रकार की अफवाहों से सावधान रहें। उन्होंने कहा कि जिला में शांतिपूर्ण व पारदर्शी चुनाव सम्पन्न करवाना अधिकारियों के साथ-साथ सभी नागरिकों का दायित्व है, इसलिए नागरिक अपनी सकारात्मक भूमिका निभाते हुए शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया में हर संभव योगदान दें।

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फसल के अवशेष जलाने पर रोक, धारा 144 लागू

सिरसा 16 अक्तूबर।


                  जिलाधीश अशोक कुमार गर्ग ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सिरसा की सीमा में फसल अवशेष जलाने पर पाबंदी लगाई है। आदेशों में कहा गया है कि जिला की सीमा में धान की फसल की कटाई के बाद बचे हुई भूसे/अवशेष को किसानों द्वारा जला दिया जाता है जिससे प्रदूषण होने से आमजन के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है तथा आगजनी आदि होने पर सम्पत्ति की हानि या मानव जीवन को भारी खतरे की संभावना रहती है व पशुओं के चारे की कमी होने की भी संभावना बनी रहती है।


                  जिलाधीश ने बताया कि पराली/भूसे को जलाने से भूमि के मित्र कीट मर जाते हैं जिससे भूमि की उर्वरक शक्ति कम होने से फसल की पैदावार पर भी प्रभाव पड़ता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली के आदेश क्रमांक ओए नम्बर 118 ऑफ 2013 दिनांक 10 दिसंबर 2015 के आदेशानुसार धान के अवशेष जलाने पर जुर्माने का भी प्रावधान है। फसलों के अवशेषों को जलाने से उत्पन्न धुआं आसमान में दूर-दूर तक चारों और फैल जाता है।


                  इसके अलावा हरियाणा सरकार द्वारा भी समय-समय पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों की कड़ाई से पालना हेतू निर्देश दिये गये हैं। आपातकालीन स्थिति, समय की कमी तथा वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर जनमानस को सूचनार्थ एवं पालना हेतू ये आदेश जारी किए गए है। उक्त आदेश की अवहेलना करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत संपठित वायु बचाव एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत दण्ड का भागी होगा।

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पटाखों की बिक्री, भंडारण तथा पटाखे-आतिशबाजी चलाने पर धारा 144 लागू

सिरसा 15 अक्तूबर।


            जिलाधीश अशोक कुमार गर्ग ने दिवाली और गुरुपर्व त्यौहार पर जिला में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर पटाखों की बिक्री, भंडारण तथा पटाखे-आतिशबाजी चलाने पर धारा 144 लागू की है।


            जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के अनुसार दिवाली व गुरुपर्व पर पटाखे चलाने का समय रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक रहेगा। पटाखों के एक साथ बजाने पर पाबंदी रहेगी, क्योंकि इनसे वायु व ध्वनि प्रदूषण होता है तथा इनसे ठोस अपशिष्ठï भी फैलता है। उक्त पर्व के दौरान कम उत्सर्जन वाले तथा हरे रंग के पटाखों की बिक्री व उपयोग की अनुमति होगी।


जिलाधीश ने बताया कि दिवाली व गुरुपर्व त्योहारों के दौरान कोई भी व्यक्ति भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में पटाखे व अन्य विस्फोटक सामग्री का न तो भंडारण कर सकता है न ही बेच सकता है। आदेशों के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के कहीं भी पटाखे नहीं बेच सकता तथा इनका भंडारण भी नहीं कर सकता। पटाखे बेचने के लिए इंडियन एक्सप्लोजिव एक्ट 1884 के तहत लाइसेंस लेना अति आवश्यक होगा। लाइसेंस अधिकृत अधिकारी से प्राप्त करना होगा। कोई भी व्यक्ति निर्धारित सीमा से अधिक पटाखे नहीं रख सकता। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी

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जिलाधीश अशोक गर्ग ने बताया कि दीपावली व गुरूपर्व के त्यौहार पर पटाखों के अस्थाई लाइसेंस जारी करने के लिए वर्ष 2016 में जारी किए गए, लाइसेंसो का 20 प्रतिशत किये जाने है।

सिरसा 14 अक्तूबर । जिलाधीश  अशोक गर्ग ने बताया कि दीपावली व गुरूपर्व के  त्यौहार पर पटाखों के अस्थाई  लाइसेंस जारी करने के लिए वर्ष 2016 में जारी किए गए, लाइसेंसो का 20 प्रतिशत किये जाने है।  पटाखों की बिक्री  जिले के सभी उपमंडलाधीशों को इस सम्बंध में अस्थाई पटाखा लाइसेंस के लिए आवेदन  पत्र लेने के लिए अधिकृत -पत्र लेने लिए अधिकृत किया गया है। लाइसेंस लेने हेतु 15 अक्तुबर से 19 अक्तुबर  सायं 5 बजे तक आवेदन – पत्र  उपमंडलाधीशों कार्यालय में कर सकते है।   

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मतदान के लिए 21 अक्तूबर को रहेगा वैतनिक अवकाश : जिला निर्वाचन अधिकारी

सिरसा, 12 अक्तूबर।


               जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव-2019 के लिए 21 अक्तूबर को मतदान के दिन वैतनिक अवकाश रहेगा।


                   उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 135 बी के तहत 21 अक्तूबर को वेतन सहित अवकाश घोषित किया गया है ताकि सभी मतदाताओं को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का अवसर मिल सके। उन्होंने बताया कि मतदान के दिन सभी दुकानें, वाणिज्य संस्थान, भवन निर्माण इकाइयां और औद्योगिक संस्थान पूर्णतया बंद रहेंगे तथा कर्मचारियों को इस दिन का पूरा वेतन दिया जाएगा।


                   उन्होंने बताया कि आपातकालीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को भी अपने मत प्रयोग करने का पूरा अवसर दिया जाएगा तथा शहर से बाहर या दूसरे विधानसभा क्षेत्रों से आने वाले कर्मचारियों को मतदान के लिए अपने गृहक्षेत्र में जाने की छूट होगी जिसके लिए नियोक्ता द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी।

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मतदान के लिए 21 अक्तूबर को रहेगा वैतनिक अवकाशः उपायुक्त

पंचकूला:

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव-2019 के लिए 21 अक्तूबर को मतदान के दिन वैतनिक अवकाश रहेगा। 

उपायुक्त ने बताया कि जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 135 बी के तहत 21 अक्तूबर को वेतन सहित अवकाश घोषित किया गया है ताकि सभी मतदाताओं को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का अवसर मिल सके। उन्होंने बताया कि मतदान के दिन सभी दुकानें, वाणिज्य संस्थान, भवन निर्माण इकाइयां और औद्योगिक संस्थान पूर्णतया बंद रहेंगे तथा कर्मचारियों को इस दिन का पूरा वेतन दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आपातकालीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को भी अपने मत प्रयोग करने का पूरा अवसर दिया जाएगा।  

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