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*MC Chandigarh takes action against encroachments in Sector 15 Patel Market*

सीसीटीवी की निगरानी में हो ईवीएम जमा करने की गतिविधि : उपायुक्त

सिरसा, 11 मई। 

उपायुक्त ने किया सभी विधानसभा सेग्मेंट के स्ट्रॉंग रूम का निरीक्षण

उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने आज चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में जिला के पांचों विधानसभा सैग्मेंट के लिए बनाए गए स्ट्रॉग रूम का निरीक्षण तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान संबंधित विधानसभा क्षेत्र के एआरओ भी उपस्थित रहे। 

जिला के पांच विधानसभा क्षेत्र सिरसा, ऐलनाबाद, रानियां, डबवाली व कालांवाली की ईवीएम के लिए चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में स्ट्रॉग रूम बनाए गए हैं। उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने यूनिवर्सिटी में बने सभी पांचों स्ट्रॉग रूम का निरीक्षण करते हुए वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए अधिकारियों का जरूरी दिशा-निर्देश दिए। 

उपायुक्त ने सबसे पहले स्ट्रॉग में लगे सीसीटीवी कैमरों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि स्ट्रॉग रूम के सभी सीसीटीवी कैमरे सुचारू रूप से काम करने चाहिए। पोलिंग पार्टियों द्वारा ईवीएम जमा करवाने की हर प्रक्रिया की गतिविधि कैमरे में कैद हो, इसके लिए कैमरे की लोकेशन के हिसाब से ही गतिविधि करें। उन्होंने कहा कि स्ट्रॉग रूम पर सुरक्षा की व्यवस्था सुदृढ रहनी चाहिए। सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई चूक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्ट्रॉग रूम की सुरक्षा व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए इस दिशा में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने स्ट्रॉग रूम में अन्य किए गए अन्य प्रबंधों का जायजा लेेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। 

उपायुक्त ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदान के उपरांत आने वाली पोलिंग टीमों से ईवीएम व अन्य चुनाव सामग्री प्राप्त करने के लिए किये गए प्रबंधों का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि ईवीएम प्राप्त करने के लिए कम से कम 10 टेबल अवश्य लगवाएं। प्रत्येक टेबल पर कम से कम 5 कर्मचारी हों ताकि ईवीएम, वीवीपैट व अन्य चुनाव सामग्री पूर्ण व्यवस्था के साथ प्राप्त की जा सके। उन्होंने कहा कि ईवीएम की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए आने वाली टीमों से ईवीएम सबसे पहले प्राप्त करें, इसके उपरांत ही अन्य चुनाव सामग्री प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि ईवीएम व अन्य चुनाव सामग्री प्राप्त करने उपरांत पोलिंग पार्टियों को प्राप्ति रसीद दी जाए ताकि उन्हें बाद में रिलिविंग सर्टिफिकेट जारी किया जा सके। इस दौरान एसडीएम अमित कुमार, वीरेन्द्र सिंह, सिटीएम जयबीर यादव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 

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पोलिंग पार्टियों को वितरित की चुनाव सामग्री,प्रशिक्षण देकर बूथों के लिए किया रवाना

सिरसा, 11 मई।

पोलिंग पार्टियों को उनकी जिम्मेवारियों का अहसास करा सफल मतदान के दिए सुझाव

लोकसभा आम चुनाव 2019 के छठे चरण में 12 मई को होने वाले मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों को उनकी जिम्मेवारियों का अहसास करवाते हुए बूथों के लिए रवाना कर दिया गया। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में संबंधित सहायक निर्वाचन अधिकारियों ने अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान में लगी पोलिंग पार्टियों को चुनाव सामग्री वितरण कर उन्हें निर्धारित बूथों के लिए रवाना किया।

पोलिंग पार्टियों का निरीक्षण करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी प्रभजोत सिंह

चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में जिला की सभी पांचों विधानसभा क्षेत्र में मतदान में लगी पोलिंग पार्टियों को ईवीएम, वीवीपैट सहित अन्य चुनाव सामग्री वितरित की गई। चुनाव सामग्री वितरण से पूर्व मतदान प्रक्रिया में लगे सभी कर्मचारियों को संबंधित सहायक निर्वाचन अधिकारियों ने चुनाव प्रक्रिया की का अंतिम प्रशिक्षण देते हुए चुनाव ड्यूटी को पूरी निष्ठा, पारदर्शिता के साथ सफलतापूर्वक सम्पन्न करने के लिए निर्देशित किया। उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने पोलिंग पार्टियों को चुनाव सामग्री वितरण प्रक्रिया का स्वयं निरीक्षण किया और पोलिंग पार्टियों को मतदान प्रक्रिया में बरती जाने वाली सावधानियों तथा आयोग के निर्देशों के बारे में अवगत करवाते हुए चुनाव ड्यूटी को पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ निभाने को कहा। इस दौरान सिरसा विधानसभा क्षेत्र की एआरओ मनदीप कौर, ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के एआरओ अमित कुमार, कालांवाली विधानसभा क्षेत्र के वीरेंद्र सिंह, रानियां विधानसभा क्षेत्र के एआरओ राजेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 

संबंधित बूथों के लिए रवाना होती हुए पोलिंग पार्टियां

कल प्रात: 7 बजे शुरू होगा मतदान, एक घंटे पहले होगा मॉक पोल :

कल 12 मई को प्रात: 7 बजे मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जोकि सायं 6 बजे तक चलेगी। मतदान के एक घंटे पूर्व यानि प्रात: 6 बजे मॉक पोल होगा, जोकि संबंधित प्रत्याशियों व पार्टियों के ऐजेंट की उपस्थिति में होगा। मॉकपोल के बाद ऐजेंटों के हस्ताक्षर उपरांत ही मतदान प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 

994 बूथों पर 9 लाख 30 हजार 648 मतदाता डालेंगे वोट :

जिला की पांच विधानसभा के 994 बूथों पर 9 लाख 30 हजार 648 मतदाता करेंगे वोट

जिला की पांच विधानसभा क्षेत्र सिरसा, रानियां,कालांवाली,ऐलनाबाद तथा डबवाली में लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए मतदान होगा। पांचों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 994 बूथ बनाए गए है। इन बूथों पर जिला के 9 लाख 30 हजार 648 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें। सबसे अधिक बूथ डबवाली विधानसभा क्षेत्र में बनाए गए हैं, वहीं सबसे अधिक मतदाता सिरसा विधानसभा क्षेत्र में मत डालेंगे। 42-कालांवाली(एससी) में 193 बूथों पर एक लाख 75 हजार 116, 43-डबवाली में 217 बूथ पर एक लाख 96 हजार 69 मतदाता, 44-रानियां में 193 बूथों पर एक लाख 77 हजार 719, 45-सिरसा विधानसभा क्षेत्र के 200 बूथों पर 2 लाख 3 हजार 302 तथा 46-ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के 190 बूथों पर एक लाख 78 हजार 442 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

सखी व मॉडल बूथ मतदाताओं को करेंगे आकर्षित :

सखी बूथ के रवाना होती हुई महिला पोलिंग पार्टी

अधिक मतदान के लिए प्रेरित करने बारे प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक-एक सखी व मॉडल बूथ बनाए गए हैं। सखी बूथों पर पूरा स्टाफ महिला कर्मियों का ही रहेगा। मतदान करवाने से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक महिला स्टाफ की ड्यूटी रहेगी। इसी प्रकार मॉडल बूथों पर मतदाताओं के बैठने से लेकर अन्य विशेष सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी।

बुजुर्गों व दिव्यांगों को मिलेगी वाहन की सुविधा :

मतदान में दिव्यांगों व बुजुर्गों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने तथा उन्हें सहज व बिना बाधा के मतदान करवाने के उद्ेश्य से नि:शुल्क वाहन व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। इस कार्य के लिए जिला में 45 वाहनों की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 50 व्हील चेयर व 13 ट्राई साईकिल की भी व्यवस्था दिव्यांग मतदाताओं के लिए रहेगी। इस कार्य के लिए जीएम रोडवेज को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

फोटो बैलेट पेपर का होगा इस्तेमाल :

चुनाव चिन्ह के साथ-साथ बैलेट पेपर पर होगा प्रत्याशी का फोटो

लोकसभा आम चुनाव में पहली बार फोटो बैलेट पेपर का प्रयोग होगा। पहले जहां बैलेट पेपर पर प्रत्याशी का केवल नाम व चुनाव चिन्ह ही अंकित होता था। कई बार एक ही नाम के कई प्रत्याशी होने की स्थिति में मतदाता के असामजस्य को दूर करने के लिए आयोग ने बैलेट पेपर पर प्रत्याशी के नाम व चुनाव चिन्ह के साथ-साथ उनके फोटो को भी अंकित किया गया है।

वीवीपैट पर दिखेगा मतदाता को अपने मत के प्रयोग का सबूत :

मतदाताओं की संतुष्टि के लिए पहली बार वीवीपैट का प्रयोग होगा। वीवीपैट पर मतदाता को उस द्वारा जिस प्रत्याशी को वोट किया है, उस प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह को मतदाता वीवीपैट के स्क्रीन पर देख सकेगा। यह पर्ची मतदाता को सात सैंकेड के लिए दिखाई देगी।

वैब कास्टिंग से मतदान प्रक्रिया का होगा लाइव प्रसारण :

वैब कॉस्टिंग के जरिये 60 बूथों की मतदान प्रक्रिया का होगा लाइव प्रसारण, मतदान प्रात: 7 से सायं 6 बजे तक

जिला की पांचों विधानसभा क्षेत्र के 60 बूथों पर होने वाली मतदान प्रक्रिया का लाइव प्रसारण देखा जा सकेगा। वैब कॉस्टिंग के जरिये चुनाव आयोग की वैबसाइट पर मतदान करते हुए का सीधा प्रसारण होगा। इस सुविधा से सुरक्षा की दृष्टि से भी मतदान केंद्रों पर नजर रखी जा सकेगी।

दो हजार के करीब चुनाव प्रक्रिया, तो इतने ही जवान संभालेंगे सुरक्षा की कमान:

निष्पक्ष, शांतिपूर्वक व निर्भिक रूप से मतदान के लिए जिला व पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर दी है। जहां दो हजार से अधिक अधिकारी व कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया को सम्पन्न करवाएंगे, वहीं दो हजार से अधिक पुलिस जवान सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाएंगे। सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई ढिलाई या कमी ना रहे इसके लिए होमगार्ड व बाहर से भी पुलिस फोर्स बुलाई गई है। उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने जहां चुनाव प्रक्रिया में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों को मतदान प्रक्रिया को पूरी तहर से निष्पक्ष व सफलतापूर्वक सम्पन्न करने बारे दिशा-निर्देश दिए हैं, वहीं पुलिस अधीक्षक डॉ. अरूण सिंह ने पुलिस जवानों को चुनाव ड्यूटी को पूरी मुश्तैदी से निभाने के निर्देश दिए हैं।

मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि से बाहर होगा पार्टियों का बूथ :

राजनीतिक दल व प्रत्याशी अपना बूथ मतदान केंद्र के 200 मीटर के बाहर ही बना सकेंगे। बूथ पर प्रत्याशी अपना चुनाव चिन्ह का बैनर आयोग के निर्धारित साईज का ही लगा सकेगा। बूथ पर दो से अधिक व्यक्ति नहीं बैठ सकते। इसके अलावा दो अधिक पोलिंग बूथों वाले केंद्रों पर हैल्प डैस्क लगाएगा, जिसमें संबंधित बीएलओ को लगाया गया है, जोकि मतदाता को उनके बूथ के बारे में जानकारी देगा।  

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उपायुक्त प्रभजोत सिंह व सामान्य पर्यवेक्षक सौरभ कुमार की उपस्थिति में प्रक्रिया हुई सम्पन्न

सिरसा,10 मई। 

पोलिंग पार्टियों के लिए रैंडमाईजेशन से हुआ बूथों का निर्धारण, कल बूथों के लिए होंगी रवाना

सिरसा लोकसभा क्षेत्र में पोलिंग पार्टियों को रैंडमाईजेशन प्रक्रिया के तहत बूथ अलॉट किए गए। रैंडमाईजेशन की प्रक्रिया लघुसचिवालय के वीडियो कॉफ्रेंस कक्ष में उपायुक्त प्रभजोत सिंह व सामान्य ऑब्जर्वर सौरभ कुमार की उपस्थिति में पूरी प्रक्रिया को सम्पन्न किया गया। 

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने बताया कि बूथ निर्धारण की अंतिम रैंडमाईजेशन प्रक्रिया थी। इससे पहले हुई रैमाईजेशन से जहां पोलिंग पार्टियों के लिए विधानसभा क्षेत्रों का निर्धारण हुआ था। इस अंतिम रैंडमाईजेशन से पार्टियों को क्षेत्र के बूथ अलॉट किए गए हैं। इस प्रक्रिया के तहत यह निर्धारित किया गया है कि कौन सी पार्टी किस बूथ पर जाएगी। इसी प्रकार माईक्रॉऑब्जर्वरों की भी रैंडमाईजेशन की गई। इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त एवं एआरओ सिरसा मनदीप कौर, एसडीएम ऐलनाबाद अमित कुमार, एसडीएम सिरसा वीरेंद्र चौधरी, नगराधीश जयवीर यादव, डीआरओ राजेंद्र कुमार, एडीआईओ सुषमा, सेवानिवृत तहसीलदार राम निवास मौजूद थे।

उपायुक्त ने कहा कि सभी एआरओ अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में आने वाले मतदान केन्द्रों पर लगाई गई टीमों की रिहर्सल कल प्रात: 9 बजे करें और उन्हें विस्तार से चुनाव प्रक्रिया की बारीकियों के बारे में बताएं। इसके उपरांत पार्टियों को चुनाव सामग्री, ईवीएम, वीवीपैट व मतदान के लिए जरुरी अन्य सुविधाएं देकर अपने-अपने पोलिंग बूथ के लिए रवाना करें। इसके लिए एक कार्य योजना बना कर कार्य करें ताकि चुनाव व्यवस्थित ढंग से सम्पन्न करवाए जा सके। पार्टियों के साथ सुरक्षा दस्ते भी भेजें। उन्होंने कहा कि माईक्रो ऑब्जर्वर समय-समय पर अपने अधीन आने वाले मतदान केन्द्रों का निरीक्षण करें और किसी प्रकार की कठिनाई आने पर तत्काल एआरओ से सम्पर्क करें। सैक्टर ऑफिसर भी मतदान प्रक्रिया में बूथों पर लगी टीमों का सहयोग करें। 

उपायुक्त ने निर्देश दिये कि जिन पोलिंग बूथों की वैब कास्टिंग की जानी है, ऐसे बूथों की निगरानी के लिए एनआईसी में एक कंट्रोल रुम बनाया जाए ताकि समय-समय पर वैब कास्टिंग का निरीक्षण किया जा सके। उपायुक्त ने कहा कि प्रत्याशियों के द्वारा चिह्निïत पोलिंग एजेंट अपने-अपने पहचान पत्र अवश्य साथ लेकर आएं।

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सखी (पिंक) व मॉडल बूथ बनेंगे मतदाताओं के आकर्षण का केंद्र

सिरसा,10 मई। 

जिला की पांचों विधानसभा सैग्मेंट में बनाया गया एक-एक सखी व मॉडल बूथ

लोकसभा आम चुनाव के लिए 12 मई को मतदान किया जाएगा। लोगों को अधिक मतदान के लिए प्रेरित करने बारे चुनाव आयोग विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शतप्रतिशत मतदान के लिए प्रयासरत है। इसी कड़ी में अबकी बार चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र को सखी व मॉडल बूथ के रूप में स्थापित करके मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। जिला सिरसा की पांचों विधानसभा क्षेत्रों में एक-एक सखी व मॉडल बूथ बनाया गया हैं। 

सखी बूथ पर चुनाव प्रक्रिया की कमान संभालेंगी महिला कर्मचारी, मॉडल बूथ पर रहेंगी विशेष सुविधाएं

यह जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने बताया कि मतदाताओं में मतदान के प्रति जागरूकता लाने के उद्ेश्य से स्वीप के तहत अनेक कार्यक्रम जिला में आयोजित किए जा चुके हैं। मतदान जागरूकता की दिशा में ही प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक-एक मतदान केंद्र को सखी व मॉडल बूथ के रूप में विकसित किया गया है। जिला की पांचों विधानसभा क्षेत्रों में सखी व मॉडल बूथ बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन बूथों पर अन्य बूथों के अपेक्षा विशेष सुविधाएं होंगी। जहां सखी बूथों पर सुरक्षा से लेकर चुनाव प्रक्रिया की सभी जिम्मेवारियां महिला कर्मचारी निभाएंगी, वहीं मॉडल बूथ पर बैठने के लिए कुर्सियां, बच्चों के लिए झूले आदि के साथ सजावट कर आकर्षक रूप दिया जाएगा। 

उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि सिरसा विधानसभा क्षेत्र राजकीय नेशनल महिला महाविद्यालय के बूथ नम्बर 18 को सखी (पिंक) तथा 19 को मॉडल बूथ बनाया गया है। कालांवाली विधानसभा क्षेत्र में मार्केट कमेटी कार्यालय के बूथ नम्बर 23 को सखी (पिंक) तथा राजकीय मिडल स्कूल (लेफ्ट विंग) गांव रघुआना के बूथ नम्बर 115 को मॉडर्न बूथ बनाया गया है। इसी प्रकार डबवाली विस क्षेत्र में नई अनाज मंडी स्थित किसान रेस्ट हाउस में बूथ न बर 09 को सखी तथा राजकीय मिडल स्कूल गांव भारुखेड़ा के बूथ नम्बर 145 को मॉडल बूथ बनाया गया है। रानियां विधानसभा क्षेत्र के बूथ नम्बर 160 को सखी (पिंक) तथा गांव संतावाली के बूथ न बर 138 को मॉडल बूथ बनाया गया है। इसी प्रकार ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में ऐलनाबाद के वार्ड नम्बर 15 के बूथ नम्बर 116 को पिंक बूथ तथा गांव मेहनाखेड़ा के बूथ नम्बर 91 को मॉडल बूथ बनाया गया है।

उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि वे मतदान में बढ़चढ़कर भाग लें और जाति, धर्म व समुदाय ऊपर उठकर अपने विवेक से मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। मतदाता किसी के प्रलोभन में ना आए और अपने मताधिकार का प्रयोग अपने विवेक से ही करें।

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उपायुक्त ने कहा कि 10 सायं 6 बजे के बाद कोई भी राजनैतिक दल व उम्मीदवार चुनाव प्रचार के लिये बैठक व जनसभायें नहीं कर सकेंगे

पंचकूला, 10 मई-

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ0 बलकार सिंह ने कहा कि 10 सायं 6 बजे के बाद कोई भी राजनैतिक दल व उम्मीदवार चुनाव प्रचार के लिये बैठक व जनसभायें नहीं कर सकेंगे।

उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत मतदान की समाप्ति के लिये नियत किये गये समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की समयावधि के दौरान चुनाव प्रचार प्रसार बंद हो जाता है। इस समयावधि में कोई भी उम्मीदवार किसी तरह की जनसभा आयोजित नहीं कर सकता और न ही उसमें शामिल हो सकता है। इस दौरान किसी भी तरह की चुनावी सामग्री को सिनेमाटाग्राफी, टेलीविजन या अन्य उपकरणों के माध्यम से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी मतदान क्षेत्र में 48 घंटे की अवधि के दौरान मतदाताओं को आकर्षित करने की दृष्टि से सांस्कृतिक कार्यक्रम, थियेटर कार्यक्रम व अन्य मनोरंजक कार्यक्रमों के माध्यम से किसी प्रकार का चुनावी प्रचार नहीं किया जा सकता। 

उपायुक्त ने बताया कि इस अवधि के दौरान लाउड स्पीकर के प्रयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि में कोई भी उम्मीदवार व राजनैतिक पार्टी अपना प्रचार नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा धारा 126 की उल्लंघना की जाती है तो उसके लिये दो वर्ष की सजा या जुर्माना अथवा दोनों सजाओं का प्रावधान है। 

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जिला मैजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ0 बलकार सिंह ने 12 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिये जिला के चार वरिष्ठ अधिकारियों को सूपर जोनल मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।

पंचकूला, 10 मई-

जिला मैजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ0 बलकार सिंह ने 12 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिये जिला के चार वरिष्ठ अधिकारियों को सूपर जोनल मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। 

जारी किये गये आदेशों की जानकारी देते हुए डाॅ0 बलकार सिंह ने बताया कि अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह, जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुश्री निशु नी नम्रता सिंघल, हरियाणा शहरी विकास प्राधिरण पंचकूला की सचिव डाॅ0 रिचा राठी तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के संपदा अधिकारी आशुतोष राजन को सूपर जोनल मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इन अधिकारियों के साथ सहायक पुलिस आयुक्त पवन कुमार, विजय देसवाल, ओमप्रकाश और नुपूर बिश्नोई तैनात रहेंगे। 

उन्होंने बताया कि कालका विधानसभा क्षेत्र में अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह के साथ सहायक पुलिस आयुक्त पवन कुमार कालका व पिंजौर क्षेत्र, सुश्री निशु नी नम्रता सिंघल के साथ सहायक पुलिस आयुक्त विजय देसवाल मोरनी क्षेत्र, डाॅ0 रिचा राठी के साथ सहायक पुलिस आयुक्त ओमप्रकाश रायपुररानी क्षेत्र में मतदान प्रक्रिया व कानून व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखेंगे। इसी प्रकार पंचकूला विधानसभा क्षेत्र में रामगढ़ व बरवाला क्षेत्र के लिये डाॅ0 रिचा राठी व एसीपी ओमप्रकाश, पंचकूला शहरी क्षेत्र के लिये आशुतोष राजन व एसीपी नुपूर बिश्नोई कानूनी व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखेंगे। 

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12 मई को जिला के 376203 मतदाता करेंगे मतदान-जिला प्रशासन ने की सभी तैयारियां पूरी- उपायुक्त

पंचकूला, 10 मई-

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ0 बलकार सिंह ने बताया कि 12 मई को जिला पंचकूला के 01 कालका व 02 पंचकूला विधानसभा क्षेत्रों के 376203 मतदाता मतदान करेंगे। उन्होंने बताया कि मतदान का समय प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक रहेगा। ऐसे मतदाता, जिनके पास फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र नहीं है, वे चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत 11 प्रकार के अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाकार मतदान कर सकेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदान के लिये मतदाता का नाम मतदाता सूची में होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि 11 मई को कालका विधानसभा क्षेत्र की पोलिंग पार्टियों को राजकीय महिला महाविद्यालय सेक्टर-14 तथा पंचकूला विधानसभा क्षेत्र की पोलिंग पार्टियों को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सेक्टर-1 से मतदान केंद्रों के लिये रवाना किया जायेगा। उल्लेखनीय हैं कि छठे चरण के मतदान में अंबाला आरक्षित लोकसभा क्षेत्र से 18 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे है, जिसके कारण प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक की बजाय दो बैल्ट यूनिट प्रयोग की जायेगी। 

उन्होंने बताया कि कालका विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 171030 है, जिसमें 90700 पुरूष व 80318 महिला तथा 12 किन्नर (थर्ड जैंडर) मतदाता है। इसी प्रकार पंचकूला विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 205173 है, जिनमें 108926 पुरूष व 96240 महिला व 7 किन्नर (थर्ड जैंडर) मतदाता है। उन्होंने बताया कि जिला में 711 सर्विस वोटर है, जिनमें 660 सैनिक शामिल है। उन्होंने बताया कि मतदान के लिये जिला में 252 भवनों में 410 मतदान केंद्र स्थापित किये गये है। उन्होंने बताया कि कालका विधानसभा क्षेत्र में 213 तथा पंचकूला विधानसभा क्षेत्र में 197 मतदान केंद्र स्थापित किये गये है। मतदान केंद्रों पर बिजली, पानी, शौचालय इत्यादि सुविधाओं के साथ साथ दिव्यांग मतदाताओं के लिये व्हीलचेयर और स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि कालका विधानसभा क्षेत्र में 21 अतिसंवेदनशील व 24 संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान की गई है। इसी प्रकार पंचकूला में 62 अतिसंवेदनशील तथा 7 संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान करके ऐसे केंद्रों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 

उपायुक्त ने बताया कि मतदान करवाने के लिये 851 पीठासीन अधिकारी, 979 अतिरिक्त पीठासीन अधिकारी, 1649 पोलिंग अधिकारी तैनात किये गये है। मतदान प्रक्रिया पर नजर रखने के लिये 295 माइक्रो आब्जोर्वर ड्यूटी पर तैनात किये गये है। इसके अलावा 9 स्कवायड टीमें और 6 फ्लाईंग टीमें भी तैनात है। सुरक्षा की दृष्टि से जिला पुलिस के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान भी तैनात रहेंगे। इसके अलावा जोनल मैजिस्ट्रेट, सेक्टर सुपरवाईजर व पोलिंग पार्टियां भी निरंतर पूरे क्षेत्र पर नजर बनाये रखेगी। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में मतदान के लिये मतदान केंद्रों पर पंहुच ताकि पंचकूला जिला मतदान प्रतिशत में अग्रणी जिला बन सके। 

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आज शाम 6 बजे से शराब बिक्री व परोसने पर लागू होगी धारा 144

सिरसा, 10 मई।

चुनाव समाप्ति से 48 घंटे पहले लागू हो जाएगी शराब की बिक्री करने व पीने पर रोक 

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने कहा कि आज 10 मई को सायं 6 बजे से चुनाव संपन्न होने तक जिला में शराब व अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री व इनके सेवन पर रोक रहेगी। इसकी रोक के लिए जिला सिरसा में आज सायं 6 बजे से धारा 144 लागू हो जाएगी, जोकि 12 मई तक मतदान प्रक्रिया के समापन तक रहेगी।

उपायुक्त ने कहा कि आरपी एक्ट 1951 के सेक्शन 135 सी के तहत मतदान संपन्न होने से 48 घंटे पहले तक किसी होटल, मधुशाला, ढाबे, सार्वजनिक अथवा निजी स्थान पर मादक व नशीले पदार्थों की बिक्री, परोसने व पीने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। किसी भी शराब ठेके, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब तथा लाइसेंस सहित शराब बिक्री व परोसने का कार्य करने वाले सभी प्रतिष्ठïानों पर यह नियम लागू रहेगा। इस अवधि में व्यक्तिगत रूप से शराब के भंडारण पर भी कटौती का नियम लागू होगा। आबकारी अधिनियम के अनुसार गैर-लाइसेंसी स्थानों पर रखी गई शराब भंडारण पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए डिप्टी एक्साइज एंड टेक्सेशन कमिश्रर को शराब की अनियमित बिक्री, भंडारण व अवैध वितरण पर नियंत्रण तथा निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। लोकसभा आम चुनाव-2019 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाने के लिए जिला में आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।

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मतदान के मद्देनजर धारा 144 लागू करने के आदेश जारी

सिरसा 10 मई।

आज शाम 6 बजे से होगी प्रभावी, चुनाव प्रचार पर भी लगेगी रोक  

जिलाधीश प्रभजोत सिंह ने हरियाणा लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर रखते हुए जिला में भारतीय दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 के तहत धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए है। ये आदेश 10 मई को सांय 6 बजे से 13 मई तक प्रभावी रहेंगे। ये आदेश मानव जीवन की सुरक्षा व आपराधिक तत्वों द्वारा दंगे या अन्य शांति भंग करने की आशंका के मद्देनजर लागू किये हैं।

आदेशों में कहा गया है कि इस प्रक्रिया के दौरान किसी भी व्यक्ति के द्वारा मतदान केंद्र के के आस-पास अग्रिय शस्त्र, हथियार, तलवार, बरछा, भाला, लाठी, चाकू, साईकिल चैन व अन्य प्रकार के हथियार लेकर चलने पर पूर्णतय पाबंधी रहेगी। मतदान के दिन केन्द्र की 200 मीटर की परिधि में अनाधिकृत वाहनों पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा मतदान केन्द्र की 100 मीटर की परिधि में 5 या इससे अधिक व्यक्ति के एक साथ खड़े होने पर पाबंदी रहेगी। साथ ही 10 मई सांय 6 बजे से 12 मई को मतदान प्रक्रिया सम्पन्न होने तक कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी द्वारा सार्वजनिक तौर पर बैठक, पब्लिक मीटिंग या संबोधन करने पर पूर्णतया पाबंदी रहेगी। इस दौरान सिनेमा, टेलिविजन, संगीत कार्यक्रम, नाट्क प्रदर्शन या अन्य चुनाव से संबंधित मनोरंजक प्रचार माध्यमों पर पाबंदी रहेगी।

उन्होंने कहा कि तनाव, परेशानी, साधारण दिनचर्या में बाधा जानमाल की हानि, शांति व्यवधान और दंगे होने की आशंका में सार्वजानिक स्थानों पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखनी अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इन आदेशों के उल्लघनकर्ता भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अनुसार दण्ड के भागीदार होंगे। उन्होंने कहा कि यह आदेश पुलिस विभाग, तथा विधानसभा के आम चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित अन्य सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों पर जो अपनी ड्यूटी पर तैनात हो उन पर यह नियम लागू नहीं होंगे। साथ ही सिख धर्म के अनुयाई को कृपाण ले जाने पर भी पाबंदी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि यह आदेश चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक लागू रहेंगे।

*MC Chandigarh takes action against encroachments in Sector 15 Patel Market*

उपायुक्त ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पंचकूला जिला की सीमा में 10 मई सांय 6 बजे से 12 मई सांय 6 बजे तक शराब के सभी ठेके बन्द रहेगे।

पंचकूला 9 मई

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. बलकार सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पंचकूला जिला की सीमा में 10 मई सांय 6 बजे से 12 मई सांय 6 बजे तक शराब के सभी ठेके बन्द रहेगे।

उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को प्रलोभन देने की संभावना को रोकने के लिये जिला के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के शराब के सभी ठेके 10 मई सांय 6 बजे से 12 मई सांय 6 बजे तक  बन्द रहेगे। उन्होंने बताया कि इस अवधि में शराब के ठेको के साथ साथ होटल, रैस्टोरैंट, कल्ब और शराब परोसने के लिये अधिकृत अन्य स्थानों पर भी शराब उपलब्ध करवाने पर प्रतिबंध रहेगा।