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SKILLING IS IMPERATIVE FOR VIKSIT BHARAT 2047

राजकीय विद्यालय सेक्टर-19 में विद्यार्थियों को मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में सहयोग करने की शपथ दिलवाते हुए रेडक्राॅस कर्मी।

पंचकूला, 9 मई-

जिला रेडक्राॅस सोसायटी द्वारा मतदाता जागरूकता की गतिविधियां चलाई जा रही है। सोसायटी द्वारा आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेक्टर-19 में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया और विद्यार्थियों को संदेशवाहक के रूप में भूमिका अदा करने के लिये प्रेरित किया गया। 

इस कार्यक्रम में रेडक्राॅस सोसायटी के जिला प्रशिक्षण अधिकारी रमेश चैधरी और सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती नीलम कौशिक ने विद्यार्थियों से अपील की कि वे 12 मई को अपने माता पिता व आस पास के अन्य मतदाताओं को वोट डालने के लिये प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि यदि एक विद्यार्थी पांच मतदाताओं को मतदान के लिये प्रेरित करता है तो बच्चों के माध्यम से शहर के अधिकतर मतदाताओं तक मतदान करने का संदेश पंहुचाया जा सकता है। इस मौके पर स्कूल के पिं्रसीपल महेंद्र सिंह चैहान ने भी विद्यार्थियों को मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में सहयोग करने के लिये प्रेरित किया। कार्यक्रम में विद्यालय का स्टाफ व रेडक्राॅस के अन्य कर्मी भी उपस्थित थे। 

SKILLING IS IMPERATIVE FOR VIKSIT BHARAT 2047

लोकसभा मतदान को लेकर जिला में लागू होगी धारा 144

सिरसा, 9 मई

चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों व वाहनों पर आदेश नहीं रहेंगे लागू

सिरसा लोकसभा क्षेत्र के लिए 12 मई की सुबह सात बजे से शाम छ: बजे तक मतदान कराया जाएगा। मतदान को शांतिपूर्वक, निष्पक्ष व निर्विघन रूप से स पन्न करवाने के मद्दनजर जिलाधीश प्रभजोत सिंह ने द्वारा धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में निषेधाज्ञा लागू करने बारे आदेश जारी किए है। इसके तहत 10 मई को शाम छ: बजे से 12 मई विभिन्न बिन्दुओं पर निषेधाज्ञा लागू रहेगी। मतदान केन्द्र परिसर एवं सरकारी मतदान कार्य में लगे पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, कर्मचारियों व वाहनों पर ये आदेश लागू नहीं रहेंगे।

जिलाधीश प्रभजोत सिंह ने बताया कि लोकसभा चुनाव-2019 के लिए 12 मई को होने वाले मतदान के दौरान जिला सिरसा में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वाहनों के आवागमन पर निगरानी रखी जाएगी। साथ ही तेज चलने वाले दोपहिया वाहनों सहित सभी प्रकार के वाहनों की जांच की जाएगी। लोकसभा मतदान को शांतिपूर्वक, निष्पक्ष एवं सफलतापूर्वक स पन्न करवाने के उद्ेश्य से जिला में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि मतदान के दिन सभी उम्मीदवार पूरे संसदीय क्षेत्र में एक वाहन का उपयोग स्वयं कर सकेंगे। इसके अलावा उम्मीदवार के चुनाव एजेंट को भी पूरे संसदीय क्षेत्र में एक वाहन का इस्तेमाल करने की अनुमति रहेगी। इसके अतिरिक्त उम्मीदवार की ओर से अधिकृत एक-एक कार्यकर्ता को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक वाहन की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि जिला में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अवांछित तत्वों पर पूरी निगरानी रहेगी। 

जिलाधीश ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, अंतरराज्यीय मार्ग सहित प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही सामान्य रहेगी। चुनाव ड्यूटी,पुलिस वाहन,आवश्यक सेवाओं से जुड़ी परिवहन सेवा, एम्बूलेंस, दूग्ध वाहन, पानी के टैंकर, बिजली या अन्य विभागीय वाहन,आपातकालीन सेवाओं में इस्तेमाल होने वाले वाहन, परिवहन विभाग की बसों को जारी आदेशों से बाहर रखा गया है। निजी वाहन के मालिक व अन्य परिजन अपने वाहन का इस्तेमाल कर सकेंगे लेकिन उन्हें भी मतदान केंद्र के दो सौ मीटर के दायरे में वाहन सहित जाने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश 10 मई की शाम छह बजे से 12 मई तक प्रभावी रहेंगे। जो भी इन आदेशों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।