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Centre for Human Rights and Duties, PU commemorated National Legal Services Day

खुले में कूड़ा जलाने पर लगेगा 5 हजार रुपये जुर्माना: डीसी प्रभजोत सिंह

सिरसा, 14 अप्रैल।

अधिकारियों की बैठक लेते हुए डीसी प्रभजोत सिंह



उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने कहा कि किसी भी सरकारी व प्राईवेट अस्पताल, मैरिज पैलेस, फैक्ट्री, प्राईवेट शैक्षणिक संस्थान, सरकारी कार्यालय आदि द्वारा खुले में कूड़ा कर्कट जलाया जाता है तो उन पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और उनके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

वे आज अपने कैंप कार्यालय कक्ष में सॉडिल, सॉलर, बॉयो, सीएनडी, प्लास्टिक, मेडिकल, बॉयो मेडिसन वैस्ट मैनेजमैंट आदि बारे जिला की सभी नगर परिषद / पालिका व जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस बैठक का आयोजन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के 6 मार्च 2019 को जारी निर्देशानुसार किया गया था।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि खुले में कूड़ा फैंकने वाले संस्थान अथवा विभाग के तुरंत चालान करें। उन्होंने कहा कि प्रतिमाह में सभी नगर पालिका कम से कम 25 तथा नगर परिषद 50 चालान करने के निर्देश दिये। यदि कोई भी प्राईवेट अस्पताल, मैरिज पैलेस, फैक्ट्री, प्राईवेट शैक्षणिक संस्थान, सरकारी कार्यालय या कोई अन्य व्यक्ति खुले में कूड़ा-कर्कट इक_ïा जला कर वायु/जल प्रदूषण फैलाने का प्रयास करता है तो उसका चालान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कॉलोनियों में भी अगर कोई व्यक्ति भारी मात्रा में कूड़ा-कर्कट खुले में जलाता पाया जाता है तो उसके विरुद्घ भी तुरंत जुर्माना लगाते हुए कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए।

डीसी ने दिये डंपिंग स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश

उन्होंने कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दिये कि यदि कूड़ा डंप हो रहा है तो उसका समय रहते लेवल करवाते रहें। उन्होंने कहा कि डंपिंग की जगह पर सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए जाए। उन्होंने निर्देश दिये कि सभी वार्डों की सफाई व्यवस्था सुचारु रुप से होनी चाहिए। उन्होंने आमजन से कूड़ा कूड़ेदान में ही डालने के लिए अपील करें। कोई भी व्यक्ति गलियों में कूड़ा कर्कट न फैलाए। यदि कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसे नोटिस जारी करें। उन्होंने कहा कि 100 प्रतिशत डोर टू डोर कूड़ा अवश्य उठवाएं। उन्होंने जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि सीवरेज की सफाई व्यवस्था समय-समय पर अवश्य करवाएं। यदि कहीं भी सीवर व्यवस्था बंद हो रही है तो उसे सुचारु करवाएं तथा सीवरेज से निकलने वाले अवरोधकों को तुरंत उठवाएं ताकि सड़कों पर गंदगी न फैले और सफाई व्यवस्था कायम रहे।

उन्होंने सीडीएलयू, एयर फोर्स, रेलवे स्टेशन, सिविल अस्पताल, अनाजमंडियां, सब्जीमंडी, डेयरी, हुड्डïा के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे यह क्षेत्र नगर परिषद / पालिका के अधीन नहीं आता, अत: वे अपने स्तर पर कूड़े के निस्तारण का प्रबंध करें। उन्होंने कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद सिरसा को निर्देश दिये कि वार्मिंग कम्पोस्ट वेस्ट केमिकल को लैब से चैक करवाए, यदि यह कृषि हेतु फायदेमंद है तो उस पर आगामी कार्य किया जाए। उन्होंने एसडीएम ऐलनाबाद को निर्देश दिये कि नगर पालिका के भूमि संबंधित मसले का तुरंत हल करवाएं।

उन्होंने कहा कि प्रतिमाह इस बारे दो बार बैठक का आयोजन किया जाएगा तथा नगराधीश को इसका नोडल अधिकारी भी बनाया गया है। उन्होंने नगराधीश को निर्देश दिये कि वे समय-समय पर इस बारे प्रगति की समीक्षा करते रहें।

बैठक में कार्यकारी अभियंता जनस्वास्थ्य विभाग आरके शर्मा, तरुण गर्ग, एचएसपीसीबी हिसार से वैज्ञानिक डा. सुनील श्योराण, डीडीपीओ कुलभूषण बंसल, ईओ एमसी सिरसा अनम ढांढा, ईओ एमसी डबवाली वीरेंद्र सिंह, सचिव मार्केट कमेटी कालांवाली, सिरसा, ऐलनाबाद, लेखाकार मक्खन सिंह, एसडीई जनस्वास्थ्य विभाग भारी राम, सुरजीत सिंह सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।