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Centre for Human Rights and Duties, PU commemorated National Legal Services Day

फसल अवशेष को जलाने पर जिलाधीश ने लगाया प्रतिबंध

सिरसा, 15 अप्रैल।

फसल के अवशेष जलाने पर रोक, धारा 144 लागू

जिलाधीश प्रभजोत सिंह ने दंड प्रक्रिया नियमावाली 1973 की धारा144 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत आदेश पारित करके जिला सिरसा में तुरंत प्रभाव से गेहूं फसल की कटाई के बाद बचे अवशेष/भूसे को जलाने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है।

आदेशों में कहा गया है कि जिला सिरसा की सीमा में गेहूं फसल की कटाई के बाद बची हुई अवशेष/भूसे को जलाने से उत्पन्न धुआं आसमान में चारों ओर फैल जाता है जिससे आमजन के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। आगजनी होने पर सम्पत्ति तथा मानव जीवन को हानि की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त फसल की कटाई के बाद बचे अवशेषों को जलाने से जिले में पशुओं के चारे की कमी होने की संभावना रहती है। भूसे/फसल के अवशेष को जलाने से भूमि के मित्र कीट मर जाते हैं जिससे भूमि की उर्वरक शक्ति कम होने से फसल की पैदावार पर भी प्रभाव पड़ता है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली के आदेश क्रमांक ओ.ए. नम्बर 118 ऑफ 2013 दिनांक 10 दिसंबर 2015 के आदेशानुसार फसल के अवशेष जलाने पर प्रतिबंध हेतू निर्देश जारी किए गए हैं जिसके अंतर्गत जुर्माने का भी प्रावधान है। हरियाणा सरकार द्वारा भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों की कड़ाई से पालना हेतू निर्देश दिये गए हैं।

जिलाधीश प्रभजोत सिंह ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि गेहूं की पराली व उनके अवशेषों को न जलाएं। इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 सपठित वायु बचाव एवं प्रदूषण नियंत्रक अधिनियम 1981 के तहत दंड का भागी होगा।

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जिला प्रशासन द्वारा निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव प्रचार के दौरान होने वाली जनसभााओं का खर्च निर्धारित करने के लिये विभिन्न सामानों के किराये के रेट निर्धारित कर लिये है – उपायुक्त

पंचकूला, 15 अप्रैल-

जिला प्रशासन द्वारा निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव प्रचार के दौरान होने वाली जनसभााओं का खर्च निर्धारित करने के लिये विभिन्न सामानों के किराये के रेट निर्धारित कर लिये है। यह दरे राजनैतिक दलों से विचार विमर्श के उपरांत निर्धारित की गई है।

 उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ0 बलकार सिंह ने सभी राजनैतिक दलों की जानकारी के लिये इन दरों का ब्यौरा देते हुए बताया कि पडस्टर फैन 225 रुपये, 15 गुणा 15 आकार का टेंट 280 रुपये, 15 गुणा 10 का पर्दा 150 रुपये, झालर 80 रुपये, रैड कारपेट 150 रुपये, ग्रीन कारपेट 175 रुपये, महाराजा कारपेट 120 रुपये, डल्लप चेयर विद कवर 25 रुपये, डल्लप चेयर 25रुपये, तीन सीटर सौफा 275 रुपये, सेंटर टेबल विद कवर 150 रुपये, टेबल 60 रुपये, हैलोजिन लाईट 1000वाट 160 रुपये, स्वागत द्वार 9000 रुपये, कारपेट वूलन 1.70 रुपये प्रति वर्ग फुट, चदर 30 रुपये, दरी 22.60 रुपये, डोली आधे दिन के लिये 500 रुपये दो दिन के लिये 1100 रुपये, ड्रम 16.50 रुपये, जनरेटर 10 किलोवाट बिना डीजल 880 रुपये, जनरेटर 5 व 6.2 किलोवाट 660 रुपये, जनरेटर 32 किलोवाट 2800 रुपये, जनरेटर 62 किलोवाट 5800 रुपये, जनरेटर 125 किलोवाट 11800 रुपये प्रतिदिन के किराये के हिसाब से निर्धारित किये गये है। 

उन्होंने बताया कि टेबल राउंट 22.60 रुपये, तख्तपोस 25 रुपये, टंबलर 8.13 रुपये प्रतिएक, वाटर टब 16.95 रुपये, एयरकंडीसनर 2000 रुपये, अलमीरा 200 रुपये, 20 गुणा 24 आकार की आर्टिस्ट चेयर 5 हजार रुपये, काॅफी मशीन एक हजार रुपये, कंप्यूटर टेबल 50 रुपये, कुलर 300 रुपये, कप प्लेट नोन डिस्पोजल 3 रुपये, ग्लास प्लेट डिस्पोजल एक रुपये, गैस बर्नर 200 रुपये, गैस स्टोप 20 रुपये, इंवर्टर विद बैकिंग 500 रुपये, गैस सिलेंडर कर्मिसयल 1400 रुपये, जग 5 रुपये प्रत्येक, पतीले 40 रुपये, पोल चार रुपये प्रत्येक, रैफरिजेटर 500 रुपये, चार के लिये स्टील थर्मोस 100 रुपये, वेटर 50 रुपये प्रत्येक, वाॅटर टेंकर 400 रुपये, 60 वाट एंप्लीफायर, होरन होरनयूनिट, माईंक लीड 800 रुपये प्रतिदिन, बैटरी 100 रुपये प्रतिदिन, कोडलैस माईक 600 रुपये प्रतिदिन, बिजली की तार 3 रुपये प्रतिमीटर, एलसीडी व एलईडी 1150 रुपये प्रत्येक, वाॅल एलईडी 1300 रुपये प्रतिघंटा, प्रोजैक्टर 1100 रुपये, स्क्रीन 1100 रुपये, साउंड सिस्टम व लाईट 3 हजार रुपये, स्पीकर 15 इंच 150 रुपये प्रत्येक से चुनाव खर्च में शामिल होेंगे।  

उन्होंने बताया कि फ्लैक्स बेनर पेंटिंग 8 रुपये प्रतिवर्ग फुट, फ्लैक्स होर्डिंग्स 25 रुपये प्रतिवर्ग फुट, विनायल पेंटिंग स्टीकर 15 रुपये प्रति फुट, कपड़े का बेनर 70 रुपये प्रति फुट, कपड़े का झंडा 170 रुपये प्रति फुट, रोड सहित झंडिया 6 रुपये प्रत्येक, 18 गुणा 23 इंच का झंडा 10 रुपये प्रत्येक, 3 गुणा 2 फुट का झंडा 15 रुपये प्रत्येक, समाचार पत्रों में हैंड बिल वितरित करवाने पर 150 रुपये प्रति हजार, पंपफलैट 8 पेज 10 रुपये प्रति सैकड़ा और हाई क्वालिटी पंपफलैट 25 रुपये प्रति सैकड़ा, पंपफलैट व बरोसर 50 रुपये प्रत्येक, पेपर पोस्टर मल्टी कलर 18 गुणा 22 आकार 5 रुपये, सिंगल कलर 3 रुपये, प्लास्टिक फलैग 6 गुणा 9 प्रति सेकड़ा 65 रुपये, स्टेंडी 120 रुपये प्रत्येक, स्टीकर एक रुपये प्रत्येक, टीसर्ट विद प्रिंटिंग 150 रुपये प्रत्येक की दर से खर्च में शामिल होंगे। 

उपायुक्त ने बताया कि कलर प्रिंटिंग ए फोर 20 रुपये, पेपर ए थ्री लीगल प्रति रीम 400 रुपये, पेपर ए फोर प्रति रीम 230 रुपये, पैन ड्राईव 4 जीबी 300 रुपये प्रत्येक, 8 जीबी 350 रुपये प्रत्येक, फोटोस्टेट ए फोर 50 पैसे प्रति पेज, स्प्राईल बेंडिंग 200 पेज तक 70 रुपये और 200 पेज से उपर 100 रुपये, खाद्य पदार्थों में बर्फी बेसन 200 रुपये प्रति किलो, बिस्कुट बेकरी 200 रुपये प्रति किलो, ब्रेड पकौड़ा 10 रुपये प्रति पीस, बर्फी 280 रुपये प्रति किलो, केक 300 रुपये प्रतिकिलो, छोले भटूरे 50 रुपये प्रति प्लेट, काॅफी 15 रुपये प्रति कप, लड्डू बूंदी 100 रुपये प्रतिकिलो, मठ्ठी पांच रुपये प्रति पीस, दूध 46 रुपये प्रति लीटर, मिनरल वाॅटर 12 बोतल 120 रुपये, पकौड़ो 200 रुपये प्रतिकिलो, पनीर पकौड़ा 12 रुपये प्र्रति पीस, रसगुला व गुलाब जामुन 180 रुपये प्रतिकिलो, समोसा विद चना 20 रुपये प्रति पीस, समोसा 10 रुपये प्रति पीस, सेडविच 15 रुपये पीस, सिंपल रोटी थाली 60 रुपये प्रति प्लेट, कोल डिंक 250 एमएल 20 रुपये, कोल ड्रीक 2 लीटर 65 रुपये, चाय 8 रुपये प्रति कप, वाॅटर कैंपर 20 रुपये प्रत्येक की दर से चुनाव खर्च में शामिल किये जायेंगे। 

उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में चुनावी कार्यालय खोलने के लिये 7500 रुपये प्रति महीना व शहरी क्षेत्र में 12 हजार रुपये प्रति महीने का किराया निर्धारित किया गया हैं। उन्होंने बताया कि 20 गुणा 20 आकार में फूलो की सजावट में मेरी गोल्ड 120 रुपये किलो, मिक्स फ्लावर 450 रुपये प्रतिकिला,  फूलों की माला बड़े आकार में 30 रुपये व छोटे आकार 20 रुपये प्रति माला, मंच पर डाली जाने वाली विशाल फूल माला 2000 रुपये प्रति माला, सामुदायिक केंद्र, वैकट हाॅल तथा खुले स्थान पर जनसभा के लिये स्थान लेने के लिये किराया शहरी विकास प्राधिकरण व नगर निगम द्वारा निर्धारित दरों पर खर्च में शामिल होगा। 

इसी प्रकार चुनाव प्रचार में वाहनों के लिये भी दरे निर्धारित की गई है। डिजायर, इटीओस, जीप व इंडिगो बिना तेल 1600 रुपये व तेल के साथ 2200 रुपये प्रति दिन, इनोवा बिना तेल 2500व तेल सहित 3500 रुपये, टैंपू ट्रैवल 17 सीटर बिना तेल 3200 व तेल सहित 4500 रुपये, टेंपू ट्रैवल 12 सीटर बिना तेल 2200 रुपये  व तेल सहित 3500 रुपये प्रतिदिन, बस 52 सीटर 4500 रुपये प्रतिदिन, मैक्सी कैब बिना तेल एक हजार रुपये व तेल सहित दो हजार रुपये प्रतिदिन, मिनी बस 32 सीटर 4500 रुपये प्रतिदिन तथा ट्रक 2350 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से चुनाव खर्च में शामिल होगा। थ्री विहलर बिना 900 रुपये तेल सहित 1300 रुपये, आॅटो कैरेज बिना तेल 1200 रुपये प्रतिदिन, साईकिल रिक्शा 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से चुनाव खर्च में शामिल होंगे। इसी प्रकार हाॅटल के सुपर डिलैक्स रूम 4500 रुपये, डिलैक्स रुम 3990 रुपये, सैमी डिलैक्स रूम 2070 रुपये, ग्रांड डिलैक्स रूम 5275 रुपये तथा सूट 6375 रुपये प्रति दिन के हिसाब से लगाया जायेगा। 

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लोकतंत्र की मजबूती के लिए 12 मई को अवश्य करें मतदान : नरेश ग्रोवर

सिरसा, 15 अप्रैल।

स्वीप कार्यक्रम के तहत मास्टर ट्रेनर नरेश ग्रोवर ने विद्यार्थियों को दूसरों को मतदान के प्रेरित करने के लिए किया जागरूक

जिला में व्यवस्थित मतदाता एवं चुनावी भागीदारी (स्वीप) के तहत मतदाता जागरुकता कार्यक्रम जोर शोर से चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में स्वीप मास्टर ट्रेनर नरेश ग्रोवर ने आज सावन पब्लिक स्कूल, आरके वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय व पुलिस लाईन विद्यालय में कार्यक्रमों का आयोजन कर विद्यार्थियों को मतदान के महत्व के बारे में अवगत करवाया। 

उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि जिनका वोट नहीं बना है, वो भी इस लोकतंत्र के महापर्व में अपना योगदान दे सकते हैं। इसके लिए वे अपने परिजनों, आस-पड़ोस के लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित करें। लोगों को 12 मई को वोट डालने के लिए जागरूक करें और उन्हें उनके वोट के महत्व को बताएं। मताधिकार का प्रयोग ही वोट होने के महत्व को सार्थक करता है। इसलिए जिनका वोट बना हुआ है, वह अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, ताकि वे भी लोकतांत्रिक प्रणाली की मजबूती का हिस्सा बन सकें। 

उन्होंने कहा कि मतदान को बढावा देने के लिए हम सभी घर-घर जाकर यह संदेश भी देगें ताकि सभी लोगों को 12 मई के दिन सभी कार्य छोड़कर मतदान करने जायेगें। इस अवसर पर विद्यार्थियों में मतदान के प्रति रूचि बढाने के लिए रगोंली व स्लोगन लेखन प्रतियोगिता करवाई गई, जिसमें बच्चों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया। अंत में सभी स्टाफ व बच्चों से शपथ दिलवाई गई कि वे सभी खुद वोट डालने और अन्य लोगों को प्रेरित करेंगें।

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जेट एयरवेज के पायलटों की संस्था नेशनल एविएटर्स गिल्ड ने उड़ान न भरने का अपना फैसला 15 अप्रैल तक के लिए टाल दिया

नई दिल्ली: आर्थिक संकट से जूझ रही निजी विमानन कंपनी जेट एयरवेज के पायलटों की संस्था नेशनल एविएटर्स गिल्ड ने उड़ान न भरने का अपना फैसला 15 अप्रैल तक के लिए टाल दिया है।

इससे पहले संस्था ने घोषणा की थी कि वह एक अप्रैल से हड़ताल पर चले जाएंगे।

वहीं, आज नई दिल्ली और मुंबई में हुई संस्था की खुली बैठक में इसे 15 अप्रैल तक आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया। 

वहीं नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने जेट एयरवेज संकट के बीच कहा है कि बेहतर संचालन और वित्तीय प्रदर्शन एयरलाइनों की व्यक्तिगत जिम्मेदारियां हैं।

जेट एयरवेज के पायलटों ने यह फैसला वेतन न मिलने के चलते लिया था।

जेट एयरवेज का कहना है कि वह तत्काल अपने पायलटों का पूरा वेतन बकाया चुकाने में सक्षम नहीं है।

कंपनी का कहना है कि वह दिसंबर के वेतन का बचा हुआ 87.50 फीसद ही चुका सकती है।

कंपनी ने यह बयान तब दिया था जब पायलटों ने एक अप्रैल से हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी। 

जेट एयरवेज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय दुबे ने शनिवार को पायलटों को लिखे एक पत्र में कहा था कि कंपनी का निदेशक मंडल कर्जदाताओं के साथ मिलकर समाधान योजना को जितना जल्द संभव हो सके उतना जल्द लागू करने का प्रयास कर रहा है।

ताकि कंपनी के लिए अनिवार्य हो चुके परिचालन को स्थिर बनाया जा सके।

साथ ही कंपनी के भविष्य को सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा था कि अभी हम केवल दिसंबर का बचा हुआ वेतन देने में ही सक्षम हैं।