जिला सिरसा में व्यक्तिगत किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के 1432 कृषि यंत्रो पर मिलेगा अनुदान
सिरसा, 4 जुलाई।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जिला सिरसा में वर्ष 2019-20 के दौरान केन्द्र सरकार के नई इन-सीटू क्रोप रेजीडयू मैनेजमेंट स्कीम के तहत इन सीटू अवषेश प्रबंधन कृषि यंत्र अनुदान देने हेतू आनलाईन आवेदन आंमत्रित किए जा रहे है। ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि 10 जुलाई 2019 है।
यह जानकारी देते हुए सहायक कृषि अभियन्ता जसविंद्र सिंह ने बताया कि विभाग द्वारा इन-सीटू क्रोप रेजीडयू मैनेजमेंट स्कीम के तहत कृषि यंत्र सुपर स्ट्रा मैनेजेमेंट सिस्टम (एस एम एस), हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्रा चैपर/श्रेडर/मल्चर, शर्ब मास्टर/कट्टर कम स्प्रेडर, रिर्वेसिबल एम बी प्लो, रोटरी स्लेशर, जीरो टिल ड्रील मशीन, रोटावेटर पर अनुदान देने हेतू आनलाईन आवेदन विभागीय वैबसाईट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडॉटएग्रीहरियाणाडॉटइन पर आंमत्रित किए जा रहे है। उन्होंने बताया कि लक्ष्यों से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लाभार्थियों का चयन ड्रा/लाटरी के माध्यम से किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान केन्द्र सरकार के नई इन-सीटू क्रोप रेजीडयू मैनेजमेंट स्कीम के तहत जिला के सभी खण्डों में लक्ष्य अनुसार कस्टम हायरिंग सैन्टर स्थापित किए जाएगें जिसके लिए इच्छुक किसानों के समूह, किसानों की सहकारी सोसाइटियों, एफपीओ, स्वंय सहायता समूह, रजिस्ट्रड किसान सोसाइटी/किसान समूह, प्राईवेट उद्यमी, महिला किसान समूह या स्वंय सहायता समूह से आवेदन आमत्रिंत किए जाते है।
कस्टम हायरिंग सैन्टर की स्थापना पर मिल रहा है 80 प्रतिशत तक अनुदान
उन्होंने बताया कि इस स्कीम के तहत अधिकतम 10 लाख रूपये की परियोजना लागत के कस्टम हायरिंग सैन्टर बनाए जा सकते हैं। इस पर 80 प्रतिशत अनुदान राशि का प्रावधान है। कस्टम हायरिंग सैन्टर की स्थापना के लिए आवेदक अपना आवेदन 10 जुलाई सांय 5 बजे तक कर सकते है।
10 लाख रूपये तक की परियोजना लागत के कस्टम हायरिंग सैन्टर कर सकते हैं स्थापित
उन्होने बताया कि इस बारे मे विस्तृत जानकारी विभागीय वैबसाईट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडॉटएग्रीहरियाणाडॉटइन पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त स्कीम के बारे मे जानकारी संबधित उप कृषि निदेशक/सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय से अथवा टोल फ्री नम्बर 18001802117/0172-252190 पर सम्पर्क कर सकतें है।
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