आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर गांव मंगाला के सरपंच को कारण बताओ नोटिस जारी
सिरसा, 14 मई।
16 को होगी निजी सुनवाई
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने गांव मंगला के सरपंच राज कुमार नाथ को आदर्श आचार संहिता की उल्लंघना करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस बारे उपायुक्त 16 मई को प्रातः 10:00 बजे अपने कार्यालय में निजी सुनवाई भी करेंगे।
उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत मंगला के सरपंच राज कुमार नाथ द्वारा हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लीप के माध्यम से किसी एक विशेष राजनीतिक दल को गांव से कितने मत प्राप्त हुए, इस बारे जानकारी दी जा रही थी। वीडियो में सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत के लेटर पैड का भी प्रयोग किया गया। भारत निर्वाचन आयोग की हिदायत अनुसार 19 मई तक इस प्रकार के प्रचार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसा करके गांव के लोगों को गुमराह करने का प्रयत्न किया गया है जबकि सरपंच का यह कर्तव्य बनता है कि वह इस प्रकार की भ्रांति न तो गांव में फैलाए और न ही किसी अन्य को फैलाने दे।
साथ ही हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित सरपंच को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों व किन कारणों से किया।