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*MC Chandigarh takes action against encroachments in Sector 15 Patel Market*

महिला विकास निगम द्वारा महिलाओं और लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिये ऋण के ब्याज पर पांच प्रतिशत छूट प्रदान की जाती है।

पंचकूला, 19 अगस्त-

महिला विकास निगम द्वारा महिलाओं और लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिये ऋण के ब्याज पर पांच प्रतिशत छूट प्रदान की जाती है। सामान्य नागरिकों के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों की लड़किया भी इस सुविधा का लाभ हासिल कर सकती है। 

हरियाणा महिला विकास निगम के जिला प्रबंधक विजय सैनी ने बताया कि यदि महिलाएं और लड़कियां देश अथवा विदेश में उच्च शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, तकनीकि शिक्षा, डिप्लोमा, स्नातकोत्तर, मानक उपाधि अथवा पोस्ट डाॅक्ट्रेट इत्यादि के लिये इस सुविधा का लाभ हासिल कर सकती है। उन्होंने बताया कि वित वर्ष 2018-19 में इस योजना के तहत 67 लाभार्थियों को 2495993 रुपये की अनुदान राशि उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा निगम द्वारा महिलाओं के लिये व्यक्तिगत ऋण की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। ऐसी महिलाएं जिनकी वार्षिक आय 1.50 लाख रुपये से अधिक न हो और परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता न हो, उन्हें स्वरोजगार के लिये ऋण और अनुदान उपलब्ध करवाये जाते है। उन्होंने बताया कि सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, किरयाणा, मनीयारी, रेडीमेंट गारमैंटस, कपड़े की दुकान, स्टेशनरी, बूटिक व जनरल स्टोर इत्यादि कार्यों के लिये 1.50 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, जिस पर 5 हजार रुपये अनुदान दिया जाता है।

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महिला विकास निगम दे रहा महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर

सिरसा, 7 अगस्त। 

लोन पर दी जा रही है 25 प्रतिशत तक सब्सिडी


                हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा अब विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार चलाने के लिए बैंकों के माध्यम से तीन लाख तक का लोन दिया जाएगा। लोन पर 25 प्रतिशत अधिकतम 50 हजार रुपए की सब्सिडी हरियाणा महिला विकास निगम की तरफ से दी जाएगी।


यह जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और समाजिक जीवन को उठाने में सदैव तत्पर रहता है। हरियाणा महिला विकास निगम की और से समय-समय पर महिलाओं के लिए जनकल्याणकारी स्कीमें चलाई जाती है।


                उन्होंने बताया कि निगम सभी वर्ग की महिलाओं को स्वरोजगार चलाने के लिए 1.50 लाख रुपए तक का लोन विभिन्न बैंकों के माध्यम से दिलाया जाता है जिसमें 10 प्रतिशत की सब्सिडी अधिकतम 5 हजार रुपये निगम द्वारा दी जाती है। उसी प्रकार अब विधवा महिलाओं के लिए लोन की राशि बढ़ा कर 3 लाख रुपये कर दी गई है और अनुदान राशि 25 प्रतिशत अधिकतम 50 हजार रुपये कर दी गई है। उन्होंने बताया कि महिला अपना स्वरोजगार जैसे रेडीमेड, कपड़े मनियारी, ब्यूटी पार्लर, ऑटो, ई-रिक्शा इत्यादि कार्यों के लिए लोन के लिए आवेदन कर सकती हैं।


                जिला प्रबंधक विजय सिंह ंने बताया कि एजुकेशन स्कीम के तहत ऐसी लड़कियां जिन्होंने बैंकों से एजुकेशन लोन लिया हुआ है उन्हें ब्याज पर निगम द्वारा 5 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है। उन्होंने बताया कि इन स्कीमों की लाभ लेने के लिए इच्छुक महिलाएं जिला कार्यालय हरियाणा महिला विकास निगम बाईपास रोड़ एमआइटीसी कॉलोनी गली नम्बर 1 में संपर्क कर सकते हैं।

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