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Mayor Harpreet Kaur Babla inaugurates animal carcass incinerator plant at Raipurkalan Gaushala

पुलिस उपायुक्त कमलदीप गोयल ने धारा 144 के तहत आदेश जारी करके जिला में स्थित सभी ढाबों, रेस्टोरेंट तथा इस तरह के पकवान बेचने वाले अन्य स्थलों को रात्रि 12 बजे से प्रातः 8 बजे तक बंद रखने के आदेश जारी किये

पंचकूला, 26 अप्रैल-

पुलिस उपायुक्त कमलदीप गोयल ने धारा 144 के तहत आदेश जारी करके जिला में स्थित सभी ढाबों, रेस्टोरेंट तथा इस तरह के पकवान बेचने वाले अन्य स्थलों को रात्रि 12 बजे से प्रातः 8 बजे तक बंद रखने के आदेश जारी किये है। 

जारी किये गये आदेशों के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस उपायुक्त ने बताया कि पिछले दिनों जिला में ऐसे स्थानों पर झगड़े इत्यादि की घटनाये सामने आई है। उन्होंने बताया कि जिला में कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाये रखने और इस तरह की घटनाओं की पुर्नावर्ति को रोकने तथा असामाजिक तत्वों और अपराधिक किस्म के लोगों द्वारा ऐसे स्थनों का इस्तेमाल करने की संभावनों को रोकने के लिये यह आदेश जारी किये गये है। 

उन्होंने बताया कि सभी ढाबा, रैस्टोरेंट और अन्य पकवान इत्यादि बेचने वाले ऐसे स्थानों को रात्रि 12  बजे से सुबह 8 बजे तक बंद रखना होगा। इसके अलावा ऐसे स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना भी अनिवार्य किया गया है। यह सीसीटीवी कैमरे ऐसे स्थानों पर लगे होने चाहिए जहां से भोजन तैयार किये जाने वाले स्थान, ग्राहको के बैठने वाले स्थान तथा वाहन खड़े करने के स्थान की रिकार्डिंग हो सके। ऐसे कैमरों की कम से कम 30 दिन की रिकार्डिंग को स्टोर करने की क्षमता होना भी जरूरी है। उन्होंने बताया कि यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे और 23 जून तक प्रभावी रहेगे। उन्होंने यह भी कहा कि आदेशों की अवेहलना करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाही अमल में लाई जायेगी।  

Mayor Harpreet Kaur Babla inaugurates animal carcass incinerator plant at Raipurkalan Gaushala

पुलिस उपायुक्त – पंचकूला में शस्त्र लाइसेंस धारकों को 31 मार्च तक लेना होगा यूआईएन नंबर

पंचकूला 22 मार्च- 

पुलिस उपायुक्त कमलदीप गोयल ने जिला में स्थित शस्त्र लाईसैंस धारकों को निर्देश दिये कि वे 31 मार्च तक अपना यू0आई0एन(यूनिक आडनटी नं0) अवश्य प्राप्त कर ले ।

उन्होंने कहा कि गृहमंत्रालय भारत सरकार द्वारा  प्रत्येक शस्त्र लाईसैंस धारक के लिये यू0आई0एन जारी किया है । उन्होंने कहा कि जिन लाईसैंस धारकों ने अभी तक यह नं0 डाउन लाउड नहीं किया है वे 31 मार्च तक यह नं0 अवश्य प्राप्त कर ले । उन्होंने कहा कि जिन शस्त्र लाईसैंस धारकों के पास यू0आई0एन0 न0 नही होगा उनके लाईसैंस की वैधता नही रहेगी ।