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पुलिस उपायुक्त ने शुक्रवार को आकस्मिक मृत्यु बीमा कवर के तहत दिवंगत एक्जम्प्टी सब इंस्पेक्टर (ईएसआई) विनोद कुमार (सेवानिवृत्त) की धर्मपत्नी श्रीमति पूनम को 17 लाख रुपये का चेक सौंपा।

पंचकुला, 8 नवंबर – पुलिस उपायुक्त, कमलदीप गोयल ने शुक्रवार को आकस्मिक मृत्यु बीमा कवर के तहत दिवंगत एक्जम्प्टी सब इंस्पेक्टर (ईएसआई) विनोद कुमार (सेवानिवृत्त) की धर्मपत्नी श्रीमति पूनम को 17 लाख रुपये का चेक सौंपा।


यह राषि एचडीएफसी बैंक के साथ आकस्मिक मृत्यु बीमा कवर के तहत किए गए एक समझौते के तहत प्रदान की गई।


इस अवसर पर डीसीपी ने कहा कि दिवंगत ईएसआई विनोद कुमार ने पुलिस में बेहतरीन सेवाएं दी। उन्हें पुलिस विभाग में उनकी बहादुरी और सेवाओं के लिए लंबे समय तक याद किया जाएगा।

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पचकुला के लाईसैंस शस्त्र धारक अपना शस्त्र नजदीकी पुलिस थाना या गन हाऊस मे करवाएं जमा – पुलिस उपायुक्त

पंचकूला, 25 सितम्बर :- 

जिला पचकुला के लाईसैंस शस्त्र धारक अपना शस्त्र नजदीकी पुलिस थाना या गन हाऊस मे करवाएं जमा, आदेशों को अनदेखा करने वालो का होगा लाईसेंस रद्द ।

        पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि कमलदीप गोयल, पुलिस उपायुक्त पंचकुला ने आमजन से अपील की है कि आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जिला पंचकुला के सभी शस्त्र लाइसेंसी धारक अपने शस्त्र को दो दिन के अन्दर-अन्दर अपने नजदीकी पुलिस थाना अथवा गन हाऊस मे जमा करवा दें ।

अन्यथा शस्त्र जमा ना करवाने वाले धारक का लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा । पुलिस उपायुक्त ने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आचार संहिता लग जाने के कारण सभी शस्त्र लाईसैंस धारक अपना शस्त्र समय पर जरूर जमा करवा दें तथा साथ ही सभी प्रबंधक थाना को निर्देश दिये है कि उनके थाना-क्षेत्र के अन्दर जो भी शस्त्र लाईसैंस धारक है उन्हे अपना शस्त्र जमा करवाने के लिये सभी प्रेरित करें । आदेशों की अवहेलना करने वाले धारक के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी । 

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पुलिस उपायुक्त ने जिला मे असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिये होटल, धर्मशाला, माॅटलस, के किराये पर दिये जाने वाले अन्य स्थानों के लिये धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए एहतियातित कदम उठाने के निर्देश जारी किये है।

पंचकूला, 30 मई-

पुलिस उपायुक्त कमलदीप गोयल ने जिला मे असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिये होटल, धर्मशाला, माॅटलस, सराय व इस तरह के किराये पर दिये जाने वाले अन्य स्थानों के लिये धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए एहतियातित कदम उठाने के निर्देश जारी किये है। 

जारी किये गये आदेशों की जानकारी देते हुए पुलिस उपायुक्त ने बताया कि जिला में स्थित सभी होटल, माॅटलस, धर्मशाला व सराय व अन्य इस तरह के स्थानों पर प्रदेश द्वार, लोबी, रिसेपशन व पार्किंग क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा लगाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह कैमरे अच्छी गुणवता के होने चाहिए, जिनमें हर आने जाने वाले व्यक्ति की स्पष्ट रिकोर्डिंग हो सके और रिकोर्डिंग का रिकार्ड 30 दिन तक सुरक्षित रखा जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे कैमरों के लिये पाॅवर बैकअप होना भी जरूरी है ताकि बिजली न होने की स्थिति में भी रिकोर्डिंग की जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे स्थानों पर आने वाले प्रत्यके व्यक्ति का नाम, फोन नंबर, पता, आने व जाने की तिथि व समय व ग्राहक के हस्ताक्षर का रिकोर्ड रखना भी जरूरी है। किसी भी व्यक्ति को अपने संस्थान में ठहराने से पूर्व उसके पहचान के दस्तावेज जरूर प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि रिकार्ड का यह रजिस्टर कम से कम एक वर्ष तक पूरी तरह सुरक्षित रहना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस कभी भी उसकी चैकिंग कर सकती है। उन्होंने कहा कि संस्थान में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति होने की स्थिति में उसकी सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन पर, पुलिस नियंत्रण कक्ष पर अवश्य दें। नियंत्रण कक्ष पर यह सूचना 100 नंबर या 0172-2582100 पर दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिये गये है और 29 अगस्त तक प्रभावी रहेंगे। आदेशों की अवेहलना करने पर संबंधित संस्थन संचालक के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाही अमल में लाई जायेगी। 

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पुलिस उपायुक्त कमलदीप गोयल ने बताया कि पंचकूला जिला में शांतिपूर्वक मतदान सम्पन्न करवाने के लिये हरियाणा पुलिस, अर्धसैनिक बल के लगभग 1500 जवान तैनात रहेगे

पंचकूला 11 मई 

 पुलिस उपायुक्त कमलदीप गोयल ने बताया कि पंचकूला जिला में शांतिपूर्वक मतदान सम्पन्न करवाने के लिये हरियाणा पुलिस, अर्धसैनिक बल के लगभग 1500 जवान तैनात रहेगे। उन्होंने बताया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रो में कानुन व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखने के लिये 36 पैट्रोलिंग पार्टिया तैनात रहेगी। इसके अलावा जिला के सभी थाना प्रभारी भी अपने अपने क्षेत्र के मतदान केंद्रों का निरंतर दौरा करते रहेगे।

पुलिस उपायुक्त ने यह जानकारी आज जिला सचिवालय के काॅन्फै्रंस हाॅल में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि 12 मई को पडोसी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश चण्ड़ीगढ के सहयोग से जिला की सभी सीमाओ को सील किया गया है और अलग-अलग स्थानों पर 22 नाके लगाये गये है। उन्होंने बताया कि मोहली पुलिस द्वारा 9, सोलन पुलिस द्वारा 4, बददी पुलिस द्वारा 3, सिरमौर पुलिस द्वारा 2 और चण्ड़ीगढ़ पुलिस द्वारा 3 नाके लगाये गये है।

इसके अलावा 9 एस.एस.टी व 6 फ्लाईंग टीमें तथा शहरी क्षेत्र में 3 पुलिस नाको से भी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि जिन भवनों में एक से अधिक मतदान केंद्र है वहां प्रत्येक मतदान केंद्र पर 2-2 सुरक्षा कर्मी तैनात रहेगे। इसी प्रकार सवेंदनशील व अतिसवेंदनशील मतदान केंद्रों पर पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलो के जवान भी तैनात किये गये है।  उन्होंने बताया कि दूर, दराज के क्षेत्रों में भी अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम किये गये है। उन्होंने कहा कि पुलिस शांतिपूर्वक मतदान करवाने के लिये वचनबद्ध है और किसी भी प्रकार की अप्रिय धटना की सुचना मिलते ही 5 से 7 मिनट में अतिरिक्त पुलिस भी वहां पहुचाने की व्यवस्था की गई है।

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पुलिस उपायुक्त कमलदीप गोयल ने धारा 144 के तहत आदेश जारी करके जिला की सीमा में किसी भी प्रकार का हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया है।

पंचकूला, 10 मई-

पुलिस उपायुक्त कमलदीप गोयल ने धारा 144 के तहत आदेश जारी करके जिला की सीमा में किसी भी प्रकार का हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया है।

जारी किये गये आदेशों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करवाने तथा नागरिकों और संपत्ति की सुरक्षा हेतू ये आदेश जारी किये गये है। उन्होंने बताया कि यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे और चुनाव आचार संहिता की अवधि संपन्न होने तक प्रभावी रहेंगे। 

उन्होंने बताया कि इन आदेशों के तहत कोई भी व्यक्ति अपने साथ किसी भी प्रकार का अग्नि अस्त्र, तलवार, लाठी, बरछा, कुलहाड़ी व हथियार की श्रेणी में आने वाला कोई भी सामान लेकर नहीं चल सकेंगे। उन्होंने बताया कि सिखों द्वारा धार्मिक चिन्ह के रूप में ग्रहण की जाने वाली कृपाण तथा ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को इन आदेशों से मुक्त रखा गया है। इसके अलावा बैंकों, ज्वैलरी शाॅप व अन्य व्यवसायिक संस्थानों में तैनात किये गये सुरक्षा गार्ड अपने संस्थान बैंक और दुकान के सामने ही खुले तौर पर हथियार रख सकते है। उन्होंने कहा कि ऐसे सुरक्षा गार्डों को अपने हथियार घर से संस्थान तक ले जाते समय ढककर रखने होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि आदेशों की अवेहलना करने वाले व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाही की जायेगी।

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पुलिस उपायुक्त कमलदीप गोयल ने धारा 144 के तहत आदेश जारी करके जिला में स्थित सभी ढाबों, रेस्टोरेंट तथा इस तरह के पकवान बेचने वाले अन्य स्थलों को रात्रि 12 बजे से प्रातः 8 बजे तक बंद रखने के आदेश जारी किये

पंचकूला, 26 अप्रैल-

पुलिस उपायुक्त कमलदीप गोयल ने धारा 144 के तहत आदेश जारी करके जिला में स्थित सभी ढाबों, रेस्टोरेंट तथा इस तरह के पकवान बेचने वाले अन्य स्थलों को रात्रि 12 बजे से प्रातः 8 बजे तक बंद रखने के आदेश जारी किये है। 

जारी किये गये आदेशों के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस उपायुक्त ने बताया कि पिछले दिनों जिला में ऐसे स्थानों पर झगड़े इत्यादि की घटनाये सामने आई है। उन्होंने बताया कि जिला में कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाये रखने और इस तरह की घटनाओं की पुर्नावर्ति को रोकने तथा असामाजिक तत्वों और अपराधिक किस्म के लोगों द्वारा ऐसे स्थनों का इस्तेमाल करने की संभावनों को रोकने के लिये यह आदेश जारी किये गये है। 

उन्होंने बताया कि सभी ढाबा, रैस्टोरेंट और अन्य पकवान इत्यादि बेचने वाले ऐसे स्थानों को रात्रि 12  बजे से सुबह 8 बजे तक बंद रखना होगा। इसके अलावा ऐसे स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना भी अनिवार्य किया गया है। यह सीसीटीवी कैमरे ऐसे स्थानों पर लगे होने चाहिए जहां से भोजन तैयार किये जाने वाले स्थान, ग्राहको के बैठने वाले स्थान तथा वाहन खड़े करने के स्थान की रिकार्डिंग हो सके। ऐसे कैमरों की कम से कम 30 दिन की रिकार्डिंग को स्टोर करने की क्षमता होना भी जरूरी है। उन्होंने बताया कि यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे और 23 जून तक प्रभावी रहेगे। उन्होंने यह भी कहा कि आदेशों की अवेहलना करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाही अमल में लाई जायेगी।  

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पुलिस उपायुक्त – पंचकूला में शस्त्र लाइसेंस धारकों को 31 मार्च तक लेना होगा यूआईएन नंबर

पंचकूला 22 मार्च- 

पुलिस उपायुक्त कमलदीप गोयल ने जिला में स्थित शस्त्र लाईसैंस धारकों को निर्देश दिये कि वे 31 मार्च तक अपना यू0आई0एन(यूनिक आडनटी नं0) अवश्य प्राप्त कर ले ।

उन्होंने कहा कि गृहमंत्रालय भारत सरकार द्वारा  प्रत्येक शस्त्र लाईसैंस धारक के लिये यू0आई0एन जारी किया है । उन्होंने कहा कि जिन लाईसैंस धारकों ने अभी तक यह नं0 डाउन लाउड नहीं किया है वे 31 मार्च तक यह नं0 अवश्य प्राप्त कर ले । उन्होंने कहा कि जिन शस्त्र लाईसैंस धारकों के पास यू0आई0एन0 न0 नही होगा उनके लाईसैंस की वैधता नही रहेगी ।