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आगामी 16 अप्रैल से शुरु होगी नामांकन प्रक्रिया : सीटीएम

सिरसा, 14 अप्रैल।

सीटीएम ने नामांकन प्रक्रिया में ड्यूटी पर लगे अधिकारियों की ली बैठक, दिये आवश्यक दिशा-निर्देश

लोकसभा आम चुनाव 2019 हेतु आगामी 16 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरु होगी, जिसके मद्देनजर आज स्थानीय लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में ड्यूटी पर लगे अधिकारियों व कर्मचारियों की एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला की अध्यक्षता नगराधीश कुलभूषण बंसल ने की। 

इस कार्यशाला में रिटर्निंग अधिकारी 03-सिरसा (अ.जा.) एवं उपायुक्त प्रभजोत सिंह के साथ ड्यूटी पर लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनकी ड्यूटियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। नगराधीश ने कहा कि प्रत्याशियों से नामांकन फार्म प्राप्त करते समय ड्यूटी पर तैनात अधिकारी व कर्मचारी नियमानुसार सभी बातों का ध्यान रखते हुए नामांकन पत्र की जांच करें। यह सुनिश्चित करें कि फार्म में प्रत्याशी का नाम, आयु, शैक्षणिक योग्यता, हस्ताक्षर आदि भरे हुए हैं या नहीं। इसके अलावा कोई भी कॉलम अधूरा नहीं होना चाहिए। यदि कोई कॉलम अधूरा है तो प्रत्याशी को उसी समय अवगत करवा कर ठीक करवाएं। 

उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में प्रत्याशी का नाम होना जरुरी है बशर्ते वह कहीं का भी हो। उन्होंने कहा कि यह अवश्य सुनिश्चित करें कि उम्मीदवार की आयु कम से कम 25 वर्ष हो तथा वह अनुसूचित जाति (एससी) से संबंध रखता हो। उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों व अन्य प्रत्याशियों को नामांकन फार्म नि:शुल्क दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करें कि प्रत्याशी के नामांकन फार्म के साथ अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र अवश्य संलग्र हो। उन्होंने कहा कि नामांकन फार्म के साथ प्रत्याशी का नया बैंक खाता नम्बर अंकित होना अतिआवश्यक है। 

उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 03-सिरसा (एससी) लोकसभा आम चुनाव-2019 के लिए राजनीतिक दलों के उम्मीदवार एवं अन्य प्रत्याशी 16 अप्रैल से 23 अप्रैल तक प्रात: 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन भर सकते हैं। 24 अप्रैल को प्रात: 11 बजे उपरांत नामांकन पत्रों की छंटनी की जाएगी। नामांकन पत्र वापसी लेने की अंतिम तिथि 26 अप्रैल है। उन्होंने बताया कि 12 मई को मतदान तथा 23 मई को मतगणना की जाएगी। 

उन्होंने कहा कि ड्यूटी पर लगे सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिये कि वे पूरी ईमानदारी व निष्ठïापूर्वक कार्य करें तथा प्रतिदिन प्राप्त नामांकनों की रिपोर्ट दें। 

नामांकन प्रक्रिया में इनकी रहेगी ड्यूटी : 

 नामांकन फार्म में प्रत्यशी भरे सभी कॉलम

उन्होंने बताया कि नामांकन फार्म-2ए, स्पेसिमेन एफिडेविट फार्म-26 व अन्य संबंधित दस्तावेजों देने की जिम्मेवारी एसईपीओ बड़ागुढा नंदलाल व उपायुक्त कार्यालय के लिपिक कौर सिंह की रहेगी। इसके अलावा जमानत राशि प्राप्त करने व रसीद जारी करने हेतु जिला नाजर दलीप सिंह की ड्यूटी रहेगी। साथ ही निर्धारित चैक लिस्ट के अनुसार नामांकन फार्म, हलफनामा व अन्य संलग्र दस्तावेजों की जांच व अन्य कार्यों हेतु चुनाव कानूनगो राज कुमार, पटवारी हरीष चंद्र, रवि कुमार, समर सैन की ड्यूटी रहेगी। 

इसके अलावा हलफानामे में प्रत्याशी के हस्ताक्षर व अन्य दस्तावेजों के सत्यापन की जांच हेतु डीसी कार्यालय के सहायक जिला न्यायवादी की ड्यूटी लगाई गई है। नामांकन पत्रों की पुन: जांच, प्रत्याशी को आवश्यक दस्तावेज व मिमो नम्बर जारी करने का कार्य चुनाव कानूनगो हवा सिंह, बलवंत सिंह व लिपिक अंकित सोनी करेंगे। इस दौरान रिटर्निंग अधिकारी के साथ तहसीलदार (चुनाव) राम निवास, कानूनगो सतपाल, डीडीपीओ कार्यालय के सहायक भूप सिंह, रिडर हरकीत सिंह की ड्यूटी रहेगी। 

उन्होंने बताया कि नामांकन रजिस्टर तैयार करने, नामांकित उम्मीदवार की फार्म 3ए, 4, 6 व 7ए के अनुसार सूची तैयार करने हेतु चुनाव कानूनगो सतपाल व डीडीपीओ कार्यालय के सहायक भूप सिंह की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही नामांकन संबंधी डाटा को प्रतिदिन सुविधा पोर्टल पर अपलोड करने की जिम्मेवारी एडीआईओ सुषमा व जूनियर प्रोग्रामर जगदीश की रहेगी। 

इस अवसर पर तहसीलदार चुनाव राम निवास, कानूनगो सतपाल, बलवंत सिंह, लेखाकार मक्खन सिंह, एनआईसी से लेखाकार मनीष कुमार, एसईपीओ नंदलाल सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे।

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नामांकन प्रक्रिया के दौरान लागू रहेगी धारा 144

सिरसा, 11 अप्रैल।

16 से भरे जाएंगे नामांकन, 26 अप्रैल को अलॉट होंगे चुनाव चिन्ह 

लोकसभा आम चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्वक तरीके से स पन्न करवाने के उद्ेश्य से नामांकन प्रक्रिया के दौरान धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। सिरसा लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन लघुसचिवालय के प्रथम तल पर स्थित उपायुक्त कोर्ट में 16 अप्रैल को प्रात: 11 बजे से भरे जाएंगे, जबकि 26 अप्रैल को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह अलॉट किए जाएंगे।

जिलाधीश प्रभजोत सिंह ने बताया कि रिटर्निंग अधिकारी व सहायक रिटर्निंग अधिकारी कार्यालयों में नामांकन के लिए आते समय प्रत्याशी के काफिले में 3 से ज्यादा वाहन नहीं हो सकते हैं। ऐसा करना आचार संहिता की उल्लंघना माना जाएगा। प्रत्याशी को अपने तीनों वाहन आरओ कार्यालय से कम से कम 100 मीटर की दूरी पर खड़े करने होंगे। इसके लिए निर्धारित दूरी का सीमांकन भी स्पष्टï रूप से किया जाएगा। इसी प्रकार नामांकन के लिए आरओ कार्यालय में प्रत्याशी के साथ 4 से अधिक व्यक्ति एक बार में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक प्रवेश द्वार ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। 

उन्होंने बताया कि 03-सिरसा (एससी) लोकसभा आम चुनाव-2019 के लिए राजनीतिक दलों के उ मीदवार एवं अन्य प्रत्याशी 16 अप्रैल से 23 अप्रैल तक प्रात: 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन भर सकते हैं। 24 अप्रैल को प्रात: 11 बजे उपरांत नामांकन पत्रों की छंटनी की जाएगी। 26 अप्रैल को दोपहर 3 बजे बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह वितरित किये जाएंगे। 

ये आदेश ड्यूटी पर लगे व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे। आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंड के भागी होंगे। उन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों व प्रत्याशियों से आह्वïान किया है कि वे निर्वाचन आयोग के इस नियम की अनुपालना सुनिश्चित करने में सहयोग करें ताकि नामांकन की प्रक्रिया को सुचारू ढंग से संपन्न किया जा सके। इन नियमों की समुचित अनुपालना के लिए जरूरी सुरक्षा प्रबंध भी किए जाएंगे।