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धूम्रपान के प्रति समाज की सोच में बदलाव लाना जरूरी :मनदीप कौर

सिरसा, 31 मई।

अतिरिक्त उपायुक्त मनदीप कौर ने राष्ट्रीय धूम्रपान नियंत्रण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को बैठक में दिए विशेष दिशा निर्देश  

विश्व धूम्रपान मुक्त दिवस के उपलक्ष्य में अतिरिक्त उपायुक्त मनदीप कौर ने आज अपने कार्यालय मेंं विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और राष्ट्रीय धूम्रपान नियंत्रण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में विशेष दिशा-निर्देश दिए। बैठक में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग सहित कई विभागों के अधिकारियों ने भागीदारी की। इस मौके पर एडीसी ने स्वास्थ्य विभाग की ओर से तम्बाकू उत्पादों के प्रति जागरूकता गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया।

अतिरिक्त उपायुक्त मनदीप कौर विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में बैठक लेते हुए तथा तम्बाकू निषेध जागरूकता बारे गाड़ी को झंडी दिखाते हुए।


अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम-2003 की धारा 6बी के तहत किसी भी शिक्षण संस्थान की बाहरी सीमा से 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचना पूरी तरह से गैर कानूनी कृत्य है। इसकी प्रति उल्लंघना पर 200 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने बैठक में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को शिक्षण संस्थान के बाहर कानून अनुसार चेतावनी बोर्ड लगवाने तथा यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि वे अपने संस्थान के आसपास तंबाकू उत्पाद न बिकने दें। वे ऐसा करने वालों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाएं और इस पर रोक लगवाएं।

एडीसी ने कहा कि धूम्रपान के प्रति समाज की सोच में बदलाव लाने में शिक्षक व शिक्षा विभाग अहम भूमिका निभा सकता है। यह सामाजिक बदलाव धीरे-धीरे होगा। शिक्षक बच्चों को धूम्रपान से होने वाले नुकसान के बारे में फोटो व वीडियो सहित समझाएं ताकि उनके मन में इसके प्रति घृणा पैदा हो और वे अपने अभिभावकों में भी इसके प्रति जागरूकता फैलाएं। धूम्रपान पर नियंत्रण में शिक्षक से ज्यादा भूमिका कोई अन्य नहीं निभा सकता है। उन्होंने कहा कि जुलाई माह से स्कूलों में बच्चों को तम्बाकू उत्पादों के प्रति जागरूक किया जाए, इसके लिए विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।

उन्होंने डीडीपीओ से कहा कि ब्लॉक स्तर पर पंच व सरपंचों को तम्बाकू उत्पादों व इसके प्रयोग के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करवाए जाएं ताकि सरपंच आगे ग्रामीणों को तम्बाकू के प्रयोग न करने बारे जागरूक कर सकें। इसी प्रकार कृषि अधिकारी को बीज वितरण स्थानों पर तम्बाकू के प्रयोग से होने वाले नुकसान बारे जानकारी की सामग्री चश्पा करवाने के निर्देश दिए। किसानों को तम्बाकू से होने वाले नुकसान व इससे होने वाली बीमारियों की जानकारी दी जाएं ताकि अधिक से अधिक लोग इस बारे जागरूक हो सकें। इसके अलावा विभाग की ओर से विभिन्न योजनाओं के लिए लगाए जाने वाले कैंपों में तम्बाकू उत्पादों के विषय को रखा जाए।

नोडल अधिकारी तम्बाकू निषेध डॉ. दीप व डॉ. रोहताश ने बताया कि तंबाकू उत्पादों के प्रयोग से अनेक प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं जिन पर काफी पैसा खर्च होता है। धूम्रपान करने वाले के साथ-साथ यह उसके मुंह से निकलने वाले धुएं के प्रभाव में आने वाले अन्य व्यक्तियों को भी नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने बताया कि धूम्रपान पर नियंत्रण तथा सार्वजनिक स्थलों पर इसके उपयोग पर रोक लगाने के लिए विभिन्न विभागों में नोडल अधिकारी बनाए जा रहे हैं जो गंभीरता से कार्रवाई करते हुए धूम्रपान करने वालों पर जुर्माना लगाएंगे। बैठक में एसडीएम ऐलनाबाद अमित कुमार, डीडीपीओ कूलभूषण बंसल, उप निदेशक कृषि डॉ. बाबू लाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 

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