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*MC Chandigarh conducts anti-polythene raid in sector 26 Grain Market; 250 kg Single-Use Plastic seized*

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ0 बलकार सिंह ने चुनाव आदर्श आचार संहिता की अनुपालना और आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित मामलों के निपटान के लिये जिला स्तरीय समिति का गठन किया

पंचकूला, 3 अप्रैल-

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ0 बलकार सिंह ने चुनाव आदर्श आचार संहिता की अनुपालना और आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित मामलों के निपटान के लिये जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति के चेयरमैन स्वयं उपायुक्त होंगे तथा समिति में अधिकारियों के साथ-साथ राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर के मान्यता प्राप्त व पंजीकृत राजनैतिक के जिलाध्यक्षों अथवा उनके प्रतिनिधियों को शामिल किया है। 

उन्होंने बताया कि इस समिति में सदस्य पुलिस उपायुक्त कमलदीप गोयल, अतिरिक्त उपायुक्त उतम सिंह, कालका विधानसभा क्षेत्र की सहायक रिटर्निंग अधिकारी एस0डी0एम0 कालका श्रीमती मनीता मलिक, पंचकूला विधानसभा क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं एस0डी0एम0 पंचकूला पंकज सेतिया, उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त सेलटैक्स संजीव राठी को शामिल किया गया है। इसके अलावा सभी राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त अथवा पंजीकृत राजनैतिक दलों के जिलाध्यक्ष अथवा उनके प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल रहेंगे।  

उन्होंने सभी राजनैतिक दलों से अनुरोध किया है कि वे चुनाव आदर्श आचार संहिता का पालना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कोई भी राजनैतिक दल अथवा प्रत्याशी चुनाव प्रचार के दौरान ऐसा कोई भी कार्य न करें जो भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के विरूद्ध हो। उन्होंने कहा कि सभी राजनैतिक दल अपना चुनाव प्रचार करने के साथ साथ दूसरे राजनैतिक दलों के विरूद्ध कोई ऐसी टिप्पणी न करें, जो चुनाव आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आती हो। 

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सभी राजनैतिक दल चुनाव आदर्श आचार संहिता का सख्ती से करें पालन-उपायुक्त

पंचकूला, 20. मार्च-

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ0 बलकार सिंह ने सभी राजनैतिक दलों को चुनाव आदर्श आचार संहिता का इमानदारी व सख्ती से पालन करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिला के दोनों विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के लिये अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। चुनाव प्रचार में कहीं पर भी चुनाव आयोग के निर्देशों की अवेहलना पाये जाने पर सख्त कार्रवाही अमल में लाई जायेगी। उन्होंने बताया कि चुनाव संहिता के उल्लघन सम्बन्धी कोई भी शिकायत चुनाव आयोग द्वारा तैयार किये गये मोबाईल एप पर भी की जा सकती है ।

उन्होंने कहा कि हरियाणा में छठे चरण में मतदान होगा और इसके लिये नोटिफिकेशन 16 अप्रैल को होगी और नामांकन पत्र 23 अप्रैल तक दाखिल किये जा सकते है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिये मतदान 12 मई को होगा और मतगणना 23 मई को की जायेगी। उन्होंने बताया कि ऐसे मतदाता जिन्होंने अभी तक अपना वोट नहीं बनवाया है, वे 12 अप्रैल तक फार्म नंबर 6 भरकर अपना वोट बनवा सकते है। उन्होंने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी ऐसे मतदाताओं को वोट बनवाने के लिये प्रेरित करने में सहयोग करना का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि मतदाता अपनी वोट से सम्बन्धित जानकारी हैल्प लाईन नं0 1950 पर प्राप्त कर सकता है। इस हैल्प लाईन नं0 पर चुनाव से सम्बन्धित शिकायत भी दर्ज करवाई जा सकती है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि कोई भी राजनैतिक दल ऐसी कोई भी कार्रवाही न करें, जिससे लोगों की धार्मिक व सांप्रदायिक भावनाओं को ठेस पंहुचे। उन्होंने कहा कि धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगना, चुनाव प्रचार के लिये किसी धार्मिक स्थान का प्रयोग करना भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा। चुनाव प्रचार के लिये रैली, जनसभा, रोड शो और जलूस इत्यादि के आयोजन के लिये राजनैतिक दलों को जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी होगी और इसकी सूचना पुलिस को भी देनी होगी। 

उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के लिये होर्डिंग्स, पोस्टर और झंडे इत्यादि जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थानों पर ही लगाये जा सकते है और बिना अनुमति के किसी भी सरकारी संपति पर यह सामग्री चिपकाने व लगाने की स्थिति में संबंधित उम्मीदवार और राजनैतिक दल के विरूद्ध डिफेसमैंट आॅफ प्रोपर्टी एक्ट के तहत कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। उन्होंने कहा कि लोगों की निजी संपति और भवनों पर झंडे लगाने व प्रचार सामग्री चस्पा करने से पहले भी  लिखित अनुमति लेना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि कोई भी राजनैतिक दल दूसरे राजनैतिक दल की जनसभा व जलूस में बाधा नहीं डाल सकता। यदि एक ही दिन में दो या उससे अधिक पार्टीयों द्वारा जलूस निकाला जाता है तो उन्हें अपने रूट प्लान सहित प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी होगी। उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिये कि जो भी राजनैतिक दल अथवा प्रत्याशी जनसभा, जलूस निकालने अथवा प्रचार सामग्री इत्यादी चिपकाने के स्थानों के लिये पहले आवेदन करेगा, उसे ही पहले अनुमति दी जाये। 

उपायुक्त ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को यह निर्देश भी दिये कि वे चुनाव प्रचार व जनसभा में लाउड स्पीकर इत्यादि का प्रयोग करने के लिये भी प्रशासन से पूर्व अनुमति अवश्य लें। उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर का प्रयोग प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के लिये प्रयोग किये जाने वाले वाहनों की भी अनुमति लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को धन, शराब, उपहार व अन्य प्रकार के प्रलोभन देना चुनाव आदर्श संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान धन व शराब के गैर कानूनी प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिये दोनों विधानसभा क्षेत्रों में प्लाइंग्स स्क्वायर्ड गठित की जा रही है। उन्होंने कहा कि इन टीमों द्वारा न केवल गैर कानूनी गतिविधियों पर नजर रखी जायेगी  बल्कि ऐसा कोई मामला ध्यान में आने पर पूरी कार्यवाही की विडियो ग्राफी भी की जायेगी। 

*MC Chandigarh conducts anti-polythene raid in sector 26 Grain Market; 250 kg Single-Use Plastic seized*

उपायुक्त – जिला सचिवालय के कांफ्रेंस हाल में अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए

उपायुक्त डाॅ0 बलकार सिंह जिला सचिवालय के कांफ्रेंस हाल में अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए। 

पंचकूला, 18 मार्च-

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ0 बलकार सिंह ने आज चुनाव आदर्श आचार संहिता की पालना के लिये गठित की गई फ्लाईंग स्क्वायड और सी-विजल टीमों के अधिकारियों व कर्मचारियों की बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश दिये। जिला सचिवालय स्थित कांफ्रेंस हाल में आयोजित इस बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त उतम सिंह, डी0डी0पी0ओ0 कंवर दमनपाल, नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी जरनैल सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे।

उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे चुनाव आदर्श आचार संहिता से जुड़े हर पहलू पर नजर रखे और यदि कहीं नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो भारत निर्वाचन आयोग की हिदायातोनुसार आवश्यक कार्रवाही अमल में लाये। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी सभी अधिकारी कर्मचारी ऐसी घटनाओें पर नजर रखें। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष व शांतिपूर्वक चुनाव करवाना सभी अधिकारियों और चुनाव ड्यूटी से जुड़े कर्मचारियों की जिम्मेवारी हैं और इस जिम्मेवारी में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि नगर निगम के अधिकारी यह सुनिश्चित करें किसी भी गैर अधिकृत स्थान पर चुनाव सामग्री चस्पा न हो और यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे डिफेंसमैंट आॅफ प्रोपर्टी एक्ट के तहत नोटिस जारी करें। इसके अलावा उन्होंने चुनाव से  जुड़े विभिन्न म ुद्दों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की।