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*Andhra Pradesh and Karnataka councillors & Officials Appreciate Chandigarh's Innovative Waste Processing Units during study tour*

लोकसभा मतदान को लेकर जिला में लागू होगी धारा 144

सिरसा, 9 मई

चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों व वाहनों पर आदेश नहीं रहेंगे लागू

सिरसा लोकसभा क्षेत्र के लिए 12 मई की सुबह सात बजे से शाम छ: बजे तक मतदान कराया जाएगा। मतदान को शांतिपूर्वक, निष्पक्ष व निर्विघन रूप से स पन्न करवाने के मद्दनजर जिलाधीश प्रभजोत सिंह ने द्वारा धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में निषेधाज्ञा लागू करने बारे आदेश जारी किए है। इसके तहत 10 मई को शाम छ: बजे से 12 मई विभिन्न बिन्दुओं पर निषेधाज्ञा लागू रहेगी। मतदान केन्द्र परिसर एवं सरकारी मतदान कार्य में लगे पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, कर्मचारियों व वाहनों पर ये आदेश लागू नहीं रहेंगे।

जिलाधीश प्रभजोत सिंह ने बताया कि लोकसभा चुनाव-2019 के लिए 12 मई को होने वाले मतदान के दौरान जिला सिरसा में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वाहनों के आवागमन पर निगरानी रखी जाएगी। साथ ही तेज चलने वाले दोपहिया वाहनों सहित सभी प्रकार के वाहनों की जांच की जाएगी। लोकसभा मतदान को शांतिपूर्वक, निष्पक्ष एवं सफलतापूर्वक स पन्न करवाने के उद्ेश्य से जिला में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि मतदान के दिन सभी उम्मीदवार पूरे संसदीय क्षेत्र में एक वाहन का उपयोग स्वयं कर सकेंगे। इसके अलावा उम्मीदवार के चुनाव एजेंट को भी पूरे संसदीय क्षेत्र में एक वाहन का इस्तेमाल करने की अनुमति रहेगी। इसके अतिरिक्त उम्मीदवार की ओर से अधिकृत एक-एक कार्यकर्ता को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक वाहन की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि जिला में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अवांछित तत्वों पर पूरी निगरानी रहेगी। 

जिलाधीश ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, अंतरराज्यीय मार्ग सहित प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही सामान्य रहेगी। चुनाव ड्यूटी,पुलिस वाहन,आवश्यक सेवाओं से जुड़ी परिवहन सेवा, एम्बूलेंस, दूग्ध वाहन, पानी के टैंकर, बिजली या अन्य विभागीय वाहन,आपातकालीन सेवाओं में इस्तेमाल होने वाले वाहन, परिवहन विभाग की बसों को जारी आदेशों से बाहर रखा गया है। निजी वाहन के मालिक व अन्य परिजन अपने वाहन का इस्तेमाल कर सकेंगे लेकिन उन्हें भी मतदान केंद्र के दो सौ मीटर के दायरे में वाहन सहित जाने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश 10 मई की शाम छह बजे से 12 मई तक प्रभावी रहेंगे। जो भी इन आदेशों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

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फसल अवशेष को जलाने पर जिलाधीश ने लगाया प्रतिबंध

सिरसा, 15 अप्रैल।

फसल के अवशेष जलाने पर रोक, धारा 144 लागू

जिलाधीश प्रभजोत सिंह ने दंड प्रक्रिया नियमावाली 1973 की धारा144 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत आदेश पारित करके जिला सिरसा में तुरंत प्रभाव से गेहूं फसल की कटाई के बाद बचे अवशेष/भूसे को जलाने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है।

आदेशों में कहा गया है कि जिला सिरसा की सीमा में गेहूं फसल की कटाई के बाद बची हुई अवशेष/भूसे को जलाने से उत्पन्न धुआं आसमान में चारों ओर फैल जाता है जिससे आमजन के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। आगजनी होने पर सम्पत्ति तथा मानव जीवन को हानि की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त फसल की कटाई के बाद बचे अवशेषों को जलाने से जिले में पशुओं के चारे की कमी होने की संभावना रहती है। भूसे/फसल के अवशेष को जलाने से भूमि के मित्र कीट मर जाते हैं जिससे भूमि की उर्वरक शक्ति कम होने से फसल की पैदावार पर भी प्रभाव पड़ता है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली के आदेश क्रमांक ओ.ए. नम्बर 118 ऑफ 2013 दिनांक 10 दिसंबर 2015 के आदेशानुसार फसल के अवशेष जलाने पर प्रतिबंध हेतू निर्देश जारी किए गए हैं जिसके अंतर्गत जुर्माने का भी प्रावधान है। हरियाणा सरकार द्वारा भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों की कड़ाई से पालना हेतू निर्देश दिये गए हैं।

जिलाधीश प्रभजोत सिंह ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि गेहूं की पराली व उनके अवशेषों को न जलाएं। इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 सपठित वायु बचाव एवं प्रदूषण नियंत्रक अधिनियम 1981 के तहत दंड का भागी होगा।

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नामांकन प्रक्रिया के दौरान लागू रहेगी धारा 144

सिरसा, 11 अप्रैल।

16 से भरे जाएंगे नामांकन, 26 अप्रैल को अलॉट होंगे चुनाव चिन्ह 

लोकसभा आम चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्वक तरीके से स पन्न करवाने के उद्ेश्य से नामांकन प्रक्रिया के दौरान धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। सिरसा लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन लघुसचिवालय के प्रथम तल पर स्थित उपायुक्त कोर्ट में 16 अप्रैल को प्रात: 11 बजे से भरे जाएंगे, जबकि 26 अप्रैल को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह अलॉट किए जाएंगे।

जिलाधीश प्रभजोत सिंह ने बताया कि रिटर्निंग अधिकारी व सहायक रिटर्निंग अधिकारी कार्यालयों में नामांकन के लिए आते समय प्रत्याशी के काफिले में 3 से ज्यादा वाहन नहीं हो सकते हैं। ऐसा करना आचार संहिता की उल्लंघना माना जाएगा। प्रत्याशी को अपने तीनों वाहन आरओ कार्यालय से कम से कम 100 मीटर की दूरी पर खड़े करने होंगे। इसके लिए निर्धारित दूरी का सीमांकन भी स्पष्टï रूप से किया जाएगा। इसी प्रकार नामांकन के लिए आरओ कार्यालय में प्रत्याशी के साथ 4 से अधिक व्यक्ति एक बार में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक प्रवेश द्वार ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। 

उन्होंने बताया कि 03-सिरसा (एससी) लोकसभा आम चुनाव-2019 के लिए राजनीतिक दलों के उ मीदवार एवं अन्य प्रत्याशी 16 अप्रैल से 23 अप्रैल तक प्रात: 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन भर सकते हैं। 24 अप्रैल को प्रात: 11 बजे उपरांत नामांकन पत्रों की छंटनी की जाएगी। 26 अप्रैल को दोपहर 3 बजे बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह वितरित किये जाएंगे। 

ये आदेश ड्यूटी पर लगे व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे। आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंड के भागी होंगे। उन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों व प्रत्याशियों से आह्वïान किया है कि वे निर्वाचन आयोग के इस नियम की अनुपालना सुनिश्चित करने में सहयोग करें ताकि नामांकन की प्रक्रिया को सुचारू ढंग से संपन्न किया जा सके। इन नियमों की समुचित अनुपालना के लिए जरूरी सुरक्षा प्रबंध भी किए जाएंगे।