Posts

*MC Commissioner orders swift action to tackle Sector 35’s road and drainage concerns*

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ0 बलकार सिंह ने बताया कि चुनाव के दौरान शराब की गैर कानूनी सप्लाई पर सख्ताई से नजर रखी जा रही है

पंचकूला, 4 अप्रैल-

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ0 बलकार सिंह ने बताया कि चुनाव के दौरान शराब की गैर कानूनी सप्लाई पर सख्ताई से नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार शराब बनाने वाली डिस्ट्रल्रियों से शराब की आपूर्ति की सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। इस कार्य से जुडे़ लोगों को निर्देेश देकर डिस्ट्रल्रियों के प्रवेश व निकासी द्वार पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगवाये गये है। इसके अलावा आबकारी विभाग द्वारा निरंतर शराब की आपूर्ति पर नजर रखी जा रही हैं। प्रशासन द्वारा भी अपने स्तर पर अन्य विभागों के अधिकारियों को इस कार्य की देख रेख के लिये तैनात किया गया है। 

उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा भी शराब आपूर्ति की सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। जिला में पड़ोसी जिलों व राज्यों से किसी प्रकार की शराब की अवैध आपूर्ति को रोकने के लिये भी मुख्य मार्गों पर पुलिस नाके लगाये गये है। इन नाकों पर शराब की चैकिंग के साथ साथ वाहनों की चैकिंग भी की जाती है ताकि चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिये कोई भी व्यक्ति धन या उपहार इत्यादि का इस्तेमाल ना कर सके। उन्होंने नागरिकों से अनुरोध किया है कि यदि उन्हें इस तरह की गतिविधियों की कोई सूचना मिले तो वे इसकी जानकारी सी-विजन एप पर अथवा जिला प्रशासन को दे सकते है। 

*MC Commissioner orders swift action to tackle Sector 35’s road and drainage concerns*

सभी राजनैतिक दल चुनाव आदर्श आचार संहिता का सख्ती से करें पालन-उपायुक्त

पंचकूला, 20. मार्च-

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ0 बलकार सिंह ने सभी राजनैतिक दलों को चुनाव आदर्श आचार संहिता का इमानदारी व सख्ती से पालन करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिला के दोनों विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के लिये अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। चुनाव प्रचार में कहीं पर भी चुनाव आयोग के निर्देशों की अवेहलना पाये जाने पर सख्त कार्रवाही अमल में लाई जायेगी। उन्होंने बताया कि चुनाव संहिता के उल्लघन सम्बन्धी कोई भी शिकायत चुनाव आयोग द्वारा तैयार किये गये मोबाईल एप पर भी की जा सकती है ।

उन्होंने कहा कि हरियाणा में छठे चरण में मतदान होगा और इसके लिये नोटिफिकेशन 16 अप्रैल को होगी और नामांकन पत्र 23 अप्रैल तक दाखिल किये जा सकते है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिये मतदान 12 मई को होगा और मतगणना 23 मई को की जायेगी। उन्होंने बताया कि ऐसे मतदाता जिन्होंने अभी तक अपना वोट नहीं बनवाया है, वे 12 अप्रैल तक फार्म नंबर 6 भरकर अपना वोट बनवा सकते है। उन्होंने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी ऐसे मतदाताओं को वोट बनवाने के लिये प्रेरित करने में सहयोग करना का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि मतदाता अपनी वोट से सम्बन्धित जानकारी हैल्प लाईन नं0 1950 पर प्राप्त कर सकता है। इस हैल्प लाईन नं0 पर चुनाव से सम्बन्धित शिकायत भी दर्ज करवाई जा सकती है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि कोई भी राजनैतिक दल ऐसी कोई भी कार्रवाही न करें, जिससे लोगों की धार्मिक व सांप्रदायिक भावनाओं को ठेस पंहुचे। उन्होंने कहा कि धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगना, चुनाव प्रचार के लिये किसी धार्मिक स्थान का प्रयोग करना भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा। चुनाव प्रचार के लिये रैली, जनसभा, रोड शो और जलूस इत्यादि के आयोजन के लिये राजनैतिक दलों को जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी होगी और इसकी सूचना पुलिस को भी देनी होगी। 

उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के लिये होर्डिंग्स, पोस्टर और झंडे इत्यादि जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थानों पर ही लगाये जा सकते है और बिना अनुमति के किसी भी सरकारी संपति पर यह सामग्री चिपकाने व लगाने की स्थिति में संबंधित उम्मीदवार और राजनैतिक दल के विरूद्ध डिफेसमैंट आॅफ प्रोपर्टी एक्ट के तहत कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। उन्होंने कहा कि लोगों की निजी संपति और भवनों पर झंडे लगाने व प्रचार सामग्री चस्पा करने से पहले भी  लिखित अनुमति लेना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि कोई भी राजनैतिक दल दूसरे राजनैतिक दल की जनसभा व जलूस में बाधा नहीं डाल सकता। यदि एक ही दिन में दो या उससे अधिक पार्टीयों द्वारा जलूस निकाला जाता है तो उन्हें अपने रूट प्लान सहित प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी होगी। उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिये कि जो भी राजनैतिक दल अथवा प्रत्याशी जनसभा, जलूस निकालने अथवा प्रचार सामग्री इत्यादी चिपकाने के स्थानों के लिये पहले आवेदन करेगा, उसे ही पहले अनुमति दी जाये। 

उपायुक्त ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को यह निर्देश भी दिये कि वे चुनाव प्रचार व जनसभा में लाउड स्पीकर इत्यादि का प्रयोग करने के लिये भी प्रशासन से पूर्व अनुमति अवश्य लें। उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर का प्रयोग प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के लिये प्रयोग किये जाने वाले वाहनों की भी अनुमति लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को धन, शराब, उपहार व अन्य प्रकार के प्रलोभन देना चुनाव आदर्श संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान धन व शराब के गैर कानूनी प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिये दोनों विधानसभा क्षेत्रों में प्लाइंग्स स्क्वायर्ड गठित की जा रही है। उन्होंने कहा कि इन टीमों द्वारा न केवल गैर कानूनी गतिविधियों पर नजर रखी जायेगी  बल्कि ऐसा कोई मामला ध्यान में आने पर पूरी कार्यवाही की विडियो ग्राफी भी की जायेगी। 

*MC Commissioner orders swift action to tackle Sector 35’s road and drainage concerns*

चुनाव को लेकर हथियार जमा करवाने के आदेश जारी – जिला मैजिस्ट्रेट

रोहतक:

जिला मैजिस्ट्रेट डॉ. यश गर्ग ने 17वीं लोकसभा के सामान्य चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने के लिए सभी हथियार लाइसेंस धारकों को निर्देश जारी किये है कि वे अपने हथियार अथवा अन्य युद्ध सामग्री संबंधित पुलिस स्टेशन या आग्नेय शस्त्र डीलर के यहां 25 मार्च तक जमा करवाये।

आदेशों में कहा कि संबंधित पुलिस स्टेशन अधिकारी और आग्नेय शस्त्र डीलर को यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य होंगे कि उक्त हथियार व युद्घ सामग्री उनके यहां सुरक्षित है और ये हथियार 31 मई तक जमा रहेंगे।

चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद हथियार लाइसेंसधारी किसी भी दिन रसीद दिखाकर अपने हथियार वापिस ले सकेंगे। 

आदेशों में कहा गया है कि बैंक, प्राइवेट बैंक व पेट्रोल पम्पों के सुरक्षा कर्मियों को इस आदेश में छूट प्रदान की गई है।

साथ ही ड्यूटी देने वाले पुलिस कर्मियों व लोकसेवकों पर उपरोक्त आदेश लागू नहीं होंगे।

जिला मेजिस्ट्रेट ने साफ कहा कि अगर कोई व्यक्ति उपरोक्त आदेशों की अवेहलना करता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी।