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55 Years vs 11 Years – Congress only showed dreams to the Poor, while Double-Engine Government Turned them into Reality- CM

चुनाव को लेकर हथियार जमा करवाने के आदेश जारी – जिला मैजिस्ट्रेट

रोहतक:

जिला मैजिस्ट्रेट डॉ. यश गर्ग ने 17वीं लोकसभा के सामान्य चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने के लिए सभी हथियार लाइसेंस धारकों को निर्देश जारी किये है कि वे अपने हथियार अथवा अन्य युद्ध सामग्री संबंधित पुलिस स्टेशन या आग्नेय शस्त्र डीलर के यहां 25 मार्च तक जमा करवाये।

आदेशों में कहा कि संबंधित पुलिस स्टेशन अधिकारी और आग्नेय शस्त्र डीलर को यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य होंगे कि उक्त हथियार व युद्घ सामग्री उनके यहां सुरक्षित है और ये हथियार 31 मई तक जमा रहेंगे।

चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद हथियार लाइसेंसधारी किसी भी दिन रसीद दिखाकर अपने हथियार वापिस ले सकेंगे। 

आदेशों में कहा गया है कि बैंक, प्राइवेट बैंक व पेट्रोल पम्पों के सुरक्षा कर्मियों को इस आदेश में छूट प्रदान की गई है।

साथ ही ड्यूटी देने वाले पुलिस कर्मियों व लोकसेवकों पर उपरोक्त आदेश लागू नहीं होंगे।

जिला मेजिस्ट्रेट ने साफ कहा कि अगर कोई व्यक्ति उपरोक्त आदेशों की अवेहलना करता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी।