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*MC Chandigarh conducts anti-polythene raid in sector 26 Grain Market; 250 kg Single-Use Plastic seized*

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायलय हरियाणा द्वारा मानव तस्करी रोकने के लिये विशेष अभियान आरम्भ किया गया है

पंचकूला, 2 मई-

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायलय हरियाणा द्वारा मानव तस्करी रोकने के लिये विशेष अभियान आरम्भ किया गया है । इस अभियान का शुभारम्भ पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायलय के न्यायधीश एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष अजय कुमार मित्तल ने किया है ।

मानवता बिक्री के लिये नहीं है,नामक इस परियोजना  को प्रदेश के सभी जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से क्रियान्वित किया जायेगा और इस के तहत मानव तस्करी और वााणिज्यिक यौन शोषण के पीडितों को कानूनी सहायता, सरंक्षण तथा पूनवार्स के प्रयास किये जायेगें ।

यह जानकारी देते हुये विधिक सेवा प्राधिकरण के एक प्रवक्ता ने बताया कि मानव तस्करी समाज में प्रचलित मुददों में एक है और वर्तमान समय में इसकी औेर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है । उन्होंने बताया कि योजना का मुख्य उदेश्य समाज से ऐसे बुरे तत्वों को हटाना है जो महिलाओं और बच्चों की तस्करी की गतिविधियों में शामिल है । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इसके लिये अपने स्तर पर अन्य विभागों का सहयोग भी ले सकते है ताकि इस परियोजना को प्रभावी और सार्थक रूप से जमीनी स्तर पर लागू किया जा सके । उन्होंने बताया कि इस परियोजना के माघ्यम से विदेशों से लडकियों का आयात,नाबलिग लडकियों की प्रकिया,वेश्यावृति के लिये नाबालिगों की खरीद,बिक्री व आवागमन  जैसी गतिविधियों से जुडे कानूनी मुददों के बारे में भी जागरूक किया जायेगा । इसके अलावा इस समस्या के समाधान के लिये सरकारी तंत्र में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी दी जायेगी । उन्होंने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल के अधिवक्ताओं के माध्यम से इस का अधिक प्रचार सुनिश्चित किया जायेगा ।

*MC Chandigarh conducts anti-polythene raid in sector 26 Grain Market; 250 kg Single-Use Plastic seized*

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायलय हरियाणा द्वारा मानव तस्करी रोकने के लिये विशेष अभियान आरम्भ किया गया

पंचकूला, 1 मई-

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायलय हरियाणा द्वारा मानव तस्करी रोकने के लिये विशेष अभियान आरम्भ किया गया है । इस अभियान का शुभारम्भ पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायलय के न्यायधीश एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष अजय कुमार मित्तल ने किया है । मानवता बिक्री के लिये नहीं है,नामक इस परियोजना को प्रदेश के सभी जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से क्रियान्वित किया जायेगा और इस के तहत मानव तस्करी और वााणिज्यिक यौन शोषण के पीडितों को कानूनी सहायता, सरंक्षण तथा पूनवार्स के प्रयास किये जायेगें ।

यह जानकारी देते हुये विधिक सेवा प्राधिकरण के एक प्रवक्ता ने बताया कि मानव तस्करी समाज में प्रचलित मुददों में एक है और वर्तमान समय में इसकी औेर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है । उन्होंने बताया कि योजना का मुख्य उदेश्य समाज से ऐसे बुरे तत्वों को हटाना है जो महिलाओं और बच्चों की तस्करी की गतिविधियों में शामिल है । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इसके लिये अपने स्तर पर अन्य विभागों का सहयोग भी ले सकते है ताकि इस परियोजना को प्रभावी और सार्थक रूप से जमीनी स्तर पर लागू किया जा सके । उन्होंने बताया कि इस परियोजना के माघ्यम से विदेशों से लडकियों का आयात,नाबलिग लडकियों की प्रकिया,वेश्यावृति के लिये नाबालिगों की खरीद,बिक्री व आवागमन जैसी गतिविधियों से जुडे कानूनी मुददों के बारे में भी जागरूक किया जायेगा । इसके अलावा इस समस्या के समाधान के लिये सरकारी तंत्र में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी दी जायेगी । उन्होंने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल के अधिवक्ताओं के माध्यम से इस का अधिक प्रचार सुनिश्चित किया जायेगा ।