Posts

Paras Health Introduces Panchkula’s First Robotic Surgery System with Da Vinci Xi

हरियाणा के पूर्व सरपंचों, जिला परिषदों के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों और पंचायत समिति के अध्यक्षों एवं उपाध्यक्षों के लिए अच्छी खबर है! प्रदेश सरकार ने इन्हें पेंशन देने का निर्णय लिया है

चंडीगढ़:

हरियाणा के पूर्व सरपंचों, जिला परिषदों के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों और पंचायत समिति के अध्यक्षों एवं उपाध्यक्षों के लिए अच्छी खबर है! प्रदेश सरकार ने इन्हें पेंशन देने का निर्णय लिया है!

इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन देने का फैसला लिया है! इस पेंशन से 25 हज़ार 336 लोगों को वार्षिक 30 करोड़ से अधिक बतौर पेंशन वितरित किये जायेंगे!

हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार अब जिला परिषदों के पूर्व अध्यक्षों को 2 हज़ार रु, पूर्व उपाध्यक्षों को 1 हज़ार रु, पंचायत समितियों के पूर्व अध्यक्षों को 1500 रु, पूर्व उपाध्यक्षों को 750 रु और पूर्व सरपंचों को 1 हज़ार रूपये मासिक पेंशन मिलेगी!

वित्त मंत्री ने बताया की इस समय राज्य में जिला परिषदों के 75 पूर्व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, पंचायत समितियों के 462 पूर्व अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और 24 हज़ार 262 पूर्व सरपंच हैं जिन्हें सरकार के इस फैसले से पेंशन का लाभ मिलेगा! 

For Sale

उन्होंने बताया कि इस पेंशन के तौर पर सरकार हर वर्ष 30.6 करोड़ से ज्यादा का वितरण करेगी!वित्त मंत्री ने बताया कि इस पेंशन के लिए कुछ नियम भी बनाये गये हैं और जो इन नियमों को पूरा करते होंगे उन्हें ही इस योजना का लाभ मिलेगा!

उन्होंने बताया की 1994 के बाद चुने गये सरपंचों या अध्यक्षों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा! बुजुर्ग सम्मान पेंशन के अलावा किसी भी तरह की पेंशन ले रहे लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा पायेंगे!

उन्होंने बताया कि अगर कोई प्रतिनिधि एक से अधिक बार निर्वाचित हुआ है तो उसे एक बार की पेंशन ही मिलेगी! उन्होंने बताया कि जिन जन प्रतिनिधियों ने अपने कार्यकाल का कम से कम ढाई साल पूरा नहीं किया होगा उन्हें भी यह पेंशन नहीं मिलेगी! 

Watch This Video Till End….