लिपिक पद की लिखित परीक्षा के चलते सभी परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू
सिरसा, 20 सितंबर।
जिलाधीश अशोक कुमार गर्ग ने एचएसएससी (हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग) द्वारा 21 से 23 सितंबर के बीच आयोजित की जाने वाली लिपिक पद की लिखित परीक्षा के मद्देनजर सभी परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू की है। इन आदेशों की अवहेलना के दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिलाधीश अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिपिक पद के लिए 21 सितंबर को सायंकालीन सत्र में शाम 4.30 से 6 बजे के बीच तथा 22 व 23 सितंबर को प्रात: कालीन सत्र में 10.30 से 12 बजे तक व सायंकालीन सत्र में शाम 3 से 4.30 बजे तक लिखित परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इसके लिए जिला में विभिन्न स्थानों पर परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा नकल रहित परीक्षाएं आयोजित करने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू की जाती है। यह आदेश 21 से 23 सितंबर के बीच लागू रहेंगे। इसके तहत परीक्षार्थियों, ड्यूटी पर तैनात स्टाफ व पुलिस कर्मियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के परीक्षा केंद्रों में प्रवेश पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि के भीतर पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एक साथ होने पर प्रतिबंध है। किसी भी प्रकार के हथियार जैसे आग्रेय शस्त्र, तलवार, गंडासा, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू आदि शस्त्र लेकर चलने पर भी पाबंदी है। जिलाधीश ने बताया कि परीक्षा के दिनों में सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में सभी प्रकार की फोटोस्टेट दुकानें भी बंद रखी जाएंगी। इन आदेशों की अवहेलना के दोषी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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