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*MC Chandigarh takes action against encroachments in Sector 15 Patel Market*

पुलिस उपायुक्त कमलदीप गोयल ने धारा 144 के तहत आदेश जारी करके जिला की सीमा में किसी भी प्रकार का हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया है।

पंचकूला, 10 मई-

पुलिस उपायुक्त कमलदीप गोयल ने धारा 144 के तहत आदेश जारी करके जिला की सीमा में किसी भी प्रकार का हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया है।

जारी किये गये आदेशों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करवाने तथा नागरिकों और संपत्ति की सुरक्षा हेतू ये आदेश जारी किये गये है। उन्होंने बताया कि यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे और चुनाव आचार संहिता की अवधि संपन्न होने तक प्रभावी रहेंगे। 

उन्होंने बताया कि इन आदेशों के तहत कोई भी व्यक्ति अपने साथ किसी भी प्रकार का अग्नि अस्त्र, तलवार, लाठी, बरछा, कुलहाड़ी व हथियार की श्रेणी में आने वाला कोई भी सामान लेकर नहीं चल सकेंगे। उन्होंने बताया कि सिखों द्वारा धार्मिक चिन्ह के रूप में ग्रहण की जाने वाली कृपाण तथा ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को इन आदेशों से मुक्त रखा गया है। इसके अलावा बैंकों, ज्वैलरी शाॅप व अन्य व्यवसायिक संस्थानों में तैनात किये गये सुरक्षा गार्ड अपने संस्थान बैंक और दुकान के सामने ही खुले तौर पर हथियार रख सकते है। उन्होंने कहा कि ऐसे सुरक्षा गार्डों को अपने हथियार घर से संस्थान तक ले जाते समय ढककर रखने होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि आदेशों की अवेहलना करने वाले व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाही की जायेगी।