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हरियाणा स्ट्रीट वेंडरस नियम 6 के उपनियम (1) के तहत नगर निगम पंचकूला में टाउन वेंडर कमेटी के चुनाव करवाये जायेंगे

पंचकूला, 24 जून-

हरियाणा स्ट्रीट वेंडरस नियम 6 के उपनियम (1) के तहत नगर निगम पंचकूला में टाउन वेंडर कमेटी के चुनाव करवाये जायेंगे। यह चुनाव कमेटी के 8 सदस्यों के लिये होंगे, जिनके लिये अलग-अलग वर्गों को आरक्षण के मुताबिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है। इस चुनाव के लिये नामांकन प्रक्रिया 22 जुलाई से 29 जुलाई तक होगी। 

नगर निगम पंचकूला के आयुक्त राजेश जोगपाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस आठ सदस्यीय समिति में एक पद अनुसूचित जाति महिला, एक पद अनुसूचित जाति, एक पद पिछड़ा वर्ग महिला और एक पद पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित होगा। शेष चार पदों में एक पद सामान्य वर्ग महिला के लिये तथा तीन पद सामान्य वर्ग श्रेणी में रखे गये है। 

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निगम आयुक्त ने बताया कि इच्छुक प्र्रत्याशी इस कमेटी के लिये 22 जुलाई से 29 जुलाई तक प्रातः 11 से 2 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते है। उन्होंने बताया कि प्राप्त होने वाले नामांकन पत्रों की जांच 29 जुलाई को की जायेगी तथा 30 जुलाई सायं 5 बजे तक नामांकन पत्र वापिस लिये जा सकते है। नामांकन वापसी के बाद शेष प्रत्याशियों का चुनाव 3 अगस्त को प्रातः 8 से 4 बजे तक सामुदायिक केंद्र सेक्टर-12ए में होगा। मतदान के उपरांत इसी दिन मतदान के स्थान पर  ही वोटों की गिनती की जायेगी और नाम घोषित किया जायेगा। 

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