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*Chandigarh Shines in Swachh Survekshan 2024–25; Enters the Super Swachh League Cities*

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ता शिकायत निवारण

पंचकूला, 4 नवंबर-     

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्य मंच की कार्यवाही 5 नवम्बर को प्रातः 11.00 से दोपहर 2.00 बजे तक कार्यकारी अभियंता के कार्यालय, 517-518, पॉवर कॉलोनी, इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-2, पंचकूला  में की जाएगी।  

इस संबंध में जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मंच के सदस्य, उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की  सुनवाई करेंगे। इन समस्याओं में बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनैक्शन काटने और जोडने बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग  के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के  मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से अपील की कि वे अपनी शिकायतों के निवारण के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं।

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उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा जिला स्तर पर किया जायेगा उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण

पंचूकला, 31 मई-

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं की शिकायतों को दर्ज करने और पुरानी शिकायतों की सुनवाई के लिये उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के सदस्य जून मास में प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे। 

विद्युत निगम के प्रवक्ता ने यह जानकारी देेते हुए बताया कि उपभोक्ता शिकायत मंच के सदस्य 3 जून का यमुनानगर और 4 जून को पानीपत स्थित बीबीएमबी रेस्ट हाउस में उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनेंगे। इसी प्रकार 10 जून को पंचकूला, 11 जून को रोहतक, 12 को कुरूक्षेत्र, 13 को करनाल, 18 को अंबाला, 19 को सोनीपत, 25 को कैथल, 26 को पानीपत और 28 जून को झज्जर जिला के अधीक्षक अभियंताओं के कार्यालय में शिकायतों की सुनवाई की जायेगी और नई शिकायतों का पंजीकरण किया जायेगा। 

उन्होंने बताया कि इन कार्यक्रमों में मंच के सदस्य उपभोक्ताओं की बिजली बिल, वोल्टेज, मीटरिंग, कनैक्शन काटने व जोड़ने, बिजली आपूर्ति में बांधा, कार्य क्षमता, सुरक्षा, विश्वसनियता में कमी तथा हरियाणा बिजली विनियामक आयोग की आदेशों की अवेहलना सहित सभी प्रकार की समस्याओं का सुना जायेगा। उन्होंने बताया कि इन कार्यक्रमों में बिजली अधिनियम की धारा-126, धारा-135 से 139 के अंतर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनाधिकृत उपयोग के मामले में दंड तथा जुर्माना तथा धारा-161 के तहत जांच और दुर्घटनाओं से संबंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जायेगी।