
पंचकूला:
पानीपत के बहुचर्चित समझौता ब्लास्ट मामले में पंचकूला एनआइए कोर्ट में सोमवार को सुनवाई शुरू हो गई है। दोपहर बाद बड़ा फैसला आ सकता है।
ब्लास्ट मामले में पंचकूला की विशेष एनआइए कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है।
मामले में मुख्य आरोपी स्वामी असीमानंद, लोकेश शर्मा, कमल चौहान और राजिंदर चौधरी विशेष एनआईए कोर्ट में पेश हुए। एनआइए कोर्ट ने पिछली तारीख पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। एनआईए कोर्ट समझौता ब्लास्ट मामले में सोमवार को फैसला सुना सकती है।
18 फरवरी 2007 को भारत-पाकिस्तान के बीच हफ्ते में दो दिन चलने वाली ट्रेन संख्या 4001 अप अटारी (समझौता) एक्सप्रेस में दो आईईडी धमाके हुए जिसमें 68 लोगों की मौत हो गई थी।
यह हादसा रात 11.53 बजे दिल्ली से करीब 80 किलोमीटर दूर पानीपत के दिवाना रेलवे स्टेशन के पास हुआ।
धमाकों की वजह से ट्रेन में आग लग गई और इसमें महिलाओं और बच्चों समेत कुल 68 लोगों की मौत हो गई जबकि 12 लोग घायल हुए।
19 फरवरी को जीआरपी व एसआईटी हरियाणा पुलिस ने मामले को दर्ज किया और करीब ढाई साल के बाद इस घटना की जांच का जिम्मा 29 जुलाई 2010 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को सौंपा गया था। एनआइए की टीम ने हर तथ्य का बारीकी से अध्ययन किया और अदालत में हर सबूत पेश किया।
