सिरसा, 12 अक्तूबर।
कोई भी मतदाता अपने मताधिकार के प्रयोग से वंचित न हो, इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता पहचान पत्र के अलावा विकल्प के तौर पर 11 दस्तावेज निर्धारित किए हैं।
यह जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि जिस मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं, लेकिन उसके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, वो भी मतदान कर सकता है। इसके विकल्प के तौर पर भारत निर्वाचन आयोग ने 11 दस्तावेज निर्धारित किए हैं। इनमें पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसैंस, हरियाणा सरकार व केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया कर्मचारी पहचान पत्र, बैंक व पोस्ट आफिस द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, हैल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, फोटो सहित पैंशन दस्तावेज, सांसद, विधायक कार्यालय द्वारा पहचान पत्र तथा आधार कार्ड दिखाकर मतदान कर सकता है। उन्होंने जिला वासियों से अपील की कि वे 21 अक्तूबर को सुबह 7 से सायं 6 बजे तक होने वाले मतदान में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें जिला की मतदाता प्रतिशत्ता को बढाएं।
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