जिले के प्रभावित परिवार 18 दिसंबर को प्रातः 10 बजे तक उपायुक्त कार्यालय में जमा करवाएं दस्तावेज़

पंचकूला, 16 दिसंबर — उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा ने बताया कि हरियाणा सरकार ने वर्ष 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों में मृतकों के पीड़ित परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया है। यह नियुक्ति हरियाणा कौशल निगम के अंतर्गत योग्यता के आधार पर दी जाएगी।
सरकार ने ऐसे परिवारों को यह लाभ देने का निर्णय लिया है, जिनके परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान हरियाणा में अथवा हरियाणा से बाहर हुई थी। नियुक्ति हरियाणा राज्य में ही दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि जिला पंचकूला से संबंधित प्रभावित परिवार 18 दिसंबर को प्रातः 10:00 बजे तक कमरा नंबर 120, लघु सचिवालय, सेक्टर-1, पंचकूला में निम्नलिखित जानकारी एवं दस्तावेज़ जमा करवाएं, ताकि इन्हें समय पर सरकार को भेजा जा सके। मृतक का नाम, मृत्यु की तिथि एवं स्थान, मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, एफआईआर की प्रति अथवा अन्य संबंधित दस्तावेज़, जो यह प्रमाणित करें कि मृत्यु 1984 के सिख विरोधी दंगों में हुई थी। जिस परिवार सदस्य को नौकरी दी जानी है उसका नाम, आधार नंबर, शैक्षणिक योग्यता, मृतक के साथ संबंध, आयु एवं जन्म तिथि, श्रेणी का विवरण (एससी/ओबीसी/एसटी/सामान्य), पीड़ित परिवार का रिहायशी प्रमाण पत्र (हरियाणा या यूटी/अन्य राज्य का)
इसके अतिरिक्त, जिस सदस्य को नौकरी दी जानी है, उसके पक्ष में परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा एनओसी, शपथ पत्र एवं सहमति पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।