
पंचकूला, 12 दिसंबर- हरियाणा सरकार द्वारा, हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एंव भूमि विकास बैंक (लैण्ड मोर्टगेज बैंक) के ’अतिदेय ऋणी सदस्यों के लिए ’एक मुश्त ऋण माफी योजना’ (ओ.टी.एस) योजना 2022 को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है।
इसकी जानकारी बैंक के अध्यक्ष श्री अमर पाल राणा द्वारा मुख्यालय में अयोजित राज्य के सभी जिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी व प्रबन्धकों की बैठक के दौरान दी गई।
उन्होने बताया कि, इस योजना के तहत जिला प्राथामिक सहकारी कृषि एंव ग्रामीण विकास बैंक के ऋणी सदस्यों के लिए मुख्य रूप से मृत ऋणियों के ऋण-खाते में अतिदेय ब्याज में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। इसके लिए मृत ऋणी के उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों द्वारा ऋण खाते में पूरा मूलधन जमा करवाने पर अतिदेय ब्याज की 100 प्रतिशत माफी प्रदान की जाएगी और जुर्माना ब्याज व अन्य खर्च भी माफ किया जाएगा। बैंक के कुल मृत एवं विधवा ऋण धारकों की संख्या 17229 है जिनकी तरफ 190.70 करोड़ रूपए मूलधन तथा 246.77 करोड़ रूपए ब्याज व 41.68 करोड़ पैनल ब्याज के रूप में कुल राशि 479.14 करोड़ रूपए बकाया है।
इसके अतिरिक्त ओ.टी.एस योजना-2022 में अन्य सभी अतिदेय ऋणियों को 50 प्रतिशत ब्याज की छूट दी जाएगी और जुर्माना ब्याज व अन्य खर्च भी माफ किया जाएगा। यह योजना बैंक के सभी प्रकार के ऋणों पर लागू रहेगी। योजना के अनुसार यदि ऋण धारक किन्हीं कारणों से अपने ऋण का भुगतान नहीं कर सका और 31.03.2022 को बैंक द्वारा डिफाल्टर घोषित कर दिया गया वह इस योजना का लाभ ले सकता है।
गौरतलब है कि 19 जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एंव ग्रामीण विकास बैंकों के कुल 61767 अतिदेय ऋणियों की तरफ कुल 1857.92 करोड़ रूपये अतिदेय है (मूलधन 723.55 करोड़ रूपए व ब्याज 1002.91 करोड, रूपए व 131.47 करोड़ रूपए जुर्माना ब्याज)। उन्हें अपना ऋण अदा करने हेतू सरकार द्वार पुनः ओ.टी.एस योजना-2022 को बढ़ाया गया है।
उन्होने बताया कि यह योजना सीमित समय के लिए बढ़ाई गई है इसलिए ’पहले आएं पहले पाएं’ की तर्ज पर योजना का लाभ उठाएं। योजना का लाभ उठाने व अधिक जानकारी के लिए 19 जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक व इनकी तहसील स्तर पर स्थापित 70 शाखाओं में सम्पर्क करें।
बैठक में बैंक के प्रबंध निदेशक श्री नरेश गोयल समेत बैंक के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
