सिरसा,18 सितंबर।
एडीसी ने राष्टï्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत की जिला में प्रगति की समीक्षा
अतिरिक्त उपायुक्त मनदीप कौर की अध्यक्षता में जिला शिक्षुता कमेटी की बैठक कार्यशाला का आयोजन किया गया। बैठक में एडीसी ने शिक्षुता अधिनियम के बारे में जरूरी निर्देश दिए तथा प्रगति की समीक्षा की।
अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि सरकारी संस्थानों में कुल कर्मचारियों का 10 प्रतिशत प्रशिक्षु लगाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि जिन प्रतिष्ठानों द्वारा अभी तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है वो पोर्टल www.apprenticeship.gov.in पर तुरंत पंजीकृत करवाने बारे निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन विभागों की प्रोफाईल लॉगइन की समस्या आ रही है वे तुरंत आईटीआई से सम्पर्क करके अपना अकाउंट पुन: शुरु करवाएं। उन्होंने कहा कि एनएपीएस कार्यक्रम के तहत रिइंबर्समेंट क्लेम फार्म भी आईटीआई की सहायता से भरकर सहायक शिक्षुता सलाहकार को भिजवाएं। उन्होंने निजी संस्थानों को समय पर अपना लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। सभी प्राईवेट प्रतिष्ठानों को मेनपावर शिक्षुता अधिनियम-1961 की हिदायतों अनुसार कुल कर्मचारियों का 2.5 प्रतिशत प्रशिक्षु रखना अनिवार्य है।
प्लेस्मेंट ऑफिसर प्रदीप भुक्कर ने सभी उपस्थित विभागाध्यक्षों को शिक्षुता अधिनियम 1961 व एनएपीएस योजना के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। इस बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी राजेश चौहान, प्राचार्य आईटीआई लालचंद रिवाडिय़ा सहित अन्य विभागों के नोडल अधिकारी मौजूद थे।
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