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सहायक जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, सितेन्द्र कुमार राणा को सेवानिवृत्ति पर विदाई देते हुए स्टाफ

पंचकूला, 29 मार्च-

हरियाणा सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग के पंचकूला जिला कार्यालय में कार्यरत सहायक जिला सूचना एवं जन सम्पर्क  अधिकारी, सितेन्द्र कुमार राणा 26 वर्षों की संतोषजनक सेवा उपरान्त आज सेवानिवृत्त हो गए।

हरियाणा सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग के पंचकूला जिला कार्यालय में कार्यरत सहायक जिला सूचना एवं जन सम्पर्क  अधिकारी, सितेन्द्र कुमार राणा 26 वर्षों की संतोषजनक सेवा उपरान्त आज सेवानिवृत्त हो गए।

गत पांच वर्षों से वे पंचकूला  कार्यालय में कार्यरत थे। विभाग द्वारा समय.समय पर चलाए जाने वाले विशेष प्रचार अभियानों को सफलतापूर्वक सम्पन्न करवाने में अहम भूमिका निभाने के कारण राणा तकनीकी शाखा व भजन पार्टी के कर्मचारियों व अधिकारियों के साथ जिले के मोरनी, रायतान व दून  क्षेत्र के लोगों में भी काफी लोकप्रिय थे। पंचकूला में आयोजित विभिन्न वीआईपी कार्यक्रमों तथा  स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ पंचकूला, हरित पंचकूला, ओडीएफ ग्रामीण क्षेत्र जैसे अभियानों में सफल बनाने में निष्ठा से अपनी ड्यूटी निभाने व समय पर प्रैस विज्ञप्ति जारी करने के कारण  वे जिला प्रशासन व मीडिया में भी काफी जाने जाते रहे। इसके लिए उन्हें समय.समय पर जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित भी किया जाता रहा। 

राणा के सम्मान में आज पंचकूला कार्यालय में एक विदाई सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।  

विदाई समारोह में जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी हरदीप सिंह के अलावा मुख्यालय चण्डीगढ़ के अधिकारी व कर्मचारी तथा मीडियकर्मियों ने भाग लिया और उनके सेवानिवृत्त स्वस्थ जीवन एवं दीर्घायु की कामना की।

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रायपुररानी क्षेत्र के किसान 1 से 3 अप्रैल तक सरसों रायपुररानी मंडी में बेच सकते

पंचकूला, 29 मार्च-

हैफेड ने किसानों की सूचना के लिये सरसों की खरीद का कार्यक्रम जारी किया है। रायपुररानी क्षेत्र के किसान 1 से 3 अप्रैल तक सरसों रायपुररानी मंडी में बेच सकते है। एक किसान 25 क्विंटल सरसों मंडी में बेच सकता है और किसान को अपने साथ गिरदावरी रिपोर्ट, बैंक खाता, बैंक पासबुक, आधार कार्ड की प्रति अथवा व्यक्तिगत पहचान के लिये अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होगे। उन्होंने कहा कि सरसों में नमी की मात्रा 8 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। 

हैफेड के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 1 अप्रैल को समानवा, ठरवा, देबड़, रहना गांव के किसान 2 अप्रैल को गोविंदपुर, सुल्तानपुर, सड़कपुर, बंधोर तथा 3 अप्रैल को मानक टाबरा, त्रिलोकपुर, भूड़राज व रामपुर गांवों के किसान रायपुररानी मंडी में सरसों की फसल बेच सकते है।

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नाबालिग को तंबाकू बेचने पर हो सकती है 7 वर्ष की सजा-सिविल सर्जन

पंचकूला, 29 मार्च-

जिमखाना क्लब सेक्टर-6 में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी।

सिविल सर्जन डाॅ0 योगेश शर्मा ने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू बेचने पर 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि तंबाकू के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव व तंबाकू बेचने से संबंधित हिदायतों के बारे में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को जागरूक किया जाता है। 

सिविल सर्जन के निर्देश पर आज इसी तरह का जागरूकता कार्यक्रम आज सेक्टर-6 के जिमखाना क्लब में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में तंबाकू बेचने वाले दुकानदारों, थोक विक्रेताओं, होटल व रैस्टोरैंट मालिकों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों, होटल व रैस्टोरेंट संचालको को तंबाकू निंयत्रण से संबंधित कोटपा कानून की जानकारी देना है। 

कार्यक्रम में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी डाॅ0 परविंद्र सिंह ने कहा कि तंबाकू विक्रेताओं को कोटपा कानून की जानकारी न होने के कारण वे इसके नियमों का उल्लंघन कर लेते है। उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर मामला है और इसमें सजा व जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि तंबाकू निर्माता कंपनियां भी कई बार तंबाकू विक्रेताओं को सही जानकारी नहीं देती, जिसके कारण दुकानदार अपनी दुकानों पर तंबाकू उत्पादनों के विज्ञापन इत्यादि लगा लेते है, जोकि कानूनी तौर पर सही नही है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रम के साथ साथ औचक निरीक्षण करके नियमों की अवेहना करने वाले लोगों के विरूद्ध कार्रवाही भी अमल में लाई जाती है।

जनरेशन सेवियर एसोसिएशन के डिविजनल काॅरडीनेटर रमन शर्मा ने कहा कि कोटपा एक्ट की धारा पांच के तहत तंबाकू उत्पादों के किसी भी तरह के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तरीके से विज्ञापन देना कानूनी अपराध है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने पर दो वर्ष तक सजा का प्रावधान है। इसके अलावा किशोर न्याय अधिनियम की धारा 77 के तहत किसी भी नाबालिग को तंबाकू उत्पाद पेश करने व बेचने पर 7 वर्ष की सजा या एक लाख रुपये का जुर्माना अथवा दोनों सजाऐ एक साथ भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि बिना सचित्र चेतावनी वाली विदेशी सिगरेट बेचने पर दो साल की सजा और नाप तोल विभाग द्वारा लिगल मैट्रोलोजी एक्ट के तहत डेढ लाख रुपये तक का जुर्माना भी किया जा सकता है। 

इस अवसर पर डाॅ0 परविंद्रजीत सिंह, सुनील कुमार व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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जिनका नाम अभी तक फोटोयुक्त मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे 12 अप्रैल तक अपना पंजीकरण करवा सकते- उपायुक्त

पंचकूला, 29 मार्च-

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ0 बलकार सिंह ने कहा कि 1 जनवरी 2019 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके जिला के ऐसे नागरिक, जिनका नाम अभी तक फोटोयुक्त मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे 12 अप्रैल तक अपना पंजीकरण करवा सकते है। उन्होंने कहा कि जो मतदाता 12 अप्रैल तक अपना पंजीकरण करवा लेंगे, उन्हें भी लोकसभा चुनाव में मतदान करने का अवसर मिलेगा।

डाॅ0 बलकार सिंह ने बताया कि नये वोट निर्वाचन विभाग की वेबसाईट पर आॅन लाईन भी बनवाये जा सकते है। इसके अलावा अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी से 6 नंबर फार्म प्राप्त करके, उसके साथ दो रंगीन फोटो, आवास और आयु प्रमाण पत्र लगाकर आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जो विद्यार्थी विभिन्न संस्थानों में शिक्षा प्राप्त कर रहे है और उनके पास आवास संबंधि कोई दस्तावेज नहीं है, ऐसे विद्यार्थी अपने संस्थान के पिं्रसीपल के सत्यापन के माध्यम से वोट बनवा सकते है। 

उपायुक्त ने बताया कि 31 जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई मतदाता सूचियों में पंचकूला जिला में मतदाताओं की संख्या 3 लाख 56 हजार 808 है, इनमें पुरूष मतदाताओं की संख्या 189829 तथा महिला मतदाताओं की संख्या 166973 है। जिला में 6 थर्ड जेंडर मतदाता भी है। उन्होंने बताया कि कालका विधानसभा क्षेत्र में 163700 मतदाता 31 जनवरी तक पंजीकृत हुए थे, जिनमें 87046 पुरूष तथा 76653 महिला मतदाता है। इसी प्रकार पंचकूला विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 193108 है, जिनमें 102783 पुरूष तथा 90320 महिला मतदाता है। उन्होंने बताया कि जिला में मतदान के लिये 410 मतदान केंद्र स्थापित किये जायेंगे। इनमें से कालका विधानसभा क्षेत्र के 213 और पंचकूला विधानसभा क्षेत्र के लिये 197 मतदान केंद्र होंगे।  

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थापली नेचर पार्क से खेडा बगरा चैक तक सड़क रहेगी 31 मार्च से 4 अप्रैल तक बंद

पंचकूला, 29 मार्च-

इस मार्ग से गुजरने वाले यात्री मधाना से नाडा साहब गुरूद्वारा जाने वाले मार्ग का कर सकते है इस्तेमाल

थापली नेचर पार्क से खेडा बगरा चैक तक सड़क 31 मार्च से 4 अप्रैल तक यातायात के लिये बंद रहेगी।

लोक निर्माण विभाग के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जल्लाह से मधाना तक सड़क का सुधार कार्य चल रहा है इसलिये 31 मार्च से 4 अप्रैल तक थापली नेचर पार्क से खेडा बगरा चैक तक सड़क मार्ग बंद रखा जायेगा। उन्होंने कहा कि इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालक मधाना से नाडा साहब गुरूद्वारा मार्ग से होकर गुजर सकते है ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। 

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इस रोस्टर के तहत उसी किसान की सरसों की खरीद मण्ड़ी में की जाएगी, जिसका ब्यौरा मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्टर्ड होगा

करनाल:

 उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने गुरुवार को बताया कि जिले में सरसों की समूचित खरीद के लिए हैफेड द्वारा तिथि व गांववार रोस्टर तैयार कर लिया गया है।

खरीद जिला की एकमात्र मण्ड़ी घरौण्ड़ा में गुरूवार से प्रारम्भ हो गई है।

इसके तहत प्रारम्भ के 3 दिन यानि 30 मार्च तक ओपन फारआल यानि जिले के किसी भी गांव का किसान मण्ड़ी में जाकर अपनी सरसों की फसल बेच सकता है। 

उन्होंने बताया कि एक अप्रैल से 18 अप्रैल तक सरसों की खरीद के लिए गांव के अनुसार रोस्टर बनाया गया है। इस रोस्टर के तहत उसी किसान की सरसों की खरीद मण्ड़ी में की जाएगी, जिसका ब्यौरा मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्टर्ड होगा।

उन्होंने बताया कि मण्ड़ी में ठीक प्रकार से सरसों की खरीद हो, किसानो की सुविधा के लिए सम्बंधित तहसीलदार और उनके पटवारी किसानो की रजिस्ट्रेशन का विवरण मार्किट कमेटी घरौण्ड़ा के कार्यालय में भिजवा रहें है, ताकि किसानो को फसल बेचने में कोई दिक्कत ना हो और रजिस्ट्रेशन के प्रमाण से फसल की गेट पर्ची कटवाई जा सके।

उन्होंने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार सरसों की फसल की अदायगी किसानो को उनके खाते में ऑनलाईन भेजी जाएगी तथा गेहूं की पेमेंट की अदायगी आढ़ती के माध्यम से होगी। 

उन्होंने बताया कि मण्डियों में गेहू की फसल की खरीद एक अप्रैल से आरम्भ होगी। इसके लिए सभी मण्डियो के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं।

उपायुक्त ने किसानो से अपील की है कि वे अपनी सरसों रोस्टर के अनुसार ही मण्ड़ी में लाएं। 

हैफेड के जिला प्रबंधक एम.एल. पोसवाल ने बताया कि सरसों की खरीद के रोस्टर के अनुसार एक अप्रैल को घरौण्ड़ा खण्ड़ के गांव डिंगर माजरा, अमृतपुर कलां व अमृतपुर खुर्द, 2 अप्रैल को गगसीना व कलहेड़ी, 3 अप्रैल को हरीसिंहपुरा, शेखपुरा खालसा व अराईपुरा, 4 अप्रैल को स्टौण्ड़ी, पनौड़ी फरीदपुर, शाहजाहंपुर, रायपुर जटान, कोहण्ड, कुटेल, बसताड़ा, समालखा, समालखावाली, नूरवाला, बादशाहपुर, बीजना, गुढा, जमालपुर, बड़ौली, गढ़ीमुल्तान, मलिकपुर, पुण्डऱी, बरसत, कैमला, खोरा खेड़ी, चौरा, गढीखजूर, मुबारखाबाद तथा गढ़ीभरल के किसान अपनी सरसों बेच सकेंगे।

गांव के किसान अपनी सरसों की फसल को घरौण्ड़ा मण्ड़ी में ब्रिकी के लिए ले जा सकेंगेे। 

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 29 से 30 मार्च को जिला में कानूनी साक्षरता शिविर आयोजित किये जायेंगे।

पंचकूला, 28 मार्च-

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 29 से 30 मार्च को जिला में कानूनी साक्षरता शिविर आयोजित किये जायेंगे।

यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य दंडाधिकारी

विवके गोयल ने बताया कि 29 मार्च को मोरनी खंड के गांव बालू में इस तरह का शिविर लगाया जायेगा। इस शिविर में एडवोकेट आशीष कुमार और पैरा लिंगल वाॅलेंटियर शीश राम कानून पहलुओं की जानकारी देंगे। इसी प्रकार 30 मार्च को रायपुररानी खंड के गांव कसमपुर में आयोजित होने वाले शिविर में एडवोकेट पवन कुमार और पैरा लिगल वाॅलेंटियर जगदीश लोगों को कानूनी अधिकारों की जानकारी उपलब्ध करवायेंगे। 

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चुनाव आचार संहिता व चुनाव खर्च पर नजर रखने के लिये गठित सभी टीमें सक्रिय रूप से निभाये अपनी ड्यूटी- जिला निर्वाचन अधिकारी

पंचकूला, 28 मार्च-

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ0 बलकार सिंह जिला सचिवालय में अधिकारियों की आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए।

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ0 बलकार सिंह ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिये जिला में गठित की गई फलाईंग स्कवायर्ड, स्टैट्स्टिीकल सर्विलेंस टीमों, वीडियो विविंग व वीडियो सर्विलेंस टीमों के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे चुनाव आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिये सक्रिय रूप से अपनी ड्यूटी निभाये। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव खर्च पर भी निरंतर नजर रखे तथा मतदाताओं को प्रभावित करने के लिये प्रयोग की जाने वाली शराब, उपहार व नकद राशि इत्यादि पर भी निरंतर नजर रखे।

उपायुक्त आज जिला सचिवालय के कांफ्रेंस हाल में लोकसभा चुनावों से संबंधित अधिकारियों की आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों में एक प्रत्याशी 70 लाख रुपये तक खर्च कर सकता है लेकिन चुनाव आयोग द्वारा प्रशासन के माध्यम से सभी प्रत्याशियों के खर्च पर बारिकी से नजर रखी जायेगी। प्रत्याशियों द्वारा चुनाव खर्च के लिये एक अलग बैंक खाता खुलवाया जायेगा तथा वे अपने खर्च रजिस्ट्रर भी तैयार करेंगे। उनके खर्च के अलावा अलग-अलग टीमें अपने स्तर पर खर्च की समीक्षा करके शैडो रजिस्ट्रर तैयार करेंगी और इन सभी दस्तावेजों का अवलोकन व मिलान चुनाव पर्यवेक्षकों द्वारा किया जायेगा। 

उन्होंने बताया कि चुनावी सभाओं, चुनाव सामग्री व चुनाव की अन्य गतिविधियों की निरंतर वीडियोग्राफी होगी और इन पर होने वाले खर्च का ब्यौरा तैयार किया जायेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे खर्च की समीक्षा में पूरी तरह से निष्पक्षता रखे और बिना किसी भेदभाव से सभी राजनैतिक दलों के खर्च पर नजर रखे। उन्होंने बताया कि चुनाव की सरगर्मियां धीरे-धीरे बढ़ रही है और सभी टीमों को भी अपनी सक्रियता बढ़ानी होगी। उन्होंने कहा कि चुनाव ड्यूटी में किसी प्रकार की कौताही की गंुजाइस नहीं है और सभी अधिकारी जिम्मेवारी के साथ अपने कार्यों को पूरा करें। 

बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त उतम सिंह, एस0डी0एम0 पंकज सेतिया, कालका एस0डी0एम0 मनीता मलिक, नगराधीश गगनदीप सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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एच0सी0एस0 परीक्षा आयोजित करने के सभी आवश्यक प्रबंध पूरे – उपायुक्त

पंचकूला 28 मार्च-

परीक्षा में मंगलसूत्र अथवा किसी भी प्रकार का धार्मिक चिन्ह ले जाने पर रहेगा प्रतिबंध-डाॅ0 बलकार सिंह

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ0 बलकार सिंह जिला सचिवालय में अधिकारियों की आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए।

 उपायुक्त डाॅ0 बलकार सिंह ने कहा कि 31 मार्च को जिला के 20 शिक्षण संस्थानों में 27 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने वाली एच0सी0एस0 परीक्षा के सभी आवश्यक प्रबंध पूरे कर लिये है। उन्होंने बताया कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित की जा रही इस परीक्षा में कोई भी परीक्षार्थी अपने साथ एडमिट कार्ड, पैन और व्यक्तिगत पहचान का दस्तावेज ही ले जा सकेगा और अन्य कोई भी सामान ले जाने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि महिलाओं द्वारा धारण किये जाने वाले मंगलसूत्र तथा विभिन्न धर्मों के लोगों द्वारा धारण किये जाने वाले धार्मिक चिन्ह भी साथ ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

उपायुक्त आज जिला सचिवालय में इस परीक्षा के प्रबन्धों के लिये आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि परीक्षा को शान्तिपूर्वक और नकल रहित आयोजित करने के लिये प्रशासन द्वारा पुख्ता प्रबन्ध किये गये है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक तीन से चार परीक्षा केन्द्रों पर एक ड्यूटी मैजिस्ट्रेट तैनात रहेगा। उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्रों पर पर्याप्त संख्या में पुरूष कर्मी तैनात रहेंगे। उन्होंने कहा कि इन परीक्षा केन्द्रों पर 7392 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे।

उन्होंने बताया कि प्रत्येक परीक्षार्थी को तलाशी के बाद ही परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करने की इजाजत होगी। परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र में पैन,व्यक्तिगत पहचान पत्र और परीक्षा प्रवेश पत्र ही साथ ले जा सकेगा। उन्होंने कहा कि परीक्षार्थी व्यक्तिगत पहचान के लिये क्या-क्या दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है,इसकी जानकारी उसके एडमिट कार्ड पर  दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि सभी परीक्षा केन्द्रों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे और जैमर लगाये जायेगें। उन्होंने बताया कि परीक्षार्थी को यह परीक्षा दो सत्र में देनी होगी। पहला सत्र 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरा सत्र 3 बजे से 5 बजे तक होगा।

अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि परीक्षार्थी को परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केन्द्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रातःकालीन सत्र के बाद परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र से बाहर जा सकता है लेकिन बाद दोपहर सत्र में उसके प्रवेश से पूर्व पुनः तलाशी ली जायेगी।उन्होंने इस परीक्षा को आयोजित करने के लिये आवश्यक प्रबन्धों और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जारी हिदायतों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा के लिये एसडीएम पंचकूला पंकज सेतिया को नोडल अधिकारी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की सचिव डाॅ0 रिचा राठी को जोनल मैजिस्ट्रेट तथा आठ ड्यूटी मैजिस्ट्रेट तैनात किये गये है। 

परीक्षार्थी ये सामान नहीं ले जा सकेंगे अपने साथ

डाॅ0 बलकार सिंह ने बताया कि कोई भी परीक्षार्थी अपने साथ किसी प्रकार का जेवर, नोेज पिन, चूड़ियां, विवाह चूड़ा, नेकलैस, चैन, मंगलसूत्र, अंगूठी, बालिया, पायल, हेयरपिन, बैंड, ब्रेसलैट, किसी प्रकार का धार्मिक चिन्ह, बैग, हैंडबैग, पाउच, घड़ी, पर्स, बैल्ट, पानी की बोतल, किसी प्रकार का खाद्य पदार्थ, किताब, नोटस, खाली कागज, मोबाईल  फोन, ब्ल्यूटूथ डिवाईस, टेबलेटस, कैल्क्यूलेटर, पैजर या अन्य कोई भी इलैक्ट्राॅनिक उपरकरण परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं ले जा सकते।

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लोकसभा चुनाव-2019: वोटिंग के लिए वोटर कार्ड के अलावा अन्य दस्तावेज मान्य

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कांगड़ा संदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी मतदाता लोकसभा चुनाव-2019 के दौरान 19 मई को मतदान करने के लिए अपनी पहचान हेतु मतदान केन्द्र पर अपना मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करेंगे।

उन्होंने बताया कि यदि किसी कारणवश वोटर कार्ड उपलब्ध न हो तो पहचान हेतु – पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, राज्य/केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पास बुक, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गये सरकारी पहचान पत्र तथा आधार कार्ड फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि लोकसभा निर्वाचन-2019 में निर्वाचन विभाग द्वारा जारी मतदाता पर्ची पहचान दस्तावेज के रूप में मान्य नहीं होगी।