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Jal Sanrakshan Hackathon results announced

Chandigarh October 14:- Chandigarh Smart City Limited (CSCL) today announced the winners of the Jal Sanrakshan Hackathon – a month long open competition held in the city to invite innovative solutions for water conservation. The posters received will be displayed at the Community Centre in Sector 22 and winners will be felicitated by the CEO, CSCL at 11 am on 16th October.

While sharing this Sh. K.K. Yadav, IAS, Commissioner, Municipal Corporation Chandigarh-cum-CEO-CSCL informed that Llunched on 5th September, this competition was hosted by Chandigarh Smart City Limited in coordination with the recently created Jal Shakti Abhiyan and Ministry of Housing & Urban Affairs.

He said that over two hundred entries were received from various categories, and the finalists were judged in a panel comprising the Municipal Commissioner (also the CEO, Chandigarh Smart City), Mr. Shailendra Singh, SE, MCPH – (nodal officer) Jal shakti Abhiyan, and Mr. Manoj Bansal – Chief Engineer MCC.

Winners in the under 18 category are Jeevanjot Kaur of Ajit Karam Singh International School (1st prize), and Garv Aggarwal of Hansraj Public School (2nd prize). In the college students category Prerna a BSc student of Post Graduate College for Women (1st prize) and Rachit Bansal of the Institute of Engineering & Technology (2nd prize) submitted the most innovative solutions. Ms. Geeta Godiyal is the prize winner in the open for all category.

He further said that the exhibition is open for all, and more ideas on water conservation will be discussed and collected during the event.

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जिलाधीश अशोक गर्ग ने बताया कि दीपावली व गुरूपर्व के त्यौहार पर पटाखों के अस्थाई लाइसेंस जारी करने के लिए वर्ष 2016 में जारी किए गए, लाइसेंसो का 20 प्रतिशत किये जाने है।

सिरसा 14 अक्तूबर । जिलाधीश  अशोक गर्ग ने बताया कि दीपावली व गुरूपर्व के  त्यौहार पर पटाखों के अस्थाई  लाइसेंस जारी करने के लिए वर्ष 2016 में जारी किए गए, लाइसेंसो का 20 प्रतिशत किये जाने है।  पटाखों की बिक्री  जिले के सभी उपमंडलाधीशों को इस सम्बंध में अस्थाई पटाखा लाइसेंस के लिए आवेदन  पत्र लेने के लिए अधिकृत -पत्र लेने लिए अधिकृत किया गया है। लाइसेंस लेने हेतु 15 अक्तुबर से 19 अक्तुबर  सायं 5 बजे तक आवेदन – पत्र  उपमंडलाधीशों कार्यालय में कर सकते है।   

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जिला के सरपंचों को ग्रामीण क्षेत्रों में 5-5 स्वस्थ नौजवानों को रात्रि में ठीकरी पहरा लगाने हेतु आदेश जारी किए हैं। – जिलाधीश

सिरसा 14 अक्तूबर । धान की पराली/भूंसे/अवशेष को किसानों द्वारा रात्रि में जलाने की कोशिश की जाती है जिसके मद्देनजर जिलाधीश अशोक गर्ग ने दि पंजाब विलेज एंड स्माल टाउन पैट्रोल एक्ट, 1918 की धारा 3(1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला के सरपंचों को ग्रामीण क्षेत्रों में 5-5 स्वस्थ नौजवानों को रात्रि में  ठीकरी पहरा लगाने हेतु आदेश जारी किए हैं। 


आदेशों में कहा गया है कि इस कार्य के लिए सबंधित तहसीलदार, थानाध्यक्ष तथा खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी की जिम्मेवारी होगी। यदि कोई भी किसान रात्रि में धान की पराली/भूंसे/अवशेष जलाने की कोशिश करता है तो ठीकरी पहरा देने वाले नौजवान उसे रोकेंगे। सभी संबंधित तहसीलदार, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ग्राम स्तर पर कमेटी का गठन करेंगे तथा किसी प्रकार की आगजनी की घटना होने पर कमेटी कंट्रोल रूम 01666-248882 (कार्यालय जिला राजस्व अधिकारी सिरसा) व लिखित रूप में उप कृषि निदेशक को सूचित करेंगे। यह आदेश धान की फसल की सीजन खत्म होने तक लागू रहेंगे।


     जिलाधीश ने बताया कि पराली/भूसे को जलाने से भूमि के मित्र कीट मर जाते हैं जिससे भूमि की उर्वरक शक्ति कम होने से फसल की पैदावार पर भी प्रभाव पड़ता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली के आदेश क्रमांक ओ.ए. नबर 118 ऑफ 2013 दिनांक 10 दिसंबर 2015 के आदेशानुसार धान व गेहूं के अवशेष जलाने पर जुर्माने का भी प्रावधान है। 

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अवैध तरीके से चुनावी खर्च करने व मतदाताओं पर दबाव बनाने वालों रहेगी पैनी नजर

मतदाताओं को डराने या धमकानें वालों पर होगी कार्रवाई

पंचकूला, 13 अक्टूबर-  भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा चुनाव को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। मतदाताओं को डराकर या धमका कर अपने पक्ष में वोट डलवाने वालों पर भी पैनी नजर रहेगी। ऐसे करने वालों पर निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार सख्त व त्वरित कार्रवाई की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपयुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने इसके लिए पूरी योजना तैयार की है। ऐसे हालातों से निपटने के लिए यहां पर तैनात निगरानी टीमों को कड़े निर्देश दिए गए है। 

चुनाव में अवैध रूप से खर्च करने और मतदाताओं को डराकर या धमका कर अपने पक्ष में करने की संभावनाओं पर कड़ी नजर रखी जा रही है। जिला प्रशासन की चुनाव को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाने के लिए पूरी तैयारी है। मतदाताओं को किसी भी तरीके से डराया या धमकाया नहीं जा सकता है। ऐसे करने वालों की खैर नहीं होगी। 

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विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 21 अक्तूबर को मतदान के दिन और 24 अक्तूबर को मतगणना के दिन पंचकूला जिला में शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी।

पंचकूला, 13 अक्टूबर-  विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 21 अक्तूबर को मतदान के दिन और 24 अक्तूबर को मतगणना के दिन पंचकूला जिला में शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा इन दिनों अन्य राज्यों के बॉर्डर से 3 किलोमीटर तक यह आदेश लागू रहेंगे। चुनाव आचार संहिता के दौरान बॉर्डर पर भी पूरी तरह से चैकसी रहेगी तथा किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियां रोकने के लिए दोनों राज्यों की पुलिस लगातार नाकों पर रहेगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि इस संबंध में अन्य सीमावर्ती राज्यों के जिलों से भी पत्राचार किया गया है तथा जिला पुलिस उनसे तालमेल बनाए हुए हैं। इनमें केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़, हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर तथ पंजाब के जिला एसएएस नगर शामिल हैं। उन्होंने बताया कि आदेशों की उल्लंघना करते पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले में 21 अक्तूबर को मतदान के दिन और 24 अक्तूबर को मतगणना के दिन पूरी तरह से ड्राई डे रहेगा। इन दिनो शराब बेचने पर पाबंदी रहेगी। उक्त अवधि के दौरान अवैध रूप से भंडारण करने वाले के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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विधानसभा कालांवाली व ऐलनाबाद के पीओ व एपीओ को दी गई ट्रेनिंग

सिरसा, 13 अक्तूबर।


रिटर्निंंग अधिकारी कालांवाली निर्मल नागर ने सभी पीओ-एपीओ को लोकतंत्र के पावन पर्व में शामिल होने की बधाई देते हुए कहा कि निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव करवाने में उनकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी। इसलिए वे मतदान से जुड़ी पूरी प्रक्रिया को अच्छी प्रकार से समझें और सभी नियमों व कानूनों की पूरी जानकारी प्राप्त कर लें।


वे आज स्थानीय चौ. देवीलाल विश्वविद्यालय के मल्टीपर्पज हॉल में कालांवाली व ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्रों में नियुक्त किए गए प्रीजाइडिंग ऑफिसर्स (पीओ), अल्टरनेट प्रीजाइडिंग ऑफिसर्स (एपीओ) व अन्य टीमों की मेगा रिहर्सल को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर सामान्य पर्यवेक्षक कपिल मीणा, वेट्री सेल्वी, रिटर्निंग अधिकारी सिरसा जयवीर यादव, रिटर्निंग अधिकारी ऐलनाबाद संयम गर्ग, नगराधीश कुलभूषण बंसल, तहसीलदार चुनाव राम निवास सहित ड्यूटी मजिस्ट्रेट, सैक्टर ऑफिसर भी मौजूद थे।


रिटर्निंग अधिकारी कालांवाली निर्मल नागर ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि 21 अक्तूबर को विधानसभा चुनाव के लिए सुबह 7 से सायं 6 बजे तक मतदान होगा। इससे एक घंटा पूर्व 6 बजे पोलिग एजेंट्स की मौजूदगी में मोक पोल करवाया जाएगा। प्रत्येक ईवीएम में नोटा भी प्रत्याशी होगा। उन्होंने हिदायत दी कि मोक पोल की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद ईवीएम मशीन को क्लीयर करना न भूलें। इसी प्रकार मतदान संपन्न होने के बाद मशीन को क्लोज करना भी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि सभी पीओ हर दो घंटे के अंतराल पर मतदान प्रतिशत्ता और वोट संख्या की जानकारी पीओ डायरी में नोट करेंगे तथा इसकी सूचना नियंत्रण कक्ष में भी भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि अधिकारी व कर्मचारी मतदान प्रक्रिया के दौरान सभी से नम्र व्यवहार करें। कोई भी समस्या आती है तो उसकी सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दें। उन्होंने कहा कि सभी पीओ व एपीओ निष्पक्ष व स्वतंत्र मतदान प्रक्रिया में अपना सहयोग दें।


ईवीएम मास्ट्रर ट्रेनरों ने सभी पीओ-एपीओ को मतदान प्रक्रिया के दौरान उनके कार्यों व अन्य महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने मतदान प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं व उनके समाधान के बारे में भी बारीकी से अवगत करवाया। इस अवसर पर ट्रेनर दीपक मनचंदा, अजय कुमार, विक्की रहेजा मौजूद थे। 

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धान की फसल के अवशेष जलाने पर उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने लगाया प्रतिबंध

फसल के अवशेष जलाने पर लगाया जायेगा भारी जुर्माना 

प्ंाचकूला, 12 अक्तूबर –     धान की फसल के अवशेष जलाने पर उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने यह आदेश भारतीय दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किये हैं। इन आदेशों की उल्लघंना करने वाले किसानों पर जुर्माना लगाया जायेगा। 

उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने उक्त निर्देश जारी करने के बाद बताया कि धान की फसल की कटाई शुरू हो चुकी है और कई किसान धान की फसल की कटाई के बाद अवशेषों को जला देते हैए जिससे उत्पन्न धुंआ स्मोग मानव स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। उन्होंने जिला के किसानों से कहा है कि वे फसल अवशेषों को जलाने की बजाय इसका प्रयोग फसल चारे के रूप में करें। उन्होंने कहा कि फसल अवशेष जलाने से भूमि के मित्र कीट भी मर जाते हैए जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति कमजोर हो जाती हैए जिससे फसल की पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसलिए कोई भी किसान फसलों के अवशेष न जलायें।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरण द्वारा फसल अवशेष जलाने पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किये गये है। जारी आदेशों में स्पष्ट कहा गया है कि अगर कोई किसान फसल अवशेष जलाता है तो उसके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 वायु बचाव एवं प्रदुषण नियन्त्रण अधिनियम 1981 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। उन्होंने कहा कि जारी आदेश अक्तूबर व नवम्बर दो माह तक लागू रहेंगे। उन्होंने सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे इन आदेशों का अधिकाधिक प्रचार एवं प्रसार करवाना सुनिश्चित करें ताकि हर व्यक्ति को इन आदेशों की जानकारी प्राप्त हो सके। 

जिला की परिधि में किसी भी सूरत में फसल अवशेष न जलाये जा सके, इसके लिए संबंधित विभाग के कर्मचारी गांवों में फसल अवशेष जलाने पर पूरी निगरानी रखेंगे और अगर कोई किसान फसल अवशेष जलाता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

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21 अक्तूबर को वोट डालने के लिए जिला के बुजुर्गों को प्रेरित करने के लिए ब्राण्ड एंबेसडर नियुक्त जे.पी. कौशिक सेवानिवृत आई.ए.एस और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की संपदा अधिकारी ममता शर्मा ने सैक्टर-20 स्थित श्री सांई कोओप्रेटिव ग्रुप हाऊसिंग सोसाईटी में कार्यक्रम आयोजित कर बुजुर्गों को मतदान के प्रति जागरूक किया।

पंचकूला,12 अक्तूबर- 21 अक्तूबर को वोट डालने के लिए जिला के बुजुर्गों को प्रेरित करने के लिए ब्राण्ड एंबेसडर नियुक्त जे.पी. कौशिक सेवानिवृत आई.ए.एस और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की संपदा अधिकारी ममता शर्मा ने सैक्टर-20 स्थित श्री सांई कोओप्रेटिव ग्रुप हाऊसिंग सोसाईटी में कार्यक्रम आयोजित कर बुजुर्गों को मतदान के प्रति जागरूक किया। 

सोसाईटी के बुजुर्गों को संबोधित करते हुए उन्हेनंे कहा कि मतदान दिवस को महोत्सव के तौर पर मनाएं। मतदान करने के दौरान प्रसन्नतापूर्वक और गौरव की भावना से जाएं। संविधान के द्वारा हमें मतदान करने का महत्वपूर्ण अधिकार मिला हैं। हजारों वर्षो तक विदेशी शासकों के साथ संर्घष के बाद हमें आजादी की खुली हवा में सांस लेने का अवसर मिला है। इस अधिकार के लिए हमारे पूर्वजों ने खून बहाया। इसलिए इस इतने महत्वपूर्ण अधिकार को कंधे हिला कर- क्या फर्क पड़ता हैं मेरे वोट से- की भावना से बेकार नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बूंद-बूंद से ही सागर भरता है। मतदान के प्रति उदासीन ना रहंे।  उन्होंनें कहा कि वोट डालने के प्रतिशत के अनुपात से ही लोकतंत्र की दिशा मजबूत होती है। लोकतंत्र की मजबूती से ही देश भी मजबूत होता है। उन्होंनें कहा कि हमारे देश में बुजुर्गों को सम्मान देने की परंम्परा रही है। हर अच्छी बात के लिए बुजुर्गों का अनुसरण किया जाता हैं। इसलिए सभी बुजुर्ग इस मतदाता जागरूकता अभियान के सिपाही बन  कर नौजवानों और परिवार के अन्य सदस्यों को वोट डालने का आर्शीवाद देकर 21 अक्तूबर को अपने-अपने घरों से रवाना कर पोलिंग बूथ तक पहुंचाए। उन्होंनें कहा कि भले ही ये बुजुर्गं अपने-अपने कामों से सेवानिवृत हो गए हैं, परंतु अभी भी वहीं परिवार और देश के मार्गदर्शक हैं। अपनी इस भूमिका में वे ही देश की दिशा और दशा को तय करते हैं। इसलिए अंतयंत उत्साह से न केवल खुद वोट डाले अपितु परिवार के अन्य सदस्यों व सहयोगियों को भी मतदान के प्रति प्रेेरित करें। इस अवसर पर ग्रुप हाऊसिंग सोसाईटी के अघ्यक्ष आर.के. शर्मा,डी.बी.शर्मा,ं अमित महाजन, कपिल बंसल, पुष्पा लता, उषा शर्मा सहित अनेक बुजुर्ग उपस्थित थे। 

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विधानसभा सिरसा, रानियां व डबवाली के पीओ व एपीओ को दी गई ट्रेनिंग

सिरसा, 12 अक्तूबर।


            विधानसभा आम चुनाव-2019 की मतदान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न करवाने के लिए सिरसा, सिरसा, रानियां व डबवाली विधानसभा क्षेत्रों में नियुक्त किए गए प्रीजाइडिंग ऑफिसर्स (पीओ), अल्टरनेट प्रीजाइडिंग ऑफिसर्स (एपीओ) व अन्य टीमों को आज चौ. देवीलाल विश्वविद्यालय के मल्टीपर्पज हॉल में दो चरणों में आयोजित मेगा रिहर्सल में चुनाव प्रक्रिया की बारीकियां समझाई गईं।


                ईवीएम मास्ट्रर ट्रेनरों ने सभी पीओ-एपीओ को उनके प्रत्येक कार्य और जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर सामान्य पर्यवेक्षक वेट्री सेल्वी, रिटर्निंग अधिकारी सिरसा जयवीर यादव, रिटर्निंग अधिकारी रानियां राजेंद्र, नगराधीश कुलभूषण बंसल, तहसीलदार चुनाव राम निवास सहित ड्यूटी मजिस्ट्रेट, सैक्टर ऑफिसर भी मौजूद थे।


इस मौके पर रिटर्निंग अधिकारी सिरसा जयवीर यादव ने कहा कि पीओ व एपीओ की जरा सी चूक पूरी व्यवस्था की विफलता मानी जाएगी इसलिए सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी की गंभीरता को समझें। उन्होंने कहा कि पीओ हैंडबुक में वे सारी हिदायतें व नियम लिखे हैं जिनकी जानकारी चुनाव करवाने वाले अधिकारी को होनी जरूरी है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठï नागरिकों व दिव्यांगजनों को बिना लाइन में लगे सीधे अंदर जाकर मतदान करने की सुविधा दी जाए।


                उन्होंने कहा कि निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव करवाने में उनकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी। इसलिए वे मतदान से जुड़ी पूरी प्रक्रिया को अच्छी प्रकार से समझें और सभी नियमों व कानूनों की पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। उन्होंने बताया कि 21 सितंबर को विधानसभा चुनाव के लिए सुबह 7 से सायं 6 बजे तक मतदान होगा। इससे एक घंटा पूर्व 6 बजे पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में मोक पोल करवाया जाएगा। उन्होंने हिदायत दी कि मोक पोल की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद ईवीएम मशीन को क्लीयर करना न भूलें। इसी प्रकार मतदान संपन्न होने के बाद मशीन को क्लोज करना भी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि यदि कोई समस्या आती है तो उसे अपने स्तर पर हल करें, यदि समाधान नहीं होता तो उच्च अधिकारियों को सम्पर्क करें। उन्होंने कहा कि सभी पीओ हर दो घंटे के अंतराल पर मतदान प्रतिशत और वोट संख्या की जानकारी पीओ डायरी में नोट करेंगे तथा इसकी सूचना नियंत्रण कक्ष में भी भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

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मतदाता पहचान पत्र के अलावा 11 अन्य दस्तावेजों का कर सकते हैं प्रयोग

सिरसा, 12 अक्तूबर।

                   कोई भी मतदाता अपने मताधिकार के प्रयोग से वंचित न हो, इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता पहचान पत्र के अलावा विकल्प के तौर पर 11 दस्तावेज निर्धारित किए हैं।


                   यह जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि जिस मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं, लेकिन उसके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, वो भी मतदान कर सकता है। इसके विकल्प के तौर पर भारत निर्वाचन आयोग ने 11 दस्तावेज निर्धारित किए हैं। इनमें पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसैंस, हरियाणा सरकार व केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया कर्मचारी पहचान पत्र, बैंक व पोस्ट आफिस द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, हैल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, फोटो सहित पैंशन दस्तावेज, सांसद, विधायक कार्यालय द्वारा पहचान पत्र तथा आधार कार्ड दिखाकर मतदान कर सकता है। उन्होंने जिला वासियों से अपील की कि वे 21 अक्तूबर को सुबह 7 से सायं 6 बजे तक होने वाले मतदान में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें जिला की मतदाता प्रतिशत्ता को बढाएं।

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