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मानसिक रोगियों के लिये लगाये गये शिविर में जानकारी देते हुये सी0जे0एम विवेक गोयल

पंचकूला,20 मार्च-

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मानसिक रोगों और मानसिक रूप से दिव्यांग लोगों की पहचान के लिये एक विशेष अभियान आरम्भ किया गया है । कदम मिलाकर चलना होगा नामक इस अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से जिला के विभिन्न क्षेत्रों में शिविर आयोजित करके मानसिक रोगियों और मानसिक रूप से दिव्यांग लोगों की पहचान की जा रही है।

मुख्य न्याय दंडाधिकारी विवेक गोयल ने बताया कि ऐसे लोगों की पहचान करके उनके परिजनों को कानूनी अधिकारों की प्रति जागरूक किया जायेगा और परिवारजनों को ऐसे लोगों के साथ दैनिक जीवन में पेश आने वाली दिक्कतों से निपटनें के लिये ही आवश्यक जानकारी दी जायेगी। उन्होंने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिवक्ताओं ओैर पैरालीगल वालंटियर के माध्यम से भी ऐसे लोगों की पहचान की जायेगी। उन्होंने बताया की ऐसे लोगों और उन के परिजनों को मानसिक रोगियों व मानसिक रूप से दिव्यांग लोगों से सम्बन्धित मैंटल हैल्थ केयर एक्ट 2017 तथा पर्सनस विद डिसएब्लटी एक्ट 1995 के तहत उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी भी दी जायेगी ।

उन्होंने बताया कि भारत के सविधान द्वारा देश के सभी नागरिकों को एक समान अधिकार दिये गये है और रोजगार के अवसरों में भी समान अधिकार का प्रावधान है । उन्होंने बताया कि सविधान में मानसिक रूप से रोगी लोगों के लिये भी कानूनी सरंक्षण,सामाजिक सुरक्षा,शिक्षा और रोजगार के कानून का प्रावधान किया गया है ।  उन्होंने बताया कि ऐसे बच्चों के लिये विशेष स्कूल स्थापित किये गये है और उन्हें 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है । इसके अलावा सरकारी रोजगार के अवसरों में भी 3 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है ।

उन्होंने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ऐसे लोगों की जानकारी के लिये राजीव कालोनी,मनसा देवी कम्पलैक्स,बस अडडो,राजकीय माध्यमिक विद्यालय सैक्टर-19 में शिविर लगाकर लोगों को जागरूक किया गया । इसके अलावा आंगनवाडी कार्यकर्ताओं को भी इनके अधिकारों और योजनाओं की जानकारी दी गई है ताकि हर योग्य पात्र तक  यह जानकारी पहुंचाई जा सके ।

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सभी राजनैतिक दल चुनाव आदर्श आचार संहिता का सख्ती से करें पालन-उपायुक्त

पंचकूला, 20. मार्च-

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ0 बलकार सिंह ने सभी राजनैतिक दलों को चुनाव आदर्श आचार संहिता का इमानदारी व सख्ती से पालन करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिला के दोनों विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के लिये अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। चुनाव प्रचार में कहीं पर भी चुनाव आयोग के निर्देशों की अवेहलना पाये जाने पर सख्त कार्रवाही अमल में लाई जायेगी। उन्होंने बताया कि चुनाव संहिता के उल्लघन सम्बन्धी कोई भी शिकायत चुनाव आयोग द्वारा तैयार किये गये मोबाईल एप पर भी की जा सकती है ।

उन्होंने कहा कि हरियाणा में छठे चरण में मतदान होगा और इसके लिये नोटिफिकेशन 16 अप्रैल को होगी और नामांकन पत्र 23 अप्रैल तक दाखिल किये जा सकते है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिये मतदान 12 मई को होगा और मतगणना 23 मई को की जायेगी। उन्होंने बताया कि ऐसे मतदाता जिन्होंने अभी तक अपना वोट नहीं बनवाया है, वे 12 अप्रैल तक फार्म नंबर 6 भरकर अपना वोट बनवा सकते है। उन्होंने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी ऐसे मतदाताओं को वोट बनवाने के लिये प्रेरित करने में सहयोग करना का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि मतदाता अपनी वोट से सम्बन्धित जानकारी हैल्प लाईन नं0 1950 पर प्राप्त कर सकता है। इस हैल्प लाईन नं0 पर चुनाव से सम्बन्धित शिकायत भी दर्ज करवाई जा सकती है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि कोई भी राजनैतिक दल ऐसी कोई भी कार्रवाही न करें, जिससे लोगों की धार्मिक व सांप्रदायिक भावनाओं को ठेस पंहुचे। उन्होंने कहा कि धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगना, चुनाव प्रचार के लिये किसी धार्मिक स्थान का प्रयोग करना भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा। चुनाव प्रचार के लिये रैली, जनसभा, रोड शो और जलूस इत्यादि के आयोजन के लिये राजनैतिक दलों को जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी होगी और इसकी सूचना पुलिस को भी देनी होगी। 

उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के लिये होर्डिंग्स, पोस्टर और झंडे इत्यादि जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थानों पर ही लगाये जा सकते है और बिना अनुमति के किसी भी सरकारी संपति पर यह सामग्री चिपकाने व लगाने की स्थिति में संबंधित उम्मीदवार और राजनैतिक दल के विरूद्ध डिफेसमैंट आॅफ प्रोपर्टी एक्ट के तहत कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। उन्होंने कहा कि लोगों की निजी संपति और भवनों पर झंडे लगाने व प्रचार सामग्री चस्पा करने से पहले भी  लिखित अनुमति लेना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि कोई भी राजनैतिक दल दूसरे राजनैतिक दल की जनसभा व जलूस में बाधा नहीं डाल सकता। यदि एक ही दिन में दो या उससे अधिक पार्टीयों द्वारा जलूस निकाला जाता है तो उन्हें अपने रूट प्लान सहित प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी होगी। उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिये कि जो भी राजनैतिक दल अथवा प्रत्याशी जनसभा, जलूस निकालने अथवा प्रचार सामग्री इत्यादी चिपकाने के स्थानों के लिये पहले आवेदन करेगा, उसे ही पहले अनुमति दी जाये। 

उपायुक्त ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को यह निर्देश भी दिये कि वे चुनाव प्रचार व जनसभा में लाउड स्पीकर इत्यादि का प्रयोग करने के लिये भी प्रशासन से पूर्व अनुमति अवश्य लें। उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर का प्रयोग प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के लिये प्रयोग किये जाने वाले वाहनों की भी अनुमति लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को धन, शराब, उपहार व अन्य प्रकार के प्रलोभन देना चुनाव आदर्श संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान धन व शराब के गैर कानूनी प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिये दोनों विधानसभा क्षेत्रों में प्लाइंग्स स्क्वायर्ड गठित की जा रही है। उन्होंने कहा कि इन टीमों द्वारा न केवल गैर कानूनी गतिविधियों पर नजर रखी जायेगी  बल्कि ऐसा कोई मामला ध्यान में आने पर पूरी कार्यवाही की विडियो ग्राफी भी की जायेगी। 

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शहर भर में मनचले और हुड़दंगी पर रहेगी पुलिस की नजर

होली:

पीयू प्रशासन ने सभी शिक्षकों व कर्मचारियों से कहा है कि वह आईकार्ड को संभालकर रखें ताकि उन्हें दिक्कतों का सामना न करना पड़े।

होली के मद्देनजर कल पंजाब यूनिवर्सिटी में बाहरी लोगों की एंट्री बैन रहेगी। वहीं शहर भर में मनचले और हुड़दंगी पुलिस की नजर में रहेंगे।

पीयू के शिक्षक व कर्मचारियों को इस दौरान बाहर जाने या अंदर प्रवेश करते समय आई कार्ड दिखाना होगा।

बताया गया कि गेट नंबर- 1 और 3 पूरा दिन बंद रहेगा। गेट नंबर- 2 पर सुबह 8.00 से 4.00 तक आई कार्ड से ही एंट्री होगी।

पीयू प्रशासन ने बताया कि यदि जबरन कोई प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान सुरक्षा बंदोबस्त के कड़े प्रबंध होंगे।

ड्रंकन-ड्राइव, सार्वजनिक स्थल पर शराब के सेवन, ट्रिपल राइडिंग और विदाउट हेलमेट ड्राइविंग करने वालों पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी।

मनचले-हुड़दंगी और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने होली पर अगर जरा सी भी गड़बड़ी की तो उनकी खैर नहीं। होली पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यूटी पुलिस मुस्तैद हो गई है।

साथ ही यातायात नियमों की अवहेलना पर शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से भी चालान जारी किए जाएंगे।

गर्ल्स हॉस्टल और गर्ल्स पीजी के पास महिला पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात रहेंगी।

किसी भी प्रकार से ध्वनि प्रदूषण करने वालों के खिलाफ पंजाब पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई कर उनके म्यूजिक सिस्टम को जब्त किया जाएगा।

कानून व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को मजबूती देने का जिम्मा 6 डीएसपी स्तर के अधिकारी, 26 इंस्पेक्टर/एसएचओज, एनजीओ, ओआरएस-672 समेत कुल 860 पुलिसकर्मियों पर है। ट्रैफिक पुलिस चालान करने समेत वाहन जब्त करने की कार्रवाई करेगी।

शहर के अंदरूनी इलाकों में कुल 64 नाके लगाए जाएंगे। सेक्टर-11/12 मार्केट के टर्न से सेक्टर-10 गेड़ी रूट को लिमिटेड व्हीकल जोन चिह्नित किया गया है।

मुख्य मार्केट और मॉल समेत कालोनी व गांवों में भी सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस चौकन्नी रहेगी।

पुलिसकर्मियों को सुबह नौ बजे से ही ड्यूटी पर मुस्तैद रहने के निर्देश दे दिए गए हैं।

थानों की पुलिस समेत ट्रैफिक पुलिस ने भी बीते सालों से सबक लेते हुए इस बार रैश ड्राइविंग करने वाले युवकों और उपद्रव करने वालों, ड्रंकन-ड्राइव करने वालों और छेड़छाड़ समेत अन्य प्रकार से लोगों की शांति भंग करने वालों को दबोचने के लिए भी रणनीति तैयार की है।

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प्रदेशवासियों को डीजीपी ने दीं होली की शुभकामनायें

पंचकूला:

हरियाणा पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) श्री मनोज यादव ने होली के अवसर पर प्रदेश के शांतिप्रिय लोगों को शुभकामनाएं एवं बधाई देते हुए कहा कि रंगों का यह अनूठा भारतीय त्योहार एकता और भाईचारे के बंधन को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है।

  आज यहां जारी एक ब्यान में श्री यादव ने कहा कि होली का त्यौहार लोगों के जीवन में रंग भरने के साथ-साथ सभी को समाज में सद्भाव से रहने के लिए प्रेरित करता है।

उसने प्रदेशवासिायों से आग्रह किया कि वे जाति और पंथ के क्षुद्र विचारों से ऊपर उठकर एकता व भाईचारे की भावना के साथ इस पर्व को मनाएं। 

  डीजीपी ने प्रदेशवासियों से रंगों के त्यौहार मनाते समय दूसरों की भावनाओं का सम्मान करने और उनकी संवेदनशीलता को ठेस न पहुंचाने की भी अपील की।

उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि इस वर्ष भी प्रदेशवासियों को दूसरों के प्रति संवेदनशीलता के साथ होली का जश्न मनाना चाहिए और उपद्रव जैसी घटनाओं से दूर रहते हुए कानून को हाथ में लेने से बचना चाहिए।

राज्य के सभी पुलिस आयुक्तों और जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिये  गये हंै कि वे राज्य में ड्रंक एंड ड्राइव की जाँच के लिए 24 घंटे विशेष नाके लगायें।

इसके अतिरिक्त, बस स्टैंड, कॉलेजों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर गश्त के लिए पुलिस कर्मियों को लगाया जाएगा ताकि छेड़छाड़ व अन्य घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। 

  उन्होंने लोगों से कानून-व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने और होली के पावन त्योहार को धूमधाम से मनाने का आग्रह किया।

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होली और कब इसका दहन करना शुभकारी ?

होली एक ऐसा त्यौहार है जिस की सांस्कृतिक विरासत अत्यंत समृद्ध है इसी कारण इसे सतरंगी त्योहार कहा जाता है एक और जहां इसकी पौराणिक धार्मिक महत्‍ता है।

वहीं दूसरी ओर साहित्य संगीत चित्रकला सामाजिक समरसता इत्यादि से संबंधित परंपराएं भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं।

रंगों का सजीला पर्व होली आ रहा है। हर पर्व की तरह इस पर्व के लिए भी मुहूर्त का विशेष महत्व है।

होलिका का विधि विधान से पूजन किया जाता है और सामूहिक रूप से विधि विधान से दहन किया जाता है।

होली और कब इसका दहन करना शुभकारी होगा।

इस वर्ष 2019 में 20 मार्च को होलिका का दहन होगा और

21 मार्च को रंगों से होली खेली जाएगी।

शुभ मुहूर्त…

होली पर्व तिथि व मुहूर्त 2019

होली 2019

20 मार्च

होलिका दहन मुहूर्त- 20:58 से 00:30

भद्रा पूंछ- 17:24 से 18:25

भद्रा मुख- 18:26 से 20:09

रंगवाली होली- 21 मार्चपूर्णिमा तिथि आरंभ- 10:44 (20 मार्च)

पूर्णिमा तिथि समाप्त- 07:15 (21 मार्च)

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जय राम ठाकुर : भाजपा जातिवाद और क्षेत्रवाद में विश्वास नहीं रखती

कुल्लू:

भारतीय जनता पार्टी जातिवाद और क्षेत्रवाद की राजनीति में विश्वास नहीं रखती तथा पार्टी का एकमात्र उद्देश्य देश व प्रदेश का सर्वांगीण विकास है।

यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को कुल्लू जिले के विधानसभा क्षेत्र मनाली में आयोजित मनाली भाजपा मंडल अनुसूचित जाति मोर्चा के सम्मेलन को संबोधित करते हुए दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति वाले क्षेत्रों में भाजपा के खिलाफ भ्रांतियां एवं गलत प्रचार करती थी, लेकिन जनता कांग्रेस की ओच्छी राजनीति को समझ गई।

आज भाजपा के अधिकतर समर्थक एवं कार्यकर्ता अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले हैं। यही नहीं भाजपा में अधिकतर सांसद और विधायक अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले हैं।

इस दौरान उन्होंने संविधान निर्माता डा. भीमराव अंबेदकर जी को याद करते हुए कहा कि देश के लिए अंबेदकर जी ने अहम योगदान दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व वीरभद्र सरकार ने पेंशन के नाम पर प्रदेश के बुजुर्गों के साथ भद्दा मजाक किया है।

पूर्व सरकार ने पेंशन की आयु सीमा 80 वर्ष तय की थी, लेकिन प्रदेश में जब भाजपा सत्तासीन हुई तो हमने आयु सीमा को घटाकर 70 वर्ष किया। इससे लाखों बुजुर्गों लाभान्वित हुए।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पांच साल के कार्यकाल में देश के विकास को गति देने का काम किया है। यही नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के विकास के लिए भी हरसंभव सहयोग किया है।

मनाली में 50 से अधिक परिवारों ने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थामा। इनमें अधिकतर सदस्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं।

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चुनाव को लेकर हथियार जमा करवाने के आदेश जारी – जिला मैजिस्ट्रेट

रोहतक:

जिला मैजिस्ट्रेट डॉ. यश गर्ग ने 17वीं लोकसभा के सामान्य चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने के लिए सभी हथियार लाइसेंस धारकों को निर्देश जारी किये है कि वे अपने हथियार अथवा अन्य युद्ध सामग्री संबंधित पुलिस स्टेशन या आग्नेय शस्त्र डीलर के यहां 25 मार्च तक जमा करवाये।

आदेशों में कहा कि संबंधित पुलिस स्टेशन अधिकारी और आग्नेय शस्त्र डीलर को यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य होंगे कि उक्त हथियार व युद्घ सामग्री उनके यहां सुरक्षित है और ये हथियार 31 मई तक जमा रहेंगे।

चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद हथियार लाइसेंसधारी किसी भी दिन रसीद दिखाकर अपने हथियार वापिस ले सकेंगे। 

आदेशों में कहा गया है कि बैंक, प्राइवेट बैंक व पेट्रोल पम्पों के सुरक्षा कर्मियों को इस आदेश में छूट प्रदान की गई है।

साथ ही ड्यूटी देने वाले पुलिस कर्मियों व लोकसेवकों पर उपरोक्त आदेश लागू नहीं होंगे।

जिला मेजिस्ट्रेट ने साफ कहा कि अगर कोई व्यक्ति उपरोक्त आदेशों की अवेहलना करता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी। 

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UBS PU organises a Blood Donation camp

Chandigarh March 19, 2019

            Blood Donation Camp organized by Business Club of University Business School, Panjab University, Chandigarh in collaboration with PGIMER, Chandigarh. 51 Units of blood was donated by students, faculty and staff of UBS. Mr. S.S. Virdhi, Chief Engineer (Retd.) was the chief guest.

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गेंहू की खरीद से संबंधित सभी आवश्यक प्रबंध – उपायुक्त

पंचकूला, 19 मार्च-

उपायुक्त डाॅ0 बलकार सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे जिला के तीनों मंडियों में गेंहू की खरीद से संबंधित सभी आवश्यक प्रबंध समय से पूूरा कर लें। उन्होंने कहा कि मंडियों में आवश्यक मरम्मत के साथ-साथ शौचालयों की सफाई, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता तथा बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिये भी सभी कार्य समय पर पूरा कर लें।

उपायुक्त आज जिला सचिवालय में गेंहू की खरीद से संबंधित बिंदुओं को लेकर आयोजित अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि गत वर्ष जिला की तीनों मंडियों पंचकूला, बरवाला और रायपुररानी में 50 हजार मीट्रिक टन गेंहू की खरीद की गई थी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष मौसम अनुकूल होने के कारण गत वर्ष की तुलना में अधिक फसल आने की उम्मीद को देखते हुए 65 हजार मीट्रिक टन गेंहू खरीद के प्रबंध किये गये है।

उन्होंने कहा कि सभी खरीद एजेंसिया मंडियों में बारदाने की उपलब्धता समय पर सुनिश्चित करें ताकि खरीदे गये गेंहू की भराई बिना किसी परेशानी के की जा सके। उन्होंने कहा कि मार्किंट कमेटियों के सचिव मंडियों में सुनिश्चित करें कि सभी आढ़तियों के पास गेंहू की सफाई के लिये पंखे, खरीदे गये गेंहू को वर्षा से सुरक्षित रखने के लिये त्रिपाल इत्यादि उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि वे स्वयं भी मंडियों का निरीक्षण करके खरीद कार्यों का जायजा लेने के साथ-साथ उन सभी प्रबंधों की जांच करेंगे। 

जिला खाद्य व आपूर्ति नियंत्रक मेघना कंवर ने बताया कि जिला की इन तीनों मंडियों में हैफेड और हरियाणा भंडारण निगम द्वारा गेंहू की खरीद की जायेगी। उन्होंने बताया कि सभी एजेंसियों को खरीद के लिये आवश्यक दिशा निर्देश दे दिये गये है।

बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त उतम सिंह, एस0डी0एम0 पंकज सेतिया, डी0एफ0सी0 मेघना कंवर, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के कार्यकारी अभियंता अनिल गर्ग व मार्किंट कमेटियों के सचिव मौजूद रहे।

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केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने हाईकोर्ट में सुखना लेकर को लेकर खुलासा

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने हाईकोर्ट में सुखना लेकर को लेकर वो खुलासा किया, जिसे जानकर सभी दंग रह गए।

30 साल के बाद यह सच सामने आया है। दरअसल, चंडीगढ़ की शान सुखना लेक एक वेटलैंड है।

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 1988 में ही सुखना लेक को वेटलैंड घोषित कर दिया था, लेकिन इस बात का खुलासा चंडीगढ़ प्रशासन ने 30 साल बाद सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में किया।

यह सच उस स्थिति में बताया गया, जब हाईकोर्ट ने ही प्रशासन से पूछ लिया कि सुखना लेक वेटलैंड है या नहीं?

उल्लेखनीय है कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा वर्ष 2009 में सुखना लेक के मामले पर संज्ञान लिया गया था।

तब से सुनवाई चल रही है। इन दस वर्षों के दौरान हुई अनेक सुनवाइयां हुई, पर चंडीगढ़ प्रशासन ने हाईकोर्ट को यह नहीं बताया कि सुखना लेक को 1988 में ही वेटलैंड घोषित किया जा चुका है।

सोमवार को प्रशासन ने कहा कि एक कमेटी का गठन कर दिया गया है, जो आगे की कार्यवाही पर गौर करेगी।

इस बीच एमिक्स क्यूरी सीनियर एडवोकेट एमएल सरीन ने हाईकोर्ट से कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन ने अब जो 50 पन्नों का हलफनामा दायर किया है, यह सुनवाई से पहले दायर किया जाना चाहिए था।

इसलिए अब उन्हें इस विषय पर चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए। यह सुनने के बाद जज ने मामले की सुनवाई 23 अप्रैल तक स्थगित कर दी।

चंडीगढ़ में साफ-सफाई के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने सोमवार को प्रशासन और चंडीगढ़ नगर निगम की कार्यप्रणाली पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा- ‘चंडीगढ़ अब सिर्फ नाम का ही सिटी ब्यूटीफुल रह गया है।

क्या इसकी सफाई की नगर निगम और प्रशासन को कोई चिंता नहीं है? एक साल पहले जो शहर देश भर में साफ-सफाई के मामले में तीसरे नंबर पर था, वह आज महज एक वर्ष में 20वें स्थान पर पहुंचा गया है।