पंचकूला और कालका में 12 जुलाई  को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

PU MDS Counseling Schedule issued

Chandigarh April 20, 2020

PU MDS Counseling Schedule issued

Master of Dental Surgery (MDS) First Year admission schedule for Dr.
Harvansh Singh Judge Institute of Dental Sciences, Panjab University,
Chandigarh for the session 2020-21 has been resumed in consonance with
the Ministry of Health and Family Welfare, Govt. of India notification
w.e.f. April 20, 2020, informed Dr Jagat Bhushan,
Principal-cum-Professor . The schedule approved by the Ministry
specifies this round of admissions to be completed by May 4, 2020,he
added.

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Accordingly, the schedule and all other details for MDS admissions in
dental institute has been intimated on website of Dental Institute
i.e. http://dentalsciences.puchd.ac.in and desirous candidates have
been advised to get the updates from it. Last date to apply for this
course is April24, 2020.

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पंचकूला और कालका में 12 जुलाई  को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला के 793 व्यक्तियांे को सर्वेलांस में रखा गया है जिनमें से 143 व्यक्तियों को होम क्वारंटीन किया गया है।

पंचकूला 20 अप्रैल- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला के 793 व्यक्तियांे को सर्वेलांस में रखा गया है जिनमें से 143 व्यक्तियों को होम क्वारंटीन किया गया है।

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उपायुक्त ने बताया कि जवाहर नवोदय विद्यालय मौली में 73, नाडा साहेब गुरूद्वारे में 49, गुज्जर भवन में 2 व सूद भवन में 11 व्यक्तियों को क्वारंटीन किया गया है। विभाग द्वारा जिला के 10 व्यक्तियों के नमूने दोबारा से भेजे गए हैं तथा 18 व्यक्तियों के नमूने पोजिटीव पाए गए उनमें से दो व्यक्तियों को ठीक होने पर होस्पीटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है।  

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उपायुक्त ने बताया कि जिला में अब तक कोरोना संक्रमण से संबधित 952 व्यक्तियों के नमूने लिए गए जिनमें से 733 व्यक्तियों के नमूने नेगेटिव पाए गए। उन्होंने बताया कि 172 व्यक्तियों के नमूनो के परिणाम आने बाकी हैं तथा 19 व्यक्तियों के नमूने नार्म अनुसार सही नहीं पाए गए। उन्होंने बताया कि इनमंें से 382 व्यक्तियों ने क्वारंटीन की 28 दिन की अवधि पूरी कर ली है तथा 19 व्यक्तियों को सामान्य अस्पताल सैक्टर 6 एवं कमाण्ड अस्पताल में 6 रोगियों को दाखिल किया हुआ है। इसके अलावा 7 रोगियों को मुलाना मेडिकल युनिवर्सिटी एवं 2 व्यक्तियों को एलकेमिस्ट अस्पताल पंचकूला में दाखिल किया गया हैै। इसके अलावा जिला के विभिन्न शैल्टर होम में 468 प्रवासी मजदूरों को रखा गया है।

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पंचकूला और कालका में 12 जुलाई  को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने जिला में शुरू हुई गेहूं की फसल की खरीद को लेकर विभिन्न मण्डियों का दौरा किया

हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने जिला में शुरू हुई गेहूं की फसल की खरीद को लेकर विभिन्न मण्डियों का दौरा किया

पंचकूला 20 अप्रैल- हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने जिला में शुरू हुई गेहूं की फसल की खरीद को लेकर विभिन्न मण्डियों का दौरा किया और आवक, खरीद एवं किसानों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि किसानों को किसी तरह की दिक्कत पेश न आए और किसानों एक एक दाना खरीदना सुनिश्चित किया जाए। 

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विधानसभा अध्यक्ष ने बरवाला मण्डी, अलीपुर, रायपुर रानी, पिंजौर की गेहूं खरीद मण्डियों का दौरा किया और किसानों से बातचीत कर मण्डियों में दी जा रही सुविधाओं के बारे पूछा। उन्होंने बरवाला मण्डी में आढतियों व अधिकारियों से किसानों के लिए खाना, पीना, स्वास्थ्य सुविधाओं और शौचालय आदि के बारे में बारीकी से पूछा। उन्होंने खरीद केन्द्रों पर सेनीटाईजर व सफाई व्यवस्था के साथ साथ प्रत्येक केन्द्र पर स्वास्थ्य सुविधाएं बारे जानकारी लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि आढती व किसानों के बीच तालमेल कर किसानों को एक दिन पहले मण्डी में आना अवश्य सुचित करें। उन्होंने कहा कि किसी भी किसान को बिना नम्बर के मण्डी में प्रवेश न दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि अन्य राज्यों के किसानों को गेहूं बिक्री के लिए हरियाणा राज्य की सीमा में प्रवेश न करने दिया जाए। 

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि गेंहू खरीद के बाद खराब मौसम के मध्येनजर गेहूं उठान का कार्य भी सुनिश्चित किया जाए ताकि मण्डियों में अतिरिक्त ढेरियां न लगें और बारीश से किसानों का गेहूं खराब न हो। उन्होंने कहा कि लाॅकडाउन के चलते सोशल डिस्टेंस का विशेषतौर पर पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि मण्डी में कार्य कर रहे मजदूरों के लिए भी मास्क, दस्ताने व सेनीटाईजर भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाया जाए। इसके अलावा शौचालय का भी उचित प्रबंध किया जाए जिससे मजदूर कार्य करने के बाद आसानी से उनका उपयोग कर सके। उन्होंने स्टेडियम बरवाला, राईस मिल, श्रीगणेश मिल के कच्चे में चल रहे खरीद केन्द्र को बरवाला नई अनाज मण्डी में शिफ्ट करने के भी आदेश दिए।

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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रधान सचिव आनन्द मोहन शरण ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला के प्रत्येक खरीद केन्द्र पर किसानों की स्वास्थ्य जांच के लिए दो-दो थर्मल गन रखें जाएं ताकि किसानों का अच्छी तरह से स्वास्थ्य जांच किया जा सके और कोरोना संक्रमण से बचाव सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने बरवाला मण्डी में अधिकारियों व आढतियों से गेेहूं की आवक बारे जानकारी ली और आढतियों से मजदूर रखने बारे भी पूछताछ की। 

उल्लेखनीय है कि जिला की 25 मण्डियों में गेहूं की आवक शुरू हो चुकी है और इसके लिए नमी मापक यंत्र से गेहूं की सीलन मापीकर ही गेहूं की खरीद सुनिश्चित की जाए। उन्हांेने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक मण्डी में लगभग 20 से 25 किसानों का गेहूं खरीदने की व्यवस्था की गई है।    

इस अवसर पर उनके साथ पुलिस उपायुक्त मोहित हांण्डा, अतिरिक्त उपायुक्त मनिता मलिक, जिला राजस्व अधिकारी रामफल कटारिया, एसडीएम धीरज चहल, कालका के एसडीएम राकेश संधु, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक डा. आदित्य कौशिक सहित खरीद एजेंसियों के अधिकारी भी मौजूद थे।

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बारी अनुसार ही अपनी फसल लेकर मंडी में पहुंचे किसान : उपायुक्त बिढ़ान

सिरसा, 20 अप्रैल।

लॉकडाउन की पालना में जिला प्रशासन का सहयोग करें किसान व आमजन


उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने किसानों से आह्वïान किया कि गेहूं व सरसों फसल बेचने के लिए केवल वहीं किसान अनाजमंडी में आए जिन्हें प्रशासन द्वारा एसएमएस के माध्यम से बुलाया जाए। सरसों खरीद की तर्ज पर ही गेहूं की फसल भी खरीदी जाएगी। इसके अलावा किसान एक ही ट्रॉली में जितना गेहूं आ सकता है वहीं लेकर आए, एक टै्रक्टर पर एक से अधिक ट्रॉली को मंडी में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। मंडी में अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और किसानों व श्रमिकों को मास्क दिए जाएं। प्रवेश द्वार पर किसानों के हाथ सैनिटाइजर से साफ करवाए जाए तथा दिन में दो बार मंडी, खरीद केंद्रों को सैनिटाइज करवाया जाए। कृषि यंत्रों को भी उपयोग से पहले सैनिटाइज करवाएं तथा मंडी में स्वच्छता व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव व उसके फैलाव को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंस ही एक मात्र विकल्प है, इसलिए सभी आढती व किसान सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखें और अनावश्यक रुप से भीड़ एकत्रित न करें। लॉकडाउन के दौरान जारी की गई हिदायतों की उल्लंघना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सभी दुकानदार व आमजन मास्क का करें प्रयोग

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उपायुक्त बिढ़ान ने कहा कि उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने कहा कि कोरोना वायरस फैलने का खतरा अभी टला नहीं है। इसके लिए हमें भविष्य में पूरी सजगता के साथ एकजुट होकर इस चुनौती का सामना करना होगा। सभी नागरिक कोरोना वायरस की गंभीरता को समझते हुए प्रशासन का सहयोग करें और हिदायतों की पालना करते हुए खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखने में योगदान दें। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन लागू है, आमजन को अनावश्यक रुप से घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं की गई है, प्रशासन द्वारा कुछ अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की गई है।  20 अप्रैल से प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि सभी दुकानदार व आमजन मास्क तथा दस्ताने का प्रयोग जरूर करें। लॉकडाउन की उल्लंघना करने वाले, मास्क व सोशल डिस्टेंस की पालना न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आह्वïान किया कि अबतक जिला में लॉकडाउन के दौरान समाजसेवी संस्थाओं, दुकानदारों व आमजन ने जिला प्रशासन का पूर्णत: सहयोग किया है, जो सराहनीय है।

हाई-वे पर ढाबे खोलने के लिए लेना होगा पास

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उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने कहा कि नागरिकों के हितों को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान कुछ रियायतें दी गई है। हाई-वे पर ढाबे खोले जा सकते हैं लेकिन ढाबा मालिकों को जिला प्रशासन से इसके लिए पास लेना होगा और सोशल डिस्टेंस का गंभीरता से पालन करना होगा। सोशल डिस्टेंस की गंभीरता से पालना न करने पर ढाबा सील कर दिया जाएगा। सोशल डिस्टेंस की अनुपालना की निगरानी के लिए 15 टीमें गठित की गई है। ये टीमें लगातार निरीक्षण करेंगी और अव्यवस्था व हिदायतों की पालना न होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बाहर से आने वाले श्रमिकों की होगी स्वास्थ्य जांच


उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने कहा कि बाहर से आने वाली लेबर की स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनकी स्वास्थ्य जांच की जाएगी। साथ ही ऐसे व्यक्तियों की लगातार निगरानी के लिए उन्हें पास भी जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शैल्टर होम में रह रहे कुछ प्रवासी लेबर ने काम शुरु कर दिया है। उन्होंने कहा कि शैल्टर होम में रह रहे अन्य प्रवासी मजदूरों को भी कहा गया है कि वे यदि कोई भी काम करना चाहते हैं तो वे कर सकते हैं।

उद्योगों को जारी किए जाएंगे पास, सरल हरियाणा पोर्टल पर कर सकते हैं अप्लाई


उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान नागरिकों की सुविधा अनुसार प्रदेश सरकार द्वारा कुछ उद्योगों को छुट दी गई है, अतिआवश्यक चीजों के अलावा अन्य को कार्य करने के लिए पास जारी किया जाएगा। इसके लिए वे सरल हरियाणा पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये पास जिला प्रशासन द्वारा प्रदान किए जाएंगे। पास प्राप्त करने के बाद ही उद्योग कार्य कर सकेंगे। बिना मास्क व सैनिटाइजेशन के कोई भी दुकानदार या अन्य संस्थान कार्य नहीं कर सकेंगे। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, मास्क पहनने तथा अपने कार्य स्थल पर सैनिटाइजर रखना जरूरी है।

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कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में इंडसइंड सिंध बैंक ने दिया सहयोग, एडीसी को सौंपी 100 पीपीई किट

सिरसा, 20 अप्रैल।

कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में इंडसइंड सिंध बैंक ने दिया सहयोग, एडीसी को सौंपी 100 पीपीई किट


             इंडसइंड सिंध बैंक की ओर से गत दिवस अतिरिक्त उपायुक्त मनदीप कौर बराड़ को 100 पीपीई किट भेंट की गई। इस मौके पर नगराधीश कुलभूषण बंसल भी मौजूद थे। उपायुक्त कार्यालय के लेखाधिकारी सुनील कुमार, बैंक प्रतिनिधि बलबीर सिंह जांगड़ा ने बैंक के सहयोग से तैयार करवाई गई पीपीई किट एडीसी को सौंपी।

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                 अतिरिक्त उपायुक्त मनदीप कौर ने प्रशंसा करते हुए कहा कि आज आपदा का समय है और इस समय मदद करने के लिए सभी को आगे आना होगा। उन्होंने सभी लोगों से लॉकडाउन का पूरी गंभीरता से पालन करने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान सभी लोग घरों में ही रहें और अपने परिजनों, पड़ौसियों व आस-पास के लोगों को भी समझाएं। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें ताकि कोरोना जैसी महामारी को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा कोरोना पीडि़त लोगों की मदद के लिए हरियाणा कोरोना राहत कोष बनाया गया है। इस रिलीफ फंड की राशि से कोरोना पीडि़त और प्रभावित लोगों के परिजनों की मदद की जाएगी। अतिरिक्त उपायुक्त ने जिला के उद्योगपतियों, समाजसेवियों और साधन संपन्न लोगों से भी इस कोरोना रिलीफ फंड में आर्थिक सहयोग देने का आह्वान किया है।

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                 बैंक प्रतिनिधि बलबीर सिंह जांगड़ा ने कहा कि वर्तमान में कोरोना वायरस महामारी के चलते देशभर में लॉकडाउन चल रहा है। बैंक प्रबंधन की ओर से भी 100 पीपीई किट सहयोग के रुप में भेंट की गई है। उन्होंने कहा कि आगे भी बैंक प्रबंधन की ओर से जिला प्रशासन का हरसंभव मदद करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा बैंक प्रबंधन की ओर से पांच हजार मास्क भी नगर परिषद के सचिव गुरशरण सिंह को भेंट किए गए।

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निजी शैक्षणिक संस्थान खुलने से पहले नहीं कर सकते फीस या शुल्क की मांग

सिरसा, 19 अप्रैल।


               उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि कोई भी निजी विद्यालय अध्यन्नरत विद्यार्थियों से विद्यालय खुलने के पहले फीस / शुल्क की मांग नहीं कर सकता है। परंतु यह संज्ञान में आया है कि इसके बावजूद भी कुछ निजी विद्यालय छात्रों / अभिभावकों से फीस या शुल्क लेने के लिए दबाव बना रहे हैं।

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                   उपायुक्त बिढ़ान ने कहा कि विद्यालय शिक्षा निदेशालय के निर्देशानुसार कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम के दृष्टिïगत प्रदेश के सभी शिद्वाण संस्थानों सीबीएससी / एचबीएसई तथा अन्य किसी बोर्ड से संबंधित सभी निजी विद्यालयों द्वारा किसी भी प्रकार के शुल्क लेने पर रोक लगाई गई है। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि है कि वे यह सुनिश्चित करें कि कोई भी निजी विद्यालय छात्रों या अभिभावकों से फीस तथा शुल्क लेने के लिए दबाव न बनाए। यदि कोई भी निजी विद्यालय फीस या अन्य शुल्क जमा करवाने के लिए छात्रों या अभिभावकों पर दबाव बनाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियमावली 2003 के नियम 158-ए के तहत इस प्रकार के मामलों की शिकायत निधि नियामक समिति के समक्ष छात्रों या अभिभावकों द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है।

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लॉकडाउन : कौन सी दुकानें खुलेंगी, कौन सी रहेंगी बंद सूची जारी

सिरसा, 19 अप्रैल।


                  उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने कहा कि लॉकडाउन जारी है लेकिन लोगों की सुविधा को देखते हुए कई दुकानों प्रतिष्ठानों को खोलने की छूट दी गई है। लॉकडाउन के दौरान सभी दुकानदार या प्रतिष्ठान यह ध्यान रखें कि सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना की उल्लंघना न हो, सरकार द्वारा जारी की गई हिदायतों की उल्लंघना पाए जाने पर संबंधित दुकानदार या प्रतिष्ठान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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इन दुकानों व प्रतिष्ठानों को खोलने की रहेगी छूट :


                  मेडिकल स्टोर, सभी प्रकार के अस्पताल, सभी प्रकार के कृषि यंत्र दुकानें, खाद, बीज, पेस्टीसाइडस की दुकानें, अनाज मंडी, सब्जी मंडी, आटा-तेल मिल, चावल फैक्ट्रीयां, ईंट-भटठा, आटा चक्की मिल, धोबी की दुकानें, पैट्रोल पंप, टायर पंचर की दुकानें, हरा चारा टाल, सब्जी फ्रुटस की दुकानें, ऑप्टीशियन्स की दुकानें, सुविधा सेंटर, गैस ऐजेंसी, ड्राई फ्रंूटस, किरयाणा दुकानें, दूध-पनीर की दुकानें, बैंक, एटीएम, वाटर कैंपर, ई-कॉमर्स कंपनी, आयुष दुकानें, पशु आहार की दुकानें, डेयरी, गोदाम वेयर हाऊस, ऑनलाइन स्वीटस होम डीलवरी, ऑनलाइन रेस्टोरेंट होम डिलवरी, हाईवे ढाबे, कोरियर सर्विस, बेकरी की दुकानें होम डिलवरी, मिस्त्री मार्केट, कृषि यंत्र स्पेयर पार्टस की दुकानें-गैराज, गाडिय़ों के वॉशिंग सैंटर व ट्रांसपोर्ट कंपनी शामिल हैं।


ये संस्थान/प्रतिष्ठान नहीं खुलेंगे :


                 पनवाड़ी की दुकानें, नाई की दुकानें, ब्यूटी पार्लर, लोहा मंडी की दुकानें, पलंबर, सैनेटरी की दुकनें, कपड़े-जूते की दुकानें, मनियारी की दुकानें, सुनार की दुकानें, सभी प्रकार के शोरूम, बर्तनों की दुकानें, टेलर की दुकानें, होटल, ढाबे, इलैक्ट्रोक्सि सामान की दुकानें, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, फर्नीचर की दुकानें, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा साहिब, सभी धार्मिक स्थल, पर्यटल स्थल, फूलवारी की दुकानें, फोटो स्टूडियो, मैरिज पैलेस, सभी प्रकार के ऑटो, ऑटो रिक्शा, रिक्शा, सभी प्रकार की रंग रोगन की दुकान, गिफ्ट स्टोर, बच्चों के खिलौने की दुकानें, घडियों की दुकानें, दुपटटा रंगाई की दुकानें, रेडीमेड कपड़े की दुकानें, सभी प्रकार के गन हाउस की दुकानें, प्राईवेट कंपनी व ऑफिस, प्रॉपर्टी डीलर की दुकानें, न्यायालय, स्टाम्पस, लक्कड़ मंडी, जूस की दुकानें, फास्ट फूड की दुकानें व रेहडिय़ा, स्टेडियम, कल्ब जिम, अंडे की दुकानें, चाय कॉफी की दुकानें, गाडियों के शोरूम, कंप्यूटर की दुकानें, मोबाइल की दुकानें व शो रूम, मॉलस, सिनेमा हाल, तंबाकू की दुकानें, म्यूजिक शोरूम व दुकानें, हॉस्टल, टैक्सी स्टेंड शामिल है। इसके अलावा किताबों की दुकानों(होम डिलवरी) तथा मार्बल टाइल्स की दुकानों को सीमित छुट रहेगी।

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पंचकूला और कालका में 12 जुलाई  को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अभी तक कोई अत्यंत प्रभावकारी दवा उपलब्ध नहीं है।

कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अभी तक कोई अत्यंत प्रभावकारी दवा उपलब्ध नहीं है।

पंचकूला 19  अप्रैल-     कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अभी तक कोई अत्यंत प्रभावकारी दवा उपलब्ध नहीं है। इससे बचने का एक मात्र उपाय सोशल डिस्टेंस व लॉकडाउन की पालना ही है। इसलिए लोगों को लॉकडाउन की गंभीरता को समझते हुए सोशल डिस्टेंस बनाए रखने में सरकार प्रशासन का सहयोग करना चाहिए ताकि महामारी पर काबू पाया जा सके। लॉकडाउन की अनुपालना के बीच नागरिकों तक उनके घर द्वार पर आवश्यक सुविधाओं की सहज आपूर्ति करना जिला प्रशासन का दायित्व ही नहीं बल्कि नैतिक कर्तव्य है और जिला प्रशासन नागरिकों के सहयोग से इसे बखूबी निभाने के सार्थक प्रयास कर रहा है। 

इसी कड़ी में पंचकूला प्रशासन की ओर से आमजन की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मोबाइल चिकित्सा सुविधा के रूप में एक सराहनीय पहल की शुरूआत की है। लोगों को अब सामान्य बीमारी के लिए अस्पताल में आने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि मोबाईल टीमें उनके घर द्वार के पास ही पहुंचकर स्वास्थ्य लाभ देने का कार्य करेंगी। स्वास्थ्य सेवाओं के कार्य के लिए जिला में 12 मोबाईल टीमों का गठन किया गया है, जोकि रोडवेज की बसों के माध्यम से जिला के प्रत्येक क्षेत्रों में जाकर लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाने का काम करेंगी।

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कोरोना वायरस संक्रमण कोविड-19 की वैश्विक महामारी से आज पूरी दुनिया संकट में है। इस संक्रमण को फैलने से रोकने व इसके निदान का एक मात्र उपाय सोशल डिस्टेंस ही है। दूसरे चरण के लॉकडाउन को 3 मई तक जारी रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देशानुसार लाॅकडाउन की कड़ाई से अनुपालना की जा रही है। इसीलिए लोगों को उनके घर द्वार पर ही अधिकांश आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे है। 

प्रत्येक टीम में चिक्तिसा अधिकारी, आयुर्वेदिक डॉक्टर, दंत चिक्तिसक, नर्स सहित कई रोगों के विशेषज्ञय डॉक्टरों को शामिल किया गया है। इन बसों में डॉक्टरों के साथ-साथ पर्याप्त मात्रा में दवाईयां व चिकित्सा उपकरण भी उपलब्ध करवाए गए है। मोबाईल चिकित्सा टीमें सामान्य रोग जैसे बीपी, शुगर, उल्टी, दस्त, बुखार इत्यादि से पीड़ित रोगियों को चिकित्सा सुविधाएं देने के साथ साथ गंभीर बिमारियो से पीड़ित मरीजों की अलग-अलग सूची तैयार करेंगी ताकि आवश्यकता पडने पर गंभीर बिमारियों से पीडित व्यक्तियों के सैम्पल लेकर आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जा सके। यह मोबाइल टीमें हर रोज सांय को मुख्य चिक्तिसा अधिकारी को प्रतिदिन की रिपोर्ट भिजवाएंगी।

उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने जिला के लोगों से अपील की है कि जब भी टीम गांवों में पंहुचें इस दौरान सोशल डिस्टेसिंग बनाए रखें। मोबाईल चिक्तिसा टीमों की यह सुविधा इसीलिए शुरू की गई है, ताकि अस्पतालों में अधिक लोग एकत्र न हों और लोगों को उनके घर द्वार पर ही चिक्त्सिा सुविधाएं मुहैया करवाई जा सकें। ये टीमें शहरों के सभी गांवों एवं शहरों के प्रत्येक वार्ड के नागरिकों को स्वास्थ्य लाभ देने का कार्य करेगी। सरकार के निर्देशानुसार जिला के हर गांव व वार्ड को कवर करते हुए प्रत्येक मरीज को चिक्तिसा सुविधा उपलब्ध करवाना सुनिश्चत करेगी। इसके लिए स्टाफ को पूरा प्रशिक्षण प्रदान किया गया है ताकि स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन अनुसार लोगों को चिकित्सा मुहैया करवाने में किसी प्रकार की दिक्कत न आए।

सिविल सर्जन डा. जसजीत कौर ने बताया कि जिला मंें चल रही इन मोबाईल युनिटों की नोडल आफिसर एसएमओ डा. मीनू को लगाया गया है। इनमें शहर की स्लम बस्तियों में एक बार दौरा कर लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिया गया है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के भी लगभग 33775 व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाई गई है। उन्हांेने बताया कि 5 गाड़ियों को शहरों एवं शेष को ग्रामीण क्षेत्रों में लगाया गया। इसके बार सभी गाड़ियों को ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त कर दिया गया है। इस प्रकार मोबाईल युनिटें लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। 

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पंचकूला और कालका में 12 जुलाई  को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

स्वास्थ्य विभाग प्रतिदिन लेगा श्वसन संक्रमण/इन्फ्लुएंजा मरीजों की रिपोर्ट

सिरसा, 19 अप्रैल।

स्वास्थ्य विभाग प्रतिदिन लेगा श्वसन संक्रमण/इन्फ्लुएंजा मरीजों की रिपोर्ट


                उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सिरसा तथा जिला के सभी निजी चिकित्सकों को निर्देश दिए कि जिला में कोई भी गंभीर श्वसन संक्रमण/इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी का कोई भी केस सामने आने पर तुरंत जिला स्वास्थ्य अथोरिटी के संज्ञान में लाया जाए ताकि कड़े कदम उठाए जा सके। इसके अलावा सभी प्राइवेट अस्पताल संचालक प्रतिदिन रिपोर्ट भेजें ताकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा आगामी कार्रवाई की जा सके।

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                उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को टीमें बना कर जिला के सभी क्षेत्र मलिन बस्तियों, औद्योगिक श्रमिक, फेरीवालों, फल/सब्जी विक्रेताओं, किरयाणा सामान डिलिवरी ब्वाय तथा डोर-टू-डोर सर्वेक्षण करके स्क्रीनिंग करने व सैंपलिंग / परीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मोबाइल ओपीडी लगातार निगरानी में रखी जाए ताकि आवश्यकता अनुसार उनका प्रयोग किया जा सके। उन्होंने कहा कि थर्मल स्कैनर पर्याप्त मात्रा में स्टॉक में रखें तथा प्रत्येक स्वास्थ्य जांच टीम को आवश्यकता अनुसार उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि 20 अप्रैल के बाद जनरल ओपीडी में सोशल डिस्टेंस व नियमों के अनुसार स्वच्छता का पूरा ख्याल रखना होगा। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, निजी चिकित्सकों से आह्वïान किया कि वे आरोग्य सेतु ऐप के डाउनलोड करें तथा उसमें अपनी जानकारी फीड करें। साथ ही अन्य लोगों को भी आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करवाएं ताकि कोरोना वायरस को मात दी जा सके। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा बनाई गई यह एप कोरोना वायरस को रोकने में यह एप काफी सहायक सिद्ध हो रही है।

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पंचकूला और कालका में 12 जुलाई  को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

कोई भी व्यक्ति घर से बिना मास्क के न निकले : उपायुक्त बिढ़ान

सिरसा, 19 अप्रैल।

सार्वजनिक व कार्य स्थलों पर 20 अप्रैल से मास्क पहनना अनिवार्य

कोई भी व्यक्ति घर से बिना मास्क के न निकले : उपायुक्त बिढ़ान


                उपायुक्त एवं चेयरमैन जिला आपदा प्रबंधन अथॉरिटी रमेश चंद्र बिढ़ान ने कहा कि बताया कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के मद्देनजर भारत सरकार के निर्देशानुसार 20 अप्रैल से सभी सार्वजनिक स्थलों व कार्य स्थलों पर मास्क पहनाना अनिवार्य कर दिया है। उपायुक्त ने कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 22 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं।


                उपायुक्त बिढ़ान रविवार को स्थानीय लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उपायुक्त ने कहा कि सरकार द्वारा सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। ये आदेश 20 अप्रैल से लागू होंगे। इसके अलावा सभी सार्वजनिक स्थलों / कार्य स्थलों, परिवहन के प्रभारी सोशल डिस्टेंसिंग के भी मांपदंडों का अनुसरण करेंगे।

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उन्होंने कहा कि जिला में प्रत्येक व्यक्ति को किसी आवश्यक काम से घर से निकलते समय कपड़े या तीन प्लाई फेस मास्क पहनना जरुरी है। यह आदेश रेहड़ी चालक, पैदल यात्रियों, साइकिल चालकों और किसी भी प्रकार के वाहन पर चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर समान रुप से लागू होंगे। साथ ही मंडियों और खरीद केंद्रों सहित किसी भी साइट / कार्यालय / कार्यस्थल पर काम करने वाले व्यक्तियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। उन्होंने निर्देश दिए कि कोई भी व्यक्ति / अधिकारी / कर्मचारी इन मास्क को पहने बिना किसी भी बैठक / सभा / कार्यस्थल पर नहीं जाएगा। आदेशों के अनुसार यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी नियोक्ता की होगी कि उनके सभी कर्मचारी मास्क पहनें।


                जारी आदेशों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति लॉकडाउन के नियमों को तोड़ता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (1860 के 48) की धारा 188 के तहत दंडनीय कार्यवाही की जा सकती है और पुलिस अधिकारियों को उल्लंघनकर्ताओं को तुरंत गिरफ्तार करने का अधिकार है। जिला के प्रत्येक नागरिक को इन आदेशों की अनुपालन करना अनिवार्य है।



                उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने कहा कि सभी दुकानदार लॉकडाउन की पालना के तहत सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखें और मास्क लगाएं तथा दस्ताने जरूर पहनें। सामान देने से पूर्व दुकानदार ग्राहक को मास्क लगाने के लिए कहें और सैनिटाइजर से उसके हाथों को साफ करें। बिना मास्क लगाए हुए ग्राहक को सामान न दें। इसके अलावा रेहड़ी चालक व होम डिलिवरी ब्वाय भी मास्क जरूर लगाए। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों को मास्क उपलब्ध करवाए जाए। पुलिस नाकों पर भी समुचित मात्रा में मास्क दिए जाएं और बिना मास्क लगाए वाहन चालकों के चालान काटे जाएं। सभी एसडीएम पुलिस अधिकारियों से तालमेल बना कर सोशल डिस्टेंस की पालना के लिए लगातार निगरानी करें।


                उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने कहा कि सभी पुस्तक व स्टेशनरी विक्रेताओं को जिला प्रशासन द्वारा सशर्त अनुमति पत्र दिए जाएंगे।  अनुमति पत्र के अनुसार लॉकडाउन की दी गई हिदायतों की पालना न करने वाले दुकानदार की दुकान सील कर दी जाएगी। दुकानदार मास्क तथा दस्ताने का प्रयोग जरूर करें। लॉकडाउन की उल्लंघना करने वाले, मास्क व सोशल डिस्टेंस की पालना न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आह्वïान किया कि अभीतक जिला में लॉकडाउन के दौरान समाजसेवी संस्थाओं, दुकानदारों व आमजन ने जिला प्रशासन का पूर्णत: सहयोग किया है, जो सराहनीय है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस फैलने का खतरा अभी टला नहीं है। इसके लिए हमें भविष्य में पूरी सजगता के साथ एकजुट होकर इस चुनौती का सामना करना होगा। सभी नागरिक कोरोना वायरस की गंभीरता को समझते हुए प्रशासन का सहयोग करें और हिदायतों की पालना करते हुए खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखने में योगदान दें।

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