पंचकूला और कालका में 12 जुलाई  को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने राष्ट्रीय आपदा पं्रबधन अथोर्टी व महामारी कोविड-19 अधिनियम 1897 के तहत प्रद्वत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी कर कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लाॅक डाउन के दौरान अतिरिक्त पब्लिक मूवमेंट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने राष्ट्रीय आपदा पं्रबधन अथोर्टी व महामारी कोविड-19 अधिनियम 1897 के तहत प्रद्वत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी कर कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लाॅक डाउन के दौरान अतिरिक्त पब्लिक मूवमेंट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

पंचकूला 2 मई- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने राष्ट्रीय आपदा पं्रबधन अथोर्टी महामारी कोविड-19 अधिनियम 1897 के तहत प्रद्वत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी कर कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लाॅक डाउन के दौरान अतिरिक्त पब्लिक मूवमेंट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश आगामी 17 मई तक दृढ़ता से लागू होगें।

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उपायुक्त ने आदेशों में कहा कि भारत सरकार गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार 20 अप्रैल से कुछ आवश्यक गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति प्रदान की गई है। इन गाईडलाईन अनुसार कंटेनमेंट जोन विशेषकर हाॅट -स्पाॅटस क्षेत्र में कोई गतिविधि क्रियान्वित नहीं होती। लोकल एरिया में प्रकोप के कारण कोविड-19 संक्रमण की बाधा पंचकूला के चारो ओर खड़ी है। जिला पंचकुला के सीमावर्ती क्षेत्र चंडीगढ़ और एसएएस नगर मोहाली में कोविड-19 के पोजिटिव मामलों की अधिकतम संख्या में वृद्वि हुई है। इस प्रकार पोजिटिव मामलों के उच्च अनुपात को देखते हुए पंचकुला जिले में महामारी फैलने के खतरे को कम नही आंका जा सकता है। उपायुक्त ने बताया कि  कोरोना मानव जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरा है। इसके लिए  लॉकडाउन पहले से ही पूरे राज्य में लगाया गया हैे। जिला में सीमा पार स्रोतों से संपर्क के हिस्ट्री को देखते हुए, अगले आदेश तक सामाजिक दूरी के पालन के सख्त उपायों को लागू करना सार्वजनिक हित में अनिवार्य हो जाता है। 

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उन्हांेने बताया कि आरोग्य सेतु ऐप ऐसे सभी संबंधितों द्वारा ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाना चाहिए ताकि कोरोना वायरस को समाप्त करने में सहयोगी बन सके। इसके साथ ही लोगों को भी वायरस के फैलने से रोकने की जांच करवाने की सलाह दी जाती है। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए पंचकुला में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए संबधित प्रबंधन द्वारा आवास व्यवस्था करना आवश्यक है इसके बावजूद सीमा-पार आवागमन पूरी तरह से अपरिहार्य हो जाती है। इसके अलावा सीमा में प्रवेश करते समय रेपिड टेस्ट एवं जाँच चैकियों पर थर्मल स्कैनिंग और रोगसूचक स्क्रीनिंग की जाएगी। इसलिए जब तक किसी भी अनियमित मुवमेंट पर अंकुश नहीं लगाया जाता तब तक कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सफल नहीं हो सकते। 

उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट से संबंधित स्वास्थ्य पेशेवरों, पैरामेडिकल स्टाफ, स्वास्थ्य अधिकारी जो हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ के साथ-साथ निजी क्षेत्र में कार्य करते है, उन्हें सरकार के अधिकृत अधिकारियों द्वारा विशेष रूप से प्रतिबंध के दौरान मुवमेंट पास जारी किया गये है। इसके अलावा मीडिया कर्मियों को विशेष रूप से प्राधिकृत द्वारा प्रतिबंधित मुवमेंट पास की अनुमति जारी की गई। उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस, एटीएम कैश वैन, एलपीजी, तेल कंटेनर, टैंकर आदि के चालक और सहायक, सुरक्षा गार्ड के साथ वाहन की अनुमति दी गई है। इसके अलावा सब्जियों, फलों की आपूर्ति, अनाज, अंडे, मांस, दूध, अनाज, दाल और अन्य खाने का सामान, पशुओं और मुर्गीपालन, सुअर पालन के लिए हरे और सूखे चारे की आपूर्ति की भी अनुमति दी गई है। इसके साथ ही पीपीई, मास्क, दस्ताने, सैनिटाइजर, वेंटिलेटर दवाओं का निर्माण और उसके बाद चिकित्सा उपकरणों और उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल की आपूर्ति भी सुनिश्चित की गई है।  

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सब्जी मंडी में अधिकृत पास धारक लोग व दुकानदार ही करेंगे प्रवेश : उपायुक्त बिढ़ान

सिरसा, 2 मई।


             उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन जारी है। संक्रमण का फैलाव न हो इसके लिए मास्क पहनना, एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखना तथा स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जिला प्रशासन द्वारा नागरिकों की सुविधा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं और यह सुनिश्चित किया गया है कि आमजन को मूलभूत सुविधाएं मिलने में किसी तरह की परेशानी न हो।

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              उपायुक्त बिढ़ान ने कहा कि सिरसा शहर में फल / सब्जी मंडी रानियां रोड़ स्थित एमडीके स्कूल पर स्थापित की गई है। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सब्जी खरीदने वाले अधिकृत पास धारक लोग ही प्रवेश करें और उचित दूरी बना कर रखें। इसके अलावा स्कूल से पहले हनुमान मंदिर के पास तथा स्कूल के दूसरी तरफ रामनगरिया के पास पुलिस नाका लगा कर अधिकृत पास धारकों व दुकानदारों को ही सब्जी मंडी में बोली के दौरान प्रवेश की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि सब्जीमंडी के मुख्य गेट पर प्रवेश से पहले जांच की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि लोग मास्क पहने हो और हाथों को सैनिटाइज की व्यवस्था की है।

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              उन्होंने बताया कि उक्त कार्य की गंभीरता से पालना के लिए एसएमएस कृषि विभाग महावीर प्रसाद रानियां रोड़ स्थित हनुमान मंदिर के पास बनाए गए नाके पर निगरानी करेंगे और अधिकृत पास धारकों की चैकिंग उपरांत ही प्रवेश, उनके वाहनों की उचित दूरी पर पार्किंग करवाना सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार गांव राम नगरिया पर बनाए गए नाके पर वन विभाग रानियां के रेंज ऑफिसर प्रेम कुमार की देखरेख में चैकिंग, प्रवेश व पार्किंग का कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सब्जी मंडी के मुख्य प्रवेश द्वार पर एपीपीओ कृषि विभाग विजेंद्र पाल पर पास धारकों को प्रवेश की अनुमति व जांच की जिम्मेवारी रहेगी। सब्जीमंडी के अंदर बोली स्थल पर दुकानदारों, खरीददारों द्वारा फल व सब्जी की ढेरियां उचित दूरी पर हो व सभी मास्क पहने हो और हाथ सैनिटाइज किए गए हो, इनकी निगरानी रेंज ऑफिसर पुनीत कुमार करेंगे। उक्त अधिकारी की ड्यूटी प्रात: 3 बजे से प्रात: 10 बजे तक लगातार रहेगी। इसके अलावा सचिव मार्केट कमेटी सिरसा उक्त सभी अधिकारियों के साथ सहयोग के लिए कार्यालय का एक-एक कर्मचारी भी तैनात करें ताकि व्यवस्था बनी रहे। सभी जगह पर पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था की जाए इन सब कार्यों की देखरेख के लिए उपमंडल अधिकारी ना. एवं पुलिस अधीक्षक सिरसा ओवरऑल इंचार्ज होंगे। उन्होंने कहा कि उक्त निर्देशों की पालना में अधिकारी, कर्मचारी, दुकानदार, रेहड़ीवालों द्वारा किसी भी तरह की कोताही या लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 

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उपायुक्त ने दिए मंडियों में तिरपाल आदि की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश

सिरसा, 2 मई।


उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने फसल खरीद में लगे सभी अधिकारियों खरीद एजेंसियों को निर्देश देते हुए कहा कि इन दिनों मौसम परिवर्तनशील है और लगातार बदल रहा है। बारिश की संभावना के मद्देनजर मंडियों में फसल को ढकने के लिए तिरपाल आदि उठान के व्यापक प्रबंध किए जाएं। इसके अलावा मंडियों में यह सुनिश्चित किया जाए कि जलभराव न हो तथा सफाई व्यवस्था को ओर बेहतर किया जाए।

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उपायुक्त बिढ़ान ने आढ़तियों से कहा कि मंडियों में आई फसल बारिश के दौरान खराब न हो इसके लिए समुचित मात्रा तिरपाल आदि की पर्याप्त व्यवस्था करें। उन्होंने मंडियों में खुले में रखी सरसों, गेहूं की फसल को बचाव के लिए तुरंत जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए।

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उपायुक्त ने कहा कि मंडियों में अनावश्यक रुप से भीड़ जमा न हो इसके लिए अधिकारी लगातार निगरानी करें और यह भी सुनिश्चित करें कि मंडी में आने वाले किसान व श्रमिक मास्क जरूर पहने। इसके अलावा सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान रखते हुए शौचालयों की भी प्रतिदिन सफाई करवाई जाए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी की पालना में सभी नागरिक सहयोग करें। हिदायतों की उल्लंघना को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 

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Helping needy is the greatest service: DC Mandeep Brar

Chandigarh, May 1

Helping needy is the greatest service: DC Mandeep Brar

Chandigarh Deputy Commissioner Mandeep Singh Brar appreciated the efforts of Joshi Foundation and Heart Foundation for helping the needy by providing them food in this hour of crisis. Brar said, when the administration and government are working day and night to control Corona pandemic, the help from NGOs like Joshi Foundation and Heart Foundation is commendable. “I am happy that both NGOs are not only providing food packets to the needy persons, but also organises medical camps to help deprived section of the society. I hope, they will continue this noble work, so that such institutions can live as a live example of nobility for others,” said Brar.

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“The Jan JanBhojan campaign was started on April 3 and till date has contributed over 1 lakh food packets. Daily two thousand food Packets are given to Chandigarh administration and around another two thousand food packets are distributed to the needy in Sectors 14, 15, 16, 24, PGI, Panjab University and also at periphery areas including, Kachi Colony Dhanas, EWS Colony Dhanas, Small Flats Maloya and Nayagaon,” said Vineet Joshi, Chairman of Joshi Foundation.

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 “The Deputy Commissioner took round of the community kitchen set up and specially praised the level of hygiene maintained during cooking, packing and distribution of food packets” said Saurabh Joshi, President of Joshi Foundation.

On this occasion, Dr. HK Bali, Chairman of Heart Foundation and an expert on heart diseases, was also present.

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हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश में जिन बोर्डों, निगमों, सहकारी संस्थाएं, प्राधिकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के गैर-सरकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति का कार्यकाल समाप्त हो गया है, परंतु जिन्होंने अभी तक अपना प्रभार नहीं छोड़ा है, उन्हें तुरंत प्रभाव से पदभार मुक्त माना जाएगा।

चंडीगढ़, 1 मई- हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश में जिन बोर्डों, निगमों, सहकारी संस्थाएं, प्राधिकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के गैर-सरकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति का कार्यकाल समाप्त हो गया है, परंतु जिन्होंने अभी तक अपना प्रभार नहीं छोड़ा है, उन्हें तुरंत प्रभाव से पदभार मुक्त माना जाएगा।

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एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे मामलों में उनकी नियुक्ति की अवधि 30 अप्रैल, 2020 तक बढ़ी हुई मानी जाएगी।

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लॉकडाउन को दो सप्ताह से अधिक समय तक लॉकडाउन के लिए मई से आगे बढ़ाया जा सके:

गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत आदेश जारी किया है ताकि लॉकडाउन को दो सप्ताह से अधिक समय तक लॉकडाउन के लिए मई से आगे बढ़ाया जा सके:

4 मई, 2020 तक दो अलग-अलग लोगों के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए लॉकडाउन का विस्तार।


 एक व्यापक समीक्षा के बाद, और लॉकडाउन उपायों के मद्देनजर देश में COVID-19 स्थिति में महत्वपूर्ण लाभ के लिए, गृह मंत्रालय (MHA), भारत सरकार (भारत सरकार) ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत एक आदेश जारी किया,  2005, आज, 4 मई, 2020 से आगे दो सप्ताह की लॉकडाउन को आगे बढ़ाने के लिए। देश के जिलों की रिड प्रोफाइलिंग के आधार पर, इस अवधि में विभिन्न गतिविधियों को विनियमित करने के लिए MHA ने नए दिशा-निर्देश भी जारी किए (हॉटस्पॉट)  ), ग्रीन और ऑरेंज जोन।  दिशा निर्देशों ने ग्रीन और ऑरेंज ज़ोन में पड़ने वाले जिलों में काफी आराम दिया है।


 2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW), भारत सरकार द्वारा जारी 30 अप्रैल, 2020 के पत्र में रेड, ग्रीन और ऑरेंज ज़ोन के रूप में जिलों की पहचान के मानदंड का विस्तार से वर्णन किया गया है।  ग्रीन जोन अब तक शून्य पुष्टि मामलों वाले जिले होंगे;  या, पिछले 21 दिनों में कोई पुष्ट मामला नहीं।  रेड जोन के रूप में जिलों का वर्गीकरण सक्रिय मामलों की कुल संख्या, पुष्टि किए गए मामलों की दर को दोगुना करने, जिलों से परीक्षण और निगरानी फीडबैक की सीमा को ध्यान में रखेगा।  वे जिले, जिन्हें न तो लाल और ही हरे रंग के रूप में परिभाषित किया गया है, को ऑरेंज ज़ोन के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।  लाल, हरे और नारंगी क्षेत्रों में जिलों के वर्गीकरण को MoHFW द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के साथ साप्ताहिक आधार पर या पहले आवश्यकतानुसार साझा किया जाएगा।  जबकि राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में रेड और ऑरेंज ज़ोन के रूप में अतिरिक्त जिले शामिल हो सकते हैं, वे MoHFW द्वारा शामिल किए गए जिले के वर्गीकरण को रेड या ऑरेंज ज़ोन की सूची में शामिल नहीं कर सकते हैं।


 3. देश के कई जिले अपनी सीमाओं के भीतर एक या एक से अधिक नगर निगम (MC) हैं।  यह देखा गया है कि MCs के भीतर जनसंख्या घनत्व अधिक होने के कारण, और लोगों के अधिक अंतर-मिश्रण के कारण, MC (s) की सीमा के भीतर COVID-19 की घटना जिले के बाकी हिस्सों की तुलना में अधिक है।  नए दिशानिर्देशों में, इसलिए, यह प्रदान किया गया है कि ऐसे जिलों को दो क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाएगा, अर्थात, एमसी (एस) की सीमा के तहत क्षेत्र के लिए एक क्षेत्र;  और, एमसी (एस) की सीमा के बाहर गिरने वाले क्षेत्र के लिए एक और।  यदि एमसी (एस) की सीमा के बाहर के क्षेत्र में पिछले 21 दिनों से कोई मामला नहीं है, तो इसे जिले के समग्र वर्गीकरण से लाल या नारंगी के रूप में एक चरण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।  इसलिए, इस क्षेत्र को ऑरेंज के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, यदि जिला समग्र रूप से लाल है;  या ग्रीन के रूप में, यदि जिला समग्र रूप से नारंगी है।  यह वर्गीकरण जिले के उस क्षेत्र में अधिक आर्थिक और अन्य गतिविधियों को सक्षम करेगा, जो COVID-19 की घटनाओं से अपेक्षाकृत कम प्रभावित होता है, जबकि यह भी सुनिश्चित करता है कि सावधानी बरती जाए ताकि ये क्षेत्र COVID-19 मामलों से मुक्त रहें  ।  यह वितरण केवल नगर निगम (नों) वाले जिलों के संबंध में किया गया है।


 4. देश के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में, COVID-19 के दृष्टिकोण से, और रेड और ऑरेंज जोन के भीतर गिरने से, कंटेनर जोन के रूप में नामित हैं।  ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां संक्रमण फैलने का महत्वपूर्ण जोखिम है।  संबंधित क्षेत्रों को संबंधित जिला प्रशासनों द्वारा परिभाषित किया जाएगा, कुल सक्रिय मामलों की संख्या, उनके भौगोलिक प्रसार को ध्यान में रखते हुए, और प्रवर्तन के दृष्टिकोण से अच्छी तरह से सीमांकन करने की आवश्यकता है।  स्थानीय प्राधिकरण कंटेनर जोन के निवासियों के बीच आरोग्य सेतु ऐप का 100% कवरेज सुनिश्चित करेगा।  कन्टेनमेंट ज़ोन में संपर्क प्रोटोकॉल, घर से घर की निगरानी, अपने जोखिम मूल्यांकन और नैदानिक प्रबंधन के आधार पर व्यक्तियों के संस्थागत संगरोध के साथ निगरानी प्रोटोकॉल तेज होंगे।  सख्त परिधि नियंत्रण को सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी, ताकि चिकित्सा आपात स्थिति को छोड़कर और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए इन ज़ोन के भीतर और बाहर लोगों की आवाजाही न हो।  कंटेनर जोन के भीतर किसी अन्य गतिविधि की अनुमति नहीं है।


 5. नए दिशानिर्देशों के तहत, ज़ोन के बावजूद पूरे देश में सीमित संख्या में गतिविधियाँ प्रतिबंधित रहेंगी।  इनमें हवाई, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग द्वारा अंतर-राज्यीय आवागमन शामिल हैं;  स्कूलों, कॉलेजों, और अन्य शैक्षिक और प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थानों का संचालन;  होटल और रेस्तरां सहित आतिथ्य सेवाएं;  बड़े सार्वजनिक समारोहों के स्थान, जैसे कि सिनेमा हॉल, मॉल, व्यायामशाला, खेल परिसर आदि;  सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रकार की सभाएँ;  और, धार्मिक स्थलों / सार्वजनिक स्थानों के लिए पूजा स्थल।  हालांकि, हवाई, रेल और सड़क मार्ग से व्यक्तियों को आवाजाही के लिए चुनिंदा उद्देश्यों के लिए अनुमति दी जाती है, और एमएचए द्वारा अनुमत उद्देश्यों के लिए।


 6. नए दिशानिर्देश लोगों की भलाई और सुरक्षा के लिए कुछ उपाय भी बताते हैं।  इसलिए, सभी गैर-आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों की आवाजाही शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच सख्ती से प्रतिबंधित रहेगी।  स्थानीय प्राधिकरण इस उद्देश्य के लिए सीआरपीसी की धारा 144 के तहत कानून के उपयुक्त प्रावधानों जैसे निषेधात्मक आदेश [कर्फ्यू] के तहत आदेश जारी करेंगे और इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।  सभी क्षेत्रों में, 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रुग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने और स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए छोड़कर घर पर रहेंगे।  आउट-रोगी विभागों (ओपीडी) और मेडिकल क्लीनिकों को सामाजिक सुरक्षा मानदंडों और अन्य सुरक्षा सावधानियों के साथ, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में संचालित करने की अनुमति दी जाएगी;  हालाँकि, इन्हें कंटेनर ज़ोन के भीतर अनुमति नहीं दी जाएगी।

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 7. रेड ज़ोन में, कंटेनर ज़ोन के बाहर, पूरे देश में निषिद्ध लोगों के अलावा कुछ गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं।  ये हैं: साइकिल रिक्शा और ऑटो रिक्शा;  टैक्सी और टैक्सी एग्रीगेटर्स की दौड़;  इंट्रा-डिस्ट्रिक्ट और इंटर-डिस्ट्रिक्ट पिसिंग ऑफ बसें;  और, नाई की दुकानें, स्पा और सैलून।


 8. रेड जोन में प्रतिबंध के साथ कुछ अन्य गतिविधियों की अनुमति दी गई है।  चौपहिया वाहनों में अधिकतम 2 व्यक्तियों (ड्राइवर के अलावा) के साथ व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही की अनुमति है, और दोपहिया वाहनों के मामले में कोई भी पिलर सवार नहीं है।  शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान, विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड), निर्यात उन्मुख इकाइयां (ईओयू), औद्योगिक संपदा और पहुंच नियंत्रण के साथ औद्योगिक टाउनशिप की अनुमति दी गई है।  अनुमत अन्य औद्योगिक गतिविधियों में दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों, उनके कच्चे माल और मध्यवर्ती सहित आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयाँ हैं;  उत्पादन इकाइयाँ, जिन्हें निरंतर प्रक्रिया, और उनकी आपूर्ति श्रृंखला की आवश्यकता होती है;  आईटी हार्डवेयर का निर्माण;  चौंका देने वाला बदलाव और सामाजिक भेद के साथ जूट उद्योग;  और, पैकेजिंग सामग्री की निर्माण इकाइयाँ।  शहरी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियाँ इन-सीटू निर्माण तक सीमित हैं (जहाँ श्रमिक साइट पर उपलब्ध हैं और किसी भी श्रमिक को बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है) और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का निर्माण।  शहरी क्षेत्रों में दुकानें, गैर-जरूरी सामानों के लिए, मॉल, बाजार और बाजार परिसरों में अनुमति नहीं है।  हालांकि, सभी स्टैंडअलोन (एकल) दुकानें, पड़ोस (कॉलोनी) की दुकानों और आवासीय परिसरों में दुकानों को आवश्यक और गैर-आवश्यक के किसी भी भेद के बिना, शहरी क्षेत्रों में खुले रहने की अनुमति है।  रेड ज़ोन में ई-कॉमर्स गतिविधियों को केवल आवश्यक वस्तुओं के संबंध में अनुमति दी जाती है।  निजी कार्यालय आवश्यकता के अनुसार 33% की शक्ति के साथ काम कर सकते हैं, घर से काम करने वाले शेष व्यक्तियों के साथ।  सभी सरकारी कार्यालय उप सचिव के स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ और पूरी शक्ति से ऊपर कार्य करेंगे, और शेष कर्मचारी आवश्यकता के अनुसार 33% तक भाग लेंगे।  हालांकि, रक्षा और सुरक्षा सेवाएं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पुलिस, जेल, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्नि और आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन और संबंधित सेवाएं, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC), सीमा शुल्क, भारतीय खाद्य निगम (FCI)  राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी), नेहरू युवा केंद्र (एनवाईके) और नगरपालिका सेवाएं बिना किसी प्रतिबंध के कार्य करेंगी;  सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी और इस तरह के उद्देश्य के लिए आवश्यक कर्मचारी तैनात किए जाएंगे।

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 9. रेड जोन में बड़ी संख्या में अन्य गतिविधियों की अनुमति है।  मनरेगा कार्यों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और ईंट-भट्टों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियों की अनुमति है;  इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में, सामानों की प्रकृति के भेद के बिना, शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानों की अनुमति है।  कृषि आपूर्ति श्रृंखला में सभी कृषि गतिविधियों, जैसे, बुवाई, कटाई, खरीद और विपणन संचालन की अनुमति है।  अंतर्देशीय और समुद्री मत्स्य पालन सहित पशुपालन गतिविधियों को पूरी तरह से अनुमति है।  सभी वृक्षारोपण गतिविधियों की अनुमति है, जिसमें उनके प्रसंस्करण और विपणन शामिल हैं।  सभी स्वास्थ्य सेवाओं (आयुष सहित) को चिकित्सा कर्मियों और मरीजों को एयर एंबुलेंस के माध्यम से परिवहन सहित कार्यात्मक बने रहना है।  वित्तीय क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा खुला रहता है, जिसमें बैंक, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (एनबीएफसी), बीमा और पूंजी बाजार की गतिविधियां, और सहकारी समितियां शामिल हैं।  बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, निराश्रितों, महिलाओं और विधवाओं आदि के लिए घरों का संचालन;  और आंगनवाड़ियों के संचालन की भी अनुमति दी गई है।  सार्वजनिक उपयोगिताओं, जैसे, बिजली, पानी, स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन, दूरसंचार और इंटरनेट में उपयोगिताओं खुले रहेंगे, और कूरियर और डाक सेवाओं को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।


 10. रेड जोन में अधिकांश व्यावसायिक और निजी प्रतिष्ठानों को अनुमति दी गई है।  इनमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी और आईटी सक्षम सेवाएं, डेटा और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाएं, निजी सुरक्षा और सुविधा प्रबंधन सेवाएं, और स्व-नियोजित व्यक्तियों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं, जैसे कि नाइयों आदि को छोड़कर, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है।  दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों, उनके कच्चे माल और मध्यवर्ती सहित आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयाँ;  उत्पादन इकाइयाँ, जिन्हें निरंतर प्रक्रिया, और उनकी आपूर्ति श्रृंखला की आवश्यकता होती है;  चौंका देने वाली पारियों और सामाजिक दूरी के साथ जूट उद्योग;  और आईटी हार्डवेयर के विनिर्माण और पैकेजिंग सामग्री की विनिर्माण इकाइयों को अनुमति दी जाएगी।


 11. ऑरेंज ज़ोन में, रेड ज़ोन में अनुमत गतिविधियों के अलावा, टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को केवल 1 ड्राइवर और 1 यात्री के साथ अनुमति दी जाएगी।  व्यक्तियों और वाहनों के अंतर-जिला आंदोलन को केवल अनुमत गतिविधियों के लिए अनुमति दी जाएगी।  फोर व्हीलर वाहनों में अधिकतम दो यात्री होंगे, इसके अलावा ड्राइवर और पिलर की सवारी दोपहिया वाहनों पर होगी।


 12. ग्रीन जोन में, पूरे क्षेत्र में सीमित गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति है, चाहे जो भी क्षेत्र हो।  हालाँकि बसें 50% तक बैठने की क्षमता के साथ काम कर सकती हैं और बस डिपो 50% क्षमता तक चल सकती हैं।


 13. सभी माल यातायात की अनुमति दी जानी है।  कोई भी राज्य / केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों के साथ संधियों के तहत सीमा पार व्यापार के लिए माल की आवाजाही को नहीं रोकेगा।  इस तरह के आंदोलन के लिए किसी भी प्रकार के अलग पास की आवश्यकता नहीं है, जो लॉकडाउन अवधि के दौरान देश भर में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।


 14. अन्य सभी गतिविधियों को उन गतिविधियों की अनुमति होगी, जो विशेष रूप से निषिद्ध नहीं हैं, या जिन्हें इन दिशानिर्देशों के तहत विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिबंधों के साथ अनुमति दी गई है।  हालाँकि, स्थिति के उनके आकलन के आधार पर, राज्यों / संघ शासित प्रदेशों, और COVID-19 के प्रसार को रोककर रखने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ, अनुमत गतिविधियों में से केवल चुनिंदा गतिविधियों को ही अनुमति दे सकते हैं, जैसे कि आवश्यक प्रतिबंधों के साथ।


 15. 3 मई, 2020 तक लॉकडाउन उपायों पर दिशा-निर्देशों के तहत काम करने के लिए अनुमति दी गई गतिविधियों के लिए अधिकारियों से अलग / ताजा अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। एमएचए द्वारा जारी मानक संचालन प्रोटोकॉल (एसओपी) ऐसे जारी रहेगा जैसे पारगमन व्यवस्था के लिए  भारत में विदेशी नागरिक;  संगरोध व्यक्तियों की रिहाई;  राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर फंसे श्रम की आवाजाही;  भारतीय नाविकों के साइन-ऑन और साइन-ऑफ, सड़क और रेल द्वारा फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों के आंदोलन।


 16. राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारों को लॉकडाउन दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू करने के लिए बाध्य किया जाता है और वे किसी भी तरीके से आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत जारी इन दिशानिर्देशों को पतला नहीं करेंगे।

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पंचकूला और कालका में 12 जुलाई  को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने आज स्थानीय सिकंदरपुर में बने राधा स्वामी सत्संग घर में जाकर राजस्थान के विभिन्न जिलों से आए श्रमिकों के ठहरने व उनके लिए दी जा रही अन्य सुविधाओं का जायजा लिया।

सिरसा, 1 मई।

उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने आज स्थानीय सिकंदरपुर में बने राधा स्वामी सत्संग घर में जाकर राजस्थान के विभिन्न जिलों से आए श्रमिकों के ठहरने व उनके लिए दी जा रही अन्य सुविधाओं का जायजा लिया।


उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने आज स्थानीय सिकंदरपुर में बने राधा स्वामी सत्संग घर में जाकर राजस्थान के विभिन्न जिलों से आए श्रमिकों के ठहरने उनके लिए दी जा रही अन्य सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ डीआईजी एवं पुलिस अधीक्षक डा. अरुण कुमार, एसडीएम जयवीर यादव, जिला राजस्व अधिकारी विजेंद्र भारद्वाज, तहसीलदार श्रीनिवास व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने बताया कि राजस्थान के विभिन्न जिलों से सिरसा के रहने वाले श्रमिकों को जिला प्रशासन द्वारा आज हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में लाया गया। राजस्थान से आज श्रमिकों को स्थानीय सिकंदरपुर राधा स्वामी सत्संग घर में अलग-अलग ब्लॉक बना कर तथा सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर ठहराया गया है। इन श्रमिकों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा गठित टीमों द्वारा स्क्रिनिंग की गई। इसके लिए उपमंडल अधिकारी ना. जयवीर यादव को ओवरऑल इंचार्ज तथा इनकी देखरेख के लिए जिला राजस्व अधिकारी विजेंद्र भारद्वाज को नोडल अधिकारी बनाया गया है। उन्होंने उपमंडल अधिकारी नागरिक को आदेश दिए कि इन मजदूरों को मूलभूत सुविधाएं दी जाए और खाने-पीने तथा स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाए और इन श्रमिकों को सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने बारे भी जागरूक किया जाए।

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पंचकूला और कालका में 12 जुलाई  को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

गांव डबवाली का बीआर अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय कंटेनमेंट जोन घोषित

सिरसा, 1 मई।


उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान के आदेशानुसार गांव डबवाली के बीआर अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इस महाविद्यालय में नांदेड साहिब महाराष्टï्र से आए यात्रियों को क्वारंटाइन किया गया है। उन्होंने बताया कि एसडीएम डबवाली कंटनमेंट जोन के ऑलऑवर इंचार्ज रहेंगे, जो सभी प्रबंधों व व्यवस्थाओं की देखरेख करेंगे।

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उपायुक्त बिढ़ान ने बताया कि महाराष्टï्र नांदेड साहिब से सिरसा पहुंचे यात्रियों में से दो यात्री कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा डिस्ट्रिक कंटेनमेंट प्लान के तहत सभी चिकित्सा प्रबंधन व टैस्टिंग कार्य को तत्काल प्रभाव से शुरु कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा एक्शन प्लान बनाया गया है जिसके तहत कंटेनमेंट जोन में स्क्रीनिंग, परीक्षण, सोशल डिस्टेंस आदि कार्यों के लिए कार्य योजना तैयार कर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमित मरीजों को उपचार के लिए स्थानीय नागरिक अस्पताल सिरसा के कोविड केयर सैंटर में एडमिट किया गया है। इसके अलावा अन्य यात्रियों की रिपोर्ट नेगिटीव आने पर उन्हें एहतियात के तौर पर कंटेनमेंट जोन में रखा गया है।

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उन्होंने बताया कि सिविल सर्जन को मेडिकल टीम की तैनाती बारे निर्देश जारी कर दिए गए है और इन सभी की दिन में दो बार स्वास्थ्य जांच की जाए। इसके अलावा सीएमओ यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कंट्रोल रुम में आपातकालीन स्थिति में जरूरत के अनुसार स्वास्थ्य व चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाई जाए। सिविल सर्जन सिरसा द्वारा महाविद्यालय प्रांगण में एंबुलेंस व पेरामेडिकल स्टॉफ की तैनाती करने के निर्देश दिए हैं। कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद डबवाली कंटेनमेंट जोन में प्रतिदिन साफ सफाई व सैनिटाइजेशन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सैनिटाइजेशन करने वाले कर्मियों को फेस मास्क, दस्तानें, टोपी, जूते, सैनिटाइजर व अन्य सुरक्षा उपकरण मुहैया करवाएंगे। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जरूरत के अनुसार  कंट्रोल रुम में सीडीपीओ, सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी वर्कर की तैनाती सुनिश्चित करेंगे। सिविल सर्जन सिरसा द्वारा कंटेनमेंट जोन में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को समुचित मात्रा में मास्क, सैनिटाइजर उपलब्ध करवाए जाएंगे।


उन्होंने बताया कि सिविल अस्पताल डबवाली के एसएमओ की देखरेख में सदर पुलिस स्टेशन डबवाली में एक कंट्रोल रुम बनाया गया है। इसके अलावा सचिव मार्केट कमेटी डबवाली, एएफएसओ डबवाली व महाविद्यालय के प्रिंसिपल कंटेनमेंट जोन में प्रतिदिन भोजन व स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था सुचारु रुप से चलती रहे इसके लिए स्वास्थ्य विभाग से तालमेल करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय के आसपास क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात स्टॉफ के अलावा किसी भी बाहरी व्यक्ति की आवाजाही पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नायब तहसीलदार डबवाली को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। सचिव नगर परिषद डबवाली व एएफएसओ डबवाली द्वारा यात्रियों को दी जा रही सुविधाओं का पूरा ब्यौरा रखा जाएगा। इसके अलावा पेयजल व बिजली की निर्बाध सप्लाई के लिए अधीक्षण अभियंता जनस्वास्थ्य विभाग व अधीक्षण अभियंता बिजली निगम की जिम्मेवारी रहेगी। 

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पंचकूला और कालका में 12 जुलाई  को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

कोरोना संक्रमण के चलते लाॅक डाउन के दौरान जिला के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए साकेत अस्पताल परिसर सैक्टर 1 में सोमवार 4 मई से ओपीडी सेवाएं शुरू की जाएगी।

पंचकूला 1 मई- कोरोना संक्रमण के चलते लाॅक डाउन के दौरान जिला के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए साकेत अस्पताल परिसर सैक्टर 1 में सोमवार 4 मई से ओपीडी सेवाएं शुरू की जाएगी। रोगियों का पंजीकरण सुबह 8 से 10 बजे तक तथा ओपीडी में उपचार एवं जाचं का समय सुबह 8 से 200 तक रहेगा।

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सिविल सर्जन डा. जसजीत कौर ने बताया कि साकेत अस्पताल में मनोविज्ञान के चिकित्सक सोमवार व वीरवार को ओपीडी में लोगों को स्वास्थ्य उपलब्ध करवाएगें। इसी प्रकार स्किन चिकित्सक सोमवार व वीरवार, हड्डी रोग चिकित्सक मंगलवार व शुक्रवार को तथा आॅन्कोलोजी के चिकित्सक मंगलवार को ओपीडी में अपनी सेवाएं देगें। उन्होंने बताया कि अस्पताल में सर्जरी चिकित्सक सप्ताह में बुधवार व शनिवार को ओपीडी में रोगियों के स्वास्थ्य की जांच करेंगें।

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पंचकूला और कालका में 12 जुलाई  को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता कोरोना वाॅरियर्स को सम्मानित करते हुए।

हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता कोरोना वाॅरियर्स को सम्मानित करते हुए।

पंचकूला 1 मई- हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कोरोना योद्वाओं को सम्मानित करते हुए कहा कि जब दूनिया कोरोना जैसी महामारी से लड़ रही है तो ऐसे में ये वीर अपनी जान जोखिम में डालकर नागरिकों की सेवा कर रहे है। इनके प्रयासों से ही हम कोरोना से लड़ने में काफी हद तक कामयाब हुए है और जिला व प्रदेश को कोरोना मुक्त बनाने की यह लड़ाई अवश्य ही जीतेंगें। 

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श्री गुप्ता सैक्टर 7 मार्केट में कोरोना योद्वाओं को सम्मानित कर रहे थे। उन्होंने कोरोना वाॅरियर्स जिसमें पुलिस, चिकित्सक, सफाई कर्मियों व अन्य कर्मचारियों को भी सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि यह कोरोना वाॅरियर्स बधाई के पात्र हैं जो निरंतर लाॅकडाउन के चलते पूरी लग्न और मेहनत से जनता की सेवा में लगे हुए है। उन्हांेने पंचकूला वासियों से अनुरोध किया कि लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए सेनीटाईजर व मास्क का प्रयेाग करें और  ऐसे समाजसेवियों का मान सम्मान करें ताकि उनका हौसला बढ सकें। 

हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जिस प्रकार सीमा पर जवान देश की रक्षा करता है उसी प्रकार हमारे पुलिस कर्मी, सफाई कर्मी देश की सीमाओं के भीतर लोगों की सेवा करने लगे हुए है। उन्होंने कहा कि समाज के लोगों का दायित्व बनता है ऐसे लोगों के साथ उनके परिवारों का भी मान सम्मान करें। इस प्रकार युवाओं में भी जोश की पूर्ति होगी और वे सकंट की इस घड़ी में प्रदेश व राष्ट्र की सेवा के लिए आगे आएगें। 

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इस अवसर पर पूर्व पार्षद सी बी गोयल, प्रधान मार्केट एसोसिएशन दीप कृष्ण चैहान, गुरूद्वारा सैक्टर 7 के प्रधान दुआ जी, उप प्रधान गुरिन्दर संह, प्रधान सीनियर सिटीजन सरदार गुरूचरण सिंह चहल, समाजसेवी अनिल शर्मा, बृजलाल, प्रधान व्यापार कमेटी सतीश गोयल सहित अन्य गणमान्य नागरिक एवं समाजसेवी व्यक्ति उपस्थित थे। 

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