पंचकूला और कालका में 12 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
सुश्री अपर्णा भारद्वाज, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), पंचकूला ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत, जिसे पहले स्थगित कर दिया गया था, अब 12 जुलाई 2025 (शनिवार) को जिला न्यायालय परिसर, सेक्टर-1, पंचकूला और उप-मंडल न्यायालय, कालका में आयोजित की जाएगी।
सुश्री अपर्णा भारद्वाज, सीजेएम-सह-सचिव, डीएलएसए पंचकूला ने बताया कि पिंजौर गार्डन में मैंगो मेले के दौरान 4 से 6 जुलाई तक कानूनी सहायता हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी। हेल्प डेस्क का उद्देश्य आगंतुकों के बीच राष्ट्रीय लोक अदालत, इसके लाभों और इस तंत्र के माध्यम से विवादों को हल करने की प्रक्रिया के बारे में जागरूकता पैदा करना है।
लोक अदालत के सुचारू संचालन को सुगम बनाने तथा जनता का मार्गदर्शन करने के लिए जिला न्यायालय परिसर, पंचकूला तथा लघु सचिवालय (डीसी कार्यालय भवन) में स्थापित हेल्प डेस्क पर पैरा लीगल वालंटियर (पीएलवी) तैनात रहेंगे। ये पीएलवी राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी प्रदान करके वादियों तथा आगंतुकों की सहायता करेंगे तथा निपटान के लिए योग्य मामलों की पहचान करने में सहायता करेंगे।
लोक अदालत से पहले, पीएलवी तथा पैनल अधिवक्ता कानूनी साक्षरता शिविरों तथा कानूनी सहायता क्लीनिकों के माध्यम से जागरूकता गतिविधियां चलाएंगे। इन कार्यक्रमों के दौरान, वे लोगों को लोक अदालत प्रणाली के लाभों, यह कैसे त्वरित तथा लागत-मुक्त न्याय प्रदान करती है, तथा किस प्रकार के मामलों को समझौते या आपसी सहमति से सुलझाया जा सकता है, के बारे में शिक्षित करेंगे।
पहुंच तथा जागरूकता को अधिकतम करने के लिए, पंचकूला में प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित एलईडी स्क्रीन के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार भी किया जाएगा। ये स्क्रीन लोक अदालत की तिथि, स्थान तथा उठाए जा रहे मामलों के प्रकार के बारे में निरंतर जानकारी प्रदर्शित करेंगी, जिससे जनता की भागीदारी तथा विवादों के शीघ्र समाधान को प्रोत्साहन मिलेगा। सुश्री भारद्वाज ने बताया कि लोक अदालत में सभी प्रकार के मामलों पर विचार किया जाएगा, जिसमें मुकदमे से पहले के मामले और लंबित मामले शामिल हैं। इनमें सिविल विवाद, आपराधिक समझौता योग्य मामले, एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत चेक बाउंस मामले, वैवाहिक विवाद, एमएसीटी मामले, बैंक वसूली मामले, बिजली और पानी बिल विवाद और इसी तरह के अन्य समझौता योग्य मामले शामिल हो सकते हैं। इसका उद्देश्य लंबित मामलों को कम करना और समयबद्ध और वादी-अनुकूल तरीके से सौहार्दपूर्ण समाधान को बढ़ावा देना है। कुशल प्रबंधन के लिए, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह अध्यक्ष, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, पंचकूला की मंजूरी से कई बेंचों का गठन किया जाएगा। ये बेंच विभिन्न श्रेणियों के मामलों को संभालेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि प्रत्येक मामले को आपसी समझ और सुलह के माध्यम से हल किया जाए। राष्ट्रीय लोक अदालत या कानूनी सहायता सेवाओं से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, जनता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सेक्टर-1, जिला न्यायालय परिसर, पंचकूला के कार्यालय में आने या हेल्पलाइन नंबर 0172-2585566 पर कॉल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वे मुफ्त सहायता के लिए नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 पर भी संपर्क कर सकते हैं।