वाहनों व लाउडस्पीकर के लिए अनुमति जरुरी
सिरसा, 26 सितंबर।
जिले में बिना अनुमति के किसी भी वाहन या स्थान पर राजनीतिक दलों द्वारा लाउडस्पीकर के प्रयोग की मनाही होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एवं संविधान के लेख 324 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों को विधानसभा आम चुनाव-2019 में प्रचार-प्रसार के दौरान लाउडस्पीकर का उपयोग करने के लिए अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। बिना अनुमति के तथा बिना परमिट के वाहन पर लाउड स्पीकरों का प्रयोग करने पर पाबंदी रहेगी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल व चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवार प्रात: 6 बजे से रात 10 बजे तक लाउड स्पीकर का प्रयोग कर सकेंगे।
उन्होंने बताया कि अनुमति के लिए राजनीतिक दल या चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार संबंधित विधानसभा क्षेत्र 42-कालांवाली, 43-डबवाली, 44-रानियां, 45-सिरसा व 46-ऐलनाबाद के रिटर्निंग अधिकारी से सम्पर्क कर सकते है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल किसी भी वाहन का प्रयोग प्रचार-प्रसार के लिए करते हैं तो उस वाहन के नम्बरों की सूचना देनी होगी तथा चुनाव कार्यालय से अनुमति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। अगर कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के प्रचार-प्रसार करता पाया जाता है तो उस पर नियमानुसार कार्रवाही की जाएगी। मतदान प्रक्रिया शुरु होने के 48 घंटे पहले सभी राजनीतिक दलों को प्रचार-प्रसार बंद करना होगा।
आचार संहिता के दौरान प्रचार-प्रसार के लिए कोई भी राजनीतिक दल व उम्मीदवार अपने काफिले में सुरक्षा वाहन सहित 10 से अधिक वाहन लेकर नहीं चल सकते। उन्होंने राजनीतिक दलों व उम्मीवारों से भी आह्वïान किया है कि वे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करें तथा उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वाहनों की सूचना प्रशासन को दें।
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