सरकार विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए दे रही ऋण 

डीसी ने ली प्रिंटिंग प्रैस मालिकों की बैठक

सिरसा 24 सितंबर।


जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने आज स्थानीय लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में प्रिंटिंग प्रैस के मालिकों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि चुनावी पंपलेटस व पोस्टर आदि छपवाने के संबंध मेें अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधज्ञा लागू की गई है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 127-ए के प्रावधानों के अनुसार प्रकाशक व मुद्रक के नाम व पता के बिना कोई भी प्रचार सामग्री न छापें।


उन्होंने कहा कि प्रकाशक को न केवल अपनी पहचान देनी होगी बल्कि हस्ताक्षर के साथ उन दो लोगों से सत्यापन भी कराना होगा जो उसे व्यक्तिगत रूप से जानते हो। अगर पम्पलेट अथवा पोस्टर राज्य की राजधानी में छापा जाता है तो मुद्रक को एक तर्क संगत समय में छापे गए कागजात की प्रति मुख्य चुनाव अधिकारी को भेजनी होगी। यदि जिला में छपाई की जाती है तो उस स्थिति में कागजात की प्रति जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित करनी होगी। इसी प्रकार से अगर प्रकाशित किए गए पोस्टर अथवा पम्पलेट की फोटो प्रतियां की जाती है तो उसे छपाई की श्रेणी में ही शामिल किया जायेगा। बशर्ते वह हाथ से न लिखी गई हो।


उन्होंने कहा कि चुनाव पम्पलेट व पोस्टर का अर्थ वह प्रकाशित पम्पलेट, हैंडबिल या अन्य कागजात है, जो प्रत्याशी अथवा प्रत्याशियों के समूह को प्रोत्साहित करने के लिए वितरित किया जाता है। लेकिन इसमें चुनाव की बैठक की तिथि, समय, स्थान व अन्य विवरण या चुनाव एजेंटों को दिये जाने वाले निर्देशों के लिए तैयार किए गए प्ले गार्ड अथवा पोस्टर को शामिल नहीं किया जायेगा। प्रिंटिंग प्रैस द्वारा इन आदेशों की उल्लंघना करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।


प्रिंटिंग प्रैस मालिकों को दी हिदायतें :


जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने जिला में स्थापित सभी प्रिंटिंग प्रैस व प्रिंटरज मालिकों से कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान सभी राजनीतिक दल व चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवार या उनके समर्थक भारी मात्रा में पोस्टर, पंपलेट, हैंड बिल बैनर इत्यादि छपवा कर जारी करेंगे। किंतु जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के अनुसार कोई भी प्रकाशक /  प्रिंटर या प्रिंटिंग प्रैस का मालिक किसी भी प्रकार की गैर कानूनी सामग्री नहीं छाप सकता।


उन्होंने कहा कि ऐसे छपाई के कोई दस्तावेज किसी के धर्म, जाति, समाज, भाषा या चरित्र हनन का प्रकाशन हो वह गैर कानूनी होगा। दोषी पाए जाने पर प्रकाशन व छपवाई करवाकर ऐसी सामग्री जारी करने वाले के विरुद्घ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127ए के अनुसार 6 माह का कारावास या दो हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों प्रावधान के तहत कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने प्रिंटिंग प्रैस मालिकों से कहा कि प्रिंटिंग प्रैस में किसी भी प्रकार का राजनैतिक पंपलेट, फोल्डर आदि की छपवाई करते हैं तो उसकी चार प्रतियां उपायुक्त कार्यालय में जमा करवाएं।  उन्होंने कहा कि प्रिंटिंग प्रैस में कोई भी सामग्री जैसे फोल्डर, पर्चे छपते हैं तो उसके एक स्थान पर फोल्डरों की कुल संख्या जरुर प्रकाशित करें।


इस अवसर पर एडीसी मनदीप कौर, सीटीएम कुलभूषण बंसल, तहसीलदार चुनाव राम निवास व जिले के सभी प्रिंटिंग प्रैस के मालिक मौजूद थे।


Watch This Video Till End….

सरकार विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए दे रही ऋण 

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और सुभाष मेहला के निर्देश पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश.सह.अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकुला में जमीनी स्तर पर अधिकारियों के लिए एक विशेष कानूनी साक्षरता शिविर आयोजित किया गया था।

पंचकूला, 24 सितंबर-

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और सुभाष मेहला के निर्देश पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश.सह.अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकुला में जमीनी स्तर पर अधिकारियों के लिए एक विशेष कानूनी साक्षरता शिविर आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन डीसी कार्यालय सेक्टर 1 मै जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकुला द्वारा किया गया।

श्री विवेक गोयल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट.सह.सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, पंचकुला ने मुफ्त कानूनी सेवाओं के बारे में अधिकारियों को सचेत किया और जल संरक्षण, मध्यस्थता और सुलह, पर्यावरण संरक्षण पशु अधिकार और मुफ्त कानूनी सेवाओं के बारे में सभा को जागरूक किया।

आरु वशिष्ठ, डब्ल्यूसीडीपीओ, महिला और बाल विभाग, पंचकूला ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ताओं को बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए बच्चों को पहचानने के लिए गतिविधियों को अंजाम देने के लिए जागरूक किया ताकि उक्त बच्चों को एकीकृत बाल विकास सेवा ;प्ब्क्ैद्ध से जोड़ा जा सके। एक भारतीय सरकारी कल्याण कार्यक्रम जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और उनकी माताओं को भोजन, पूर्व.विद्यालय शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है। उन्होंने माताओं और बच्चों के लिए पौष्टिक आहार के लिए पोशन अभियान के बारे में भी उन्हें जागरूक किया।

श्री मनबीर राठी, पैनल एडवोकेट ने हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओ जैसे की यवरिष्ठ नागरिकों के लिए कानूनी सेवाएं योजना, 2015, नालसा नशीली दवाओं के दुरुपयोग की शिकार महिलाओं के लिए कानूनी सेवाएं, नालसा ट्रैफिकिंग और वाणिज्यिक यौन शोषण की शिकार योजना 2015 और नशीली दवाओं के उन्मूलन के लिए सभा को संबोधित किया। उन्होंने च्व्ब्ैव् अधिनियम के बारे में सभा को भी अवगत कराया।

इसके बाद श्री पियूष मित्तल, पैनल एडवोकेट ने छ।स्ै। एसिड हमलों के शिकार लोगों के लिए कानूनी सेवाएँ योजनाए छ।स्ै। मानसिक रूप से बीमार और विकलांगों के लिए कानूनी सेवाएँ योजनाए 2015 के बारे में सभा को विशेष रूप से अवगत कराया।

यज्ञा दत्त शर्मा, पैनल एडवोकेट ने पीसीपीएनडीटी अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, रखरखाव और महिलाओं से संबंधित कानूनों पर विषय पर सभा को संबोधित किया।

Watch This Video Till End….

सरकार विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए दे रही ऋण 

हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद व जिला बाल कल्याण परिषद पंचकूला के माध्यम से भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा राष्ट्रीय बाल बहादुरी पुरस्कार-2019 प्रदान किया जायेगा।

पंचकूला, 24 सितंबर-

हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद व जिला बाल कल्याण परिषद पंचकूला के माध्यम से भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा राष्ट्रीय बाल बहादुरी पुरस्कार-2019 प्रदान किया जायेगा।

इस संबंध में जानकारी देते हुए एक प्रवक्ता ने बताया कि राष्ट्रीय बाल बहादुरी पुरस्कार 6 से 18 वर्ष के बच्चों को उनके द्वारा किये गये साहसिक कार्यों के लिये दिया जायेगा। जिन बच्चों ने 1 जुलाई 2018 से 30 जून 2019 तक कोई भी बहादुरी का कार्य जैसे किसी की जान अपनी जान पर खेलकर बचाई हो, उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा। इस सम्मान के लिये आवेदन दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। यह आवेदन कार्यालय जिला बाल कल्याण परिषद में जमा करवाया जा सकता है। इस संबंध में अन्य शर्तों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिये विभाग की ई मेल इंसइींूंदचास14/हउउंपसण्बवउ  पर संपर्क कर सकते है।

Watch This Video Till End….

सरकार विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए दे रही ऋण 

Visit cum practical demonstration at PU

Chandigarh September 24, 2019

A team of 50 students led by Dr Ashima Pathak and Dr Neetu Thakur from Department of Biotechnology, GGDSD College, Chandigarh, visited the Centre for Nuclear Medicine, Panjab University, Chandigarh for a practical demonstration on handling of radioisotopes and radiation detection Instruments.


        Dr Vijayta D Chadha, Chairperson, Centre for Nuclear Medicine discussed the emerging role of Nuclear Medicine in diagnostics and therapeutics using radioisotopes and also apprised the participants about the ongoing research in the Centre mainly focused on development of radiopharmaceuticals for early detection of cancer. Dr Chadha shared that Nuclear medicine is an emerging area in medicine and is growing at a fast pace in India and there is a need for trained human resource as medical physicists and radiation safety officers for running nuclear medicine departments. She motivated the young students for opting Nuclear Medicine as one of the promising career options for service of mankind. The students were given practical demonstration about the safe practices for the use and handling of radioactivity and operation of radiation detection instruments.

Watch This Video Till End….

सरकार विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए दे रही ऋण 

Invitation

Chandigarh September 24, 2019

Department of Chemistry, Panjab University, Chandigarh is organizing 4th Pran Nath Vohra Oration by Padma Vibhushan Prof. Rjagopala Chidambaram, DAE Homi Bhabha Professor, Bhabha Atomic Research Centre. Prof. Raj Kumar, Vice Chancellor, PU will preside over the function. The details of function is as follows:-


Title:          Leadership for a Knowledge Economy
Date:           26.9.2019
Time:           11.00 am
Venue:          Prof. R.C. Paul Auditorium (Chemistry Auditorium)

Watch This Video Till End….

सरकार विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए दे रही ऋण 

बांगलादेश प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने पंचकूला जिले का दौरा कर जिले की प्रशासनिक कार्य प्रणाली की जानकारी हासिल की।

पंचकूला, 24 सितंबर-

बांगलादेश प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने पंचकूला जिले का दौरा कर जिले की प्रशासनिक कार्य प्रणाली की जानकारी हासिल की। लघु सचिवालय के सभागार में उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा, पुलिस उपायुक्त कमलदीप गोयल, अतिरिक्त मनीता मलिक, नगराधीश नवीन आहूजा और जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी दमन सिंह ने इस प्रतिनिधि मंडल को जिला प्रशासन के कार्यों के बारे में अवगत करवाया। 

उपायुक्त श्री मुकेश कुमार आहूजा ने प्रतिनिधि मंडल को पंचकूला जिले के भौगोलिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक ढांचे से अवगत करवाते हुए बताया कि पंचकूला हरियाणा की राजधानी से सटा हुआ एक महत्वपूर्ण जिला है, जिसमें राज्य सरकार के विभागों के मुख्यालय स्थापित है। जिले में दो विधानसभा क्षेत्र व 253 गांव है और तीन तहसील है। उपायुक्त ने बताया कि जिला उपायुक्त डीसी, डीएम और डिस्टिक काॅलेक्टर की शक्तियों के साथ जिले के प्रशासनिक कार्यों की अध्यक्षता करता है। गांवों के विकास के लिये पंचायत राज संस्थायें एवं जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी मिलकर कार्य करते है। शहरों की व्यवस्था नगर निगम, नगर पालिका जैसी स्वयं पोषित आॅटोनोमस बोडिज के द्वारा प्रशासन के साथ तालमेल से की जाती हैं। पंचकूला जिला आर्थिक, शैक्षणिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र है। प्रशासनिक व्यवस्था में शिक्षा और स्वास्थ्य महत्वपूर्ण घटक है, जिन्हें जिला शिक्षा अधिकारी व चिकित्सा अधिकारियों द्वारा संचालित किया जाता है। 

अतिरिक्त उपायुक्त एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की कार्यकारी अधिकारी मनीता मलिक ने प्रतिनिधि मंडल को ग्रामीण विकास से संबंधित अनेक कार्यक्रमों से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि गांवों में अकौशल श्रमिकों के लिये गांरटी रोजगार की व्यवस्था की जाती है। सभी ग्रामीण एरिया को खुले में शौचमुक्त कर दिया गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रशासनिक अमला पंचायतीराज संस्थाओं के साथ तालमेल से ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को लागू करता है।  

जिला पुलिस उपायुक्त ने प्रतिनिधि मंडल को कानून एवं व्यवस्था प्रबंधन के बारे में जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि कानून एवं व्यवस्था को प्रशासनिक अधिकारियों तालमेल के साथ संभाला जाता है। 

Watch This Video Till End….

सरकार विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए दे रही ऋण 

विधानसभा ऐलनाबाद के लिए 2 जोनल मजिस्टे्रट, 7 ड्यूटी मजिस्ट्रेट तथा 12 सैक्टर ऑफिसर नियुक्त

सिरसा 24 सितंबर।


                     जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 46-ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में जोन अनुसार जोनल मजिस्टे्रट, ड्यूटी मजिस्ट्रेट तथा सैक्टर ऑफिसर की नियुक्ति की है। विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्वक, निष्पक्ष व सफलतापूर्वक सम्पन्न प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में दो जोन बनाकर अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।


                     उन्होंने बताया कि जिला के ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में दो जोन बनाए गए हैं, जिसमें जोन एक के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के कार्यकारी अभियंता गुलशन वधवा तथा जोन दो के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (शहरी) के कार्यकारी अभियंता भागीरथ को जोनल मजिस्ट्रेट बनाया गया है। इसी प्रकार 7 ड्यूटी मजिस्ट्रेट, 12 सैक्टर ऑफिसर नियुक्त किए गए है तथा दो सैक्टर ऑफिसर को रिजर्व रखा गया है।


                     उन्होंने बताया कि जहां जोन के ड्यूटी मजिस्ट्रेट की जिम्मेवारी चुनाव को आदर्श चुनाव आचार संहिता की अनुपालना के तहत शांतिपूर्वक एवं निष्पक्ष रूप से सम्पन करवाने की रहेगी, वहीं सैक्टर ऑफिसर संबंधित बूथों पर चुनाव के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं बारे किए जाने वाले प्रबंधों को सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा सैक्टर ऑफिसर समय-समय पर बूथों पर जाकर बूथों के रखरखाव व अन्य प्रबंधों की जानकारी लेंगे।


जोन नम्बर-एक


                     जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र ऐलनाबाद के जोन एक में गांव माधोसिंघाना, मल्लेकां, कोटली, केसुपुरा, उमेदपुरा, मेहनाखेड़ा के लिए सीएमआरजे राजकीय कॉलेज ऐलनाबाद के एसोसिएट प्रो. डा. रमेश तथा चिलकणी ढाब, भुर्टवाला, कुमथला, मुसली, ममेरां, ममेराखुर्द, पोहड़कां के लिए कृषि विज्ञान केंद्र सिरसा के सीनियर डीईएस डा. अनिल मेहता को सैक्टर ऑफिसर नियुक्त किया है। उन्होंने बताया कि राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सिरसा के एचओडी राजेंद्र कुमार जिंदल को इन पर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।


                     इसी प्रकार टाउन ऐलनाबाद के लिए सीडीएलयू सिरसा के सहायक प्रो. रविंद्र कुमार को तथा गांव नीमला, धोलपालिया, बेहरवाला खुर्द, ढाणी मोजुवाली, तलवाड़ा खुर्द, दया सिंह थेड़, काशी का बास के लिए राजकीय नेशनल कॉलेज सिरसा के एसोसिएट प्रो. सज्जन कुमार को सैक्टर ऑफिसर नियुक्त किया है। उन्होंने बताया कि सीडीएलयू सिरसा के सहायक प्रो. उमेद सिंह को इन पर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।


उन्होंने बताया कि कुत्ताबढ, रत्ताखेड़ा, हुमायुखेड़ा, शेखुखेड़ा, पत्ती कृपाल, मौजुखेड़ा, ढाणी नायकों वाली, बुढीमेड़ी के लिए राजकीय महिला कॉलेज के सहायक प्रो. डा. दिलजीत सिंह को तथा प्रताप नगर, अमृतसर खुर्द, अमृतसर कलां, मिर्जापुर, ठोबरियां, ढाणी संता सिंह, थेड़ मिर्जापुर के लिए सीएमआरजे राजकीय कॉलेज सिरसा के एसोसिएट प्रो. विकास नैन को सैक्टर ऑफिसर नियुक्त किया है। उन्होंने बताया कि जीएनसी सिरसा के एसोसिएट प्रो. महेंद्र प्रदीप सिंह को इन पर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।


                     इसी प्रकार ढाणी लखजी, मि_ïी सुरेरां, खारी सुरेरां, किशनपुरा, मिठनपुरा, ढाणी शेरां, कर्मसाना के लिए सीडीएलयू सिरसा के एसोसिएट प्रो. कपिल चौधरी को सैक्टर ऑफिसर नियुक्त किया है। सीडीएलयू सिरसा के प्रो. सुरेश कुमार को इन पर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।


जोन नम्बर-दो


                     उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र ऐलनाबाद के जोन दो में गांव अरनियांवाली, निर्बाण, बकरियांवाली, गुडियाखेड़ा, बरुवाली-द्वितीय, ढुकड़ा के लिए राजकीय नेशनल कॉलेज सिरसा के सहायक प्रो. निर्मल सिंह तथा गांव रंधावा, रुपाला उर्फ दड़बा खुर्द, दड़बा कलां, माखोसरानी, नाथुसरी कलां, तरकांवाली के लिए राजकीय नेशनल कॉलेज सिरसा के सहायक प्रो. विक्रम बंसल को सैक्टर ऑफिसर नियुक्त किया है। इसी प्रकार राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सिरसा के प्रिंसिपल सुधीर कुमार गिलहोतरा को इन पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।


                     गांव लुदेसर, रुपावास, रायपुर, बरासरी, जमाल, कुतियाना, जोडिय़ा के लिए राजकीय नेशनल कॉलेज सिरसा के सहायक प्रो.  शत्रुजीत को तथा गांव कागदाना, कुम्हारिया, जसानियां, गिगोरानी, रामपुरा ढिल्लो, हंजीरा, गुसाईयाना, खेड़ी, राजपुरा साहनी के लिए राजकीय नेशनल कॉलेज सिरसा के एसोसिएट प्रो. विष्णु भगवान को सैक्टर ऑफिसर नियुक्त किया है। इसी प्रकार सीडीएलयू सिरसा के एसोसिएट प्रो. डा. राजबीर सिंह दलाल को इन पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।


                     गांव शाहपुरिया, शकरमंदोरी, गंजारुपाणा, रुपाणा बिश्रोईयां चाहरवाला, जोगीवाला, रामपुरा बागडिय़ा के लिए बहुतकनीकी संस्थान के सीनियर एग्रीकल्चर इंजीनियर सुरेंद्र सिंह को सैक्टर ऑफिसर नियुक्त किया है। इसी प्रकार उप जिला शिक्षा अधिकारी आत्म प्रकाश को इन पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।


                     उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि कृषि विज्ञान केन्द्र से डा. सुनील कुमार को ड्यूटी मजिस्टे्रट व बहुतकनीकी संस्थान सिरसा के सीनियर लैक्चरर डा. राजेश सिंह चौहान व उप सिविल सर्जन रमेश वर्मा को सैक्टर ऑफिसर के तौर पर रिजर्व रखा गया है।

Watch This Video Till End….

सरकार विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए दे रही ऋण 

मतदान से 48 घंटे पहले शराब बेचने व परोसने पर लगेगी पाबंदी

सिरसा 24 सितंबर।

निगरानी के लिए उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) होंगे नोडल अधिकारी


                     विधानसभा आम चुनाव को शांतिपूर्व, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से सफलतापूर्वक सम्पन्न करवाने के उद्ïेश्य से मतदान के 48 घंटे पूर्व ही मतदान क्षेत्र में शुष्क दिवस(ड्राई-डे) घोषित किया जाएगा। इस दौरान शराब बेचने व परोसने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।  


                     जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव को निष्पक्ष एवं शांति पूर्वक संपन्न करवाने के दृष्टिगत जिला में शराब की दुकान, होटल, रेस्तरां, क्लब तथा अन्य संस्थान में शराब को बेचना व परोसना प्रतिबंधित रहेगा। चुनाव के दौरान शराब के ठेकों व शराब की बिक्री पर निगरानी रखने के लिए उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त आबकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।


                     उन्होंने आबकारी विभाग को निर्देश दिए कि वे मतदान क्षेत्र में पडऩे वाली सभी होटलों, रेस्तरां, शराब ठेकों व दुकानों आदि पर कड़ी निगरानी रखें, ताकि चुनाव आचार संहिता की पालना को सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा वे जिला व राज्य की सीमा पर आरटीओ द्वारा स्थापित किए गए चैक पोस्टों पर वाहनों की आवाजाही पर भी निगरानी रखेंगे। इस बारे हर प्रकार की गतिविधि की रिपोर्ट संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त के साथ-साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिरसा को देंगे।

Watch This Video Till End….

सरकार विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए दे रही ऋण 

विधानसभा चुनाव के मद्देनजर धारा 144 लागू

सिरसा 24 सितंबर।

हथियार लाईसेंस धारक तुरंत जमा करवाएं अपने हथियार : जिलाधीश


                 आगामी 21 अक्तूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिलाधीश अशोक कुमार गर्ग ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सिरसा में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की है। उन्होंने आदेशों में कहा है कि इस प्रक्रिया के दौरान कोई भी व्यक्ति अपने साथ अग्रिय शस्त्र, हथियार, तलवार, बरछा, भाला, लाठी, साईकिल चैन व अन्य प्रकार के हथियार लेकर चलने पर पूर्णतया पाबंधी रहेगी। लाईसेंस धारकों को भी आदेश दिए गए है कि वे अपने हथियार अपने नजदीकी पुलिस थानों में व मंजुरशुदा आर्म डीलर के पास भी तुरंत प्रभाव से जमा करवाए।


                     उन्होंने कहा कि तनाव, परेशानी, साधारण दिनचर्या में बाधा जानमाल की हानि, शांति व्यवधान और दंगे होने की आशंका में सार्वजानिक स्थानों पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखनी अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यह आदेश पुलिस विभाग तथा पंचायती राज आम चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित अन्य सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों पर जो अपनी ड्यूटी पर तैनात हो उन पर यह नियम लागू नहीं होंगे। साथ ही सिख धर्म के अनुयाई को कृपाण ले जाने पर भी पाबंदी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि इन आदेशों के उल्लघनकर्ता भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अनुसार दण्ड के भागीदार होंगे। ये आदेश चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न होने तक लागू रहेंगे।

Watch This Video Till End….

सरकार विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए दे रही ऋण 

Cleanliness Drive

Chandigarh 23rd September, 2019


 In the Department of Gandhian and Peace Studies, Panjab University, Chandigarh including the faculty members, non-teaching staff, Research Scholars (M.Phil, Ph.d, PDF) and students of M. A Ist
and 2nd year assembled to celebrate a week-long celebration of the 150 Birth Anniversary of Mahatma Gandhi, Father of Nation.

            Dr. Seema Malhotra gave a speech pledged an Oath on Cleanliness to the gathering presented in the department. The cleanliness Drive rally was flagged off by our Chief Guest Dr. Tirthankar Bhattacharya, Chairperson of the Deptt. of Arts History and Visual Arts, PU, Chandigarh. A cleanliness drive rally was started off from the department and marched towards the route of Arts Block II,
IV, Law Department, Boys Hostel 4 & 5, Zoology, Anthropology, Physics, Chemistry, Administrative Block, VC Office, Boys Hostel 3 & 2 and turned towards Gandhi Bhawan, PU. Chandigarh.

            The students, faculty and non-teaching staff of the department raised various slogans related to cleanliness and environment such as “Green Campus, Clean Campus, My Dream Campus; Hum
Sab Ka Ek Hi Narra, Saff Suthara Ho Desh Hamara; Prakriti ka na Karein haran ao bachaein Parivaran”.

            Dr. Ashu Pasricha, Chairperson thanked everybody for their participation in the cleanliness drive and said that the main motive behind this drive was to spread the message of awareness towards the cleanliness.

Watch This Video Till End….