एसडीएम ने अग्निशमन विभाग को अपने वाहन अपडेट व मडावाला कालका में एक वाहन तैनात करने के दिए निर्देश
एसडीएम ने किसानों से गेंहू के फान्ने न जलाने की करी अपील
श्री कटारिया ने वन विभाग को मोरनी में अग्निशमन गाडी के लिए मैनपावर नियुक्त करने के दिए निर्देश
पंचकूला, 22 अप्रैल- एसडीएम श्री चंद्रकांत कटारिया की अध्यक्षता में लघु सचिवालय के सभागार में गर्मी के मौसम में फसल कटाई के समय अग्निशामक उपकरण अद्यतन व जनशक्ति को लेकर बैठक हुई। श्री कटारिया ने अग्निशमन उपकरण व वाहनों को लाईन विभागों से तालमंेल कर कार्य करने के निर्देश दिए ताकि किसी आगजनी जैसी अनहोनी को होने से रोका जा सके।
श्री चंद्रकांत कटारिया ने कहा कि उपायुक्त के निर्देशानुसार तहसीलदार की अध्यक्षता में सीआरओ, ग्राम सचिव, कृषि विभाग के प्रतिनिधी, पुलिस प्रतिनिधी की एक कमेटी बनाई जाएगी जो जिले में आगजनी जैसी घटनाओं की मानिटरिंग करेगी व हर सप्ताह इसकी रिपोर्ट उपायुक्त के सम्मुख प्रस्तुत करेगी।
श्री कटारिया ने एचएसवीपी को अग्निशमन की गाडियों में पानी भरने के लिए 10 वाटर हाइड्रेंट लगाने के निर्देश दिए ताकि शीघ्रता से अग्निशमन की गाडियों में पानी भरा जा सके। उन्होने राजस्व विभाग को यदि किसी खेत में आगजनी होती है उसकी नुकसान का जल्दी से जल्दी एफआईआर अटैच कर, केस बनाकर उपायुक्त के सम्मुख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए ताकि समय पर किसान की मदद की जा सके। श्री कटारिया ने नगर निगम पंचकूला के अधिकारी को अग्निशमन विभाग के साथ मैनपावर कटाई के समय तक लगातार नियुक्त करने के निर्देश दिए। एसडीएम ने मोरनी में अग्निशमन विभाग को एक गाडी तैनात करने के निर्देश दिए व वन विभाग को मोरनी में अग्निशमन गाडी के लिए मैनपावर नियुक्त करने के निर्देश दिए।
एसडीएम ने बताया कि जिले में आगजनी की घटना होने पर मदद के लिए 112 नंबर के अलावा चारों ब्लाॅकों में मदद के लिए लैंडलाईन नंबर 0172-2590926, अग्निशमन अधिकारी तरसेम ंिसह के मोबाईल नंबर 8628863423 पर डायल करें। इसके अलावा पिंजौर, कालका में लैंडलाईन नंबर 01733-220166 सुरेंद्र सिंह नंबर 8295739802, बरवाला व रायपुररानी के लिए लैंडलाईन नंबर 01733-258100, लालचंद नंबर 9467225405 इन नंबरों पर डायल करके मदद प्राप्त कर सकते है। एसडीएम ने किसानों से गेंहू के फान्ने न जलाने की अपील की और बताया कि फान्नें जलाने से किसानों की भूमि की उपजाऊ शक्ति नष्ट होती है व मित्र कीटों को नुकसान पहंुचता है। फान्नें न जलाने से राजमार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। उन्होने बताया कि भविष्य में भी यदि किसी किसान ने गेंहू के फान्ने में आग लगाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ जुर्माना कम से कम 5000 रुपए लगाने के साथ-साथ अन्य कानूनी कारवाई की जाएगी।
इस अवसर पर एसडीएम कालका संयम गर्ग, नगराधीश विश्वनाथ, एसीपी सुरेंद्र सिंह, डीआरओ डाक्टर कुलदीप मलिक, कृषि विभाग के उप निदशक सुरेंद्र यादव, तहसीलदार कालका विनय गोयल, विक्रम सिंगला, अग्निशमन अधिकारी तरसेम ंिसह, जनस्वाथ्य अभियंांत्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियंता समीर शर्मा, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, वन विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।