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उपायुक्त प्रभजोत सिंह व सामान्य पर्यवेक्षक सौरभ कुमार की उपस्थिति में प्रक्रिया हुई सम्पन्न

सिरसा,10 मई। 

पोलिंग पार्टियों के लिए रैंडमाईजेशन से हुआ बूथों का निर्धारण, कल बूथों के लिए होंगी रवाना

सिरसा लोकसभा क्षेत्र में पोलिंग पार्टियों को रैंडमाईजेशन प्रक्रिया के तहत बूथ अलॉट किए गए। रैंडमाईजेशन की प्रक्रिया लघुसचिवालय के वीडियो कॉफ्रेंस कक्ष में उपायुक्त प्रभजोत सिंह व सामान्य ऑब्जर्वर सौरभ कुमार की उपस्थिति में पूरी प्रक्रिया को सम्पन्न किया गया। 

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने बताया कि बूथ निर्धारण की अंतिम रैंडमाईजेशन प्रक्रिया थी। इससे पहले हुई रैमाईजेशन से जहां पोलिंग पार्टियों के लिए विधानसभा क्षेत्रों का निर्धारण हुआ था। इस अंतिम रैंडमाईजेशन से पार्टियों को क्षेत्र के बूथ अलॉट किए गए हैं। इस प्रक्रिया के तहत यह निर्धारित किया गया है कि कौन सी पार्टी किस बूथ पर जाएगी। इसी प्रकार माईक्रॉऑब्जर्वरों की भी रैंडमाईजेशन की गई। इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त एवं एआरओ सिरसा मनदीप कौर, एसडीएम ऐलनाबाद अमित कुमार, एसडीएम सिरसा वीरेंद्र चौधरी, नगराधीश जयवीर यादव, डीआरओ राजेंद्र कुमार, एडीआईओ सुषमा, सेवानिवृत तहसीलदार राम निवास मौजूद थे।

उपायुक्त ने कहा कि सभी एआरओ अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में आने वाले मतदान केन्द्रों पर लगाई गई टीमों की रिहर्सल कल प्रात: 9 बजे करें और उन्हें विस्तार से चुनाव प्रक्रिया की बारीकियों के बारे में बताएं। इसके उपरांत पार्टियों को चुनाव सामग्री, ईवीएम, वीवीपैट व मतदान के लिए जरुरी अन्य सुविधाएं देकर अपने-अपने पोलिंग बूथ के लिए रवाना करें। इसके लिए एक कार्य योजना बना कर कार्य करें ताकि चुनाव व्यवस्थित ढंग से सम्पन्न करवाए जा सके। पार्टियों के साथ सुरक्षा दस्ते भी भेजें। उन्होंने कहा कि माईक्रो ऑब्जर्वर समय-समय पर अपने अधीन आने वाले मतदान केन्द्रों का निरीक्षण करें और किसी प्रकार की कठिनाई आने पर तत्काल एआरओ से सम्पर्क करें। सैक्टर ऑफिसर भी मतदान प्रक्रिया में बूथों पर लगी टीमों का सहयोग करें। 

उपायुक्त ने निर्देश दिये कि जिन पोलिंग बूथों की वैब कास्टिंग की जानी है, ऐसे बूथों की निगरानी के लिए एनआईसी में एक कंट्रोल रुम बनाया जाए ताकि समय-समय पर वैब कास्टिंग का निरीक्षण किया जा सके। उपायुक्त ने कहा कि प्रत्याशियों के द्वारा चिह्निïत पोलिंग एजेंट अपने-अपने पहचान पत्र अवश्य साथ लेकर आएं।

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सखी (पिंक) व मॉडल बूथ बनेंगे मतदाताओं के आकर्षण का केंद्र

सिरसा,10 मई। 

जिला की पांचों विधानसभा सैग्मेंट में बनाया गया एक-एक सखी व मॉडल बूथ

लोकसभा आम चुनाव के लिए 12 मई को मतदान किया जाएगा। लोगों को अधिक मतदान के लिए प्रेरित करने बारे चुनाव आयोग विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शतप्रतिशत मतदान के लिए प्रयासरत है। इसी कड़ी में अबकी बार चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र को सखी व मॉडल बूथ के रूप में स्थापित करके मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। जिला सिरसा की पांचों विधानसभा क्षेत्रों में एक-एक सखी व मॉडल बूथ बनाया गया हैं। 

सखी बूथ पर चुनाव प्रक्रिया की कमान संभालेंगी महिला कर्मचारी, मॉडल बूथ पर रहेंगी विशेष सुविधाएं

यह जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने बताया कि मतदाताओं में मतदान के प्रति जागरूकता लाने के उद्ेश्य से स्वीप के तहत अनेक कार्यक्रम जिला में आयोजित किए जा चुके हैं। मतदान जागरूकता की दिशा में ही प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक-एक मतदान केंद्र को सखी व मॉडल बूथ के रूप में विकसित किया गया है। जिला की पांचों विधानसभा क्षेत्रों में सखी व मॉडल बूथ बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन बूथों पर अन्य बूथों के अपेक्षा विशेष सुविधाएं होंगी। जहां सखी बूथों पर सुरक्षा से लेकर चुनाव प्रक्रिया की सभी जिम्मेवारियां महिला कर्मचारी निभाएंगी, वहीं मॉडल बूथ पर बैठने के लिए कुर्सियां, बच्चों के लिए झूले आदि के साथ सजावट कर आकर्षक रूप दिया जाएगा। 

उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि सिरसा विधानसभा क्षेत्र राजकीय नेशनल महिला महाविद्यालय के बूथ नम्बर 18 को सखी (पिंक) तथा 19 को मॉडल बूथ बनाया गया है। कालांवाली विधानसभा क्षेत्र में मार्केट कमेटी कार्यालय के बूथ नम्बर 23 को सखी (पिंक) तथा राजकीय मिडल स्कूल (लेफ्ट विंग) गांव रघुआना के बूथ नम्बर 115 को मॉडर्न बूथ बनाया गया है। इसी प्रकार डबवाली विस क्षेत्र में नई अनाज मंडी स्थित किसान रेस्ट हाउस में बूथ न बर 09 को सखी तथा राजकीय मिडल स्कूल गांव भारुखेड़ा के बूथ नम्बर 145 को मॉडल बूथ बनाया गया है। रानियां विधानसभा क्षेत्र के बूथ नम्बर 160 को सखी (पिंक) तथा गांव संतावाली के बूथ न बर 138 को मॉडल बूथ बनाया गया है। इसी प्रकार ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में ऐलनाबाद के वार्ड नम्बर 15 के बूथ नम्बर 116 को पिंक बूथ तथा गांव मेहनाखेड़ा के बूथ नम्बर 91 को मॉडल बूथ बनाया गया है।

उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि वे मतदान में बढ़चढ़कर भाग लें और जाति, धर्म व समुदाय ऊपर उठकर अपने विवेक से मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। मतदाता किसी के प्रलोभन में ना आए और अपने मताधिकार का प्रयोग अपने विवेक से ही करें।

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पुलिस उपायुक्त कमलदीप गोयल ने धारा 144 के तहत आदेश जारी करके जिला की सीमा में किसी भी प्रकार का हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया है।

पंचकूला, 10 मई-

पुलिस उपायुक्त कमलदीप गोयल ने धारा 144 के तहत आदेश जारी करके जिला की सीमा में किसी भी प्रकार का हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया है।

जारी किये गये आदेशों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करवाने तथा नागरिकों और संपत्ति की सुरक्षा हेतू ये आदेश जारी किये गये है। उन्होंने बताया कि यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे और चुनाव आचार संहिता की अवधि संपन्न होने तक प्रभावी रहेंगे। 

उन्होंने बताया कि इन आदेशों के तहत कोई भी व्यक्ति अपने साथ किसी भी प्रकार का अग्नि अस्त्र, तलवार, लाठी, बरछा, कुलहाड़ी व हथियार की श्रेणी में आने वाला कोई भी सामान लेकर नहीं चल सकेंगे। उन्होंने बताया कि सिखों द्वारा धार्मिक चिन्ह के रूप में ग्रहण की जाने वाली कृपाण तथा ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को इन आदेशों से मुक्त रखा गया है। इसके अलावा बैंकों, ज्वैलरी शाॅप व अन्य व्यवसायिक संस्थानों में तैनात किये गये सुरक्षा गार्ड अपने संस्थान बैंक और दुकान के सामने ही खुले तौर पर हथियार रख सकते है। उन्होंने कहा कि ऐसे सुरक्षा गार्डों को अपने हथियार घर से संस्थान तक ले जाते समय ढककर रखने होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि आदेशों की अवेहलना करने वाले व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाही की जायेगी।

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उपायुक्त ने कहा कि 10 सायं 6 बजे के बाद कोई भी राजनैतिक दल व उम्मीदवार चुनाव प्रचार के लिये बैठक व जनसभायें नहीं कर सकेंगे

पंचकूला, 10 मई-

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ0 बलकार सिंह ने कहा कि 10 सायं 6 बजे के बाद कोई भी राजनैतिक दल व उम्मीदवार चुनाव प्रचार के लिये बैठक व जनसभायें नहीं कर सकेंगे।

उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत मतदान की समाप्ति के लिये नियत किये गये समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की समयावधि के दौरान चुनाव प्रचार प्रसार बंद हो जाता है। इस समयावधि में कोई भी उम्मीदवार किसी तरह की जनसभा आयोजित नहीं कर सकता और न ही उसमें शामिल हो सकता है। इस दौरान किसी भी तरह की चुनावी सामग्री को सिनेमाटाग्राफी, टेलीविजन या अन्य उपकरणों के माध्यम से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी मतदान क्षेत्र में 48 घंटे की अवधि के दौरान मतदाताओं को आकर्षित करने की दृष्टि से सांस्कृतिक कार्यक्रम, थियेटर कार्यक्रम व अन्य मनोरंजक कार्यक्रमों के माध्यम से किसी प्रकार का चुनावी प्रचार नहीं किया जा सकता। 

उपायुक्त ने बताया कि इस अवधि के दौरान लाउड स्पीकर के प्रयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि में कोई भी उम्मीदवार व राजनैतिक पार्टी अपना प्रचार नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा धारा 126 की उल्लंघना की जाती है तो उसके लिये दो वर्ष की सजा या जुर्माना अथवा दोनों सजाओं का प्रावधान है। 

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जिला मैजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ0 बलकार सिंह ने 12 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिये जिला के चार वरिष्ठ अधिकारियों को सूपर जोनल मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।

पंचकूला, 10 मई-

जिला मैजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ0 बलकार सिंह ने 12 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिये जिला के चार वरिष्ठ अधिकारियों को सूपर जोनल मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। 

जारी किये गये आदेशों की जानकारी देते हुए डाॅ0 बलकार सिंह ने बताया कि अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह, जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुश्री निशु नी नम्रता सिंघल, हरियाणा शहरी विकास प्राधिरण पंचकूला की सचिव डाॅ0 रिचा राठी तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के संपदा अधिकारी आशुतोष राजन को सूपर जोनल मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इन अधिकारियों के साथ सहायक पुलिस आयुक्त पवन कुमार, विजय देसवाल, ओमप्रकाश और नुपूर बिश्नोई तैनात रहेंगे। 

उन्होंने बताया कि कालका विधानसभा क्षेत्र में अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह के साथ सहायक पुलिस आयुक्त पवन कुमार कालका व पिंजौर क्षेत्र, सुश्री निशु नी नम्रता सिंघल के साथ सहायक पुलिस आयुक्त विजय देसवाल मोरनी क्षेत्र, डाॅ0 रिचा राठी के साथ सहायक पुलिस आयुक्त ओमप्रकाश रायपुररानी क्षेत्र में मतदान प्रक्रिया व कानून व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखेंगे। इसी प्रकार पंचकूला विधानसभा क्षेत्र में रामगढ़ व बरवाला क्षेत्र के लिये डाॅ0 रिचा राठी व एसीपी ओमप्रकाश, पंचकूला शहरी क्षेत्र के लिये आशुतोष राजन व एसीपी नुपूर बिश्नोई कानूनी व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखेंगे। 

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12 मई को जिला के 376203 मतदाता करेंगे मतदान-जिला प्रशासन ने की सभी तैयारियां पूरी- उपायुक्त

पंचकूला, 10 मई-

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ0 बलकार सिंह ने बताया कि 12 मई को जिला पंचकूला के 01 कालका व 02 पंचकूला विधानसभा क्षेत्रों के 376203 मतदाता मतदान करेंगे। उन्होंने बताया कि मतदान का समय प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक रहेगा। ऐसे मतदाता, जिनके पास फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र नहीं है, वे चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत 11 प्रकार के अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाकार मतदान कर सकेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदान के लिये मतदाता का नाम मतदाता सूची में होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि 11 मई को कालका विधानसभा क्षेत्र की पोलिंग पार्टियों को राजकीय महिला महाविद्यालय सेक्टर-14 तथा पंचकूला विधानसभा क्षेत्र की पोलिंग पार्टियों को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सेक्टर-1 से मतदान केंद्रों के लिये रवाना किया जायेगा। उल्लेखनीय हैं कि छठे चरण के मतदान में अंबाला आरक्षित लोकसभा क्षेत्र से 18 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे है, जिसके कारण प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक की बजाय दो बैल्ट यूनिट प्रयोग की जायेगी। 

उन्होंने बताया कि कालका विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 171030 है, जिसमें 90700 पुरूष व 80318 महिला तथा 12 किन्नर (थर्ड जैंडर) मतदाता है। इसी प्रकार पंचकूला विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 205173 है, जिनमें 108926 पुरूष व 96240 महिला व 7 किन्नर (थर्ड जैंडर) मतदाता है। उन्होंने बताया कि जिला में 711 सर्विस वोटर है, जिनमें 660 सैनिक शामिल है। उन्होंने बताया कि मतदान के लिये जिला में 252 भवनों में 410 मतदान केंद्र स्थापित किये गये है। उन्होंने बताया कि कालका विधानसभा क्षेत्र में 213 तथा पंचकूला विधानसभा क्षेत्र में 197 मतदान केंद्र स्थापित किये गये है। मतदान केंद्रों पर बिजली, पानी, शौचालय इत्यादि सुविधाओं के साथ साथ दिव्यांग मतदाताओं के लिये व्हीलचेयर और स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि कालका विधानसभा क्षेत्र में 21 अतिसंवेदनशील व 24 संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान की गई है। इसी प्रकार पंचकूला में 62 अतिसंवेदनशील तथा 7 संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान करके ऐसे केंद्रों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 

उपायुक्त ने बताया कि मतदान करवाने के लिये 851 पीठासीन अधिकारी, 979 अतिरिक्त पीठासीन अधिकारी, 1649 पोलिंग अधिकारी तैनात किये गये है। मतदान प्रक्रिया पर नजर रखने के लिये 295 माइक्रो आब्जोर्वर ड्यूटी पर तैनात किये गये है। इसके अलावा 9 स्कवायड टीमें और 6 फ्लाईंग टीमें भी तैनात है। सुरक्षा की दृष्टि से जिला पुलिस के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान भी तैनात रहेंगे। इसके अलावा जोनल मैजिस्ट्रेट, सेक्टर सुपरवाईजर व पोलिंग पार्टियां भी निरंतर पूरे क्षेत्र पर नजर बनाये रखेगी। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में मतदान के लिये मतदान केंद्रों पर पंहुच ताकि पंचकूला जिला मतदान प्रतिशत में अग्रणी जिला बन सके। 

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आज शाम 6 बजे से शराब बिक्री व परोसने पर लागू होगी धारा 144

सिरसा, 10 मई।

चुनाव समाप्ति से 48 घंटे पहले लागू हो जाएगी शराब की बिक्री करने व पीने पर रोक 

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने कहा कि आज 10 मई को सायं 6 बजे से चुनाव संपन्न होने तक जिला में शराब व अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री व इनके सेवन पर रोक रहेगी। इसकी रोक के लिए जिला सिरसा में आज सायं 6 बजे से धारा 144 लागू हो जाएगी, जोकि 12 मई तक मतदान प्रक्रिया के समापन तक रहेगी।

उपायुक्त ने कहा कि आरपी एक्ट 1951 के सेक्शन 135 सी के तहत मतदान संपन्न होने से 48 घंटे पहले तक किसी होटल, मधुशाला, ढाबे, सार्वजनिक अथवा निजी स्थान पर मादक व नशीले पदार्थों की बिक्री, परोसने व पीने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। किसी भी शराब ठेके, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब तथा लाइसेंस सहित शराब बिक्री व परोसने का कार्य करने वाले सभी प्रतिष्ठïानों पर यह नियम लागू रहेगा। इस अवधि में व्यक्तिगत रूप से शराब के भंडारण पर भी कटौती का नियम लागू होगा। आबकारी अधिनियम के अनुसार गैर-लाइसेंसी स्थानों पर रखी गई शराब भंडारण पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए डिप्टी एक्साइज एंड टेक्सेशन कमिश्रर को शराब की अनियमित बिक्री, भंडारण व अवैध वितरण पर नियंत्रण तथा निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। लोकसभा आम चुनाव-2019 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाने के लिए जिला में आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।

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मतदान के मद्देनजर धारा 144 लागू करने के आदेश जारी

सिरसा 10 मई।

आज शाम 6 बजे से होगी प्रभावी, चुनाव प्रचार पर भी लगेगी रोक  

जिलाधीश प्रभजोत सिंह ने हरियाणा लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर रखते हुए जिला में भारतीय दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 के तहत धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए है। ये आदेश 10 मई को सांय 6 बजे से 13 मई तक प्रभावी रहेंगे। ये आदेश मानव जीवन की सुरक्षा व आपराधिक तत्वों द्वारा दंगे या अन्य शांति भंग करने की आशंका के मद्देनजर लागू किये हैं।

आदेशों में कहा गया है कि इस प्रक्रिया के दौरान किसी भी व्यक्ति के द्वारा मतदान केंद्र के के आस-पास अग्रिय शस्त्र, हथियार, तलवार, बरछा, भाला, लाठी, चाकू, साईकिल चैन व अन्य प्रकार के हथियार लेकर चलने पर पूर्णतय पाबंधी रहेगी। मतदान के दिन केन्द्र की 200 मीटर की परिधि में अनाधिकृत वाहनों पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा मतदान केन्द्र की 100 मीटर की परिधि में 5 या इससे अधिक व्यक्ति के एक साथ खड़े होने पर पाबंदी रहेगी। साथ ही 10 मई सांय 6 बजे से 12 मई को मतदान प्रक्रिया सम्पन्न होने तक कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी द्वारा सार्वजनिक तौर पर बैठक, पब्लिक मीटिंग या संबोधन करने पर पूर्णतया पाबंदी रहेगी। इस दौरान सिनेमा, टेलिविजन, संगीत कार्यक्रम, नाट्क प्रदर्शन या अन्य चुनाव से संबंधित मनोरंजक प्रचार माध्यमों पर पाबंदी रहेगी।

उन्होंने कहा कि तनाव, परेशानी, साधारण दिनचर्या में बाधा जानमाल की हानि, शांति व्यवधान और दंगे होने की आशंका में सार्वजानिक स्थानों पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखनी अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इन आदेशों के उल्लघनकर्ता भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अनुसार दण्ड के भागीदार होंगे। उन्होंने कहा कि यह आदेश पुलिस विभाग, तथा विधानसभा के आम चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित अन्य सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों पर जो अपनी ड्यूटी पर तैनात हो उन पर यह नियम लागू नहीं होंगे। साथ ही सिख धर्म के अनुयाई को कृपाण ले जाने पर भी पाबंदी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि यह आदेश चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक लागू रहेंगे।

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कच्चे आम का अचार बनाने की विधि

Kacche Aam ka Achar Recipe : 

आपने अक्सर घर के बड़ों को अचार से पानी को दूर रखने वाली हिदायत को जरूर सुना होगा।

क्योंकि अक्सर अचार में पानी पड़ने से खराब हो जाता है।

आमतौर पर अचार को पानी से दूर रखा जाता है। क्योंकि अक्सर अचार में पानी पड़ने से खराब हो जाता है। ऐसे में अगर हम आपको पानी वाले कच्चे आम के अचार के बारे में बताएं, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा।

कच्चे आम का अचार रेसिपी सामग्री

कच्चे आम – 350 ग्राम

पीली सरसों – 50 ग्राम (दरदरी कुटी हुई)

नमक – स्वादानुसार

सरसों का तेल – ¼ कप

सौंफ पाउडर – 2 टेबल स्पून

लाल मिर्च पाउडर – 1 टेबल स्पून

सफेद सिरका – 2 टेबल स्पून

हल्दी पाउडर – 2 चम्मच

मेथी दाना – 1 चम्मच

राई के दाने – 1 चम्मच

सौंफ – 1 चम्मच

हींग – ¼ चम्मच

कच्चे आम का अचार रेसिपी सामग्री

  • कच्चे आम का पानी वाला अचार रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले कच्चे आम को अच्छी तरह से साफ पानी से धोकर, साफ कपड़े से पोंछ लें।
  • इसके बाद आम को चाकू की मदद से काट लें और गुठली को अलग कर दें।
  • अब एक बड़े बर्तन में दरदरी कुटी पीली सरसों, दरदरी कूटी हुई सौंफ, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और पानी डालकर सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें।
  • इसके बाद मसाले में आम के टुकड़ों को डालकर मिक्स कर लें।
  • अब एक पैन में तेल डालकर गर्म करें, फिर उसमें मेथी, राई के दाने, हींग डालकर भूनें और सिरके के साथ आम के अचार के मिश्रण में डालकर मिक्स कर लें।
  • अब कच्चे आम के पानी वाले अचार को एक कांच की बर्नी या कंटेनर में भरकर 3-4 दिनों के लिए धूप में रखें। रोजाना अचार को हिलाते रहें। जिससे मसाले अचार में अच्छे से मिक्स हो सकें।
  • अब तैयार यानि कच्चे आम के पानी वाले अचार के नरम होने पर अपने मनपसंद खाने के साथ खाएं।
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सुप्रीम कोर्ट में मध्यस्थता के आदेश के बाद अयोध्या राम जन्मभूमि मामला की आज पहली सुनवाई

उच्चतम न्यायालय अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद प्रकरण पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा।

उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर जारी नोटिस के अनुसार प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पांच सदस्यीय संविधान पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी।

इस विवाद के सर्वमान्य समाधान की संभावना तलाशने के लिये शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश एफ एम कलीफुल्ला की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय मध्यस्थता समिति के गठन के छह मार्च के आदेश के बाद पहली बार इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी।

इस समिति के अन्य सदस्यों में आध्यत्मिक गुरू और आर्ट आफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीराम पांचू शामिल थे।